संदर्भसं.: आईआरडीएआई/गैरजीवन/2020/785 दिनांक:22-05-2020
Ref No.:IRDAI/Non Life/2020/785 Date:22-05-2020
सभीसाधारण एवंस्टैंड-अलोनस्वास्थ्यबीमा कंपनियोंके सीईओ/सीएमडी
All CEOs /CMDs of all General Insurance Companies and Stand-Alone HealthInsurance Companies
विषय: उड़ीसाऔर पश्चिम बंगालऔर अन्य पड़ोसीराज्यों के क्षेत्रोंमें वर्तमान तूफानअम्फान (मई2020) पीड़ितों केबीमा दावों केसंबंध में दिशा-निर्देश
Re: Guidelines on Insurance Claims of victimsof current Cyclone Amphan (May 2020) in parts of Odisha and West Bengal andother neighboring States
जैसा कि आप जानतेहैं कि तूफान अम्फानने, उड़ीसा,पश्चिम बंगालऔर अन्य पड़ोसीराज्यों के कुछभागों में संपत्तिको अत्यधिक नुकसानपहुँचाया है। साधारणबीमाकर्ताओं नेपालिसियाँ जारीकी होंगी, जोप्रभावित क्षेत्रोंके जीवनों और वहाँस्थित संपत्तिको शामिल करतीहैं । इसलिए बीमाउद्योग के लिएबहुत आवश्यक हैकि वे प्रभावितबीमित व्यक्तियोंकी तकलीफों कोकम करने के लिएतुंरत ऐसे कदमउठाएं और योग्यदावों का तुंरतपंजीकरण करें औरउनका निपटान सुनिश्चितकरें।
As you are aware, cyclone Amphan,has caused immense loss to property in the parts of Odisha, West Bengal andOther Neighboring States. The General Insurers may have written policies thatextend to lives and property located in the affected areas. Hence, thereis an urgent need for the insurance industry to take immediate steps tomitigate the hardships of the affected insured population by ensuring immediateregistration and settlement of eligible claims.
2. आपको सलाहदी जाती है कि निम्नलिखितढंग से दावों केत्वरित पंजीकरणऔर निपटान के लिएतुरंत कदम उठायें:-
You are advised to initiate immediate steps forquick registration and disposal of claims on the following lines: -
क. कंपनीके स्तर पर एक वरिष्ठअधिकारी को नामितकरें, जो प्रभावितराज्यों के लिएनोडल अधिकारी कीभूमिका निभाएगा।नोडल अधिकारी सभीयोग्य दावों कीप्राप्ति, प्रसंस्करण,निपटान का समन्वयनकरेगा। नोडल अधिकारीको तुंरत मुख्यसचिव/संबंधितअधिकारी से संपर्ककरना चाहिए औरउसके बाद नियमितरूप से उनके संपर्कमें रहना चाहिए।
a. Please nominate a senior officer at the company level who wouldact as a Nodal Officer for the affected states. The Nodal Officer would becoordinating the receipt, processing, and settlement of all eligible claims.The Nodal officer should contact Chief Secretary/ Officer concerned of thestate immediately and be in regular contact thereafter.
ख. इसीप्रकार, प्रत्येकप्रभावित जिलेमें जिला स्तरके नोडल अधिकारीकी नियुक्ति कीजाए, जो जिलामजिस्ट्रेट/जिला प्रशासनसे संपर्क बनायेरखे ।
b. Similarly, District level Nodal officer may be appointed in eachaffected district to liaise with DM/District Administration.
ग. नोडल अधिकारीके संपर्क विवरणहमें भी भेजे जाएँऔर प्रेस तथा राज्यसरकार के माध्यमसे उनका प्रचारकिया जाए ताकिदावों को तुंरतफाइल किया जा सके।इसके अतिरिक्त24/7 हेल्प लाइनभी शुरू की जाये।
c. The contact particulars of the Nodal Officer may also be conveyedto us and the same may be given due publicity in the press and though StateGovt to enable immediate filing of Claims. In addition to this 24/7 help linesmay be started.
घ. यदिकोई मृत्यु दावेहैं और शव के न मिलनेइत्यादि के कारणमृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्तकरने में कठिनाईहै, तो जम्मू-कश्मीर बाढ़(गृह-मंत्रालय,भारत सरकार कीअधिसूचना, सं.1/12/2014 बनाम (सीआरएस)दिनांकित12.09.2014) के मामले मेंअपनाई गयी प्रक्रियाका पालन, जिसकापालन हाल की बाढ़ोंऔर तूफान के आनेपर भी किया गया)करने पर विचारकिया जा सकता है।
d. If there are any death claims and death certificate is difficultto obtain on account of non-recovery of body etc, the process followed in thecase of Jammu & Kashmir floods (Notification of Ministry of Home Affairs,GoI, No. 1/12/2014- Vs (CRS) Dated 12.09.2014- which was also followed whenrecent floods and cyclone occurred), may be considered.
ङ. इस उद्देश्यसे स्थापित कार्यालयों/विशेष शिविरके विवरण और अन्यविवरण आपके वेबसाइट, मीडिया और राज्यसरकार के चैनलोंके माध्यम से प्रचारितकिए जा सकते हैंताकि दावों कीफाइलिंग में सुविधाहो।
e. Details of offices/ special camps set up for the purpose and otherrelevant details may be publicized through your website, media and throughState Government channels to enable filing of claims.
च. यहसुनिश्चित करनेकी आवश्यकता हैकि सभी दावों कातुरंत सर्वेक्षणकिया जाय और यथाशीघ्रदावों के भुगतान/खातों में भुगतानका वितरण हो सकेऔर किसी भी स्थितिमें भुगतान निर्धारितसमय-सीमा बादन करना पड़े।
f. It needs to be ensured that all claims are surveyed immediatelyand claim payments/on account payments are disbursed at the earliest and in anycase not exceeding the stipulated time-line.
छ. आवश्यकतानुसारपर्याप्त संख्यामें सर्वेक्षकोंको तुरंत काम परलगाया जाय।
g. Adequatenumber of surveyors may be engaged immediately as required.
ज. आपसेयह भी अनुरोध हैकि प्रभावित राज्योंमें आपके द्वाराकिये गये उपायोंको विधिवत् रूपसे उजागर करतेहुए विस्तृत जागरूकताअभियान चलाया जाय।
h. You are also requested to launch extensive awareness campaign inthe affected states duly highlighting the measures taken by you.
झ. कोरोनावायरस (कोविड-19)महामारी के मद्देनज़र,बीमाकर्ता पालिसीधारकोंको प्रेरित करेंकि वे दावे की सूचनादेते समय और सभीप्रासंगिक दस्तावेजोंको फाइल करते समय,जहाँ भी संभवहो इलेक्ट्रॉनिकसंपर्क का प्रयोगकरें।
i. In view of Corona Virus (Covid-19) pandemic, the Insurers shallencourage the policyholders to use electronic communication wherever possiblefor correspondence while intimating the claim and filing all the relevantdocuments.
3. सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं(स्टैण्ड एलोनहेल्थ बीमाकर्ताओंसहित) को सलाहदी जाती है कि वेतूफान अम्फान(मई 2020) से संबंधितबीमा दावों कीजानकारी, साधारणबीमा परिषद कोउनके द्वारा पहलेसे परिचालित प्रारूपमें प्रस्तुत करें।
All non-life insurers (including Standalone Health Insurers) areadvised to submit information related to Cyclone Amphan (May 2020) insuranceclaims to General Insurance Council in the format already circulated by them.
4. हम आपसे अनुरोधकरते है कि तूफानप्रभावित क्षेत्रोंमें दावों के निपटानमें तेजी लानेके लिए आवश्यककदम उठाएं और ऊपरदी गयी सलाह केअनुसार उसके विववणप्रस्तुत करें।
We request you to take urgentsteps for expeditious settlement of claims in the cyclonehit areas and submit details of the same as advised above.
(यज्ञप्रियाभरत / Yegnapriya Bharath)
मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन) / Chief General Manager (Non-Life)
संलग्न:भारत सरकारनंबर 1/12/2014-बनाम(सीआरएस) दिनांक12-09-2014
Encl: GOI No. 1/12/2014-Vs (CRS) Dated12-09-2014.