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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/079/04/2020
Date: 02/04/2020
कोविद-19 की स्थिति के परिणामस्वरूप लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल, 202

संदर्भसं.:आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/079/04/2020 दिनांकः02-04-2020

 

परिपत्र

 

सभीसाधारणबीमाकर्ता(विशेषीकृतबीमाकर्ता कोछोड़कर)

 

विषय: कोविद-19 की स्थितिके परिणामस्वरूपलॉकडाउन अवधि (25 मार्चसे 14 अप्रैल,2020) केदौरान देय होनेवाली मोटर तृतीयपक्ष बीमा पालिसियोंके नवीकरण के लिएप्रीमियम भुगतान।

वित्तीयसेवाएँ विभाग, भारत सरकारने जनहित में उपरोक्तमामले के संबंधमें अधिसूचना दिनांकित1 अप्रैल,2020 जारीकी है।

 

2. संदर्भअधिसूचना केद्वारा, केंद्रसरकार ने निर्देशदिया है कि पालिसीधारकजिनकी मोटरवाहन तृतीयपक्ष बीमापालिसियाँ 25मार्च 2020 को औरउस तारीख से 14अप्रैल 2020 तक कीअवधि के दौराननवीकरण के लिएअपेक्षित हैंतथा कोविद-19 केपरिणामस्वरूपदेश मेंप्रचलितस्थिति कोदेखते हुए समयपर नवीकरणप्रीमियमभुगतान करनेमें असमर्थहैं, कोअनुमति दी गईहै कि वे अपनेबीमाकर्ताओंको पालिसियोंके नवीकरण केलिए प्रीमियम काभुगतान 21अप्रैल 2020 कोअथवा उससेपहले करें जिससेसांविधिकमोटर वाहन तृतीयपक्ष बीमा कवरकी निरंतरतासुनिश्चित कीजा सके।

 

3.उपर्युक्त केसंबंध मेंकृपया निम्नलिखितपर ध्यान दें:

i.       पालिसीधारकोंसे अपेक्षितहै कि वे 21अप्रैल 2020 कोअथवा उसकेपहले नवीकरणप्रीमियम काभुगतान उसकीनियत तारीखसे, जब से वहदेय रहा हो,12महीने कीसमूची अवधि केलिए करें।

ii.       बीमाकर्ताउपर्युक्तविवरणसंबंधितपालिसीधारकोंको तत्कालई-मेल, एसएमएस,टेलीफोनद्वारा,वेबसाइट परप्रदर्शन आदिसहित ऐसे किसीतरीके सेसूचित करें किवे इसे सहीतौर पर समझसकें।

iii.       एजेंटोंऔरमध्यवर्तियोंको भी विधिवत्सूचित कियाजाना चाहिएताकिउपर्युक्तबीमा कवर कीनिरंतरता कोसुनिश्चितकरने केप्रयोजन केलिएप्रीमियमके भुगतानहेतु अंतिमतारीख से सभीसंबंधित अवगतहो सकें।

iv.       ऊपरनिर्दिष्टअंतिम तारीखको अथवा उससेपहले देयप्रीमियम कीप्राप्ति केबाद जब पालिसीजारी की जातीहै, तब यहसुनिश्चितकिया जाएगा किबीमा रक्षा कीअवधि पालिसीअवधि में किसीक्रमभंग केबिना नवीकरणकी नियत तारीखसे प्रारंभहोगी,बशर्तेकि ऐसा नवीकरणलाकडाउन अवधि(25 मार्च 2020 से 14अप्रैल 2020 तक) के अंदरआया हो।

v.       बीमाकर्तायह सुनिश्चितकरेंगे किलाकडाउन अवधिकीसमाप्ति केबाद के सप्ताहके दौरान (अंतिमतारीख 21अप्रैल 2020 होतेहुए)पालिसीधारकोंके द्वारा प्रीमियमके भुगतान कीसुविधा के लिएपर्याप्तव्यवस्थाएँकी जाएँ।

 

कृपयाइस परिपत्र कीप्राप्ति-सूचनादें और इसकीविषय-वस्तु सेअवगत होने कीपुष्टि करें। केन्द्रसरकार द्वाराजारी की गईअधिसूचना तत्कालसंदर्भ के लिएसंलग्न है।

 

(टी.एल. अलमेलु)

सदस्य(गैर-जीवन)

 

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