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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/029/001/2020
Date: 24/01/2020
मेसर्स एक्को जनरल इंश्यरेंस लि. के मामले में आदेश

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/029/001/2020 दिनांकः 24-01-2020

 

आदेश

 

मेसर्सएक्को जनरलइंश्यरेंस लि.के मामले मेंआदेश

 

निम्नलिखितके आधार पर

(i)      मेसर्सएक्को जनरलइंश्योरेंसलि. द्वारा जारीकिये गयेविज्ञापनोंके संबंध मेंभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (`प्राधिकरण अथवा `आईआरडीएआई’) द्वाराजारी किया गयाकारण बताओनोटिस (“एससीएन”) संदर्भ सं.आईआरडीएआई/एनएल/एजीआईएल/एडीवीटी/एससीएन/88/2019-20दिनांक 25 जुलाई2019.

(ii)     पूर्वोक्तएससीएन के लिएमेसर्स एक्कोजनरल इंश्योरेंसलि. (एजीआईएलअथवाबीमाकर्ता अथवा “कंपनी”) का उत्तरदिनांक 16अगस्त 2019.

(iii)     हैदराबादस्थित अपनेकार्यालय मेंप्राधिकरण केअध्यक्षद्वाराप्रदत्त 7अक्तूबर 2019 कोआयोजित वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएजीआईएलद्वारा किये गयेप्रस्तुतीकरण।

(iv)    ई-मेलदिनांक 30अक्तूबर 2019 औरई-मेल दिनांक 4दिसंबर 2019 केअनुसारवैयक्तिकसुनवाई के बादएजीआईएलद्वाराप्रस्तुतकिये गयेअतिरिक्तप्रस्तुतीकरण/ डेटा।

 

1. पृष्ठभूमिः

1.1   प्राधिकरणने व्यवसायविश्लेषण-विज्ञानपरियोजना(बीएपी) केविज्ञापनमाड्यूल मेंएजीआईएलद्वारा फाइलकिये गयेविज्ञापनोंएवं विभिन्नमाध्यमों मेंदेखे गयेविज्ञापनोंकी जाँच करतेसमय पाया किबीमाकर्ता नेआईआरडीए (बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 (इसआदेश में इसकेबाद उक्त विनियम के रूप मेंउल्लिखित) औरउसके अधीनजारी किये गयेमास्टरपरिपत्र केसंबंध मेंउपबंधों का उल्लंघनकिया है। अतःएससीएन 25जुलाई 2019 कोजारी किया गयाजिसका उत्तरएजीआईएलद्वारा पत्र दिनांक16 अगस्त 2019 केअनुसार दियागया। उस पत्रमें एजीआईएलद्वारा कियेगये अनुरोध केअनुसारएजीआईएल कोवैयक्तिकसुनवाई काअवसर 7अक्तूबर 2019 कोप्रदान कियागया।

 

1.2   श्रीवरुण दुआ,प्रबंधनिदेशक एवंमुख्य कार्यकारीअधिकारी,सुश्रीकरिश्मादेसाई, मुख्य अनुपालनअधिकारी, श्रीबीरेश गिरि,नियुक्त बीमांककएजीआईएल की ओरसे उक्तवैयक्तिकसुनवाई मेंउपस्थित थे। प्राधिकरणकी ओर सेसुश्रीयज्ञप्रियाभरत, मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन),श्री के.महीपालरेड्डी, उपमहाप्रबंधक(गैर-जीवन), श्रीप्रदीप कुमारसिंह, प्रबंधक(गैर-जीवन) भी उपस्थितथे।

1.3   एजीआईएलद्वारादिनांक 16अगस्त 2019 केअपने पत्रमें, 7 अक्तूबर 2019को वैयक्तिकसुनवाई केदौरान तथावैयक्तिकसुनवाई के बादई-मेल दिनांक 30अक्तूबर 2019 औरई-मेल दिनांक 4दिसंबर 2019 केअनुसार कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर प्राधिकरणद्वारा विचारकिया गया।

 

एससीएनमें किये गयेआरोप,बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणऔर प्राधिकरणके निर्णय इसकेनीचे दियेजाते हैं।

 

2. आरोप1:

2.1   बीमाकर्ताने आईआरडीए(बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 केविनियम 3(1)(v) तथामास्टरपरिपत्र सं.आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015 दिनांक13 अगस्त 2015 केखंड 10 काउल्लंघन कियाहै कि सभीविज्ञापनउनके प्रकाशनसे 7 दिन केअंदर फाइलकिये जानेचाहिए।

(i)      मोटरबीमा –क्विकराइड संबंधीविज्ञापन

(ii)     `एक्को जनरलइंश्योरेंस(अब आधिकारिकतौर पर विश्वका दूसरासर्वोत्तम दर्शातेहुए विज्ञापन

 

2.2   बीमाकर्ताकेप्रसुतीकरणोंका सारांश

2.2.1एजीआईएल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि क्विकराइड सेसंबंधितविज्ञापनयूआरएन सं. 250201819500157025के साथ बीएपीमें 12 जून 2018 कोफाइल कियागया। इसकेअतिरिक्त,वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएजीआईएल नेपुष्टि की किबीएपी प्रणालीमें कंपनीद्वाराविज्ञापन काचित्रमय भागही फाइल कियागया था। साथही, बीमाकर्ताने स्वीकारकिया कि अन्यपक्षकारअर्थात् क्विकराइड नेअतिरिक्तशर्तें जोड़ीहैं और विज्ञापनका कुछ हिस्साएजीआईएल कीजानकारी के बिनाजारी किया, जोकि नहीं करनाचाहिए था। बीमाकर्ताने उक्त चूकके लिएसुधारात्मककार्रवाई कीहै तथाविक्रेता `क्विकराइड अबएजीआईएल केसाथ संबद्धनहीं है।

 

2.2.2 एजीआईएलने इस तथ्य कोस्वीकार कियाकि विज्ञापनोंकी फाइलिंग नकरने में उनकीओर से असावधानीवशचूके हुई हैं।बीमाकर्ता नेविश्वास कियाकि विज्ञापनके रूप मेंसमाचार कीविषय-वस्तु कोफाइल करने कीआवश्यकतानहीं है और इसकारण से बीएपीमें इसे फाइलनहीं कियागया। अन्यथा,बीमाकर्ता नेप्राधिकरण कोआश्वस्त कियाकि विषय-वस्तुसे संभावितग्राहकों कोगुमराह करनाएजीआईएल का उद्देश्यनहीं था, जोइंश्योरेंसपोस्ट, यूकेनामक एकस्वतंत्रएजेंसी द्वारापोस्ट कियागया था।

2.3आरोप 1 परनिर्णयः

2.3.1अधूरेविज्ञापनोंऔर उपर्युक्तविज्ञापनोंको फाइल नकरनाबीमाकर्ताद्वारास्वीकार कियागया। तथापि,बीमाकर्ताद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणोंऔर उनकेद्वारा दियेगये आश्वासनके आधार पर किअनुपालनसुनिश्चितकरने केलिएविज्ञापनकी प्रक्रियाको पुनःपरिभाषितकिया गया है,बीमाकर्ता कोइसके द्वाराचेतावनी दीजाती है तथाआईआरडीए (बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 औरउसके अधीनजारी किये गयेमास्टर परिपत्रका सावधानीपूर्वकपालन करने कानिदेश दियाजाता है ताकिइस प्रकार कीचूकों कीपुनरावृत्तिको रोका जासके।

3.आरोप 2:

3.1 आईआरडीए(बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 केविनियम 2(घ)(iii) के साथ पठितविनियम 12 एवंमास्टरपरिपत्र संदर्भःआईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/147/08/2015 दिनांक13 अगस्त 2015 केखंड 3.4.2.4 और 3.4.1.2 काउल्लंघन किविज्ञापनभ्रामक नहींहोने चाहिए।

i. मोटरबीमा क्विकराइड संबंधीविज्ञापन

ii. रु.2299/- केप्रीमियम काविज्ञापन

 

3.2बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांश

 

3.2.1बीमाकर्ता नेप्रस्तुतीकरणकिया कि मोटरबीमा क्विकराइड संबंधीविज्ञापनकेवल उत्पादके बारे मेंआगे और पूछताछकरने कीअपेक्षा करताहै तथा किसीउत्पादविशिष्टसूचना और पालिसीकी शर्तों काउल्लेख नहींकरता। कंपनी नेपालिसीसंविदा कीकिसी सीमा / शर्तको नहीं छोड़ाहै क्योंकिसूचना नेविज्ञापन के संबंधमें किसीउत्पादविशिष्टजानकारी पर विशेषबल नहीं दियाहै। जब कोईग्राहकविज्ञापन परक्लिक करने केद्वारा अधिकजानकारी प्राप्तकरने के लिएचयन करता है,तब ग्राहक कोकंपनी कीवेबसाइट परअनुप्रेषित (रीडाइरेक्ट)किया जाता हैजहाँविशेषताओँ,लाभों, अपवर्जनोंआदि का विवरणदेते हुएनमूनावाक्यरचना केसाथ सभीआवश्यकअस्वीकरण(डिसक्लेमर)किसी भी अतिरिक्तसंदर्भ के लिएउपलब्ध हैं।

 

3.2.2 सभीबीमापालिसियों कीबिक्री फाइलकिये गये उत्पादकी मानकशर्तों केअधीन की जारही है। बड़ेसेडान कारचित्रों (1000सीसी से अधिकइंजन सेयुक्त) के साथफोटोग्राफोंमें दिखायेगये रूप मेंरु. 2299/-के लिए जारीकिये गयेविभिन्नविज्ञापनकेवल बीमाकंपनी केप्रस्तावोंके बारे मेंजानने कीइच्छाउत्पन्न करनेके लिएग्राहकों कोप्रस्तुतकिये गयेमात्रनिदर्शन हेतुथे। ग्राहकोंको भ्रमितकरने औरअग्रताएँउत्पन्न करनेका कोईविशिष्टउद्देश्यनहीं था,क्योंकिअंतिम प्रस्तावसदैव मानकजोखिम-अंकनमानदंडों के अनुसारएवं इस धारणापर होगा कि आनलाइनकौशल रखने वालेग्राहकनिश्चित रूपसे मोटर बीमा रक्षाके लिए मूलभूतजानकारी औरअपेक्षाओँ कोसमझेंगे।

  

3.2.3बीमाकर्ता नेस्पष्ट कियाकि विज्ञापनपर उपभोक्ताओंकीप्रतिक्रियाकी जाँच करनेके लिएउन्होंनेबहुविधमेक-माडलनमूनों के लिएप्रायोगिकतौर पर एकविज्ञापनअभियानचलाया। इसकेलिए समान रूपसे निर्माणात्मक,बहुविधशीर्षस्थविक्रय वालेवाहनों का चयनकिया गया। प्रारंभिकप्रीमियमका परिकलनइंजन सीसी औरलागू अन्यपक्ष प्रीमियमस्तर पर विचारकरते हुए कियागया। यद्यपि यहसभी माडलों केलिए सही था, परयह ह्युंडाई आई10के लिए गलतनिकला,क्योंकिह्युंडाई ने1000सीसी से कम आई10को प्रारंभनहीं किया। यहएक त्रुटि थीऔर ग्राहकोंको भ्रमितकरने का कंपनीका कोईउद्देश्यनहीं था। इसकेसाथ प्रस्तुतकिये गये सभीअन्यविज्ञापनोंका प्रीमियम सहीथा और उपलब्धपरिवर्तियोंके लिए सही टीपीस्तरों औरइंजन सीसी कोध्यान मेंरखते हुए यहनिर्धारितकिया गया था।साथ ही, बीमाकर्ताने आई10क्रियेटिव कोवापस लेने केलिएप्रक्रियाप्रारंभ की औरउनकीजोखिम-अंकन टीमऐसे सभीमाडलों के लिएप्रारंभिककीमत की समीक्षाकर रही है।

 

3.3 आरोप2 पर निर्णयः

 

3.3.1मोटर बीमा –क्विक राइडसंबंधी विज्ञापनअनुचित अथवाभ्रामक पायागया है क्योंकिवह पालिसीसंविदा कीसीमाओं/शर्तोंको अपर्याप्तरूप से प्रकटकरता है। मास्टरपरिपत्र सं.आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015 दिनांक13 अगस्त 2015 केखंड 3.4.2.4 केअनुसारविज्ञापन कोचाहिए कि वहतदनुरूपी सीमाओं/शर्तों/निहितार्थोंको प्रकट कियेबिना लाभों काप्रकटीकरणआंशिक रूप सेन करे। यहदेखा गया है किबीमाकर्ता नेउसके बाद उक्तचूक के लिएसुधारात्मककार्रवाई कीहै।

 

3.3.2एजीआईएल नेरु. 2,299/-से प्रारंभकरके कार बीमादर्शाते हुएविभिन्नविज्ञापनजारी किये हैंतथा निजी कारपैकेज बीमाउत्पाद केअंतर्गतबीएपी मेंफाइल किया है।बीमाकर्ता नेरु. 100,000 परआईडीवी, 50% एनसीबीतथा 1000 सीसी सेअनधिक निजीकार के अन्य पक्षप्रीमियम कीधारणा के साथप्रीमियमविवरणप्रस्तुतकिये हैं,परंतुविज्ञापनसेडान प्रकारकी और अन्यप्रकार कीकारों का अंकनकरता है जिनकीइंजन कीक्यूबिकक्षमता 1000 सीसीसे अधिक है। 1000सीसी से अधिकइंजन से युक्तकारों के लिएसही न्यूनतमअन्य पक्षप्रीमियम रु. 2,863/-होना चाहिए,न कि बीमाकर्ताद्वारासोदाहरणस्पष्ट कियेगये रूप में।

3.3.3एजीआईएल कास्पष्टीकरणकि प्रारंभिकप्रीमियमका परिकलनइंजन सीसी औरलागू अन्यपक्ष प्रीमियमस्तर (स्लैब)को ध्यान मेंरखते हुए कियागया है,यद्यपि वह सभीमाडल के लिएसही है, फिर भी स्वीकार्यनहीं है। यहदेखा गया हैकि वाहन कासही मेक औरमाडलविज्ञापनोंमें नहीं दियागया है।विज्ञापनोंमें संभावितग्राहकों सेकी गई अपीलकारों का मेकऔर माडल प्रकटकिये बिनाकारों काचित्रणप्रस्तुतकरने के माध्यमसे की गई हैतथा यह यहभ्रामक सूचनाके समान है।

 

3.3.4 बीमाकर्ताने अपने उत्तरमें उक्तत्रुटि को स्वीकारकिया किह्युंडाई आई10के लिए, यह गलतरूप मेंप्रस्तुतकिया गया हैक्योंकिह्युंडाई ने1000सीसी से कम आई10प्रारंभ नहींकिया है। अतःउक्तविज्ञापनउपर्युक्तविनियमों केविनियम 2(घ)(iii) केअंतर्गतपरिभाषित रूपमें अनुचितअथवा भ्रामकहै तथा वह एकभ्रमजनकतरीके सेसूचना देती हैऔर उक्तधारणाएँवर्णित निजीकार के प्रकारोंके अनुसारनहीं हैं।

3.3.5कारण बताओनोटिस के लिएबीमाकर्ता केप्रत्युत्तरोंएवं वैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणकी जाँच करनेपर यह साबितहुआ है कि उपर्युक्तविज्ञापनआईआरडीए (बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 केविनियम 12अर्थात् भारतीयविज्ञापनमानक परिषद(एएससीआई)द्वारा यथानिर्धारितव्यावसायिकआचरण केमान्यताप्राप्तमानक किविज्ञापनभ्रामक नहींहोने चाहिए,का उल्लंघनकरते हैं।उक्तविज्ञापन मास्टरपरिपत्र केखंड 3.4.1.2 काउल्लंघन करताहै जो यहअपेक्षा करताहै किविज्ञापन कोसभी संबंधितधारणाओं काप्रकटीकरणकरना चाहिए।

 

3.3.6 एजीआईएलद्वाराप्रस्तुतडेटा केअनुसार, ह्युंडाईआई10 संबंधीविज्ञापन,विज्ञापनजारी करने कीतारीख से सौदिन से अधिकसमय के लिएडिजिटलमाध्यम मेंप्रदर्शन मेंथा। भ्रामकस्वरूप केविज्ञापन केप्रकाशन कोध्यान मेंरखते हुए,बीमा अधिनियम,1938 की धारा 102 तथाउसमें कियेगये संशोधनोंके अंतर्गतप्राधिकरणमें निहितशक्तियों का प्रयोगकरते हुए,बीमाकर्ता परउक्त उल्लंघनअवधि के लिएरु. 1,00,00,000 (केवल एककरोड़ रुपये)का अर्थदंड लगायाजाता है।

 

3.3.7इसकेअतिरिक्त,बीमाकर्ता कोनिदेश दिया जाताहै कि लागूविनियामकउपबंधों औरसमय-समय परउनके अधीनजारी किये गयेदिशानिर्देशोंको विधिवत्ध्यान मेंरखते हुए बीमारक्षा (कवर) संबंधीपूरी और सहीसूचना के साथविज्ञापन जारीकरे।

 

4.आरोप 3:

 

4.1 मास्टरपरिपत्रसंदर्भआईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015 दिनांक13 अगस्त 2015 केखंड सं. 4.1 काउल्लंघन।अमेज़नएकमात्रअभियान केअंतर्गत फाइलकिया गया –विज्ञापनयूआईएन157एनएडी201819047.

 

4.2बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांश

 

4.2.1बीमाकर्ता ने प्रस्तुतीकरणकिया है किएकमात्रप्रस्तावोंके लिए अमेज़नग्राहकों काविज्ञापनविभेदीकरण केलिए बीमांकिककीमत-निर्धारणद्वाराविधिवत्अनुमोदितसामाजिक समूह/लाग-इन आधार वालीडिस्काउंटोंके आधार परअर्थात्व्यक्तियोंके सामाजिकनेटवर्कप्रोफाइल तथाकंपनी के लिएप्रत्यक्षई-आधारितविक्रय के रूपमें स्रोतीकृतकिये जाने केआधार पर था।

 

4.2.2कंपनी नेविज्ञापनअवेदन मेंअमेज़न का विवरणअसावधानीवशप्रविष्टनहीं किया था।अब से कंपनीप्राधिकरण केपास विवरण औरफार्म फाइल करतेसमय अत्यंतसावधानी बरतरही है।

 

4.3आरोप 3 परनिर्णयः

 

4.3.1एजीआईएल नेयूआईएन 157एनएडी201819047से युक्तविज्ञापन `विशिष्टबीमा भागीदार के रूप मेंअमेज़नएकमात्रअभियान केअंतर्गत फाइलकिया है।एजीआईएल नेउत्तर दिनांक16 अक्तूबर 2018 मेंपुष्टि की कियह एक एकमात्रसह-ब्रैंडउत्पाद है जोप्राधिकरणद्वारा नोटकिया गया हैऔर साथ ही,बिक्री पूरीकरने पर नकदीवापसी केक्रेडिट काकोई प्रस्तावनहीं किया गयाहै।

तथापि,यह पाया गयाहै कि प्रस्तुतविज्ञापनआवेदन मेंबीमाकर्ता ने यहविज्ञापनफाइल करते समयअमेज़न का नामप्रस्तुतनहीं किया है।अतः उक्तफाइलिंग मेंपूरी जानकारीनहीं दी गईथी।

 

4.3.2बीमाकर्ता नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान, प्राधिकरणद्वारा बतायेगये अमेज़नविज्ञापनफोटो के लिए स्रोतकी पुष्टिकरने का भीअनुरोध किया,क्योंकि उनकाविश्वास है कियह उनकेद्वारा फाइलनहीं किया गयाहोगा। तथापि,बाद में ई-मेलदिनांक 29अक्तूबर 2019 केद्वाराबीमाकर्ता कोइस बात कीपुष्टि की गईकि उक्त फोटोका स्रोतवास्तव मेंएजीआईएल केबीएपीफाइलिंग सेहै।

 

4.3.3इसके अलावा,मास्टरपरिपत्र केखंड 4.1 के अनुसार,अन्यपक्षकारों केसाथब्रैंडिंग काअर्थ होगा किबीमामध्यवर्ती कोछोड़कर किसीअन्य व्यक्ति/संघ/संस्था काउपयोगबीमाकर्ता/मध्यवर्तीके किसीविज्ञापन पर केवलतभी किया जासकता है जब वहसंभावितग्राहक अथवापालिसीधारकसे बीमा कीकोई पालिसीखरीदने,नवीकृत करने,बढ़ाने,प्रतिधारितकरने अथवाआशोधित करनेके लिए अनुरोधनहीं करता। परंतुउक्तविज्ञापन इसविशेषता कोदर्शाता है किवह कैसे कामकरता हैजिसमेंबिक्री को पूराकरना औरअमेज़नद्वारा नकदीवापसी का क्रेडिटिंगशामिल है। इसस्थिति केहोते हुए कि विज्ञापनोंकी विषय-वस्तुसंभावितग्राहक अथवापालिसीधारकसे बीमापालिसीखरीदने के लिएअनुरोध करतीहै, उपर्युक्तविज्ञापनमास्टरपरिपत्रसंदर्भआईआरडीएआई/ जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/ 2015दिनांक 13अगस्त 2015 के खंड4.1 का उल्लंघनकरता है।

 

4.3.4बीमाकर्ता केप्रत्युत्तरको ध्यान मेंरखते हुए किउपर्युक्तविनियमों काअनुपालन सुनिश्चितकरने के लिएउक्तविज्ञापन कीप्रक्रिया कोपुनःपरिभाषितकिया गया है,बीमाकर्ता कोनिदेश दियाजाता है किआईआरडीए (बीमाविज्ञापन औरप्रकटीकरण)विनियम, 2000 एवंमास्टरपरिपत्र काअनुपालन करनेमें सावधानीऔर सतर्कताबरते।

 

4.3.5जहाँ तक कारबीमा खरीदराशि के 5% तकनकदी वापसीदर्शाने वालेविज्ञापन औरअमेज़नद्वारा नकदीवापसी क्रेडिटकरने कीविशेषता सेयुक्तविज्ञापन कासंबंध है, येबीमा अधिनियम,1938 की धारा 41(1) काउल्लंघन करतेहैं। इस विषयकी जाँच बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 105सी के अधीनन्यायनिर्णयनअधिकारीद्वारा की जारही है।

 

5. आरोप4:

5.1 मास्टरपरिपत्रसंदर्भआईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015 दिनांक13 अगस्त 2015 केखंड सं. 5.3 काउल्लंघन। एक्कोजीआईसीएल कोदर्शानेवालाविज्ञापन (अबआधिकारिक तौरपर विश्व कादूसरासर्वोत्तम)। किसी भीविज्ञापन मेंकिसी भीमानदंड केआधार पर बीमाबाजार मेंअपनी स्थितिके संबंध मेंकिसी बीमाकंपनी द्वारास्थान-निर्धारण(रैंकिंग) काकोई दावाअनुमति-योग्यनहीं है”

   

5.2बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांशः

 

बीमाकर्ताने अपने लिखितउत्तर मेंप्रस्तुतीकरणकिया है कि यहकंपनी काविश्वास औरसमझ रही है किबीमाविज्ञापनोंसंबंधीमास्टर परिपत्रके खंड 5.1 और 5.2 केअनुसाररेटिंग/अवार्डका कोई दावातब प्रकाशितकिया जा सकता हैयदि वह उनसंस्थाओंद्वारा घोषितरेटिंग/अवार्डपर आधारित है जोबीमाकर्ताओंऔर उनकीसहयोगीसंस्थाओं से स्वतंत्रहैं। तथापि,बीमाकर्ताओंऔर उनकीसंबद्धसंस्थाओं कोचाहिए कि ऐसीस्वतंत्रसंस्थाओं सेसेवाएँप्राप्त नकरें जिससेकोई रेटिंग/अवार्डप्राप्त कियाजा सके। उक्तविज्ञापन इंश्योरेंसपोस्ट, यूकेनामक एकस्वतंत्र एजेंसीद्वाराप्रकाशितकिया गया औरएजीसीएल काउक्त संस्थासे कोईसंबद्धतानहीं है जिसनेउक्तविषय-वस्तु कोप्रवर्तितकिया। बीमाकर्ताने प्राधिकरणको आश्वस्तकिया कि उक्तविषय-वस्तु सेसंभावितग्राहकों कोभ्रमित करनेका एजीआईएल काकोई इरादानहीं था तथाकेवल स्रोत केसाथ उक्तविज्ञापन कीवेब लिंक कासाझा किया गयाजैसा कि उक्तएजेंसीद्वारा प्रकाशितकिया गया।

 

5.3आरोप 4 परनिर्णयः

 

5.3.1विज्ञापन जोएक्को जनरलइंश्योरेंसको दर्शाता है(अब आधिकारिकतौर पर विश्वमें दूसरा सर्वोत्तमहै), ने मास्टरपरिपत्र केखंड सं. 5.3 काउल्लंघन कियाहै।बीमाकर्ता काप्रस्तुतीकरणकि विज्ञापनएक स्वतंत्रएजेंसीद्वारा प्रकाशितकिया गया औरकेवल उक्त विज्ञापनकी वेब लिंकएजीआईएलद्वाराप्रस्तुत कीगई, स्वीकार्यनहीं है। यहमेरीसुविचारित रायहै किबीमाकर्ता कोविज्ञापन केलिए वेब लिंककी सुविधादेने के बजायवास्तव मेंकिसी भीसंस्था केसंबंध में ऐसेविज्ञापनदेने से आपत्तिकरनी चाहिए जोबीमाकर्ताओंके लिए लागूवर्तमानविनियमों / परिपत्रोंका अनुपालननहीं करतेहों।

 

5.3.2उक्तप्रस्तुतीकरणपर विचार करतेहुए कि कंपनीने उपर्युक्तविज्ञापन कोहटाया है तथा वैयक्तिकसुनवाई मेंएजीआईएलद्वारा दिये गयेआश्वासन केआधार पर किविज्ञापनसंबंधी विनियमोंऔर परिपत्रोंका अनुपालनसुनिश्चित करनेके लिए उक्तप्रक्रिया कोपुनः परिभाषितकिया गया है,बीमाकर्ता कोइसके द्वाराचेतावनी दीजाती है किआईआरडीए (बीमाविज्ञापन और प्रकटीकरण)विनियम, 2000 औरउनके अधीनजारी किये गयेमास्टरपरिपत्र काअनुपालन करनेमें सावधानीऔर सतर्कताबरते।

 

6.निर्णयों कासारांशः

आरोप सं.

उपबंधों का उल्लंघन

निर्णय

1

आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 का विनियम 3(1)(v) और मास्टर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/147/08/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 का खंड 10

चेतावनी और निर्देश

2

आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2(घ)(iii) के साथ पठित विनियम 12 तथा मास्टर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/147/08/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 का खंड 3.4.2.4 और 3.4.1.2

i.एक करोड़ रुपये का अर्थदंड

ii.निर्देश

3

मास्टर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध /147/08/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 का खंड सं. 4.1

निर्देश

4

मास्टर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध /147/08/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 का खंड सं. 5.3

चेतावनी

 

निष्कर्षके तौर पर,जैसा किसंबंधितआरोपों केअंतर्गतनिर्देश दियागया है, रु. 1,00,00,000/- (केवलएक करोड़रुपये) काअर्थदंडबीमाकर्ता द्वाराइस आदेश कीप्राप्ति से 15दिन की अवधिके अंदरएनईएफटी/आरटीजीएस केमाध्यम से(जिसका विवरणअलग से सूचितकिया जाएगा)विप्रेषितकिया जाएगा।विप्रेषण की सूचनासुश्रीयज्ञप्रियाभरत, मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन) कोभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,गच्चीबौली,हैदराबाद-500032 केपते पर भेजीजाए।

 

इसकेअतिरिक्त,

(i)      उक्तआदेशबीमाकर्ता केबोर्ड केसमक्ष बोर्डकी आगामी बैठकमें प्रस्तुतकिया जाएगातथा बीमाकर्ताविचार-विमर्शकेकार्यवृत्तकी एक प्रतिप्रस्तुतकरेगा।

(ii)     साधारणबीमाकर्तादिये गयेनिर्देशों परकी गईकार्रवाई कीएक रिपोर्टप्राधिकरण कोइस आदेश कीप्राप्ति से 90दिन के अंदरप्रस्तुत करेगा।

(iii)     यदिएजीआईएल इसआदेश सेअसंतुष्ट है,तो बीमा अधिनियम,1938 की धारा 110 केउपबंधों केअनुसार प्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण (एसएटी)को अपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

 

(डा. सुभाष सी.खुंटिआ)

अध्यक्ष

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 24जनवरी 2020

 

 

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