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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/019/01/2020
Date: 14/01/2020
बिक्री केन्द्र (पीओएस) के माध्यम से मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का

 

 

 

आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/019/01/2020 13 जनवरी 2020

 

प्रति,

सभीसाधारण औरस्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ता

सभी बीमामध्यवर्तीसंस्थाएँ

 

विषयःबिक्रीकेन्द्र(पीओएस) केमाध्यम से मानकवैयक्तिकस्वास्थ्यबीमा उत्पादका विपणन

 

प्राधिकरणने अपनेदिशानिर्देशसंदर्भ सं.आईआरडीएआई/ एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/ 001/ 01/ 2020दिनांक 1जनवरी 2020 केद्वारा एकक्षतिपूर्तिआधारित मानकस्वास्थ्यबीमा उत्पाद – आरोग्यसंजीवनीपालिसी”प्रारंभ कियाहै। उच्चतरबीमा कवरेजप्राप्त करनेतथा बीमाव्यापन मेंसुधार लाने केलिए यहअत्यावश्यकसमझा गया हैकि बीमाउद्योग मेंप्रचलित सभीवर्तमानवितरणमाध्यमों केद्वारा आरोग्यसंजीवनीपालिसी केवितरण कीअनुमति दीजाए।

 

तदनुसार,आंशिक आशोधनमें,आईआरडीएआईपरिपत्र सं.आईआरडीएआई/ आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/ 239/ 2017 दिनांक 25अक्तूबर 2017 कीशर्त सं. (iii) कोनिम्नानुसारप्रतिस्थापितकिया गया हैः

 

“iii)ऐसेउत्पादों कीसंख्याजिन्हेंपीओएस उत्पादके रूप मेंफाइल किया जासकता है, कीउच्चतम सीमातीन (3) प्रतिबीमा कंपनीरखी गई है।इनतीन बीमा उत्पादोंके अतिरिक्त, मानकस्वास्थ्यबीमा उत्पाद आरोग्यसंजीवनीपालिसीको भी बिक्रीकेन्द्र (पीओएस)के माध्यम सेविपणन कियेजाने के लिए अनुमतिदी जाती है।

 

ऊपरसंदर्भितपरिपत्र कीसभी अन्यशर्तें अपरिवर्तितहैं।

 

 

टी. एल.अलमेलु

सदस्य(गैर-जीवन)

 

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