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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/012/01/2020
Date: 09/01/2020
टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के लिए फसल बीमा का पुनर्बीमा स्थानन –

आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/012/01/2020 8 जनवरी 2020

 

टाटा-एआईजीजनरलइंश्योरेंसकंपनी लि. केलिए फसल बीमाका पुनर्बीमास्थानन –मेसर्सकान्फियान्सइंटरनेशनलरीइंश्योरेंसब्रोकर्सएल.एल.सी.,लाबुआन,मलेशिया और मेसर्सग्लोबलमास्टरकन्सल्टेन्ट्स,जयपुर, भारत –के मामले मेंआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(1) के अधीनआदेश

 

1. मामले केतथ्यों कासंक्षेप

क.    प्राधिकरणको मुख्यजोखिम औरअनुपालनअधिकारी, टाटाएआईजी जनरलइंश्योरेंसकंपनी लि. से मेसर्सयूनिसनइंश्योरेंसब्रोकिंगसर्विसेज़प्रा. लि. केमाध्यम सेपुनर्बीमासंरक्षण केस्थानन केसंबंध में उनकीकंपनी केविरुद्ध की गईधोखाधड़ी कीसूचना देतेहुए 21.12.2018 कोप्रेषित ई-मेलप्राप्त हुआ।

ख.   मेसर्सयूनिसनब्रोकिंगसर्विसेज़प्रा. लि., इंडिया(इस आदेश मेंइसके बाद `दलालके रूप मेंउल्लिखित)भारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद आईआरडीएआईके रूप मेंउल्लिखित)द्वारापंजीकृत एकसम्मिश्र दलालहै। यूनिसनबीमा दलाल नेअपने भारतीयप्रतिनिधिग्लोबलमास्टरकन्सल्टेन्ट्स(जीएमसी),जयपुर कोसंबद्ध करतेहुए मेसर्सकान्फियान्स इंटरनेशनलरीइंश्योरेंसब्रोकरएल.एल.सी., मलेशिया(इस आदेश मेंइसके बाद `कान्फियान्सके रूप मेंउल्लिखित) केमाध्यम सेवित्तीय वर्ष2018-19 के लिए टाटाएआईजी जनरलइंश्योरेंसकंपनी (इसआदेश में इसकेबाद टाटाएआईजीके रूप मेंउल्लिखित) केफसलपुनर्बीमाजोखिम कवर कोसमर्थन देनेके लिएविकल्पी(फैकल्टेटिव)पुनर्बीमाव्यवस्था कीथी।

ग.    श्रीस्टीवेन एल.चेट्टीमलेशिया मेंकान्फियान्सके प्रबंधनिदेशक (एमडी)हैं तथा डा.मुकेश रानवानऔर श्री सचिनअग्रवाल भारतमें जीएमसी कानेतृत्वकरनेवालेकान्फियान्सके प्रतिनिधिहैं।

घ.     कान्फियान्सने दिनांक 12जुलाई 2018 और 31जुलाई 2018 केअपने ई-मेल केअनुसार निम्नलिखितदोपुनर्बीमाकर्ताओंके पास स्थाननके लिए सर्वोत्तमशर्तेंउपलब्ध कराईथीं :

i.       टोकियोमरीन किल्नसिंडिकेट 510(टीएमके)(स्टैंडर्डएण्ड पुअर्सद्वारा ए+, स्ट्रांग(सुदृढ़)रेटिंगप्रदत्त); और

ii.       बेस्टमेरिडियनइंश्योरेंस(बीएमआई) (एएमबेस्ट द्वाराए-एक्सलेंट(श्रेष्ठ)रेटिंगप्रदत्त)

ङ.     बाजारकी प्रथा केअनुसार, उक्तपुनर्बीमा स्थाननकी पुष्टिसहभागीपुनर्बीमाकर्ताओँद्वाराहस्ताक्षरितपर्चियों (एकपर्ची पर टीएमकेद्वारा एआरबीके पत्र-शीर्षपर हस्ताक्षरकर मुहर लगाईगई तथा दूसरीपर्ची परबीएमआई, यूएसद्वारा)।

च.    यथासमय,दलाल ने दलालीकी कटौती करनेके बाद कान्फियान्सको क्रमशःआईएनआर 1.13करोड़ और आईएनआर6.17 करोड़ कापुनर्बीमाप्रीमियमक्रमशः 25 सितंबर2018 और 22 अक्तूबर 2018को विप्रेषितकिया।

छ.    नवंबर2018 में टाटाएआईजी केअधिकारियोंकी जानकारीमें आया किटीएमके उनकेफसल व्यवसायके विकल्पीस्थानन मेंसहभागितानहीं कर रहाहै। टाटाएआईजी नेकान्फियान्सद्वाराउपलब्ध कराईगई टीएमकेद्वाराहस्ताक्षरितपुनर्बीमापर्ची कीप्रति के साथटीएमके केसामान्यपरामर्शदातासे तत्कालसंपर्क किया।आंतरिक रूप सेजाँच करने केबाद टीएमके नेपुष्टि की किउन्होंनेउक्तपुनर्बीमा केलिए कोई समर्थननहीं दिया थाऔर कथित रूपसे टीएमकेद्वाराहस्ताक्षरित पर्चीउनके द्वाराजारी नहीं कीगई थी।

ज.    टाटाएआईजी नेबीएमआई सेसंपर्क कियातथा बीएमआई नेपुष्टि की किवह जोखिम पर नहींहै एवं बीएमआईग्लोबल औरउसकी संबद्धसंस्थाओंअथवा सहायकसंस्थाओं नेटाटा एआईजी कोसंबद्ध करतेहुए किसीपुनर्बीमा काभाव नहींबताया है,जोखिम अंकननहीं किया है,हस्ताक्षरनहीं किये हैंअथवानिष्पादननहीं किया है।बीएमआई ने यहभी सूचित कियाकि वह इस दस्तावेजके मूल स्रोतके संबंध मेंजाँच प्रारंभ कररहा है तथापुष्टि की किबीएमआई इसकवरेज सेआबद्ध होनास्वीकार नहींकरता अथवाइसकी पहचाननहीं करता।

झ.   टाटाएआईजी ने इसविषय में दलालके साथ संपर्ककिया। दलालजाँच करने केबाद इसनिष्कर्ष परपहुँचा कि जीएमसी,कान्फियान्सके भारतीयप्रतिनिधि द्वाराउपलब्ध कराईगई पर्चियाँधोखाधड़ीपूर्णपर्चियाँहैं।

ञ.    श्रीस्टीवेन एल.चेट्टी, एमडी,कान्फियान्सने दलाल कोप्रेषित अपनेई-मेल दिनांक20.11.2018 के द्वाराउक्त स्थिति/जालीदस्तावेजोंपर अपना दुःखव्यक्त कियातथा दलाल कोसूचित किया किकान्फियान्सऐसी कार्रवाईको नहीं जानताहै और न हीउसने ऐसीकार्रवाई को प्राधिकृतकिया है। श्रीस्टीवेन नेदलाल को यह भीसूचित किया किउक्त निधियाँकान्फियान्सके खातों मेंएक ऐसे जोखिमके लिए विद्यमानहैं जिनकास्थाननउन्होंनेआधिकारिक तौरपर नहीं कियाहै। श्रीस्टीवेन नेउक्त निधियोंका अंतरण दलालको करने केलिए व्यवस्थाकी तथा दलालने फिर उक्तप्रीमियमटाटा एआईजी कोलौटा दिया।

ट.     यूनिसनबीमा दलाल नेग्लोबलमास्टरकन्सल्टेन्ट्सके डा. मुकेशरानवान, श्रीसचिन अग्रवालएवं श्रीस्टीवेन एल.चेट्टी,कान्फियान्सके विरुद्धसंयुक्तपुलिस आयुक्त,आर्थिक अपराधस्कंध, मुंबईके पास 29.11.2018 को एकशिकायत दर्जकराई तथाजीएमसी औरकान्फियान्सको एक कानूनीनोटिस 31.12.2018 कोभेजा।

ठ.    टाटा-एआईजीने खरीफ 2018 केलिए राजस्थानसमूह में फसलबीमा सेसंबंधित पुनर्बीमास्थानन मेंधोखाधड़ी काआरोप लगाते हुए21.12.2018 को यूनिसनइंश्योरेंसब्रोकर प्रा.लि. के विरुद्धआईआरडीएआई सेशिकायत की।प्राधिकरण ने26.12.2018 को यूनिसनबीमा दलाल सेएक रिपोर्टमाँगी।यूनिसन नेप्राधिकरण कोअपने पत्रदिनांक 03.01.2019 केद्वारा यहस्पष्ट करतेहुए उत्तरभेजा कि कैसेयूनिसन को भीधोखा दिया गयाथा तथा उन्होंनेभी आर्थिकअपराध स्कंध,मुंबई पुलिससे शिकायत कीहै।

 

2. कान्फियान्सकी भूमिका –विदेशीविनियामकप्राधिकरण

क)   प्राधिकरणने गवर्नरबैंक नेगारा,मलेशिया औरमहानिदेशक,लाबुआनवित्तीयसेवाएँप्राधिकरण,लाबुआन कोदिनांक 8फरवरी 2019 केपत्रों के द्वाराइस विषय मेंसंपर्क किया। उसने कान्फियान्सके द्वारा कीगई धोखाधड़ीकी सूचना उनकोदी।

ख)   प्राधिकरणने ग्राहकसंबंध यूनिट,लाबुआन से एकई-मेल दिनांक 11फरवरी 2019 को प्राप्तकिया जिसमेंप्राधिकरण कोयह सूचित कियागया कि उक्तपत्र अगलीकार्रवाई केलिए पर्यवेक्षणऔर निगरानीटीम को आगेभेज दिया गया है।

ग)    प्राधिकरणद्वारा इसीप्रकार का एकई-मेल दिनांक 11फरवरी 2019 बैंकनेगारा,मलेशिया सेप्राप्त कियागया जिसमेंसूचित कियागया कि सूचनाऔर अगलीकार्रवाई केलिए शिकायतआगे गवर्नर केकार्यालय कोभेजी गई है।

घ)   19 फरवरी 2019को निदेशक,पर्यवेक्षणऔर निगरानी,लाबुआन एफएसएने प्राधिकरणको पत्रद्वारा सूचितकिया कि वे इसविषय में जाँचकरेंगे तथाउनके आचरण कापरीक्षण औरनिगरानी की जाएगी।उन्होंनेप्राधिकरण सेयह भी अनुरोध कियाकि उक्त जाँचके परिणाम तथाकान्फियान्सऔर भारत मेंउसके प्रबंधनिदेशक श्रीस्टीवेन एल.चेट्टी केविरुद्ध की गईकानूनीकार्रवाई सेउन्हें अवगतकराया जाए।

 

3. कान्फियान्सकी कानूनीस्थिति

क)   कान्फियान्सइंटरनेशनलरीइंश्योरेंसब्रोकरएलएलसी कीसंस्थापनालाबुआनकंपनियाँअधिनियम, 1990 केअधीन की गईहै। कंपनी कीलाइसेंससंख्या एलएल 10988है तथा उसेलाबुआन वित्तीयसेवाएँ औरप्रतिभूतियाँअधिनियम, 2010 केअधीनपुनर्बीमादलाली व्यवसायकरने के लिएप्राधिकृतकिया गया है।लाइसेंससंख्याःबीएस201510.

ख)   कान्फियान्सका ई-मेल एकभारतीयमोबाइल संपर्कसंख्यादर्शाता है।

ग)    यूनिसनने भारत केबाहरपुनर्बीमाकर्ताओंके पासपुनर्बीमा केस्थानन के लिएविदेशी दलाल,कान्फियान्सकी सेवाओं काउपयोग किया। उक्तविदेशी दलालकी सेवाओं काउपयोग करने केलिए यूनिसन नेश्री स्टीवेनएल. चेट्टी,कान्फियान्सके संस्थापकऔर प्रबंधनिदेशक सेपत्राचारकिया औरव्यवहार किया।

घ)   कान्फियान्समलेशिया मेंस्थित एकविदेशी दलालहै। विदेशीसंस्थाओं परआईआरडीएआई काक्षेत्राधिकारनहीं है। तथापि,धोखाधड़ी मेंलिप्त विदेशीपुनर्बीमाकर्तादलाल का आचरणगंभीर स्वरूपका है और इसकीउपेक्षा नहींकी जा सकती,जिसकेप्रतिकूल परिणामन केवल भारतमें, बल्किवैश्विक तौरपर समूचेपुनर्बीमाबाजार में होसकते हैं।

 

4. प्राधिकरणका निदेश

क)   उपर्युक्ततथ्यों तथाघटना-क्रम मेंकान्फियान्स –विदेशीपुनर्बीमादलाल कीसंबद्धता औरभारत मेंपुनर्बीमाबाजार मेंउसकेनिहितार्थ पर विचारकरते हुए, यहप्रमाणित हैकि कान्फियान्सद्वारापुनर्बीमाप्रीमियम केअध्यर्पण,जालीपुनर्बीमापर्ची केनिर्गम औरपुनर्बीमाप्रीमियम कीवापसी से एकगंभीर औरसंगीन अपराधबनता है।कान्फियान्सने पुनर्बीमाबाजार के साथविश्वासघातकिया और भारतमें टाटा-एआईजीकी वित्तीयशक्ति कोक्षतिपहुँचाई जिसकीउपेक्षाआईआरडीएआईद्वारा नहींकी जा सकती।आईआरडीएआई कीयह निश्चितधारणा है किकान्फियान्सके कार्यजानबुझकरकिये गये थेऔर हानिकारकथे। ऐसेकार्यों कोकिसी भीपरिस्थिति मेंबर्दाश्तनहीं किया जासकता, क्योंकिइससे साधारणबीमाकंपनियों काअस्तित्व संकटमें पड़ गयाहै। इस पूरेप्रसंग मेंकान्फियान्सने अपना रुखस्पष्ट करनेके लिए कोईप्रयास नहींकिया है औरकेवलप्रीमियमलौटा दिया है।यह फिर यहसिद्ध करता हैकिकान्फियान्सने विदेशीपुनर्बीमाकर्ताओंके पास जोखिमका स्थानन नकरते हुए यहकार्यजानबूझकरकिया है तथाभारतीयपुनर्बीमादलाल को जालीपुनर्बीमापर्चियाँजारी की हैं।

ख)   अतःमामले के सभीतथ्यों, विशेषरूप से इसकार्य मेंकान्फियान्सऔर जीएमसीउनके भारतीयप्रतिनिधि कीभूमिका कोध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरणआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(1) केउपबंधों के अनुसारप्राधिकरणमें निहित शक्तियोंका प्रयोगकरते हुएभारतीयबीमाकर्ताओँऔर विदेशोंमें स्थितउनकेकार्यालयों,भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओँऔर विदेशोंमें स्थितउनकेकार्यालयों,भारत मेंस्थित वि#2342;ेशीपुनर्बीमाशाखाओं औरभारतीय बीमामध्यवर्तियोंकोकान्फियान्स केसाथ किसी भीव्यावसायिककार्यकलाप मेंआबद्ध नहीं होनेका निदेश देताहै।

ग)    चूँकिश्री स्टीवेनचेट्टी,प्रबंधनिदेशक, कान्फियान्सने इस कार्यमें एक सक्रियऔर मुख्य भूमिकाअदा की है, अतःउन्हें भारतमें कोई भी बीमा/पुनर्बीमाव्यवसाय करनेसे रोका जाताहै तथा भारतीयबीमाकर्ताओंऔर उनके विदेशस्थितकार्यालयों,भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओँऔर उनके विदेशस्थित कार्यालयों,भारत मेंस्थित विदेशीपुनर्बीमाशाखाओँ तथाभारतीय बीमामध्यवर्तियोंको श्री स्टीवेनचेट्टी,प्रबंधनिदेशक,कान्फियान्स केसाथ किसी भीव्यावसायिककार्यकलापमें आबद्ध नहींहोने का निदेशदिया जाताहै।

घ)   डा. मुकेशरानवान औरश्री सचिनअग्रवाल,जीएमसी केनिदेशक जोभारत मेंकान्फियान्सके प्रतिनिधिहैं, को भारतमें कोई भीबीमा/ पुनर्बीमाव्यवसाय करनेसे रोका जाताहै। भारतीयबीमाकर्ताओँऔर उनके विदेशस्थित कार्यालयों,भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओँऔर उनके विदेशस्थितकार्यालयों,भारत मेंविदेशीपुनर्बीमाशाखाओँ तथाभारतीय बीमामध्यवर्तियोंको डा. मुकेशरानवान, श्रीसचिन अग्रवाल,जीएमसी केनिदेशकों तथामेसर्सग्लोबलमास्टर कन्सल्टेन्ट्सके साथ किसीभीव्यावसायिककार्यकलापमें आबद्धनहीं होने कानिदेश दियाजाता है।

 

 

 

(सुजयबनर्जी)

सदस्य(वितरण)

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 8जनवरी 2020

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