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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/032/01/2020
Date: 28/01/2020
मेसर्स एटीएस शेयर ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में बीमा अधिनियम, 1938 की धार

संदर्भसं. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/032/01/2020

 

मेसर्सएटीएस शेयरब्रोकर्सप्रा. लि. केमामले मेंबीमा अधिनियम,1938 की धारा 105 डीके साथ पठित धारा42डी(8) के अधीनआदेश

 

1.           मेसर्सलीडवेलइंश्योरेंसब्रोकर्सप्राइवेट लि.(इस आदेश मेंइसके बाद आवेदक के रूप मेंउल्लिखित)जिनकापंजीकृतकार्यालयतोटापिल्लीहाउस, एक्स/272ए, विद्यानगर, पहलीस्ट्रीट, काऊ,डाकघर ईस्ट वेल्लनिक्करा,त्रिशूर-680656 पर है,ने आईआरडीए (बीमादलाल)अधिनियम, 2013 (इसआदेश में इसकेबाद “विनियम के रूप मेंउल्लिखित) केविनियम 5 केअनुसार बीमादलाल के रूपमें कार्यकरने के लिएलाइसेंस कीअपेक्षा करतेहुए भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद “प्राधिकरण के रूप मेंउल्लिखित) कोअपना आवेदनदिनांक 30 नवंबर2015 प्रस्तुतकिया था। उक्तआवेदन और उसकेसाथ प्रस्तुतदस्तावेजोंका अवलोकनकरने पर यहपाया गया किमेसर्स एटीएसशेयरब्रोकर्सप्राइवेट लि.(इस आदेश मेंइसके बाद “शेयरदलाल केरूप मेंउल्लिखित)जिनकापंजीकृतकार्यालय डोरसं. 52/2836,दूसरी मंजिल,अंचला टावर,एसए रोड,वाइटिल्लाजंक्शन,कोच्चि,एर्नाकुलम-682017पर है, आवेदककी एक सहयोगीकंपनी है।

2.           उक्तआवेदन काप्रसंस्करणकरते समय यहपाया गया किआवेदक के पासअपनी सहयोगीकंपनीअर्थात् शेयरदलाल केकार्यालय काएक व्यापकनेटवर्क है।तदनुसार,प्राधिकरण नेशेयर दलाल कीवेबसाइट www.adityatrading.inकोब्राउज कियातथा पाया किउक्त वेबसाइटमें पृष्ठ केशीर्ष पर बाईंओर अक्षर एटीएस हैं। यह भीदेखा गया किउक्त वेबसाइटमें उपर्युक्तपृष्ठ पर अनेकसेवाएँ, जैसेम्युचुअल फंड,आनलाइलव्यापार,परामर्शीसेवाएँ, डीमैटखाता, बीमाआदि प्रदान कीजा रही थीं।उक्त साइट परआईकान “बीमा पर क्लिककरने पर एकटिप्पणीअर्थात् “एटीएसने आईआरडीएआईमें बीमा दलालीलाइसेंस केलिए आवेदनकिया हैप्रदर्शित कीगई थी। तथापि,आवेदक ने उक्तआवेदन दलालीलाइसेंस केलिए प्रस्तुतकिया था, न किशेयर दलाल केलिए। उक्तशेयर दलालआवेदक की एकसहयोगी कंपनीहै। अतः यहस्पष्ट है किउक्त शेयरदलाल केद्वारा अपनीवेबसाइट मेंकी गई यहघोषणा किउन्होंनेबीमा दलाल लाइसेंसके लिए आवेदनकिया है,असत्य है।

3.           तबप्राधिकरण नेआवेदक सेस्पष्टीकरणमाँगा कि उक्तशेयर दलाल नेअपनी वेबसाइटमें यह क्योंकहा किउन्होंनेबीमा दलाललाइसेंस के लिएआवेदन कियाहै। इसकेपरिणामस्वरूप,उक्त शेयरदलाल ने अपनीवेबसाइट सेउक्त टिप्पणी एटीएसने आईआरडीएआईमें बीमादलालीलाइसेंस केलिए आवेदनकिया हैहटादी है, परंतुशब्द बीमा को नहींहटाया है। इसविषय में आगेऔर जाँच करनेके लिएप्राधिकरण ने (+91)7676173344 (जो उक्तशेयर दलाल कीवेबसाइट परप्रदर्शित कियागया था) पर टेलीफोनसे काल कियाऔर एक मोटरबीमा पालिसीके बारे मेंजानना चाहा।उक्त काल कोप्राप्तकरनेवाले व्यक्तिने उत्तर दियाऔर मोटर बीमाका विवरणउपलब्ध कराया।अतः यह स्पष्टथा कि उक्तशेयर दलाल कोईपंजीकरण / लाइसेंसप्राप्त कियेबिना बीमासंबंधी कार्यकलापकर रहा था।

 

4.           इसकेउपरांत,प्राधिकरण ने आवेदकको उक्तविनियमों केविनियम 7(3) केअनुसारप्राधिकरण केसमक्ष एक प्रस्तुतीकरणकरने के लिएआमंत्रितकिया। आवेदकने 5 जून 2017 को एकप्रस्तुतीकरणकिया और उक्त प्रस्तुतीकरणके दौरान,प्राधिकरण नेआवेदक को उसकेसहयोगीअर्थात् शेयरदलाल केकार्यकलापोंके बारे मेंसूचित किया,जो वर्तमानउपबंधों काउल्लंघन है।आवेदक नेस्वीकार कियाकि उक्त शेयरदलाल बीमा सेसंबंधित गतिविधिमें लिप्त है।तब प्राधिकरणने आवेदक को सूचितकिया कि वहप्रस्तुतीकरणके दौरान चर्चितविषयों पर,अधिक विशिष्टरूप से बीमासंबंधीकार्याकलापोंपर एक विस्तृतउत्तर प्रस्तुतकरे जो इसप्रकार करनेके लिए आवश्यकअनुमतिप्राप्त कियेबिना उक्तशेयर दलाल केद्वारा कियेजा रहे हैंतथा इस संबंधमें की गईसुधारात्मककार्रवाई कीरिपोर्टप्रस्तुतकरे। आवेदक नेअपने ई-मेलदिनांक 06 जून 2017के द्वारा उत्तरदिया। आवेदकके उत्तर काअवलोकन करनेके बाद, यहदेखा गया किउन्होंने वेविवरण / स्पष्टीकरणप्रस्तुतनहीं किये जोशेयर दलाल केकार्यकलापोंके संबंध मेंप्रस्तुतीकरणके दौरानमाँगे गयेथे।

 

5.           उत्तरप्रस्तुतनहीं करने मेंआवेदक की असहयोगपूर्णप्रवृत्ति केकारण,प्राधिकरण ने10 जुलाई 2017 को एकनोटिस जारीकिया तथा एकवैयक्तिक सुनवाईहेतु उपस्थितहोने के लिएउनसे कहा। आवेदक12 जुलाई 2017 कोवैयक्तिकसुनवाई मेंउपस्थित हुआ।उक्तवैयक्तिकसुनवाई केदौरान आवेदकसे सुस्पष्टरूप से पूछागया कि क्याशेयर दलाल नेबीमाकार्यकलापबंद किये हैंअथवा नहीं। उत्तरमें, आवेदक नेकहा कि उक्तशेयर दलाल नेबीमा संबंधीकार्यकलाप 5जून 2017 से लेकर बंदकिये हैं।उनकेप्रस्तुतीकरणकी सच्चाई कीजाँच करने केलिए विभाग नेआवेदक कीउपस्थिति मेंशेयर दलाल कीवेबसाइट मेंदिये गये नंबरअर्थात् (+91) 7676173344 पर पुनः एककाल किया।दूसरी ओर कालको प्राप्त करनेवालेव्यक्ति नेउत्तर दिया किवे काल करने वालेकी बीमासंबंधी जो भीआवश्यकताएँहों, उसकोउपलब्धकराएँगे। इसप्रकार इस बातकी पुष्टि हुईकि आवेदक काप्रस्तुतीकरणकि शेयर दलालने बीमासंबंधीकार्यकलापबंद किये हैं,असत्य साबितहुआ। इसकेउपरांत, आवेदकने अपने पत्रदिनांक 12जुलाई 2017 केद्वारा यहपुष्टि की किउन्होंनेशेयर दलाल कीकाल सेंटर टीमको बीमा सेसंबंधित कोईभी कार्यकलापनहीं करने केलिए सूचितकिया है।

 

6.           उसकेबाद, उनकेउपर्युक्तप्रस्तुतीकरणकी सच्चाईजानने के लिएकि बीमा बेचनेकी गतिविधि कोबंद किया गयाहै, प्राधिकरणने 28 जुलाई 2017 को एकबार फिर उसीनंबर (+91) 7676173344 परएक प्रलोभक(डिकाय) फोनकाल किया।पुनः कालप्राप्तकरनेवाले व्यक्तिने कहा कि वेबीमापालिसियाँबेच रहे हैं।शेयर दलाल केफोन नंबर परकिये गयेवार्तालाप को वाइस-रिकार्डकिया गया तथाउक्त डिकायफोन काल केलिए जिसव्यक्ति नेउत्तर दियाउसको काल करनेवालेसे मिलने केलिए हैदराबादमें आमंत्रितकिया गया।तदनुसार, शेयरदलाल का कर्मचारी30 जुलाई 2017 को9वीं मंजिल,युनाइटेडइंडिया बिल्डिंग,बशीरबाग,हैदराबाद परस्थितप्राधिकरण केकार्यालय में बीमाकी अपेक्षा(सलिसिटेशन)करने केउद्देश्य सेपहुँच गया। जबवह व्यक्तिप्राधिकरण केकार्यालय मेंबैठा था, उसीसमय आवेदक केप्रधानअधिकारी को भीप्राधिकरण केकार्यालय मेंएक सांप्रतिक(लाइव)पुष्टीकरण केलिए आने केलिए कहा गया।तब उक्तप्रधानअधिकारीप्राधिकरण केउपर्युक्तकार्यालय मेंपहुँचा तथा इसबात की पुष्टिकी कि वहव्यक्ति जोप्राधिकरण केकार्यालय मेंउपस्थित है,शेयर दलालअर्थात् एटीएसशेयरब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड काकर्मचारी है।

 

 

7.           उपर्युक्तको ध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरण नेबारंबार गलतविवरणप्रस्तुतकरने के लिए लाइसेंसहेतु आवेदक केआवेदन कोअस्वीकृत करतेहुए एक आदेशपारित किया।बीमा दलाल केरूप में कार्यकरने के लिएलाइसेंस प्रदानकरने के लिएआवेदक कोयोग्य औरउपयुक्त (फिटएण्ड प्रोपर)नहीं पायागया। तदनुसार,आदेश सं.आईआरडीए/ बीआरके/विविध/ओआरडी/217/09/2017दिनांक 19सितंबर 2017 केअनुसार उक्तआवेदन कोअस्वीकृतकिया गया क्योंकिआवेदक कीसहयोगी कंपनीअर्थात् शेयर दलालबीमा संबंधीकार्यकलापोंमें इस प्रकारकार्य करने केलिए कोईअनुमतिप्राप्त कियेबिना संबद्ध रहाहै।

 

8.           तदुपरांत,आवेदक ने उनकेआवेदन कोअस्वीकृत करतेहुए दिये गयेप्राधिकरण केआदेश को निरस्तकरने के लिएप्रार्थनाकरते हुएमाननीय प्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) सेसंपर्क किया।तथापि, माननीयएसएटी केसमक्ष प्रस्तुतकी गई अपीलआवेदक केद्वारा आदेशदिनांक 13जुलाई 2018 केअनुसार वापसली गई।

 

9.           चूँकिशेयर दलालप्राधिकरण सेपंजीकरण प्राप्तकिये बिनाबीमामध्यस्थता केकार्यकलाप करतारहा है जोकिबीमा अधिनियम,1938 (इस आदेश में इसकेबाद अधिनियमके रूप मेंउल्लिखित है)की धारा 42डी(8) और(9) का उल्लंघनहै, अतः तदनुसार,बीमा (न्यायनिर्णयनअधिकारीद्वारा जाँचआयोजित करनेकीक्रियाविधि)नियम, 2016 (इस आदेशमें इसके बाद न्यायनिर्णयननियम” केरूप मेंउल्लिखित) केसाथ पठितअधिनियम की धारा105सी मेंनिर्धारितरूप में यहमामला उक्तशेयर दलाल केविरुद्ध जाँचआयोजित करने केलिएप्राधिकरण केन्यायनिर्णयनअधिकारी केपास भेजा गया।

10.        इसकेबादन्यायनिर्णयनअधिकारी नेअधिनियम कीधारा 42डी कीउप-धारा (8) औरउप-धारा (9) केअधीन कार्यवाहीप्रारंभ कीतथा एक कारणबताओ नोटिस(इस आदेश में एससीएन के रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआऱडीएआई/एडीजे/एटीएस/ ओटीडब्ल्यू/1395/2018-19दिनांक 24जुलाई 2018 केद्वारा शेयरदलाल के निदेशकोंऔर व्यवसायप्रमुख दोनोंको अलग-अलगजारी किया तथाउन्हें सूचितकिया कि वेएससीएन कीप्राप्ति से 14दिन के अंदरबिन्दु-वार उत्तरप्रस्तुतकरें। इसकेअतिरिक्त,न्यायनिर्णयनअधिकारी नेअधिनियम कीधारा 105सी(3) के अनुसारपारस्परिकतौर परसहमति-प्राप्तदिनांक कोउनकीउपस्थिति कीपुष्टि करनेके लिए भी शेयरदलाल को सूचितकिया।

 

11.         उपर्युक्तएससीएन केप्रत्युत्तरमें शेयर दलालने ई-मेलदिनांक 21अगस्त 2018 केद्वाराबिन्दु-वारउत्तर प्रस्तुतकिया तथावैयक्तिकसुनवाई के लिएएक सुविधाजनकतारीख देने केलिएन्यायनिर्णयनअधिकारी सेअनुरोध किया।शेयर दलाल केअनुरोध केअनुसार,न्यायनिर्णयनअधिकारी नेन्यायनिर्णयननियमों केनियम 4(3) केअनुसार,वैयक्तिकसुनवाई का एकअवसर प्रदानकिया तथा प्राधिकरणके पत्रसंदर्भ सं.आईआरडीएआई/एडीजे/एटीएस/ओटीडब्ल्यू/1459/2018-19/02 दिनांक3 अक्तूबर 2018 केद्वारा शेयरदलाल को सूचितकिया कि सर्वेसं. 115/1,नानकरामगूडा,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,हैदराबाद-500 032 परस्थितप्राधिकरण केकार्यालय में15 अक्तूबर 2018 को 14.30बजे उनकेसमक्षउपस्थितरहें। यह बातशेयर दलाल कोप्राधिकरण केपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/एडीजे/एटीएस/ओटीडब्ल्यू/1459/2018-19/02दिनांक 3अक्तूबर 2018 केद्वारा सूचितकी गई।

 

12.         तदनुसार,श्री विकासजैन, शेयरदलाल के निदेशकऔर श्रीअभिषेकश्रीवास्तव,प्राधिकृतप्रतिनिधि न्यायनिर्णयनअधिकारी केसमक्ष 15अक्तूबर 2018 कोउपस्थित हुए। वैयक्तिकसुनवाई केदौरान, न्यायनिर्णयनअधिकारी ने इसविषय सेसंबंधित कुछप्रासंगिकप्रश्न कियेतथा शेयर दलालने उनके लिएउत्तरप्रस्तुतकिये जो बैठककेकार्यवृत्तके रूप मेंलिखित में अभिलिखितकिये गये एवंउक्तकार्यवृत्तपर शेयर दलालकेप्रतिनिधियोंऔरन्यायनिर्णयनअधिकारी केद्वाराविधिवत्हस्ताक्षरकिये गये।

 

13.         प्राधिकरणके पास उपलब्धअभिलेखों,एससीएन के लिएशेयर दलाल केउत्तर औरवैयक्तिक सुनवाईके दौरान कियेगयेप्रस्तुत#2368;करणोंकी उचित जाँचकरने के बादन्यायनिर्णयनअधिकारी नेपाया कि शेयरदलाल नेअधिनियम कीधारा 42डी(8) के उपबंधका पालन नहींकिया। मामलेके सभी तथ्योंऔरपरिस्थितियोंपर विचार करनेके बादन्यायनिर्णयनअधिकारी नेप्राधिकरण के अध्यक्षको अधिनियम कीधारा 105सी कीउप-धारा (3) केअंतर्गत अपनीरिपोर्टप्रस्तुत की।उपर्युक्तरिपोर्ट मेंन्यायनिर्णयनअधिकारी ने अधिनियमकी धारा 105डीमें उल्लिखितकारकों को भीध्यान में रखातथाप्राधिकरण कोअधिनियम कीधारा 42डी कीउप-धारा (8) केअधीन रु. 10,00,000/- (दसलाख रुपये) काअर्थदंडलगाने कीसिफारिश की।

14.         प्राधिकरणने पत्रसंदर्भ सं.आईआरडीएआई/बीआरके/एटीएस/01/2019-20 दिनांक 15मार्च 2019 केद्वारान्यायनिर्णयनअधिकारी कीरिपोर्ट शेयरदलाल के साथसाझा की औरउनकीटिप्पणियाँमाँगीं।उपर्युक्तपत्र अवितरितरूप मेंप्राधिकरण केकार्यालय को 25 मार्च2019 को वापसप्राप्त हुआ।पूर्वोक्तपत्रन्यायनिर्णयनअधिकारी कीरिपोर्ट केसाथ पुनः एकबार शेयर दलालको प्रेषितकिया गया।

 

15.        प्राधिकरणके उपर्युक्तपत्र केप्रत्युत्तरमें शेयर दलालने अपने पत्रदिनांक 10अप्रैल 2019 केद्वारा अपनीटिप्पणियाँप्रस्तुत कीं।उपर्युक्तउत्तर मेंशेयर दलाल नेप्रस्तुतकिया कि बीमाउत्पाद बेचनेके द्वाराउन्होंनेमौद्रिक लाभप्राप्त नहींकिया है। शेयरदलाल ने यह भीप्रस्तुतकिया किउन्होंने अपनेभावी व्यवसायके लिए आधारनिर्मित करनाप्रारंभ किया,जिसनेदुर्भाग्यवशप्राधिकरण केध्यान कोआकर्षितकिया।उन्होंने आगेकहा कि समूचीप्रक्रियामें उन्होंनेपूँजी की विपुलराशि खो दी हैतथा उन्हेंबीमा दलालीलाइसेंसप्रदान करनेसे इनकार कियागया है। उन्होंनेप्राधिकरण सेअनुरोध कियाकि उन्हें दंडितनहीं कियाजाए।

 

16.         इसमामले मेंअंतिम निर्णयलेने से पहले,अधिनियम कीधारा 105सी(2) केअनुसारप्राधिकरण नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/बीआरके/एटीएस/02/2019-20 दिनांक 28 अगस्त2019 के द्वाराशेयर दलाल कोवैयक्तिक सुनवाईका एक अवसरप्रदान कियातथा सर्वे सं. 115/1,नानकरामगूडा,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,हैदराबाद-500 032 परस्थितप्राधिकरण केकार्यालय में3 सितंबर 2019 कोअपराह्न 3.30 बजेप्राधिकरण केसमक्षउपस्थित रहनेके लिए उन्हेंसूचित किया।शेयर दलाल नेप्राधिकरण केउपर्युक्तपत्र के लिएकोई उत्तरप्रस्तुतनहीं किया।तदुपरांत,प्राधिकरण नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/बीआरके/एटीएस/03/2019-20दिनांक 30सितंबर 2019 केद्वारा यहसूचित करते हुएएक और पत्रप्रेषित कियाकि वैयक्तिक सुनवाईके प्रस्तावके लिएप्राधिकरण कोकोई उत्तरनहीं मिला हैतथा यह भीसूचित किया कियदि इस मामलेमें उनके लिएवैयक्तिकसुनवाई के किसीअवसर कीआवश्यकताहैतो वेप्राधिकरण के पत्रकी प्राप्तिसे 7 दिन केअंदरप्राधिकरण कोसूचित करें।

 

17.         शेयरदलाल ने अपनेपत्र दिनांक 3अक्तूबर 2019 केद्वारा उत्तरप्रस्तुतकिया किउन्होंनेअतीत में कईअवसरों पर अपनासमस्तप्रस्तुतीकरणपहले ही देदिया है तथा यहकि इस विषयमेंप्राधिकरण कोआगे प्रस्तुत करनेके लिए उनकेपास कुछ भीनहीं है।

 

18.        उपर्युक्तको ध्यान मेंरखते हुए तथासभी तथ्यों,परिस्थितियोंऔर मामले केअभिलेखों मेंउपलब्धसामग्री परविचार करने केबाद, न्यायनिर्णयनअधिकारी कानिष्कर्ष किशेयर दलाल नेअधिनियम कीधारा 42डी(8) काउल्लंघन कियाहै, सिद्ध होजाता है।प्राधिकरण केपास पंजीकृतहुए बिना बीमामध्यस्थतामें लिप्त रहनाएवंप्राधिकरण केद्वारालाइसेंसीकृतकिये बिनाबीमा संबंधीव्यवसाय करनेके लिएमध्यवर्ती केरूप में कार्यकरना अधिनियमकी धारा 42डी(8) काउल्लंघन है। इसकेअतिरिक्त,मेसर्स एटीएसशेयरब्रोकर्स प्राइवेटलिमिटेड,सहयोगी कंपनीद्वारा अनधिकृतरूप में बीमा संबंधीकार्यकलापोंको रोकने केलिए मेसर्स लीडवेलइंश्योरेंसब्रोकरप्राइवेटलिमिटेड कोप्राधिकरण सेअनेक सूचनाएँभेजने के बावजूद,शेयर दलाल नेविनियामकनिदेशों केप्रतिअपर्याप्तध्यानदर्शाते हुएअनधिकृत बीमागतिविधियोंमें लिप्तरहना जारीरखा। चूँकिउक्त उल्लंघनविनियामकस्वरूप का हैतथा यह अधिनियमकी धारा 105(डी)(सी)के अंतर्गतआता है, अतःउक्त शेयरदलाल अधिनियममेंनिर्धारितअधिकतम दंड केलिए योग्य है।तदनुसार,अधिनियम की धारा105सी की उप-धारा(2) और धारा 105डीके साथ पठितधारा 42डी(8) केअंतर्गतप्राधिकरण केपास निहितशक्तियों केतौर पर, इसकेद्वारा उक्तशेयर दलालमेसर्स एटीएसशेयर ब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड पररु. 10,00,000/-(दस लाखरुपये) काअर्थदंडलगाया जाताहै।

 

19.         उक्तअर्थदंड शेयरदलाल केद्वारा इसआदेश कीप्राप्ति कीतारीख से 30 दिनकी अवधि केअंदर एनईएफटी / आरटीजीएसके माध्यम से(जिसका विवरणअलग से सूचितकिया जाएगा)विप्रेषितकिया जाएगा।शेयर दलाल केद्वारा विप्रेषणकी सूचना श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद-500032को भेजी जाए।

 

20.         यदिउक्त शेयरदलालप्राधिकरण केउपर्युक्त निर्णयसे असंतुष्टहै, तोअधिनियम कीधारा 110 केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीय न्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

 

 

दिनांकः 24जनवरी 2020 (डा.सुभाष सी.खुंटिआ)

स्थानःहैदराबाद अध्यक्ष

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