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Circular
संदर्भसं.: आईआरडीएआई/
Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/054/03/2020 Date: 04-03-2020
प्रति
सभी बीमाकर्ता(ईसीजीसी, एआईसीको छोड़कर)
All Insurers (except ECGC, AIC)
विषयःकोरोना वायरसके अंतर्गतसूचित दावों परकार्रवाईसंबंधीदिशानिर्देश
1. स्वास्थ्यबीमा व्यवसायमें उत्पादफाइलिंगसंबंधीदिशानिर्देश(संदर्भःआईआरडीए/एचएलटी/
i) जहाँकिसी उत्पादमें अस्पतालमें भर्ती कोकवर किया गयाहै, वहाँबीमाकर्ता यहसुनिश्चित करेंगेकि कोरोनावायरस रोग(कोविद-19) सेसंबंधितमामलों परशीघ्रता सेकार्रवाई कीजाएगी।
ii)
Thecosts of admissible medical expenses during the course of treatment includingthe treatment during quarantine period shall be settled in accordance to theapplicable terms and conditions of policy contract and the extant regulatoryframework.
iii)
All the claims reported under COVID
2. आवश्यकतापर आधारितस्वास्थ्यबीमा कवरेज उपलब्धकराने के लिए,बीमाकर्तारोगवाहक (वेक्टर)से उत्पन्नबीमारियोंसहित विभिन्नविशिष्टबीमारियों केलिए उत्पादप्रारंभ कररहे हैं।विभिन्नखंडों कीस्वास्थ्यबीमा संबंधीआवश्यकताएँपूरी करने केप्रयोजन केलिएबीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि कोरोनावायरस के लिएचिकित्सा कीलागतों को कवरकरनेवालेउत्पादअभिकल्पितकरें।
In order to provide need based health insurancecoverage, insurers are introducing products for various specific diseasesincluding vector borne diseases. For the purpose of meeting health insurancerequirements of various sections, insurers are advised to design productscovering the costs of treatment for Corona Virus.
3. येअनुदेश आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(2)(ङ) केउपबंधों के अधीनजारी कियेजाते हैं तथाये तत्कालप्रभाव सेप्रवृत्तहोंगे।
These instructions are issued under theprovisions of Section
4. इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।
This has the approval of the competentauthority.
महाप्रबंधक(स्वास्थ्य) /