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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/238/12/2019
Date: 02/01/2020
मेसर्स आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के मामले में

आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/238/12/2019

 

मेसर्सआदित्यबिड़लाइंश्योरेंसब्रोकर्स लि.के मामले मेंआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 तथामोटर बीमासेवा प्रदातासंबंधीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 औरअनुवर्तीपरिपत्रों केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 की धारा102 के अधीनभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण काआदेश

 

क.   पृष्ठभूमि

 

1. भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद प्राधिकरण के रूप मेंउल्लिखित) नेउद्योग केहितधारकों केसाथ विस्तृतविचार-विमर्शके बाद मोटरबीमा सेवाप्रदाता दिशानिर्देश(इस आदेश मेंइसके बादएमआईएसपी दिशानिर्देशके रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/ 2017दिनांक 31अगस्त 2017 जारीकिये। इनदिशानिर्देशोंका उद्देश्यबीमा के साथसंबद्धआटोमोटिव व्यापारियोंकेकार्यकलापोंपर विनियामक निगरानीरखने के लिएमोटर बीमापालिसियों केवितरण और उनकीसर्विसिंगमें आटोमोटिवव्यापारियोंकी भूमिका कीपहचान करनाथा। येदिशानिर्देश 1नवंबर 2017 कोप्रवृत्तहोनेवाले थे।इस बीच,प्राधिकरण कोस्पष्टीकरणों,समय कीवृद्धि, आदिके लिए अनुरोधप्राप्त हुए।प्राधिकरण नेअपने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 के द्वारामोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमा कंपनियोंका एक पैनलनिर्मित करनेसहित, उठायेगये विभिन्नविषयों परस्पष्टीकरणदिया।प्राधिकरण नेएक अन्यपरिपत्र दिनांक1 नवंबर 2017 केद्वाराबीमाकर्ताओंऔर बीमा मध्यवर्तियोंको आईआईबी मेंस्थापितएमआईएसपीपोर्टल केप्रारंभ होनेकी सूचना दी। प्राधिकरण नेअपनेसूचना-पत्रदिनांक 17 अक्तूबर2017 में सभीबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको शुल्क एवंप्रभारों केभुगतान औरप्राप्ति केसंबंध में,चाहे वे किसीभी नाम सेकहलाएँ, उक्तदिशानिर्देशोंका अक्षरशःपालन करने केलिए सूचितकिया।

2.  प्राधिकरणद्वाराअतिरिक्तस्पष्टीकरणअपने परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 केद्वारा बीमामध्यवर्तीअथवा एमआईएसपीके द्वाराबीमाकर्ताओंका पैनल केनिर्माण केसंबंध मेंदिया गया।प्राधिकरण नेनिश्चित रूपसे स्पष्ट करदिया कि न तोबीमा दलाल औरन ही एमआईएसपीमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए बीमाकर्ताओंका इस प्रकारका पैनल बनासकता है। इसीपरिपत्र मेंयह भी सुस्पष्टरूप से कहागया कि कोई भीएमआईएसपीअथवा बीमामध्यवर्तीओईएम के साथकरार नहीं करसकता है जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटरबीमा पालिसियोंके विक्रय सेहो।

3.  इसबीच,प्राधिकरण कोपालिसीधारकोंसे बीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंद्वाराप्रायोजितकुछ एमआईएसपीके विरुद्धशिकायतेंमिली हैं किवे निम्नलिखितकार्य कर रहेहैं :

क)  मोटरग्राहकों कोउनबीमाकर्ताओंकी मोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएविवश कर रहेहैं जो उनकेपैनल में हैं।

ख)  एक हीमोटर वाहन केलिए विभिन्नबीमाकर्ताओंकी एकसमानप्रीमियमदरें रख रहेहैं।

ग)   जिस बीमापालिसीधारकने मोटर बीमाउस मोटर व्यापारीसे खरीदा हैउसके और उसबीमापालिसीधारक,जिसने मोटरबीमा उस मोटरव्यापारी सेनहीं खरीदाहै, के बीचभेदभाव कर रहेहैं।

4.  किसीसाधारण बीमाएजेंट संघ नेभी एमआईएसपीद्वारा बीमापालिसियाँबेचने में तथाएमआईएसपी द्वाराबेची गई बीमापालिसियों केअंतर्गत मोटर वाहनोंकी सर्विसिंगऔर मरम्मत मेंएमआईएसपी कीभूमिका मेंसुस्पष्टहितों केसंघर्ष, एमआईएसपीमाध्यम केअंतर्गत उच्चदावा अनुपात, बीमाकर्ताओंद्वाराएमआईएसपी कोकिये गये अतिरिक्तभुगतान,एजेंटों केप्रतिव्यवहार में असमानता,आदि के संबंधमें प्राधिकरण सेशिकायत कीहै।

5. प्राधिकरणकोबीमाकर्ताओंसे भीशिकायतें मिलीहैं कि बीमामध्यवर्तियोंने बीमाकर्ताओंका पैनल बनायाहै, जोकि मोटरबीमा सेवा प्रदाताओंसंबंधीदिशानिर्देशोंका उल्लंघन है।

 

क.   एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीजाँच करने केलिएप्राधिकरणद्वारा आदित्यबिड़ला इंश्योरेंसब्रोकर्स लि. (एबीआईबीएल)का परोक्ष(आफ़-साइट)निरीक्षण

 

6. चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम सेएक वर्षव्यतीत होचुका है, अतःचयनित बीमा मध्यवर्तियोंसे सूचनामँगाने कानिर्णय कियागया जो मुख्यरूप से मोटरव्यापारियोंके माध्यम सेमोटर बीमा पालिसियोंकी बिक्री औरसर्विंसिंगकरने में लगेहुए हैं। तदनुसार,प्राधिकरण नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/एमआईएसपी/यूटी-दलाल/ अगस्त 2018दिनांक 31अगस्त 2018 केद्वारा आदित्यबिड़ला इंश्योरेंसब्रोकर्स लि. (एबीआईबीएल)सेनिम्नलिखितसूचनाप्रस्तुतकरने के लिएकहाः

क.   एमआईएसपीके माध्यम सेबेचे गये वाहनबीमा की विभिन्नश्रेणियों केलिएबीमाकर्ता-वारप्रीमियमदरें

ख.  31.7.2017 और 31.8.2018 कीस्थिति केअनुसार बीमामध्यवर्ती द्वारासूचीबद्धबीमाकर्ताओंके नाम

ग.   निम्नलिखितके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए प्रधानअधिकारी (पीओ) द्वाराविधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रः

1. एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णअनुपालन।

2. बीमामध्यवर्ती केद्वाराकार्यान्वितबीमाकार्यक्रमप्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेएमआईएसपीद्वाराआटोमोबाइलविक्रय के साथसंबद्ध नहींकिया गया है।

3. बिक्रीके लक्ष्यप्राप्त करनेमें ओईएम कोईलक्ष्यनिर्धारितनहीं करताअथवाएमआईएसपी कोकोईप्रोत्साहननहीं देता।

7.  एबीआईबीएलने पत्रदिनांक 10.9.2018 केद्वाराउपर्युक्तसूचनाप्रस्तुत कीतथा एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए एकविधिवत् नोटरीकृतशपथ-पत्र भीप्रस्तुतकिया जो चारस्थितियोंअर्थात्वर्तमानबुनियादीसंरचना,प्रीमियम कासंग्रहण औरविप्रेषण,एमआईएसपी केसाथ आपकीकंपनी का करारतथा एमआईएसपीके अलग बैंकखाते की परिचालनगतअपेक्षाएँ,शिकायतों परकार्रवाई, आदिके साथप्रस्तुतकिया गया।

8.  कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंके आधार पर,प्राधिकरण नेपत्र दिनांक 25सितंबर 2018 केद्वारा खंड 5(च)(बीमाकर्ताओँका पैनल)/ खंड10 और 11 (आचरणसंहिता –विभिन्नबीमाकर्ताओंके लिए एक हीप्रीमियम) केसंबंध मेंस्पष्टीकरणमाँगा। इसकेअलावा, छूटोंके परिकलन कीकार्यपद्धति, बीमापालिसियों केनिर्गम सहितविक्रय-पूर्वतथा विक्रय केबाद कीसर्विसिंग केसंबंध मेंप्रक्रियागतप्रवाह चार्टतथा मीटर बीमापालिसियों कीनमूनाप्रतियाँ भीमाँगी गईं। इसकेअतिरिक्त, एबीआईबीएलको ओईएम (ह्युन्डाई,वोल्वो,टीवीएस, रायलएन्फील्ड,अशोक लेलैंड, आइशर,टीएएफई,जेसीबी,पियागियो) केबोर्ड केअध्यक्ष केसाथ एमआईएसपीपर विनिमयकिये गयेदिशानिर्देशों,परिपत्रों औरपत्र-व्यवहारकी प्रति साझाकरने कानिर्देश दियागया।

9.  आवश्यकसूचना कीप्रस्तुतिमें शीघ्रताकरने के लिएएक स्मरण-पत्रदिनांक 18अक्तूबर 2018भेजा गया। एबीआईबीएलने उपर्युक्तसूचना पत्रदिनांक 22अक्तूबर 2018द्वाराप्रस्तुत की।ओईएम के बोर्डके अध्यक्ष केसाथ सूचना कासाझा करने केसंबंध में एबीआईबीएलने प्रस्तुतकिया कि वहउक्त ओईएम-एसके साथचर्चाएँ कररहा है।

10. माँगीगई सूचना/ स्पष्टीकरणकी तुलना में एबीआईबीएलके द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेपर यह पायागया है कि एबीआईबीएलने प्राधिकरणके विनियमों/दिशानिर्देशों/ परिपत्रोंके प्रयोज्यउपबंधों काअनुपालन नहींकिया है।प्राधिकरण नेअपने पत्रदिनांक 27 मई 2019के द्वाराएमआईएसपीदिशानिर्देशोंतथा आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केउल्लंघन के लिएआरोपनिर्धारितकरते हुए एबीआईबीएलको कारण बताओनोटिस जारीकिया। एबीआईबीएलने अपने ई-मेलदिनांक 4 जून 2019के द्वारा 1जुलाई 2019 तक समय-वृद्धिकी माँग की।एबीआईबीएल ने अपनाउत्तर पत्रदिनांक 14 जून 2019के द्वाराप्रस्तुतकिया जो ई-मेल 28 जून 2019 केद्वारा भेजागया तथा एकवैयक्तिकसुनवाई कीअपेक्षा की।

11. एबीआईबीएलके अनुरोध कोदेखते हुए,सदस्य (वितरण)के द्वाराएससीएन पर वैयक्तिकसुनवाई का एकअवसर प्रदानकिया गया।उक्तवैयक्तिकसुनवाई 19 अगस्त2019 को हैदराबादस्थितप्राधिकरण केकार्यालय मेंआयोजित की गई।वैयक्तिकसुनवाई केदौरान निम्नलिखितअधिकारीउपस्थित थेः

प्राधिकरणकी ओर सेः

श्रीसुजय बनर्जी –सदस्य (वितरण)

श्रीरणदीप सिंहजगपाल – मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती)

श्री के.श्रीनिवास –सहायकमहाप्रबंधक(दलाल)

श्रीइन्द्रदीपसाह – सहायकप्रबंधक(दलाल)

श्रीमनोरंजनप्रुस्ती –सहायक (दलाल)

 

आदित्यबिड़लाइंश्योरेंसब्रोकर्स लि.की ओर सेः

श्रीसंदीप दाडिया –प्रधानअधिकारी –एबीआईबीएल

श्रीललित वर्मानी –मुख्यअनुपालनअधिकारी –आदित्यबिड़लाकैपिटल लि.

श्रीपुनीत पंचोली –अनुपालनअधिकारी –एबीआईबीएल

सुश्रीप्रियंका जैन –कंपनी सचिव –एबीआईबीएल

श्री रामसुभाग सिंह –संयुक्तउपाध्यक्षअनुपालन–आदित्याबिड़लाकैपिटल लि.

 

12.एससीएनमेंएबीआईबीएल केविरुद्धलगाये गये आरोपों,एबीआईबीएलद्वारा अपनेउत्तर दिनांक10 सितंबर 2018, 22अक्तूबर 2018, 4 जून2019 और 14 जून 2019 मेंदिये गयेप्रत्युत्तर, एबीआईबीएलद्वारा 19अगस्त 2019 कोआयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंतथाएबीआईबीएलद्वारावैयक्तिकसुनवाई केअनुवर्तन केतौर पर दियेगये उत्तर केआधार पर, उक्तप्रत्येकआरोप के संबंधमें प्राधिकरणका निर्णयनिम्नानुसारहैः

 

I.       आरोप 1-

क.   एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5 (च) तथाप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन

 

i)       प्राधिकरणको कुछ साधारणबीमाकर्ताओंद्वारा यहकहते हुएस#2370;चना दी गईकि वेपारदर्शी और वस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परएबीआईबीएल केसाथ सेवास्तरीय करारकरना चाहतेहैं। तथापि,उक्त बीमाकंपनियोंद्वाराउन्हेंसूचीबद्ध(एम्पैनल)करने के लिएएबीआईबीएल सेअनुरोध कियेजाने केबावजूदएबीआईबीएल नेन तो कोईउत्तर दिया हैऔर न ही उनकेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए उन्हेंसूचीबद्धकिया है।

ii)      प्राधिकरणको एबीआईबीएलपरिपत्र सं. 2019/051/एचए/04दिनांक 7 मई 2019प्राप्त हुआजो ह्युंडाईएश्योरेंस कार्यक्रमकहलाता है औरसभी व्यापारीप्रमुखों/सीईओ/जीएम/एबीआईबीएलशाखाप्रधानों कोसंबोधित है।ग्राहक लाभोंके अलावा वहव्यापारी लाभभी देता है।वह केवल 9साधारणबीमाकर्ताओंको भी सूचीबद्धकरता है जिनकेमाध्यम सेग्राहकों कोदीर्घकालिकव्यापकपालिसीउपलब्धकराएगी।

 

ख.  एबीआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 10सितंबर 2018 मेंयह कहते हुएएक विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है जोचार स्थितियोंअर्थात्वर्तमानबुनियादीसंरचना,प्रीमियम कासंग्रहण औरविप्रेषण,एमआईएसपी केसाथ आपकीकंपनी का करारतथा एमआईएसपी केअलग बैंक खातेकी परिचालनगतअपेक्षाएँ, शिकायतोंपर कार्रवाई,आदि के साथहै। उसने मोटरबीमा व्यवसायकरनेवाले कुल25 साधारणबीमाकर्ताओंकी तुलना मेंअपने पैनल में11 साधारण बीमाकर्ताओंके नामप्रस्तुतकिये हैं जोमोटर बीमापालिसियाँबेचते हैं।

ii)      एबीआईबीएलने अपने उत्तरदिनांक 14.06.2019 औरप्राधिकरण कोभेजे गये अपनेई-मेल दिनांक 28जून 2019 में निम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः

क)  एबीआईबीएलने आरोप केपहले भाग कोअस्वीकार कियाहै जोबीमाकर्ताओंका पैनल बनानेसे संबंधितहै। तथापि,एबीआईबीएल नेएमआईएसपी कीनिकटता मेंउपलब्धता औरउपस्थिति केआधार पर 17 बीमाकर्ताओंके साथ करारकरना स्वीकारकिया है।एबीआईबीएल केअनुसार, उक्तकरार करने केमानदंड उक्तबीमाकर्ताओंकी सेवाओं कीगुणवत्ता औरअन्य उत्पादविशेषताएँरहे हैं।

ख)  एबीआईबीएलके अनुसार, वहएमआईएसपीद्वारा उनकोदी गई सूचनाके अनुसारग्राहकों केअधिमानीविकल्पों केआधार परबीमाकर्ताओंका चयन करताहै तथापालिसीधारकोंके हित मेंकारकों पर विचारकरता है।

ग)   एबीआईबीएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि वहबीमाकर्ताओंके साथव्यवस्थाओंकी संख्या कोबढ़ाना चाहताहै।एबीआईबीएल केअनुसार, पैनलका निर्माणतथ्यात्मकनहीं है औरकिसी साक्ष्यपर आधारितनहीं है। इसकेअलावा,एबीआईबीएल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि उसनेव्यवस्थारखने केइच्छुक किसीबीमाकर्ता सेएक भी अनुरोधअथवा परामर्शप्राप्त नहींकिया है। उसनेयह भीप्रस्तुतीकरणकिया किबीमाकर्ताओंके वांछितविकल्प कोप्राप्त नकरने के लिएकिसी ग्राहकसे कोई भीशिकायत नहींमिली है।

घ)   अतःएबीआईबीएल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि आरोपका पहला भागप्रमाणितनहीं है तथाइस कारण सेइसे हटायाजाए। उसनेप्राधिकरणद्वारा सुझायेगयेपरामर्शों काअनुपालन करनेका प्रस्तावकिया।

ङ)    प्राधिकरणको नोटरीकृतशपथ-पत्र केप्रस्तुतीकरणऔर बीमाकर्ताओंके नामों सेसंबंधितदूसरे भाग परएबीआईबीएल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि उसनेबीमाकर्ताओंके साथ व्यवस्थाएँकी थीं तथाकोई पैनल नहींबनाया है। बीमाकर्ताओंका पैनल बनानेका उसे कोईप्राधिकारनहीं है। एबीआईबीएलके अनुसार,शब्द सूचीबद्धकरने(एम्पैनल) काप्रयोग केवलकिसीव्यवस्थाअथवासहबद्धता कीएकअभिव्यक्तिहै, परंतु भूलसे और अनजानेएक पैनल केरूप में इसे व्यक्तकिया जा रहाहै। एबीआईबीएल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि वहसमूचीव्यवस्था कीएक समीक्षाकरेगी और यदिएमआईएसपी नेकोई त्रुटि कीहो तो वहसुधारात्मककार्रवाईकरेगी।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएबीआईबीएल नेउपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।इसकेअतिरिक्त,एबीआईबीएल नेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः

क)  एबीआईबीएलनेसूचीबद्धताके लिए बीमाकंपनियों सेकोई अनुरोधप्राप्त नहींकिया। एबीआईबीलजानना चाहेगीकि दलाल केद्वाराव्यवस्था नकरने के संबंधमेंप्राधिकरण कोकिस बीमाकर्ताने शिकायतकी।

ख)  कुछबीमाकर्ताओंके पास इसप्रकार केप्लेटफार्मऔर इस प्रकारके व्यवसाय कीमात्रा कोसंभालने केलिए आवश्यक नेटवर्कऔर पहुँच नहींहै। एक नईबीमा कंपनी हैजिसनेएबीआईबीएल सेसंपर्क किया,परंतु उनके पासबेचने के लिएकोई उत्पादअथवा ऐड-आननहीं था।

ग)   बीमाकर्ताओंकीसूचीबद्धता(एम्पैनलमेंट)उनकी आईटीप्रणाली के एकीकरणके साथ संबद्धहै जो श्रम-घंटोंके तौर परव्यय और समयको संबद्ध करताहै।बीमाकर्ताओंके साथ आईटीप्रणालियोंका एकीकरण एकसमस्या है।तथापि,एबीआईबीएल अपनीआईटीप्रणालियोंका एकीकरणबीमाकर्ताओँके साथ करनाचाहती है।

घ)   एबीआईबीएलप्रस्तुतकरता है कि एकमोटर सहबद्धता(टाई-अप)व्यवस्थाकरने के लिएकोटेशन के लिएउनके अनुरोध(आरएफक्यू) परकुछबीमाकर्ताओंसे समय पर उसेउत्तर नहींमिला।

ङ)    कुछबीमाकर्ताओंके पासकेन्द्रीकृतप्रणाली नहींहै। भूगोल-वारसेवा का स्तरभी कठिन है।ग्राहक के लिएउचित सेवा केअभाव के कारणएबीआईबीएल ने एकओईएम खो दिया।

च)   कुछचुनौतियाँहैं जैसेवोल्वो जैसेओईएम जिनकास्थानन कियागया कुलप्रीमियमलगभग 30 करोड़है जिसके लिएसभीबीमाकर्ताओंकी सूचीबद्धताकरने हेतुविपुलश्रम-घंटे औरलागत अपेक्षितहै। यह दलालके द्वाराअर्जित दलालीके अनुरूपनहीं है।

छ)  एबीआईबीएलअगले 2 महीनेमें 4-5बीमाकर्ताओंके साथ हस्ताक्षरकरनेवाली है।एबीआईबीएल केअनुसार, बीमाकर्ताओंके साथ करारको अंतिम रूपदिये जाने केलिए 4 से 5 महीनेलगते हैं।

ज)  एबीआईबीएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि न तोछूटों पर उनकाकोई नियंत्रणहै जोबीमाकर्ताओंद्वारा दीजाती हैं और नही छूटों केलिए वेबीमाकर्ताओंको प्रभावितकर सकते हैं।ग्राहकों कोइस बात काविकल्प दियागया है कि वे कहींसे भी बीमाप्राप्तकरें।

झ)  एबीआईबीएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि वेजिस ओईएम काप्रतिनिधित्वकरते हैं उसकामोटर बीमा मेंव्यापन केवललगभग 50%-60% है जोदर्शाता है किग्राहक अन्यमार्गों सेआगे जा रहेहैं तथाएमआईएसपीग्राहकों कोमजबूर नहीं कररहे हैं कि वेकेवल उन्हींसे बीमा प्राप्तकरें/नवीकृतकराएँ।

ञ)   एबीआईबीएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि अब तकउनके द्वाराबेची गई लगभग 10मिलियनपालिसियों केसंबंध मेंकेवल 32शिकायतेंप्राप्त की गईहैं तथा वे भीदावों सेसंबंधित हैंजोबीमाकर्ताओंद्वारासंभाले जातेहैं। ग्राहकसे प्राप्तऐसी कोईशिकायत नहींहै जोएबीआईबीएल केपास अपविक्रय(मिस-सेलिंग)/आचरण सेसंबंधित हो।

 

ग.   एबीआईबीएलके उत्तर एवंवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i)       एबीआईबीएलने पैनल बनानास्वीकार नहींकिया, इसकेबजाय उसनेप्रस्तुतीकरणकिया कि उसकेपास 17बीमाकर्ताओंके साथव्यवस्थाएँहैं। यह पायागया कि एकपैनल बनाने औरएक व्यवस्थाकरने में कोईअंतर नहीं हैक्योंकि दोनोंका परिणाम एकही है। केवलसीमित बीमाकर्ताहैं जिनकीबीमापालिसियाँएबीआईबीएल द्वारानिर्मितएमआईएसपीनेटवर्क केमाध्यम सेबेची गई हैं।अन्यबीमाकर्ताएबीआईबीएल एमआईएसपीनेटवर्क केमाध्यम सेअपनी बीमापालिसियाँनहीं बेचसकते।

ii)      एबीआईबीएलद्वारा कियागयाप्रस्तुतीकरणदर्शाता है किउनके द्वारानिर्मित पैनलपर विद्यमानबीमाकर्ताओंकी संख्याओईएम केविभिन्ननिर्माण (मेक)/ माडलों केआधार पर 1बीमाकर्ता से11 बीमाकर्ताओंतकभिन्न-भिन्नहै। 17बीमाकर्ताओंके साथ एकव्यवस्था केरूप मेंविभिन्न ओईएमके निर्माण (मेक)और माडलों कोश्रेणीकृतकरनाएबीआईबीएल कीओर से गलतप्रस्तुतीकरणहै। अतःएबीआईबीएल नेएक गलतवक्तव्य दियाहै।

iii)      यहमानदंड किदलाल कैसेबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरता है,सूचीबद्धताके लिएबीमाकर्ता कामूल्यांकन वेकैसे करतेहैं, सूचीबद्धहोने के लिएकिसीबीमाकर्ता केलिएनिर्दिष्टसंकेत क्या हैतथा क्या दलालबीमाकर्ताओंके प्रतिमानदंडों कीसाझेदारीकरता है, केसंबंध मेंजाँच-पड़तालकी गई।एबीआईबीएलवद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंसे पैनल केनिर्माण केलिए दिये गयेमानदंडसामान्यीकृतकारक प्रतीतहोते हैं तथा अनुबोध(आफ्टरथाट)अधिक हैं।एबीआईबीएल यहस्पष्ट नहींकर सकी कि ऊपरदिये गयेमानदंडों केआधार पर एकपैनल बनाने केलिएबीमाकर्ताओंकी चयन-सूचीकैसे तैयार कीगई।

iv)     एबीआईबीएलनेप्रस्तुतीकरणकिया किप्रयुक्तशब्द सूचीबद्धकरने(एम्पैनल)केवलअभिव्यक्तिहै जिसका अर्थएक व्यवस्थाहै। इसे गलतीसे और अनजानेएक पैनल काअर्थ देने केलिए व्यक्तकिया गया है।एक व्यवस्थाके माध्यम सेबीमाकर्ताओंकी संख्या कोसीमित करने केद्वारा यहअपने आपस्पष्ट है किएबीआईबीएल नेएक पैनल बनायाहै। इसकेअलावा, उक्तपैनल मेंबीमाकर्ताओंकी संख्या कोबढ़ाने के लिएएबीआईबीएल कीइच्छा एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) के उल्लंघनकी स्वीकृतिहै।

v)      अतःबीमाकर्ताओंका एक पैनलबनाने केद्वारा एबीआईबीएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 औरअनुवर्तीस्पष्टीकरणोंका उल्लंघनकिया है।एबीआईबीएल काप्रस्तुतीकरणकि वहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कररहा है,शपथ-पत्र मेंकिये गये अभिकथनोंका प्रत्यक्षखंडन करता है।

vi)     सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कुछटिप्पणिया कींऔर एबीआईबीएलको निम्नलिखितसूचनाप्रस्तुतकरने के लिएपरामर्शदियाः

क)  बीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरने के लिएएबीआईबीएलद्वाराअनुसरण कियेजानेवालेमानदंड क्याहैं,सूचीबद्धताके लिएबीमाकर्ता कामूल्यांकन वेकैसे करतेहैं,एबीआईबीएल केपास सूचीबद्धकिये जाने केलिएबीमाकर्ता केलिएनिर्दिष्टसंकेत (कट-आफ़मार्क) क्याहै, तथा क्याएबीआईबीएलबीमाकर्ताओंके साथ उक्त मानदंडोंकी साझेदारीकरती है?

ख)  यदि दलालसूचीबद्धताके लिएबीमाकर्ताओँसे संपर्क कररहा है तोइसके लिए उसेअभिलेख रखनाचाहिए।

ग)   सभीबीमाकर्ताओंकोसूचीबद्धताके लिए लिखे औरयदि कोईबीमाकर्ताआगे (आन बोर्ड)नहीं आता है, तोप्राधिकरण कोसूचित करे तथाप्राधिकरणउक्तप्रतिक्रियापर विचारकरेगा।

घ)   उनबीमाकर्ताओंके साथ कियेगयेपत्र-व्यवहारकी प्रतियाँसाझा करे,जिन्होंनेसूचीबद्धताहेतु दलाल केआमंत्रण केलिए उत्तरनहीं दिया है।

 

घ.    सदस्य(वितरण) केपरामर्श केलिएएबीआईबीएल काउत्तर और उसपरटिप्पणियाँ

i)       एबीआईबीएलने सदस्य(वितरण) कीटिप्पणियोंके लिए अपनाउत्तर अपनेपत्र दिनांक 30अगस्त 2019 के द्वाराप्रस्तुतकिया।एबीआईबीएल नेनिजी कारों और2-पहियावाहनों के लिएव्यापारियोंऔर ग्राहकोंहेतुएमआईएसपीकार्यक्रम कीसंरचना,व्यवस्था औरकार्यान्वयनकरने के लिएसहभागिता की अपेक्षाकरते हुए 25बीमाकंपनियों कोजारी किये गयेभावों हेतुअनुरोध(आरएफक्यू) दिनांक23 जुलाई 2019प्रस्तुतकिया।एबीआईबीएल नेसंलग्न फार्मेटमें कंपनीउत्पाद,परिचालन औरआईटी विवरणसाझा करने केलिए कंपनी सेअनुरोध किया।प्रस्तुति कीअंतिम तारीख 25जुलाई 2019 थी। एबीआईबीएलके अनुसार, 23बीमाकंपनियों नेउत्तर दिया।

 

ङ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एबीआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएबीआईबीएल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएबीआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा। उसनेएबीआईबीएल कोपरामर्श दियाऔरपरामर्शिकाके लिए एबीआईबीएलके उत्तर कीभी जाँच की।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केउपरांत,प्राधिकरण कीधारणा है किः

i)       एबीआईबीएलने विभिन्नओईएम केनिर्माण (मेक)और माडल केआधार पर कुल 25साधारणबीमाकर्ताओंमें से 1 से 11साधारणबीमाकर्ताओँका पैनल बनानास्वीकार किया तथाउसे 17बीमाकर्ताओंके साथ की गईएक व्यवस्थाके रूप मेंसिद्ध करने काप्रयास किया।

ii)      एबीआईबीएलके प्रधानअधिकारी ने एकशपथ-पत्र प्रस्तुतकिया किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है,जोकि ऊपर प्रस्तुततथ्यों केविपरीत औरअसत्य है।

iii)      एबीआईबीएलने प्राधिकरणको गलत सूचनाप्रस्तुत कीकि उसनेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए 17साधारणबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है जबकिउसके पासविभिन्न ओईएमके विभिन्ननिर्माण (मेक)और माडलों के 1से 11बीमाकर्ताहैं।

iv)     सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कुछटिप्पणियाँकीं औरएबीआईबीएल कोपरामर्श दियाकि बीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरने के लिएएबीआईबीएल द्वाराअनुसरण कियेजानेवालेमानदंडों कासाझा करे,सूचीबद्धताके लिएबीमाकर्ता कामूल्यांकन वेकैसे करतेहैं,एबीआईबीएल केपास सूचीबद्धकिये जाने केलिए किसीबीमाकर्ता केलिए निर्दिष्टसंकेत (कट-आफ़मार्क) क्याहै, तथा एबीआईबीएलउक्त मानदंडबीमाकर्ताओंके साथ साझाकरता है।उन्होंनेएबीआईबीएल कोउन बीमाकर्ताओंके साथ कियेगयेपत्र-व्यवहारकी प्रतियाँप्रस्तुतकरने के लिएभी सलाह दी,जिन्होंनेसूचीबद्धताके लिए दलालके आमंत्रण केलिए उत्तरनहीं दिया है।यह देखा गयाहै कि एबीआईबीएलनेसूचीबद्धतासे संबंधितमानदंडों औरसंबद्धप्रश्नों कासाझा नहींकिया।

v)      एबीआईबीएलके अनुसार,उन्होंनेआरएफक्यू 25 बीमाकंपनियों कोजारी कियाजिनमें से 23बीमाकर्ताओंने उत्तरदिया।

vi)     एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकादिशानिर्देश5(च) कहता है कियदि कोई बीमामध्यवर्तीएमआईएसपी कीनियुक्तिकरता है, तो वहउक्तमध्यवर्ती कोनियंत्रितकरनेवालेसंबंधितविनियमों के अंतर्गतअनुमति-प्राप्तरूप मेंबीमाकर्ताओंकी संख्या केलिए कार्यकरेगा।

vii)     प्राधिकरणने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वाराएमआईएसपी दिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) पर स्पष्टीकरणदिया कि बीमामध्यवर्ती एकवस्तुनिष्ठ औरपारदर्शीमानदंड केआधार पर मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएसाधारणबीमाकर्ताओंके साथ सेवास्तरीय करारकर सकता है।

viii)    प्राधिकरणके परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 में यह बातदोहराई गई किबीमामध्यवर्तियोंऔर एमआईएसपीके लिए कमीशन/ पारिश्रमिकके स्तरों केनिर्धारितकिये जाने केकारणबीमाकर्ताओंके पैनल कानिर्माण प्रतिबंधात्मकहै, जोअवांछितबाजार कार्यपद्धतियोंके लिए मार्गप्रशस्त करसकता है। अतःहितधारकों केमन मेंआशंकाओं कोहटाने के लिएप्राधिकरण नेस्पष्ट कियाकि न तो बीमादलाल और न हीएमआईएसपीमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमाकर्ताओंका इस प्रकारका पैनल बनासकता है।तथापि, बीमाकंपनियों कोपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार पर बीमादलालों/ एमआईएसपीके साथ सेवास्तरीय करारकरने चाहिए।

ix)     एबीआईबीएलद्वारा कियेगयेउपर्युक्तप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं किबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेके द्वाराएबीआईबीएल नेएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केखंड 5(च) तथाअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1 नवंबर2017 और 11 जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै।

x)      एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15) (घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिजोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके कार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से अबतक है, के लिएरु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंड लगाताहै।

 

II.      आरोप 2:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

i)       एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश6(क), 12 और 13 के साथपठितदिशानिर्देश11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ठ), 11(ड)

क)  प्राधिकरणको ह्युंडईमोटर इंडियालिमिटेड केव्यापारीविकास विभागद्वारा जारीकिया गया डीलरक्वालिटेटिवग्रोथ केपीआई –2019 (टर्म 1)प्राप्त हुआहै। यहकेपीआई व्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम हैजो व्यापार केबहुविधपहलुओँ कोशामिल करता हैतथा विभिन्नमानदंडों केआधार परकार्यनिष्पादनके उच्चतमस्तर कोप्राप्त करनेमें व्यापारीके प्रयासोंको अधिकतमबनाता है।उक्त कार्यक्रमउनपुरस्कारों/ प्रोत्साहनोंके साथ संबद्धकिया गया हैजो व्यापारीओईएम सेप्राप्त करताहै। उक्त केपीआईदर्शाता है किविक्रयमानदंडों केलिए निर्धारित40 अंकों में से 10अंक बीमाव्यापन के लिएआबंटित हैं। यहकेपीआईव्यापारी कोअपने माध्यमसे जारी की गईबीमापालिसियाँ प्रतिधारितकरने के लिएव्यापारी कोपुरस्कृत करनेकीकार्यपद्धतिदेता है। अतःएबीआईबीएलः क)ग्राहक कोप्रलोभन देरही है तथाअनुचित व्यापारप्रथाओं मेंलिप्त है; ) ग्राहकोंको उनसे मोटरबीमापालिसियाँखरीदने के लिएतैयार करने केलिए एमआईएसपीको विवश कर रहीहै तथापालिसीधारकके विकल्प कोप्रतिबंधितकर रही है;ग) पालिसीधारकके हित के लिएहानिकर है तथाअनुचितव्यापारकार्यपद्धतियोंके लिए मार्ग प्रशस्तकर रही है।

ख)  प्राधिकरणको एबीआईबीएलपरिपत्र सं. 2019/05/एचए/04दिनांक 7 मई 2019 भीप्राप्त हुआहै जोह्युंडाई एश्योरेंसकार्यक्रमकहलाता है तथासभी व्यापारीप्रमुखों/सीईओ/जीएम/एबीआईबीएलशाखाप्रमुखों कोसंबोधित है।ग्राहक लाभोंके अलावा यहव्यापारी लाभजैसे न केवलवितरण शुल्कसे बल्किवर्धितग्राहक प्रतिधारणसहित वर्कशापयातायात से भीप्राप्त उच्चतरराजस्व; एकबार केप्रयासों सेप्राप्तआवर्ती आय,आदि को भीसूचीबद्धकरता है। इसपरिपत्र मेंदर चार्ट,पोर्टल परदीर्घकालिकपालिसी के साथडीलरशिपलाभप्रदता कानिदर्शन तथादीर्घकालिकपालिसीनिर्गमप्रक्रिया कानिदर्शननिहित है। अतःएबीआईबीएल ने;क)पालिसीधारकके हित केविरुद्धकार्य किया हैतथाबीमाकर्ताओँद्वारा संभवतःदी जानेवालीनिम्नतरप्रीमियमदरें प्राप्तकरने सेग्राहक/पालिसीधारकको रोका है।

ग)   दीर्घकालिकपालिसी के साथडीलरशिपलाभप्रदता केनिदर्शन केद्वाराएबीआईबीएल नेव्यावसायिकआचरण केमान्यताप्राप्तमानकों कापालन नहींकिया तथा अपनेकार्यों कानिर्वहण ग्राहकोंअथवापालिसीधारकोंके हित मेंनहीं किया है।

 

ख.  एबीआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 10.9.2018 मेंविधिवत्प्राधिकृत एकशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।

ii)      एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 14.06.2019 मेंनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एबीआईबीएलने विनियम,दिशानिर्देशोंके उल्लंघन कोस्वीकार नहींकिया है। उसकेअनुसार, ह्युंडाईमोटर्सइंडियालिमिटेड ने उनकीजानकारी केबिना अपनेव्यापारियोंको उक्त पत्रजारी किया है।

ख)  एबीआईबीएलने एमआईएसपीसे संबंधितदिशानिर्देश,अधिसूचनाएँऔर परिपत्रओईएम को सूचितकिये थे।

ग)   एबीआईबीएलने किसी ओईएमके साथ कोईकरार नहीं कियाहै जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटरबीमा पालिसीके विक्रय परहो।

घ)   एबीआईबीएलके अनुसार,उसकेएमआईएसपी कोउसके द्वाराजारी किया गयापरिपत्रएमआईएसपी को बीमाव्यापन औरबीमा उद्योगके संवर्धन केलिएप्रोत्साहितकरने के लिएअभिकल्पितकिया गया है।

ङ)    उक्तपरिपत्रउत्पादों,विशेषताओँ,बीमा बाजार केसंबंध मेंएमआईएसपी कोशिक्षित करनेतथा एमआईएसपीके माध्यम सेबीमा व्यापनको प्रोत्साहितकरने के लिएथा।

च)   इसकेअलावा,एमआईएसपी कोआईआरडीएआईद्वारा निर्धारितसीमाओं सेअधिक भुगताननहीं किया जाता।अतःएबीआईबीएल नेकिसी अनुचितव्यापारकार्यपद्धतिका अनुसरणनहीं किया है।

छ)  एबीआईबीएलके अनुसार,अपेक्षा(सलिसिटेशन)के लिए उसने 17बीमाकंपनियों औरएकीकृतप्रणालियोंके साथव्यवस्था कीहै। तथापि, नतो एबीआईबीएलऔर न हीएमआईएसपीकिसी संभावितग्राहक को किसीविशिष्ट बीमाकंपनी की बीमापालिसी खरीदनेके लिए विवशकरता है। बीमाकंपनी का चयनसंभावितग्राहक का है।एमआईएसपी किसीबीमाकर्ता काचयन करने केलिए संभावितग्राहकों कीस्वतंत्रताको कम नहींकरते।

ज)  एबीआईबीएलने पाया है किदलालीविनियमों को एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके साथसम्मिलित कियागया है। वेकिसी उल्लंघनअथवा कार्य सेइनकार करते हैंजिसके कारणपालिसीधारकोंके हित के लिएहानि हुई हो।एमआईएसपी कोसंबोधितएबीआईबीएल केपरिपत्रदिनांक 7 मई 2019मेंदिशानिर्देशोंके मुख्यबिन्दुओं परविशेष बल दियागया है। वह मोटरअन्य पक्षबीमा के लाभोंका संवर्धनकरता है। #2357;हबीमाकर्ताओंद्वारा दीजानेवालीविशेषताओँ/ कीमत-निर्धारण/ छूटों कोसम्मिलितकरता है,परंतु दलाल केद्वारा दीजानेवालीविशेषताओ/कीमत-निर्धारण/ छूटों कोनहीं।एबीआईबीएल नेयही बातएमआईएसपी कोसूचित की है।

झ)  एबीआईबीएलने प्रीमियमपरिकलन और देयपारिश्रमिकको स्पष्टकिया।एबीआईबीएल केअनुसर, निदर्शनडीलरशिपलाभप्रदता परध्यान केन्द्रितकरता है।एबीआईबीएलकहता है कि वहपालिसीधारकके हित केविरुद्ध नहींहै।एबीआईबीएल एमआईएसपीको देयपारिश्रमिकके लाभ उदाहरणदेकर समझाताहै। वहएमआईएसपी कोयह भी स्पष्टकरता है कियदि एमआईएसपीप्रभावी सेवाप्रदान करताहै तो वहसंवर्धितयातायात औरएमआईएसपी केलिए उच्चतरराजस्व के रूपमें परिणतहोगा।

ञ)   एबीआईबीएलके अनुसार, उसपरनिम्नलिखितके लिए आरोपनहीं लगायेजाने चाहिएःक) सामान्यआचरण-संहिता,और ख) सद्भाव सहितव्यवहार। अतःएबीआईबीएल नेप्रस्तुतीकरणकिया है किउसनेः क) उचितसावधानी औरसतर्कता केसाथ कार्य कियाहै; ख)ग्राहक कीआवश्यकताओंकी उपेक्षानहीं की है; ग) किसीविशिष्टबीमाकर्ता(ओं)के प्रति पक्षपातनहीं किया है; घ) 17बीमाकर्ताओंके साथ कार्यकर रहा है;ङ) एमआईएसपीके आचरण केलिएउत्तरदायित्वलेता है; च)ऐसा कोईअभिलेख नहींहै किएमआईएसपी नेकिसी विशिष्टबीमाकर्ता सेमोटर बीमापालिसी खरीदनेके लिए किसीग्राहक कोविवश किया है; छ) किसी भीग्राहक से कोईशिकायतप्राप्त नहींहुई है; ज)एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड (घ), (ङ), (ट),(ठ), (ड) काउल्लंघन नहींकिया है तथाइस कारण सेआरोप के भाग (iv) को हटायाजाए।

ट)    एबीआईबीएलद्वाराउदाहरण केमाध्यम सेदीर्घकालिकपालिसी कोस्पष्ट कियागया है। उद्देश्यएमआईएसपी कोप्रेरित करनाहै। अतः इसेआपत्तिजनकनहीं मानाजाना चाहिए।एबीआईबीएल केअनुसार, एकदीर्घकालिकपालिसी अथवा एकवार्षितपालिसीखरीदने कानिर्णयसंभावित ग्राहकका है।एबीआईबीएल नेशब्दव्यापारी कीलाभप्रदता काउपयोगग्राहकों कोउक्त विशेषताकी समझ कोप्रोत्साहितकरने के लिएकिया है।

ठ)   वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएबीआईबीएल नेउपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।

 

ग.   एबीआईबीएलके उत्तर तथावैयक्तिकसुनवाई केदौरान किये गयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणिया

i)       ओईएम केसाथ एमआईएसपीद्वारा कियेगये व्यापारीगुणात्मकवृद्धिकेपीआईकार्यक्रम केअंतर्गत, बेचेगये नये वाहनके लिए बीमापालिसियाँजारी करने केलिए व्यापारीको अंक(पाइन्ट) दियेजाते हैं। वहव्यापारी कोबीमापालिसियों कानवीकरण करनेके लिए भी अंक(पाइन्ट)प्रदान करताहै। व्यापारीद्वारा जितनेअधिक अंकप्राप्त कियेजाते हैं,ओईएम द्वाराव्यापारी केलिए पुरस्कारउतना ही अधिकहोगा। अतःउक्त केपीआईकार्यक्रमएमआईएसपी केव्यवहार कोजितनी अधिकसंख्या मेंसंभव हो, बीमापालिसियाँजारी करने औरनवीकरण करनेके लिएप्रेरित करताहै। इसकेअलावा, करारके अंतर्गतव्यापारी कोकेवल उन्हींबीमाकंपनियों कीबीमापालिसियाँ बेचनेके लिए अनुमतिहै जोएबीआईबीएलद्वारा निर्मितपैनल में हैं।इस खंड केआधार पर एमआईएसपीएबीआईबीएलद्वारानिर्मित पैनलमें विद्यमानकिसीबीमाकर्ता कीमोटर बीमा पालिसीआवश्यक रूप सेखरीदने के लिएसंभावित ग्राहक/ पालिसीधारकको विवश करताहै। अतः यहकरार संभावितग्राहक कोकिसी अन्यबीमामध्यवर्ती अथवाबीमा एजेंट सेमोटर बीमापालिसी की अपेक्षाकरने के उसकेअधिकारों औरविकल्पों से वंचितकरता है। करारमें स्थित यहखंड चयनित बीमाकर्ताओंका एकप्रत्यक्षअधिरोपण हैतथा संभावितग्राहक/ पालिसीधारकके विकल्प कान्यूनीकरणहै। इस करारके आधार परएबीआईबीएल नेपालिसीधारक केहित के लिएहानिकारकतरीके सेकार्य किया हैजो अनुचितव्यापारकार्यपद्धतिके लिए मार्गप्रशस्त करताहै।

ii)      करार मेंइस प्रकार काखंड एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघन हैजो एमआईएसपीको ऐसा करारकरने सेप्रतिबंधितकरता है जिसकासंबंध बीमापालिसी केविक्रय पर हो।चूँकिएमआईएसपी एबीआईबीएलद्वाराप्रायोजित है,अतःएबीआईबीएल ने एमआईएसपीदिशानिर्देशोका उल्लंघनकिया है। इसकेअलावा,उपर्युक्तकरारनोटरीकृतशपथ-पत्र मेंएबीआईबीएल केप्रधानअधिकारी (पीओ)द्वारा कियेगये अभिकथन केभी विरुद्ध हैकि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।

iii)      सभीव्यापारीप्रमुखों/सीईओ/जीएम/एबीआईबीएलशाखाप्रधानों कोसंबोधितएबीआईबीएलपरिपत्र सं. 2019/05/एचए/04दिनांक 7 मई 2019 जोह्युंडाईएश्योरेंसकार्यक्रमकहलाता है, उनछूटों पर एकउच्चतम सीमा(कैप) रखता हैजो संभावितग्राहक/पालिसीधारकको एमआईएसपीद्वारा दी जासकती हैं।छूटों परउच्चतम सीमा(कैप) रखने केद्वारा दलालनेपालिसीधारकके हित केविरुद्धकार्य किया हैऔर ग्राहक/ पालिसीधारकको उन निम्नतरप्रीमियमदरें प्राप्तकरने से रोकदिया है जोबीमाकर्ताओंद्वारा दी जासकती है। बीमाव्यवसाय मेंहेर-फेर करतेहुए तथाअनुचित व्यापारकार्यपद्धतियोंमें लिप्तरहते हुएएबीआईबीएल नेऐसे तरीके सेकार्य किया हैजोपालिसीधारकके हित के लिएहानिकर है।

iv)     एबीआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणपर, कि उसने 17बीमाकर्ताओंके साथव्यवस्थाएँ कीहैं और न तोएबीआईबीएल औरन एमआईएसपीकिसी विशिष्टकंपनी की बीमाखरीदने के लिएकिसी संभावितग्राहक को विवशकरता है, यहपाया गया हैकि यह वक्तव्यगलत है,क्योंकिएबीआईबीएल केपासबीमाकर्ताओं काएक पैनल है जोओईएम केविभिन्ननिर्माण (मेक)/माडलों केलिए 1बीमाकर्ता से11बीमाकर्ताओंके दायरे मेंहै। इस प्रकारकरते हुएएबीआईबीएल नेसंभावितग्राहक के विकल्पको कम कर दियाहै और वहग्राहक कोकेवल उन्हींबीमाकर्ताओंसे बीमाखरीदने के लिएविवश करता हैजो पैनल मेंहैं।

v)      एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके साथ दलालविनियमों कोसम्मिलितकरने केएबीआईबीएल केप्रस्तुतीकरणपर, इनकासंदर्भ इसलिएलिया गया हैक्योंकि इन दोनोंका उल्लंघनकिया गया है। इसकेअलावा,एबीआईबीएलपरिपत्रदिनांक 7 मई 2019 केसुस्पष्टवाचन से विदितहोता है कि इसपरिपत्र काफोकसव्यापारी कीलाभप्रदता औरव्यापारी कीकेन्द्रस्थतापर है।एबीआईबीएल जोएक दलाल केरूप मेंग्राहक काप्रतिनिधित्वकरता है, ने यहप्रदर्शितनहीं किया हैकि उसनेग्राहक के हितके संरक्षण केलिए कार्य कियाहै।

vi)     दीर्घावधिपालिसी केसंबंध मेंएबीआईबीएल केप्रस्तुतीकरणपर, यह पायागया है किउक्त निदर्शनव्यापारी कीलाभप्रदता परध्यान केन्द्रितकरता है औरव्यापारीकेन्द्रस्थहै। व्यापारीकी लाभप्रदतापर ध्यानकेन्द्रितकरने केद्वाराएबीआईबीएल नेन तो व्यावसायिकआचरण केमान्यताप्राप्तमानकों का अनुसरणकिया है और नही ग्राहक केहित में कार्यकिया है।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एबीआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएबीआईबीएल केविरुद्ध लगायेगये आरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएबीआईबीएल द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकन किया।उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान किये गयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबाद,प्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  एमआईएसपीने व्यापारीगुणात्मकवृद्धिकेपीआईकार्यक्रम केमाध्यम सेओईएम के साथकरार किया है,जिसमें 40 अंकविक्रयमानदंडों केलिए आबंटितहैं, 10 अंक बीमाव्यापन के लिएआबंटित कियेगये हैं। उक्तकार्यक्रम केअंतर्गत अंकपुरस्कारो / प्रोत्साहनोंके साथ संबद्धहैं जोव्यापारीओईएम सेप्राप्त करताहै। बीमाव्यापन को एकविक्रयकार्यनिष्पादनमानदंड के रूपमें रखते हुएऔर उसेपुरस्कारोंके साथ संबद्धकरते हुएएबीआईबीएल केप्रधानअधिकारी (पीओ)ने नोटरीकृतशपथ-पत्र में प्रस्तुतअपने अभिकथन काखंडन किया हैतथा एमआईएसपीदिशानिर्देशऔर परिपत्रसं. आईआरडीए/ आईएनटी/एमआईएसपी/5/ 01/ 2018दिनांक 11जनवरी 2018 का भीउल्लंघन कियाहै।

ख)  एबीआईबीएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी को ह्युंडाईमोटर्सइंडियालिमिटेड(ओईएम) के व्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम केअधीन करने केद्वारा उनसेमोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएग्राहकों/ संभावितग्राहकों कोविवश करने केलिए एमआईएसपीको तैयार कियागया है। इसकेअलावा, एमआईएसपीकेवल उन्हींबीमाकर्ताओंकी मोटर बीमापालिसियाँप्रस्तावितकरता है जोएबीआईबीएल केपैनल में हैं।अतः वह ग्राहकके विकल्प कोप्रतिबंधितकरता है और एबीआईबीएलके माध्यम सेमोटर बीमापालिसी आवश्यकरूप से खरीदनेके लिएसंभावितग्राहक/ पालिसीधारकको विवश करताहै।उपर्युक्तप्रतिबंध लागूकरने केद्वाराग्राहक/ संभावितग्राहक कोकिसी भी बीमामध्यवर्ती अथवाबीमा एजेंट सेअपनी मोटरबीमा पालिसीखरीदने यानवीकृत करनेके लिए उसकेअधिकारों औरविकल्पों सेवंचित कियागया है तथा यहसंभावितग्राहक/ पालिसीधारकके विकल्प कोकम कर देताहै। यह पालिसीधारकके हित के लिएहानिकर है तथायह अनुचितव्यापारकार्यपद्धतियोंके लिए मार्गप्रशस्त करताहै।

ग)   उपर्युक्तकार्यों केद्वाराएबीआईबीएल द्वाराप्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखितदिशानिर्दशोंका उल्लंघनकिया हैः

क.   11(ख) – किसीविशिष्ट बीमामध्यवर्ती केमाध्यम से मोटरबीमा पालिसीआवश्यक रूप सेखरीदने के लिएसंभावितग्राहक/ पालिसीधारकको विवश करना

ख.  11(ग) –संभावितग्राहक कोकिसी भी बीमामध्यवर्ती सेमोटर बीमापालिसी कीअपेक्षा करनेअथवा मोटरबीमा पालिसीका नवीकरणकरने के लिएउसके अधिकारोंऔर विकल्पोंसे वंचितकरना।

ग.   11(ङ) –बीमाकर्ताओंद्वारा जोखिमचयन काप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षअधिरोपण अथवासंभावितग्राहक / पालिसीधारकके विकल्प कोकम करना

घ)   दीर्घावधिव्यापकपालिसी के लिएह्युंडाई एश्योरेंसकार्यक्रम केअंतर्गतएबीआईबीएल द्वारापरिपत्र सं. 2019/05/एचए/04दिनांक 7 मई 2019 केजरियेव्यापारियों(एमआईएसपी) कोजारी किये गयेदर चार्ट केअनुसार नई कार(प्रथम वर्ष)पर ओडी छूटनिम्नानुसारहोगीः 1)प्रीमियमकारें –संबंधितमाडलों के लिएउपलब्धवर्तमान छूट केअनुसार; 2) अन्यकारें –संबंधितमाडलों के लिएउपलब्धवर्तमान छूट केअनुसार अथवाअधिकतम 40% तक,जो भी कम हो।वर्तमानस्तरों अथवा 40%तक, जोभी कमहो, पर छूटोंके संबंध में उच्चतमसीमा रखने केद्वारा,एबीआईबीएल नेपालिसीधारकके हित केविरुद्धकार्य किया हैतथाबीमाकर्ताओंद्वारासंभवतः दीजानेवाली निम्नतरप्रीमियमदरें प्राप्तकरने से ग्राहक/पालिसीधारकको रोक दियाहै। एक उच्चतमसीमा रखने केद्वाराएबीआईबीएल नेअपने कार्योंका निर्वहणग्राहकोंअथवापालिसीधारकोंके हित मेंनहीं किया है।एबीआईबीएल नेन तो अपने व्यवहारपरम सद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ संचालितकिये हैं और नही सावधानी औरसतर्कता के साथकार्य कियाहै। अतःएबीआईबीएल नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 8(2)(ण),अनुसूची I – फार्मएच – विनियम 30 –आचरण संहिता –बीमा दलाल केखंड 1, 2(क), 2(ख), 3(ङ), 5(ज)का उल्लंघनकिया है। ह्युंडाईएश्योरेæ#2306;सकार्यक्रम केअंतर्गतएबीआईबीएलपरिपत्र सं. 2019/05/एचए/04दिनांक 7 मई 2019 केअनुसारप्रीमियम परछूटों, जो ग्राहकप्राप्त करसकता है, परउच्चतम सीमारखकरएमआईएसपीबीमा व्यवसायमें हेर-फेरकरते हुए औरअनुचितव्यापारकार्यपद्धतियोंमें लिप्तरहते हुएपालिसीधारकके हित के लिएहानिकर तरीकेसे कार्य कररहे हैं।

ङ)    उपर्युक्तकार्यों केद्वारा,एबीआईबीएल द्वाराप्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया हैः

क.   11(घ) –पालिसियों केप्रीमियम केनिर्धारण मेंप्रत्यक्षअथवाअप्रत्य़क्षरूप सेनियंत्रण अथवाहस्तक्षेपकरना।

ख.  11(ट) – अपनेव्यवसाय कासंचालनपालिसीधारकके हित के लिएहानिकर तरीकेसे करना।

ग.   11(ठ) – बीमाव्यवसाय मेंहेर-फेर करनेमें लिप्त रहना।

घ.    11(ड) –अनुचितव्यापारकार्यपद्धतियोंमें लिप्त रहना।

चूँकिदिशानिर्देश6(क) के अंतर्गतएबीआईबीएल,एमआईएसपी कीभूल-चूक केसभी कार्योंके लिए उत्तरदायीहै, अतःएबीआईबीएल ने एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केदिशानिर्देश6(क), 12 और 13 के साथपठितदिशानिर्देश11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ट), 11(ठ)और 11(ड) काउल्लंघन कियाहै।

च)   दीर्घावधिपालिसी के साथडीलरशिप कीलाभप्रदता कानिदर्शनदर्शाता है किएबीआईबीएल केद्वारानिर्मितह्युंडाईएश्योरेंसकार्यक्रमव्यापारीकेन्द्रस्थहै।आईआरडीएआई (बीमादलाल) विनियम, 2018विनिर्दिष्टकरते हैं किप्रत्येकबीमा दलाल व्यावसायिकआचरण केमान्यताप्राप्तमानकों का अनुसरणकरेगा तथाअपने कार्योंका निर्वहण ग्राहकोंअथवापालिसीधारकोंके हित मेंकरेगा।उपर्युक्तपरिपत्र केद्वाराएबीआईबीएल नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतअनुसूची I – फार्म एच केखंड 1 काउल्लंघन कियाहै।

छ)  एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100 दिनसे अधिकउल्लंघन अवधिजोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2018 से अबतक है, के लिएरु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

III.     आरोप 3:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

I.       आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4 और अनुसूचीI– फार्म ए

II.      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम,2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख) और 3(ङ)

III.     एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश 5(च),6(क), 11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ट),11(ठ) और 11(ड)

क)  एबीआईबीएलने पत्रदिनांक 10.09.2018 केद्वारा एक प्रीमियमचार्टप्रस्तुतकिया जिसकेआधार पर उनबीमाकर्ताओंद्वारा, जोएबीआईबीएल केपैनल में हैं,ग्राहकों केलिए प्रीमियमप्रभारित कियेजाते हैं। यहदर्शाता है किविभिन्न बीमाकर्ताओंद्वाराग्राहक के लिएप्रभारितकियाजानेवाला प्रीमियमएकसमान है,जिससे ग्राहकको कोई विकल्पनहीं दिया गयाहै।

 

ख.  एबीआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 22.10.2018 मेंकहा कि ग्राहकको बताया गया प्रीमियमसंबंधितबीमाकर्ताओंद्वारा प्रस्तावितदरें हैं।बीमाकर्ताओंका जोखिम-अंकनस्वरूपप्रायः बदलतारहता है तथावह हानि अनुपातसे संचालितहोता है, चाहेएबीआईबीएल केग्राहकों कोकितने हीसर्वोत्तमप्रीमियम भावप्रस्तावितकिये जातेहों, जो या तो वहीरह सकते हैंया भिन्न होसकते हैं यदिहानि अनुपातपरिवर्तितहोते हों।एबीआईबीएल नेग्राहक कोप्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम कोनिर्धारितकरने में किसीभी भूमिका सेइनकार किया हैतथा इसके बजायग्राहक कोप्रभारित कियेजानेवालेप्रीमियम केनिर्धारण केलिए बीमाकर्ताको जिम्मेदारठहराया है।

ii)      एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रस्तुतअपने उत्तरदिनांक 14.06.2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एबीआईबीएलके अनुसार,बताये गयेउल्लंघन मूल रूपसे वही हैंजैसे कि आरोपसं. 2 में बतायेगये हैं तथाउनका उत्तरकृपया आरोपसं. 2 के संबंध मेंदिये गयेउत्तर के साथसंयुक्त रूपसे जोड़करपढ़ा जाए।

ख)  इसकेअलावा,एबीआईबीएल केअनुसारउन्होंने अपनेकार्यों का निष्पादनपूरी तरहविनियम 4फार्म ए मेंदिये गये रूपमें किया है।एबीआईबीएल केअनुसार यह बतायेबिना औरप्रमाणितकिये बिना किकार्यों केकिस भाग काउल्लंघन कियागया है तथाकार्य काउल्लंघनएबीआईबीएल नेकिस रूप में / किस तरीकेसे किया है,आरोप सामान्यरूप में लगायागया है।

ग)   एबीआईबीएलके अनुसार,अनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख) और 3(ङ) का उल्लंघनआरोप सं. 2 केअंतर्गतस्पष्ट कियागया है तथाऊपर दिये गयेउत्तर परविचार कियाजाए।

घ)   एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश5(च), 6(क), 11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ),11(ट), 11(ठ) और 11(ड) केसंबंध में,एबीआईबीएलसर्वोत्तमप्रीमियमउपलब्ध करानेके लिए बीमाकंपनियों केसाथ बातचीत कररही है।एबीआईबीएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी आनलाइनप्रणाली केसाथ एकीकृतकिये गये हैं।बीमाकंपनियाँ सभीकारकों कामूल्यांकनकरने के बाद,अपनीजोखिम-अंकनप्रथा केअनुसार प्रीमियमबताती हैं। एबीआईबीलनेआचरण-संहिताका उल्लंघनकरना स्वीकारनहीं किया है।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएबीआईबीएल नेउपर्युक्त बिन्दुओंको दोहराया।इसकेअतिरिक्त,एबीआईबीएल नेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः

क)  अबीआईबीएलने दोहराया किप्रीमियमनिर्धारितकरने में उनकीकोई भूमिकानहीं है औरबीमाकर्ता यहकरते हैं।

ख)  एबीआईबीएलने यह भी कहाकि बेची गईलगभग 10 मिलियनपालिसियोंमें से अधिकप्रीमियम कीशिकायत किसीग्राहक नेनहीं की है।

 

ग.   एबीआईबीएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i.       एबीआईबीएलके इसप्रस्तुतीकरणपर कि उन्होंनेअपने कार्योंका निष्पादनपूर्णतः कियाहै, यह पायागया है किएबीआईबीएलद्वारा पत्र दिनांक10.9.2018 के जरियेप्रस्तुतप्रीमियमदर्शाता है किबीमाकर्ताओंद्वाराप्रभारितप्रीमियमएकसमान है।जबकिएबीआईबीएल नेप्रस्तुतकिया है किप्रीमियमदरों केनिर्धारण मेंउनकी कोईभूमिका नही हैऔर यहबीमाकर्ताओंद्वारा कियाजाता है, यहस्पष्टीकरण-रहितहै किबीमाकर्ताओंद्वारा दियागया ओईएम केकिसी विशिष्टनिर्माण (मेक)/ माडल के लिएप्रीमियमचार्ट एकसमानहै। ग्राहक काप्रतिनिधिहोते हुएएबीआईबीएल कायह सुनिश्चितकरने काउत्तरदायित्वहै कि ग्राहक कोसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेज मिलेंतथा एबीआईबीएलउपयुक्त बीमाकवर और शर्तोंके संबंध मेंउपयुक्तपरामर्श दे। एबीआईबीएलने यह सुनिश्चितनहीं किया हैकि ग्राहक कोनिम्नतम प्रीमियमदर मिले। अतःएबीआईबीएल नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 केअंतर्गतअनुसूची I फार्मए में दियेगये बिन्दु 1 - प्रत्यक्ष दलालके कार्य मेंनिर्धारितरूप मेंकार्यों कानिष्पादन नहींकिया है।

ii.       दलालविनियमों केअनुसारएबीआईबीएल सेअपेक्षित थाकिप्रस्तावाधीनउत्पादों केसंबंध मेंविकल्प कीमात्राग्राहक कोस्पष्ट करे, कीमत,कवर अथवा सेवाके तौर परतुलना उपलब्धकराए।एबीआईबीएल नेविभिन्नबीमाकर्ताओंद्वाराप्रस्तावितकी जा रहीकीमत, कवरअथवा सेवा कीतुलना उपलब्धनहीं कराई।अतः एबीआईबीएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

iii.      एबीआईबीएलसे अपेक्षितहै कि वह हरसमय ग्राहकोंके साथव्यवहार कासंचालन परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ करे,सावधानी औरसतर्कता केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त नकरते हुएएबीआईबीएल नेस्वयं उचितरूप से आचरणनहीं किया तथाबीमा अधिनियम,1938 की धारा42डी(5)(जी) और 42डी(6)के साथ पठित आचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एबीआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएबीआईबीएल केविरुद्ध लगायेगये आरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएबीआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 के अंतर्गतअनुसूची I, फार्म ए मेंदिये गयेबिन्दु 1 –प्रत्यक्षदलाल के कार्य– के अनुसार ग्राहकका प्रतिनिधिहोने के नातेएबीआईबीएल कायह सुनिश्चितकरने कादायित्व है किग्राहक कोसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेज मिलेंतथा उपयुक्तबीमा कवर औरशर्तों केसंबंध मेंग्राहक कोउपयुक्तपरामर्शप्रदान करे। सभीबीमाकर्ताओंके संबंध मेंएकसमान दररखते हुए,एबीआईबीएल नेप्रत्यक्षदलाल केकार्यों का निष्पादननहीं किया हैऔर आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काउल्लंघन कियाहै।

ख)  इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतविक्रय प्रथासे संबंधितविषयों मेंबिन्दु सं. 3 केअंतर्गतएबीआईबीएल सेअपेक्षित हैकि वह ग्राहकको प्रस्तावाधीनउत्पादों केविकल्प कीमात्रास्पष्ट करे,कीमत, कवर अथवासेवा के तौरपर तुलनाउपलब्ध कराए।प्रस्तावाधीनउत्पादों केविकल्प कीमात्राग्राहक कोस्पष्ट न करतेहुए, कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर एकतुलना ग्राहकको उपलब्ध नकराते हुएएबीआईबीएल नेआईआरडीएआई (बीमादलाल) विनियम, 2018के विनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

ग)   इसकेअलावा,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम30 और विनियम 8(2)के अंतर्गतआचरण-संहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 2 केअंतर्गतएबीआईबीएल सेअपेक्षित हैकि वह ग्राहकोंके साथ अपनाव्यवहार हरसमय परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथसंचालित करे।ग्राहक के लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त न करतेहुएएबीआईबीएल नेन तो ग्राहकोंके साथ अपनाव्यवहार परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ कियाहै, और न हीउसने सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकिया है तथाइसके द्वाराउसने बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी (5)(जी)और 42डी (6) के साथपठित आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

घ)   एबीआईबीएलद्वारा कियेगयेउपर्युक्तसभी प्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं किएबीआईबीएल नेनिम्नलिखितका उल्लंघनकिया है – i) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4; ii)आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI – फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंबिन्दु सं. 2; तथा iii)आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंध सेसंबंधितविषयों मेंआचरण काबिन्दु सं. 3।

ङ)    एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए, प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधि,जोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयन कीतारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से अबतक है, के लिए रु.1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

IV.     आरोप 4:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

I.       बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 49

क)  एबीआईबीएलको प्राधिकरणके पत्रदिनांक 25.09.2018 केद्वारानिर्देश दियागया कि ओईएमके बोर्ड केअध्यक्ष केसाथ एमआईएसपीके संबंध मेंविनिमय कियेगयेदिशानिर्देशों,परिपत्रों औरपत्र-व्यवहारकी प्रति कासाझा करे।

 

ख.  एबीआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एबीआईबीएलने अपने उत्तरदिनांक 22.10.2018 मेंकहा कि ओईएमके बोर्ड केअध्यक्ष केसाथ सूचना कीसाझेदारी केसंबंध में वहओईएम के साथचर्चाएँ कररही है।

ii)      एबीआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 14.06.2019 मेंप्रस्तुत कियाकि उन्होंनेएबीआईबीएल औरप्राधिकरण केबीच एमआईएसपीके संबंध मेंविनिमय कियेगये दिशानिर्देशों,पत्र-व्यवहारकी सूचना ओईएमके बोर्ड केअध्यक्ष को दीहै। उसनेपंजीकृत डाक कीप्राप्ति-सूचनाकी पर्चियोंकी प्रतियाँभी संलग्न कीहैं।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएबीआईबीएल नेपुष्टि की किएबीआईबीएलद्वारा ओईएमको लिखे गये पत्रउनके द्वाराप्राप्त कियेगये थे।

 

ग.   एबीआईबीएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i.       यह बतायागया कि लिखेगये पत्रों कीप्रतियाँ पहलेभी और उसकेबाद भीप्रस्तुतनहीं की गई थीं।यह सूचित कियागया किएबीआईबीएलद्वारा केवलस्पीड पोस्टपर्चियाँप्रस्तुत कीगई हैं।

ii.       सदस्य नेएबीआईबीएल कोपरामर्श दियाकि ओईएम केसाथ किये गयेपत्र-व्यवहारकी प्रतियाँप्रस्तुतकरें।

 

घ.    सदस्य(वितरण) कोएबीआईबीएल काउत्तर और उसपर टिप्पणियाँ

i.       एबीआईबीएलने अपने उत्तरदिनांक 30अगस्त 2019 के जरियेओईएम के बोर्डके अध्यक्ष कोएबीआईबीएल द्वाराप्रेषितपत्रादिप्रस्तुतकिया।

 

ङ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एबीआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएबीआईबीएल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की। प्राधिकरणने एबीआईबीएलद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिक सुनवाईके दौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबाद,प्राधिकरणएबीआईबीएल केप्रस्तुतीकरणको स्वीकारकरता है औरउक्त आरोप परजोर नहींदेता।

 

ग.निष्कर्ष

i.आदित्यबिड़लाइंश्योरेंसब्रोकर्सलिमिटेड सबसेबड़ेसम्मिश्रबीमा दलालोंमें से एक हैजिसका देश मेंमोटर बीमा मेंएक प्रमुख स्थानहै। यहसुप्रसिद्धआदित्यबिड़ला समूहसे संबंधित हैजो एक बड़ा संगुटनहै जिसकीभारतीयअर्थव्यवस्थाके विभिन्नक्षेत्रोंमें उपस्थितिहै। वित्तीयक्षेत्र मेंआदित्य बिड़लासमूह की एकसुदृढ़उपस्थिति है।अतः मोटर बीमादलाली खंड मेंएक शीर्षस्थदलाल के रूपमेंएबीआईबीएल कोएक अलग आलोकमें देखा जाताहै। यह अन्यबीमा दलालोंके लिए एकआदर्श (रोलमाडल) के रूपमें कार्यकरने के लिएएबीआईबीएल परबहुत बड़ीजिम्मेदारीरखता है।एबीआईबीएल सेप्रत्याशा थीकि वह किसीत्रुटि के लिएस्थान न देतेहुए परमसावधानी औरउत्तरदायित्वके साथसतर्कतापूर्वककार्य करे।दुर्भाग्यवश,एबीआईबीएलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनकरने में बुरीतरह से असफलरही है, जोपालिसीधारकोंऔर अन्यहितधारकों केहित कासंरक्षण करनेके लिए बनायेगये हैं। यहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके विभिन्नउपबंधों के उल्लंघनोंके लिए लगायेगयेअर्थदंडों सेसुस्पष्ट है।एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनसुनिश्चितकरने औरएबीआईबीएलमें अभिशासनको सुधारने केलिएप्राधिकरणएबीआईबीएल कोनिम्नलिखितपरिवर्तनकरने कानिर्देश देताहैः

क)बीमाकर्ताओंके पैनल कोनिरस्त करे औरप्लेटफार्मपर सभीबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरे, बीमाकर्ताओंकी कंप्यूटरप्रणालियोंके साथसंपूर्णएकीकरण रखे,सुनिश्चितकरे कि दलाल केद्वारा किसीहस्तक्षेप केबिनाबीमाकर्ताओंकीप्रणालियोंसे सीधेग्राहकों कोप्रीमियमबताये जाएँतथा 2 महीने केअंदर अनुपालनसूचित करे।यदि कोईबीमाकर्तापैनल का भागबनना नहींचाहता, तोसाधारण बीमाकंपनी का सीईओइसकी पुष्टिलिखित मेंदलाल कोकरेगा।

ख) मोटरबीमा पालिसीखरीदने के लिएग्राहक कीसहमतिअपेक्षितकरने कीवर्तमानप्रणाली कापुनः अभिकल्पनइस तरीके सेकरे कि एक नईमोटर बीमा पालिसीके निर्गमअथवा उसकेनवीकरण के समयएक ओटीपीआधारितप्रणाली केमाध्यम सेबीमाकर्ता काचयन करने केलिए ग्राहकअपने विकल्प काप्रयोग करसके। दलालकंपनी यहकार्य 6 महीनेके अंदर पूराकरेगी औरअनुपालनसूचित करेगी।

ग) डीआईएसए/सीआईएसएप्रमाणितलेखा-परीक्षकसे प्राप्त तिमाहीलेखा-परीक्षारिपोर्टप्रस्तुत करे किइलेक्ट्रानिकप्लेटफार्म /पोर्टलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षाओंका अनुपालनकरता है तथाबीमाकर्ताओंद्वाराप्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम मेंकिसी भीप्रकार सेहस्तक्षेपनहीं करताअथवा प्रतिबंधनहीं रखताअथवा ग्राहकके विकल्प को किसीभी प्रकार सेप्रतिबंधितनहीं करता / प्रभावितनहीं करता।

घ)एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) तथापरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 का अनुपालनसुनिश्चितकरे तथाअनुपालनसूचित करे।

ii.प्राधिकरणइस बात कोगंभीरतापूर्वकलेता है किएबीआईबीएल केप्रधानअधिकारीद्वारा प्रस्तुतशपथ-पत्रतथ्यों केविपरीत है। इसविषय कीगंभीरता कोध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरणएमआईएसपी दिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश15(घ)(1) के अधीननिर्देश देताहै कि एबीआईबीएलइस आदेश कीतारीख से एकवर्ष के लिएप्रधानअधिकारी कोकार्यनिष्पादनप्रोत्साहन अदानहीं करेगी।एबीआईबीएल इसनिर्देश काअनुपालनप्राधिकरण कोप्रस्तुतकरेगी।

iii.आरोप सं. 1, 2 और 3में लिये गयेउपर्युक्तनिर्णयों केआधार पर मेसर्सआदित्यबिड़लाइंश्योरेंसब्रोकर्स लि. कोइसके द्वारारु. 3,00,00,000/- (केवलतीन करोड़रुपये) काअर्थदंड अदाकरने कानिर्देश दियाजाता है।

iv.रु. 3,00,00,000/- (तीनकरोड़ रुपये)का उक्तअर्थदंड एबीआईबीएलद्वारा इसआदेश कीप्राप्ति कीतारीख से 15 दिनकी अवधि केअंदर एनईएफटी /आरटीजीएसके माध्यम से(जिसका विवरणअलग से सूचितकिया जाएगा)विप्रेषितकिया जाएगा।विप्रेषण कीसूचना श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद, 500032 कोभेजी जाए।

v.यदि बीमादलालप्राधिकरण केउपर्युक्तनिर्णय सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपील प्रस्तुतकी जा सकतीहै।

 

(सुजय बनर्जी)

सदस्य(वितरण)

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 23दिसंबर 2019

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