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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/060/03/2020
Date: 09/03/2020
बिक्री केन्द्र उत्पाद और विक्रेता – जीवन बीमा संबंधी मास्टर परिपत्र दिनांक

परिपत्र

Circular

 

संदर्भ.सं.:आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/060/03/2020 दिनांकः 09-03-2020

Ref. No: IRDAI/LIFE/CIR/MISC/060/03/2020 Date: 09-03-2020

 

 

बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता –जीवन बीमासंबंधीमास्टरपरिपत्रदिनांक 2 दिसंबर2019 के संबंध मेंस्पष्टीकरण/आशोधन

Clarifications/Modificationsto the Master Circular on Point of Sales Products and Persons – Life Insurancedated 2nd December, 2019

 

बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता – जीवनबीमा संबंधीमास्टरपरिपत्र (इसपरिपत्र मेंइसके बाद मास्टरपरिपत्र केरूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/215/ 12/2019दिनांक 2दिसंबर 2019 केसंबंध में कुछबीमाकर्ताओंके अनुरोधोंएवं जीवन बीमापरिषद के अभ्यावेदनकी जाँच करनेके बाद उक्तमास्टरपरिपत्र केखंड 27 केअंतर्गत निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए निम्नलिखितस्पष्टीकरण/आशोधनतत्कालप्रभाव के साथजारी कियेजाते हैं।

Afterexamining the requests of certain Life Insurers and representation of LifeInsurance Council on the Master Circular on Point of Sales Products and Persons– Life Insurance (hereinafter referred to as “Master Circular”) ref No.IRDAI/LIFE/CIR/MISC/215/12/2019 dated 2nd December, 2019, the followingclarifications/modifications are issued by exercising the powers vested underClause 27 of the Master Circular with immediate effect.

 

1.  मास्टरपरिपत्र केखंड 26 कोनिम्नलिखितसे प्रतिस्थापितकिया जाता हैः

Clause 26 of the MasterCircular is substituted by the following:

एकलप्रीमियमपद्धति से इतरमामलों में,जहाँ प्रीमियमभुगतान अवधि(पीपीटी)पालिसी अवधि(पीटी) सेभिन्न हो –

Incases of other than Single Premium mode, where premium paying term (PPT) isdifferent from the policy term (PT) –

(i)       पीपीटीपाँच वर्ष सेकम नहीं होगी।

PPT shall not be less than five years.

(ii)      पालिसीअवधि सेपीपीटी केभिन्न होने कीस्थिति में यहबिक्रीकेन्द्र पर औरकेएफडी में संभावितग्राहक कोस्पष्ट रूप सेसूचित किया जाएगा।

The PPT being different from policy term shall be clearlycommunicated to the prospect at the Point of Sale and in KFD.

 

2. मास्टरपरिपत्र केखंड 16 कोनिम्नलिखितसेप्रतिस्थापितकिया जाता हैः

Clause 16 of the MasterCircular is substituted by the following:

 

16.1वर्तमानगैर-पीओएसउत्पाद, जोपीओएस जीवन बीमाउत्पादों कीअनुमति-प्राप्तश्रेणियों केमानदंड पूरेकरते हैं,केएफडीसंलग्न करते हुएलघुआशोधन केवर्तमानउपबंधों केअंतर्गतपीओएस जीवन उत्पादोंके लिएप्रयोज्य रूपमें सीमाशर्तों केअधीन फाइलकिये जा सकतेहैं।प्रतीक्षाअवधि खंड, यदिलागू हो, को प्रस्तावफार्म एवंकेएफडी का भागबनाना जारी रखाजाएगा। लघुआशोधन मेंजीवनबीमाकर्ता के सीईओऔर नियुक्तबीमांकक काप्रमाणपत्रभी निहित होनाचाहिए किवर्तमानउत्पादमास्टर परिपत्रके अनुबंध II मेंउल्लिखितप्रयोज्यमानदंडों कोपूरा करता है।

16.1 The existing Non-POS products which meet theparameters of the allowed categories of POS Life Insurance products may befiled, subject to the boundary conditions as applicable to POS Life products,under existing provisions of “minor modification”, enclosing KFD. The WaitingPeriod clause, if applicable, shall continue to be made part of proposal formas well as KFD. The minor modification should also contain the certificate ofCEO and Appointed Actuary of the Life Insurer that the existing product meetsthe applicable parameters mentioned in the Annexure II to the Master Circular.

 

16.2बीमाकर्तापर्याप्तआईटीप्रणालियाँऔर आंतरिकनियंत्रणसुनिश्चितकरेंगे ताकिपीओएसपी-एलआईपालिसियों काविक्रय केवलअनुमति-प्राप्तपीओएस जीवन उत्पादमानदंडों तकही करें। आईटीप्रणालियाँनियमितगैर-पीओएसमाध्यमों केद्वारा बेचीगई पीओएस जीवनपालिसियाँ भीग्रहणकरेंगी। बीमाकर्तायह वक्तव्यदेते हुए एकप्रमाणपत्रप्रस्तुतकरेंगे किउनकी वर्तमानआईटी प्रणालियाँऔर आंतरिकनियंत्रण इनदिशानिर्देशोंका अनुपालनकरते हैं,जिसपर लघुआशोधनों तथाजहाँपीओएसपी-एलआईभी वितरणमाध्यम का भागहै वहाँ नयेउत्पादों केमामले मेंफाइल एण्डयूज़ आवेदन कीस्थितिमेंदोनोंसीईओ औरनियुक्त बीमांककद्वाराहस्ताक्षरकिये जाएँगे।एक बार पालिसीमास्टरअभिलेखनिर्मित कियेजाने के बादपीओएस एजेंसीकोड में किसीपरिवर्तन कीअनुमति नहींदी जाएगी तथादेखभाल-रहित(आर्फ़न)पालिसियाँइसका अपवादहोंगी जिनकेविषय मेंपरिवर्तन कीअनुमति उचितप्रक्रिया काअनुसरण करनेके बाद दी जासकती है।

16.2 The Insurers shall ensure adequate IT systems andinternal controls so that POSP-LI sell policies only upto the allowed POS Lifeproduct parameters. IT systems shall also capture the POS Life policies soldthrough regular non-POS channels. Insurers shall submit a certificate statingthat their existing IT systems and internal controls are in compliance to theseGuidelines, signed by CEO and Appointed Actuary both in the case of minormodifications and File and Use application in case of new products wherePOSP-LI is also part of distribution channel. No change in POS Agency Codeshould be allowed once the policy master record is created except for orphanpolicies in which case change may be allowed after following due process.

 

16.3 परिपत्रजीवनबीमाकर्ताओँद्वाराप्रस्तावितवर्तमानउत्पादों और अनुवृद्धियों(राइडरों) केअंतर्गत कुछआशोधनों केलिए यूज़ एण्डफाइलप्रक्रिया जोसं. 124 और दिनांक26 जुलाई 2019 सेयुक्त है, मेंउल्लिखितउत्पाद केपिछलेअनुमोदन/आशोधनसे कम से कम एकवर्ष काअंतराल इसपरिपत्र केउपबंधों केलिए लागू नहींहै।

The gap of at least one year from thelast approval/modification of the product mentioned in the Circular “Use andFile procedure for certain modifications under existing products and ridersoffered by Life Insurers” bearing No. 124 dated 26th July, 2019 is not applicableto these Circular provisions.

16.4बीमाकर्तावर्तमानपीओएस उत्पादप्रस्तावितकरना मार्च 2020तक जारी रखेंतथा वर्तमानगैर-पीओएसउत्पादों केआशोधनों सेपहले उपयुक्त प्रणालियाँऔर विक्रय केलिए तैयारीसुनिश्चितकरें।

16.4 The Insurers may continue to offer existing POSproducts till March 2020 and ensure appropriate systems and sales readinessprior to modifications of the existing Non-POS products.

 

1.  मास्टरपरिपत्र केअनुबंध II (ख)में उल्लिखितपरिपक्वतालाभ (असंबद्ध,लाभरहित बंदोबस्तीउत्पाद केअंतर्गत) को समग्रराशि मेंगारंटीकृतपरिपक्वतालाभ के रूपमें पढ़ा जानाचाहिए।

TheMaturity Benefit mentioned in Annexure II (b) of the Master Circular (underNon-Linked, Non-Participating Endowment Product) to be read as “Guaranteed MaturityBenefit in absolute amount”.

2.  मास्टरपरिपत्र केअनुबंध-V में,मुख्यअनुपालनअधिकारी केहस्ताक्षर को नियुक्तबीमांकक (एए)और मुख्यकार्यकारीअधिकारी(सीईओ) केहस्ताक्षर केरूप मेंप्रतिस्थापितकिया जाता है।

InAnnexure-V of the Master Circular, signature of Chief Compliance Officer issubstituted for that of AA and CEO.

3.  अनुचितव्यवसायकार्यपद्धतियोंऔर इस माध्यमके द्वारापूरे किये गयेव्यवसाय हेतुअपविक्रय(मिस-सेलिंग) संबंधी शिकायतोंकी मासिकसमीक्षाअवश्य की जानीचाहिए तथासुधारात्मककार्रवाई की जानीचाहिए।

Monthly review of complaintsof Unfair Business Practices and mis-selling for business completed throughthis Channel must be done and corrective action initiated.

 

 

(के. गणेश / K. Ganesh)

सदस्य (जीवन) / Member (Life)

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