Document Detail

Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ ओआरडी/ एफए/ 008/ 01/ 2020
Date: 09/01/2020
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में आदेश

संदर्भ:आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/एफए/ 008/01/ 2020

 

चोलामंडलमएमएस जनरलइंश्योरेंसकंपनीलिमिटेड केमामले मेंआदेश

 

निम्नलिखितके आधार पर

 

(i)      भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (प्राधिकरण/आईआरडीएआई)द्वारासंचालित वर्ष2016-17 के लिए वित्तीयविवरणों कीजाँच के संबंधमें कारण बताओनोटिस (इसआदेश में इसकेबाद “एससीएन के रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं. 191/एफएण्डए(एनएल)/जीसीएम/02/2017-18/125दिनांक 20 मई 2019 ।

(ii)     माँगी गईसूचना के लिएदिनांक 13 फरवरी2018, 2 जुलाई 2018, 23नवंबर 2018, 20दिसंबर 2018, 11 जून 2019और 6 सितंबर 2019 केपत्रों केद्वारासाधारणबीमाकर्ता काउत्तर।

(iii)     प्राधिकरणके अध्यक्ष केद्वाराहैदराबाद स्थितअपनेकार्यालय मेंली गई 28 अगस्त 2019को अपराह्न 4.00बजे आयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरान चोलामंडलमजनरलइंश्योरेंसकंपनीलिमिटेड (चोलाएमएस/साधारणबीमाकर्ता)द्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणऔर अनुवर्तीप्रस्तुतीकरणदिनांक 6सितंबर 2019।

 

पृष्ठभूमि

 

2.प्राधिकरण नेसाधारणबीमाकर्ता केवित्तीय वर्ष2016-17 के लिएवित्तीयविवरणों की एकपरोक्ष(आफ़-साइट)विश्लेषणसंचालित कियाथा तथाप्राधिकरण केपत्र संदर्भसं. 191/एफएण्डए(एनएल)/जीसीएम/एएनए/01/2017-18/186दिनांक 12जनवरी 2018 केद्वारासाधारणबीमाकर्ता केपास कुछटिप्पणियाँ /अभिमतउठाये थे।

 

3. साधारणबीमाकर्ता नेपत्र दिनांक 13फरवरी 2018 केद्वाराप्रस्तुतीकरणकिया कि रु. 118.66करोड़ केविक्रेताअग्रिमों काभुगतानवित्तीय वर्ष2016-17 में कियेगये थे।तथापि, साधारणबीमाकर्ता नेपक्षकार-वारविवरणप्रस्तुतनहीं किया था।तदनुसार,भुगतान कियेगये अग्रिमोंके स्वरूप केसंक्षिप्तविवरण के साथएकपक्षकार-वारसूचीप्राधिकरणद्वारा दिनांक11 जून 2018 के ई-मेलके अनुसारमाँगी गई थी। उक्तसाधारणबीमाकर्ता नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/चोलाएमएस/सीओएमपी/फाइनकोरीसजून 2018/045दिनांक 2जुलाई 2018 केद्वारा अपनाउत्तर प्रस्तुतकिया। साधारणबीमाकर्ता केद्वारा प्रस्तुतपक्षकार-वारविवरण कीजाँच-पड़तालकरने के बादयहपाया गया किरु. 118.66 करोड़में से रु. 114.43 करोड़की राशि उनपक्षकारों जोकारपोरेटएजेंट थे,संबंधितपक्षकारों औरमूल उपस्करविनिर्माता(आटोमोबाइलोंके ओईएम) कोअदा की गई थीजिसका निपटान /समायोजनउक्त वर्ष केदौरान नहींकिया गया है तथाशेष राशि 31.03.2017 कीस्थिति केअनुसार बकायारह गई। इसकेअतिरिक्त,उक्त उत्तरमें यह कहागया कि उपर्युक्तअग्रिमों काभुगतान विज्ञापनों,श्रमशक्ति कीआपूर्ति औरजोखिम निर्धारणसेवाओँ के लिएकिया गया था।साधारण बीमाकर्ताको प्राधिकरणके दिनांक 12नवंबर 2018 के ई-मेलद्वारा आगेसूचित कियागया कि इनप्रदत्त अग्रिमोंके संबंध मेंअन्य विवरण केसाथ निम्नलिखितसूचनाप्रस्तुतकरेः

क. पिछले 3वर्षों के लिएबकाया(पक्षकार-वार)न्यूनतम औरअधिकतम शेष;

ख. इनपक्षकारों कोअदा किये गयेअग्रिम के आधारपरविज्ञापनोंपर व्यय की गईअनुवर्ती राशि; और

ग. इनपक्षकारों केसाथ किये गयेकरार।

 

साधारणबीमाकर्ता नेअपने पत्रसंदर्भ सं. आईआरडीएआई/चोलएमएस/सीओएमपीएमआईएससी/नवंबर 2018/118दिनांक 23नवंबर 2018 केद्वारा उत्तरदिया। तथापि,उपर्युक्तपैरा 2(क) और (ख) परमाँगा गयाविवरणप्रस्तुतनहीं कियागया। तदनुसार,उपर्युकतविवरणप्रस्तुतकरने के लिए साधारणबीमाकर्ता कोविशेष रूप सेसूचित करतेहुए ई-मेलदिनांक 6दिसंबर 2018 केद्वारा एकअनुस्मारकभेजा गया। साधारणबीमाकर्ता नेपत्र संदर्भःआईआरडीएआई/ चोलाएमएस/सीओएमपी/एफएसकोरीस/दिसं.2018/128 दिनांक 20दिसंबर 2018द्वारा उत्तरदिया तथा उपर्युक्तपैरा 3(क) और (ख)में माँगा गयाविवरण प्रस्तुतकिया।प्राधिकरण ने इसकीजाँच की तथायह पाया किउक्तअग्रिमों काभुगतानविभिन्नपक्षकारों कोनिम्नानुसार कियागया थाः

क.   अशोकालेलैंडलिमिटेड जो एकओईएम है, को रु.22.98 करोड़;

ख.   चोलाएमएस रिस्कसर्विसेज़लिमिटेड,साधारण बीमाकर्ताकी समूह कंपनीको रु. 9.39 करोड़;

ग.    मेसर्सडीएचएफएल सेल्सएण्डसर्विसेज़लिमिटेड,साधारण बीमाकर्ताके कारपोरेटएजेंट कीसहयोगी कंपनीको रु. 40.96 करोड़;

घ.    चोलइंश्योरेंसडिस्ट्रिब्यूशनसर्विसेज़प्राइवेटलिमिटेड, बीमावितरण सेवाएँदेनेवालेसाधारणबीमाकर्ता केएक संबंधितपक्षकार औरकारपोरेटएजेंट को रु. 42.47 करोड़।

 

इसकेअतिरिक्त,साधारणबीमाकर्ता नेपत्र दिनांक 20दिसंबर 2018द्वारापुष्टि की किउक्त अग्रिमोंका समायोजनतदुपरांतविज्ञापन,प्रचार औरश्रमशक्ति कीआपूर्ति केलिए किया गयाथा।

 

4. साधारणबीमाकर्ता केद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेके बाद, 20 मई 2019 कोएक एससीएनजारी कियागया, जिसका उत्तरसाधारणबीमाकर्ता केद्वारा पत्रदिनांक 11 जून 2019 द्वारादिया गया। उक्त पत्र मेंसाधारण बीमाकर्ताके द्वाराकिये गयेअनुरोध केअनुसार साधारणबीमाकर्ता कोवैयक्तिकसुनवाई का एकअवसर दिनांक 28अगस्त 2019 कोप्रदान कियागया।

 

5. श्री एस.एस.गोपालरत्नम,एमडी और सीईओ,श्री वी. सूर्यनारायण,अध्यक्ष औरमुख्यपरिचालन अधिकारी,श्रीवेणुगोपालनएस., मुख्यवित्तीय अधिकारी,श्री एस.वेदनारायणन,अध्यक्ष – नयाव्यवसाय तथाश्री सुरेशकृष्णन, मुख्यअनुपालनअधिकारीसाधारणबीमाकर्ता कीओर से उक्तवैयक्तिकसुनवाई मेंउपस्थित थे।प्राधिकरण कीओर से सुश्रीयज्ञप्रियाभरत, मुख्य महाप्रबंधक(गैर-जीवन),श्री आर. के.शर्मा, महाप्रबंधक(एफएण्डएगैर-जीवन),सुश्री जमुना चौधरी,सहायकमहाप्रबंधक(एफएण्डएगैर-जीवन) औरसुश्री नैनागोयल, सहायकप्रबंधक(एफएण्डए गैर-जीवन)भी उपस्थितथे।

 

6. 28 अगस्त 2019 कोवैयक्तिकसुनवाई केदौरान साधारणबीमाकर्ता केद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंऔर उनके पत्रदिनांक 6सितंबर 2019 केद्वारा प्रस्तुतअनुवर्तीसूचना परप्राधकरणद्वारा विचारकिया गया है।

 

7. आरोप

भारत मेंबीमाकर्ताओंके लिएकारपोरेटअभिशासन हेतुदिशानिर्देश,2016 के अंतर्गतपैराग्राफ 6 -नियंत्रणकार्य काउल्लंघन

 

8.टिप्पणियोंकापक्षकार-वारसार, साधारणबीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणऔर प्राधिकरणका निष्कर्षनिम्नानुसारहैः

 

8.1 अशोकलेलैंडलिमिटेडः

8.1.1 टिप्पणियोंका सारांशः

रु. 22.98 करोड़की राशि काभुगतानअग्रिम रूप सेकिया गया औरइसका समायोजन31 मार्च 2017 केबाद प्रस्तुतमासिक बिलोंके लिए विज्ञापनऔर प्रचारहेतु व्ययोंके रूप मेंकिया गया।तथापि, यह देखागया कि उक्तप्राप्तकर्ताप्रधान रूप सेविज्ञापन केव्यवसाय मेंलगा हुआ नहींहै।

 

8.1.2 प्रस्तुतीकरणका सारांशः

चोला एमएसने भारत भरमें व्याप्तअशोक लेलैंडलि. केविभिन्न संपर्क-स्थलोंपर विज्ञापनहोर्डिंग,बोर्ड रखने केलिए अशोकलेलैंड के साथकरार किया है तथाउक्तसंपर्क-स्थलोंके आधार परप्रत्येक माहप्रभारों काभुगतान कियागया औरप्राप्त प्रीमियमके साथ कोई सहबद्धता(लिंकेज) नहींहै। भुगतान कीगई राशि केवलसभीसंपर्क-स्थलोंपर प्रदर्शितकिये गयेहोर्डिंगोंकी संख्या / अन्यविज्ञापनसामग्री केआधार पर हीहै।

 

8.1.3 निष्कर्षः

परोक्ष(आफ़-साइट)विश्लेषण केदौरानप्रस्तुतदस्तावेजोंऔर एससीएन केप्रत्युत्तरमें प्राधिकरणको किये गयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेपरनिम्नलिखित स्थितिपाई गई हैः

(i)      साधारणबीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंके अनुसार,राशि काभुगतानहोर्डिंगोंकी संख्या / संपर्क-स्थलोंकी संख्या परमासिक आधार परकिया गया जबकिरु. 22.98 करोड़ कीएकमुश्त राशिका भुगतानअग्रिम रूप सेकिया गया। यहज्ञात नहीं हैकि साधारण बीमाकर्ताकिस आधार परयह दावा करतारहा है कि रु. 22.98करोड़ की राशिका भुगतानहोर्डिंगों/संपर्क-स्थलोंकी संख्या केआधार पर कियागया।

(ii)     इसकेअलावा,होर्डिंगोंऔरसंपर्क-स्थलोंकी संख्या तथावह दर जिसपरप्रत्येकसंपर्क-स्थलके लिए उक्तभुगतान कियागया है, उक्तकरार मेंउल्लिखितसंख्याओँ औरदर से उल्लेखनीयरूप में भिन्नहै जो नीचे दीगई सारणी सेस्पष्ट हैः

विक्रय और नेटवर्क

संपर्क स्थलों की संख्या

प्रति स्थान / प्रति माह (रु.)

 

करार के अनुसार

प्रस्तुतीकरण के अनुसार

करार के अनुसार

प्रस्तुतीकरण के अनुसार

संपर्क-स्थल

60

344

13,500

20,000

व्यापारी के आउटलेट

85

130

20,000

60,000

आंचलिक/क्षेत्रीय/क्षेत्र कार्यालय

25

138

13,500

20,000

हाईवे मेकानिक

प्रस्तुत नहीं किया गया

275

प्रस्तुत नहीं किया गया

12,000

ले पार्ट

प्रस्तुत नहीं किया गया

736

प्रस्तुत नहीं किया गया

11,000

 

(iii)      प्राप्तकर्ताविज्ञापनअथवाब्रैंडिंग के व्यवसायमें प्रधानरूप से लगाहुआ नहीं है।अतः इनभुगतानों सेयह चिंताउत्पन्न होतीहै कि क्या येसहीव्यावसायिकलेनदेन थे।

 

8.2 चोलामंडलमएमएस रिस्कसर्विसेज़लिमिटेड(सीएमएसआरएसएल):

8.2.1टिप्पणीका सारांशः

31.03.2017 कीस्थिति केअनुसार रु. 9.39करोड़ की राशिबकाया अग्रिमथी और इसकासमायोजनविज्ञापनों केआधार पर कियागया था। इसकेअलावा,सीएमएसआरएसएलसाधारणबीमाकर्ता केद्वारासंबंधित पक्षकारके रूप मेंनहीं दर्शायागया है / वर्गीकृतनहीं किया गयाहै। तदनुसार,सीएमएसआरएसएलके साथ कियेगये सभीलेनदेनलेखा-परीक्षासमिति केसमक्ष प्रस्तुतनहीं किये गयेहैं, जबकिउक्तसीएमएसआरएसएलनिम्नलिखितके कारणसंबंधितपक्षकार हैः

(i)सीएमएसआरएसएलमें 6 निदेशकहैं जिनमें से4 निदेशकसाधारणबीमाकर्ता केनिदेशकों कीतुलना मेंएकसमान हैं;

(ii)सीएमएसआरएसएलउसी समूह मेंआता है जिससेसाधारणबीमाकर्तासंबद्ध है।

 

8.2.2 प्रस्तुतीकरणका सारांशः

साधारणबीमाकर्ताद्वारा अपनेपत्र दिनांक 20 दिसंबर2018 द्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणके अनुसारउपर्युक्तअग्रिम कासमायोजन तदुपरांत31 मार्च 2017 केबाद विज्ञापनव्ययों के साथकिया गया।जबकि एससीएनके उत्तर मेंसाधारणबीमाकर्ता नेप्रस्तुतकिया किसीएमएसआरएसएलअग्नि (फायर)औरइंजीनियरिंगखंड के लिए निम्नलिखितसेवाएँउपलब्ध करारहा हैः

(i)      सुरक्षा,स्वास्थ्य औरपरिवेश केक्षेत्र मेंजोखिम प्रबंधअध्ययन;

(ii)     जोखिम-अंकनपूर्व जोखिमनिरीक्षण,सर्वेक्षण औरमूल्यांकनसेवाएँ;तथा

(iii)     हानि केबाद का अध्ययनविशेष रूप सेअग्नि संबंधीहानियों केमामले में।

 

साधारणबीमाकर्ता नेकहा किसीएमएसआरएसएलअन्यसंस्थाओं कोभी इसी प्रकारकी सेवाएँ उपलब्धकरा रहा है।साधारणबीमाकर्ता कोसूचित कियागया कि अन्यसंस्थाओँ कोउपलब्ध कराईगई सेवाओँ काब्योराप्रस्तुतकरे। तथापि,यह अब तकप्रस्तुतनहीं किया गयाहै।

 

सीएमएसआरएसएलके संबंधितपक्षकारवर्गीकरण केसंबंध मेंसाधारणबीमाकर्ताकानूनी स्थितिकी समीक्षाकरने और कंपनीअधिनियम केउपबंधों काअक्षरशःअनुपालनसुनिश्चितकरने के लिएसहमत हुआ।

 

8.2.3 निष्कर्षः

8.2.3.1 प्रथमतःसाधारणबीमाकर्ता नेपत्र दिनांक 20दिसंबर 2018 केद्वारा सूचितकिया है किउपर्युक्तबकाया अग्रिमका समायोजनविज्ञापन केआधार पर कियागया है। तथापि,एससीएन केउत्तर मेंसाधारणबीमाकर्ता नेपत्र दिनांक 11जून 2019 द्वारासूचित किया हैकि उपर्युक्तअग्रिम कासमायोजनजोखिम प्रबंधअध्ययन, जोखिम-अंकनपूर्व जोखिम निरीक्षणआदि के लिएकिया गया है।इस प्रकार, साधारणबीमाकर्ता नेपरस्परविरोधीवक्तव्य दियेहैं।

 

8.2.3.2 सीएमएसआरएसएलके संस्थागतबहिर्नियमोंके अनुसार, वहव्यापकस्वास्थ्यरक्षापरामर्शक औरप्रबंधसेवाएँउपलब्ध करानेके व्यवसाय मेंहै, न कि अग्निअथवाइंजीनियरिंगके व्यवसायमें। इसप्रकार,बीमाकर्ता केद्वारा किये गयेप्रस्तुतीकरणोंमें सुस्पष्टअंतर्विरोधहै।

 

8.2.3.3 इसकेअतिरिक्त,साधारणबीमाकर्ता नेसीएमएसआरएसएलद्वारा अन्यसंस्थाओं कोउपलब्ध कराईगई सेवाओं काब्योराप्रस्तुतनहीं किया है।

 

उपर्युक्तके आधार पर यहनिष्कर्षनिकाला जा सकताहै कि प्राप्तकर्ताप्रधान रूप सेउस व्यवसाय केसाथ संबद्धनहीं है जिसकेलिए भुगतानकिये गये थे।अतः इनभुगतानों केसंबंध मेंचिंताउत्पन्न होतीहै कि ये असलीव्यावसायिकलेनदेन नहींहै।

 

8.3 डीएचएफएलसेल्स एण्डसर्विसेज़लिमिटेडः

8.3.1 टिप्पणियोंका सारांशः

साधारणबीमाकर्ता नेश्रमशक्तिसंबंधी सेवाएँउपलब्ध करानेके लिए डीएचएफएलसेल्स एण्डसर्विसेज़लिमिटेड को रु.40.96 करोड़ केअग्रिमभुगतान कियेहैं तथा इसकासमायोजनश्रमशक्तिसंबंधीसेवाओं के लिएकिया गया है।साधारणबीमाकर्ता नेप्राधिकरण कोडीएचएफएलसेल्स एण्डसर्विसेज़लिमिटेड केसंस्थागतबहिर्नियमप्रस्तुतनहीं किये हैंतथा आनलाइनस्रोतों केअनुसार, यहपाया गया हैकि यह संस्थाप्रधान रूप सेविज्ञपन,ब्रैंडिंग अथवाश्रमशक्ति कीआपूर्ति केव्यवसाय में लिप्तनहीं है।डीएचएफएल एककारपोरेटएजेंट है,जिसकाडीएचएफएलसेल्स एण्डसर्विसेज़लिमिटेड एकसंबंधितपक्षकार है।

 

8.3.2 प्रस्तुतीकरणोंका सारांश

साधारणबीमाकर्ता नेप्रस्तुतकिया है कि उक्तसंस्था कोअग्रिम उनडेटा सेवाओँकी निरंतरताबनाये रखने केलिए दिया गयाथा जो उक्त कंपनीसाधारणबीमाकर्ता कोउपलब्ध करातीहै। बीमाकर्ताने यह भीप्रस्तुतकिया है किडीएचएफएलसाधारणबीमाकर्ता काएक कारपोरेटएजेंट है,परंतुडीएचएफएल अबउक्तकारपोरेटएजेंट कीसहयोगीसंस्था नहींहै।

 

8.3.3 निष्कर्षः

साधारणबीमाकर्ता नेडीएचएफएलसेल्स एण्ड सर्विसेज़लिमिटेड केसंस्थागतबहिर्नियम प्राधिकरणको प्रस्तुतनहीं किये हैंतथा आनलाइनस्रोतों केअनुसार, यहपाया गया हैकि यह संस्थाप्रधान रूप सेविज्ञापन,ब्रैंडिंग औरश्रमशक्ति कीआपूर्ति मेंलगी हुई नहींहै। अतः येभुगतानवास्तविकव्यावसायिकलेनदेन नहींहोने कीचिंताएँउत्पन्न करतेहैं।

 

8.4 चोलाइंश्योरेंसडिस्ट्रिब्यूशनसर्विसेज़ प्राइवेटलिमिटेड(सीआईडीएसपीएल):

8.4.1टिप्पणीका सारांशः

31.03.2017 कीस्थिति केअनुसार रु. 42.47करोड़ की राशिअग्रिम के रूपमें बकाया रहीहै तथा इसकासमायोजन 31मार्च 2017 के बादब्रैंडिंगसेवाओँ के लिएकिया गया है।जैसा किपूर्ववर्तीपैराओँ मेंप्राधिकरणद्वारा पायागया है,सीआईडीएसपीएलप्रधान रूप सेविज्ञापन,ब्रैंडिंगअथवाश्रमशक्ति कीआपूर्ति मेंलगी हुई नहींहै। साधारणबीमाकर्ता नेसीआईडीएसपीएलके संस्थागतबहिर्नियम/अंतर्नियमप्रस्तुतनहीं कियेहैं, जोकि साधारणबीमाकर्ता कीएक समूह कंपनीऔर साथ ही, एक कारपोरेटएजेंट भी है।यह किसंस्थागत बहिर्नियम/अंतर्नियमप्रस्तुतनहीं किये गयेहैं, 28 अगस्त 2019को आयोजितवैयक्तिकसुनवाई मेंसाधारण बीमाकर्ताद्वारास्वीकार कियागया है।

 

9. आरोप परनिर्णयः

यह पायागया है कि ऊपरबताये गये रूपमें विभिन्नसंस्थाओं कोये अग्रिमभुगतान करनेके द्वारासाधारण बीमाकर्तानेपालिसीधारकोंके खाते सेनिधियों काअनुचित उपयोगकरने औरनिधियों केप्रबंध परअपर्याप्तनियंत्रणरखने केद्वारा, भारतमेंबीमाकर्ताओंके लिएकारपोरेटअभिशासन हेतुदिशानिर्देशोंके पैराग्राफ6 के उपबंधोंका उल्लंघनकिया है।

 

पाये गयेउक्त उल्लंघनको ध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरणबीमा अधिनियम,1938 की धारा 102 (ए) और102 (बी) में निहितशक्तियों का प्रयोगकरते हुए रु.1,00,00,000/- (केवलएक करोड़रुपये) काअर्थदंडलगाता है।

 

10. इसकेअतिरिक्त,

क. रु. एककरोड़ का उक्तअर्थदंडसाधारणबीमाकर्ता द्वारायह आदेशप्राप्त होनेकी तारीख से 15दिन की अवधिके अंदरएनईएफटी/आरटीजीएसके माध्यम से(बैंक खाते काविवरण अलग सेसूचित कियाजाएगा)विप्रेषितकिया जाएगा।अर्थदंड केविप्रेषण कीसूचना श्रीआर. के. शर्मा,महाप्रबंधक(एफएण्डए –एनएल),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद-500032 कोभेजी जाएगी।

ख. यह आदेशसाधारणबीमाकर्ता केबोर्ड के समक्षअगली बोर्डबैठक मेंप्रस्तुतकिया जाएगा तथासाधारणबीमाकर्ताविचार-विमर्शके कार्यवृत्तकी एक प्रतिप्राधिकरण कोबोर्ड बैठक कीतारीख से 10 दिनके अंदरप्रस्तुतकरेगा।

ग. साधारणबीमाकर्तादिये गयेनिर्देश पर कीगई कार्रवाईकी रिपोर्ट(एटीआर) इसआदेश की तारीखसे 90 दिन केअंदरप्रस्तुतकरेगा।

 

11. यदिसाधारणबीमाकर्ता इसआदेश सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केउपबंधों केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण (एसएटी)को अपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

(डा.सुभाष सी.खुंटिआ)

अध्यक्ष

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 7जनवरी 2020

  • Download


  • file icon

    Order in the matter of Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd.pdf

    ३ MB