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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/227/12/2019
Date: 30/12/2019
मेसर्स मारुति इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लि. के मामले में

आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/227/12/2019

 

मेसर्समारुतिइंश्योरेंसब्रोकिंगप्राइवेट लि.के मामले मेंआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 तथामोटर बीमासेवा प्रदातासंबंधी दिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 औरउनके अधीनजारी किये गयेअनुवर्तीपरिपत्रों केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102 के अधीनभारतीय बीमा विनियामकऔर विकासप्राधिकरण काआदेश

 

क.   पृष्ठभूमि

1. भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद प्राधिकरण के रूप मेंउल्लिखित) नेउद्योग केहितधारकों केसाथ व्यापकपरामर्श करनेके बाद मोटरबीमा सेवाप्रदातादिशानिर्देश(इस आदेश मेंइसके बादएमआईएसपीदिशानिर्देशके रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/ 2017दिनांक 31अगस्त 2017 जारीकिये। इनदिशानिर्देशोंका उद्देश्य मोटरबीमापालिसियों केवितरण औरसर्विसिंग मेंआटोमोटिवव्यापारी कीभूमिका कीपहचान उद्योगके साथ संबद्धउनकेकार्यकलापोंपर विनियामकनिगरानी रखनेके लिए करनाथा। ये दिशानिर्देश1 नवंबर 2017 कोप्रवृत्तहोनेवाले थे।इस बीच,प्राधिकरण कोस्पष्टीकरणों,समय की वृद्धि,आदि के लिएअनुरोधप्राप्त हुए।प्राधिकरण नेअपने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वारा मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमा कंपनियोंका एक पैनलनिर्मित करनेसंबंधी विषयसहित उठायेगये विभिन्नमुद्दों पर अपनारुख स्पष्ट करदिया।प्राधिकरण नेएक और परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वाराबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको आईआईबी मेंरखे गये एमआईएसबीपोर्टल केप्रारंभ केबारे में सूचितकिया।प्राधिकरण नेदिनांक 17अक्तूबर 2017 केअपनेसूचना-पत्रमें सभीबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको शुल्क औरप्रभारों,चाहे वे किसीभी नाम सेकहलाएँ, केभुगतान और प्राप्तिके संबंध मेंउक्तदिशानिर्देशोंका अनुसरणअक्षऱशः करनेके लिए सूचितकिया।

2. प्राधिकरणके द्वाराअपने परिपत्रदिनांक 11 जनवरी2018 के अनुसारबीमामध्यवर्तीअथवाएमआईएसपीद्वाराबीमाकर्ताओंका पैनल बनानेके संबंध में अगलास्पष्टीकरणजारी कियागया।प्राधिकरण नेनिश्चित रूपसे स्पष्टकिया कि मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएन तो बीमादलाल और न ही एमआईएसपीबीमाकर्ताओंका ऐसा पैनलबना सकता है।उसी परिपत्रमें यह भी स्पष्टरूप से बतायागया कि कोई भीएमआईएसपी अथवाबीमामध्यवर्तीमूल उपस्करविनिर्माता(ओईएम) के साथकोई करार नहींकर सकता जिसकाप्रभावयासंबंध मोटरबीमा पालिसियोंके विक्रय केविषय में हो।

3. इस बीच,प्राधिकरण कोपालिसीधारकोंसे बीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंद्वाराप्रायोजितकुछ एमआईएसपीके विरुद्ध शिकायतेंप्राप्त हुईहैं कि वेनिम्नलिखित कार्यकर रहे हैं :

क)  उनकेअपने पैनल मेंस्थितबीमाकर्ताओंसे मोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएमोटर ग्राहकोंको विवश करना।

ख)  एक हीमोटर वाहन केलिए विभिन्नबीमाकर्ताओं कीएकसमानप्रीमियमदरें रखना।

ग)   उस मोटरव्यापारी सेमोटर बीमालेनेवाले बीमापालिसीधारककी तुलना मेंउनसे मोटरबीमा न लेनेवालेग्राहक केप्रति भेदभावरखना।

4. किसी साधारणबीमा एजेंटसंघ ने भी प्राधिकरणसे एमआईएसपीद्वारा बेचीगई बीमा पालिसियोंपर मोटरवाहनों की सर्विसिंगऔर मरम्मत मेंएमआईएसपी कीभूमिका मेंसुस्पष्टहित-संघर्ष कीशिकायत की है।उन्होंनेएमआईएसपीमाध्यम केअंतर्गत उच्चदावा अनुपात,बीमाकर्ताओंद्वाराएमआईएसपी कोकिये गयेअतिरिक्तभुगतान,एजेंटों केप्रति व्यवहारमें असमानता,आदि पर विशेषबल दिया है।

5. प्राधिकरणकोबीमाकर्ताओंसे भीशिकायतें मिलीहैं कि बीमामध्यवर्तियोंने बीमाकर्ताओंका एक पैनलनिर्मित कियाहै जोकि मोटरबीमा सेवाप्रदाताओंसंबंधीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

 

ख.  एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीजाँच करने केलिएप्राधिकरणद्वारा मारुतिइंश्योरेंसब्रोकिंगप्रा. लि.(एमआईबीएल) कापरोक्ष(आफ़-साइट)निरीक्षण

 

6. चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम सेएक वर्षव्यतीत होचुका है, अतःचयनित बीमा मध्यवर्तियोंसे सूचनामँगाने कानिर्णय लियागया जो मोटरव्यापारियोंके माध्यम सेमोटर बीमा पालिसियाँबेचने और उनकीसर्विसिंगमें मुख्य रूपसे संबद्धहैं। तदनुसार,प्राधिकरण ने पत्रसंदर्भ सं.आईआरडीएआई/एमआईएसपी/यूटी-ब्रोकर्स/अगस्त.2018दिनांक 31अगस्त 2018 केद्वारामारुति इंश्योरेंसब्रोकिंगप्रा. लि.(एमआईबीएल) कोनिम्नलिखितसूचनाप्रस्तुत करनेके लिए सूचितकियाः

क.   एमआईएसपीके माध्यम सेबेचे गये वाहनबीमा की विभिन्नश्रेणियों केलिए बीमाकर्ता-वारप्रीमियमदरें।

ख.  31.7.2017 और 31.8.2018 कीस्थिति केअनुसार बीमामध्यवर्ती द्वारासूचीबद्धबीमाकर्ताओंके नाम।

ग.   निम्नलिखितके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए प्रधानअधिकारी (पीओ)द्वाराविधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रः

1.  एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन।

2.  बीमामध्यवर्तीद्वाराकार्यान्वितबीमा कार्यक्रमप्रत्यक्षअथवा परोक्षरूप से एमआईएसपीद्वाराआटोमोबाइलविक्रय के साथसंबद्ध नहींकिया गया है।

3.  ओईएमविक्रय के लक्ष्यप्राप्त करनेमें एमआईएसपीके लिए लक्ष्यनिर्धारितकरता अथवाप्रोत्साहननहीं देता।

7. एमआईबीएलने पत्रदिनांक 10.9.2018 केद्वाराउपर्युक्तजानकारीप्रस्तुत कीतथा उक्तएमआईएसपी दिशानिर्देशोंके अनुपालन कीपुष्ट करते हुएएक विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्र भीप्रस्तुतकिया।

8. किये गयेउक्तप्रस्तुतीकरणके आधार परप्राधिकरण नेपत्र दिनांक 25सितंबर 2018 केद्वारा एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(i) (बीमाकर्ताओँका पैनल)/ खंड10 और 11 (आचरणसंहिता –विभिन्नबीमाकर्ताओँके लिए एक हीप्रीमियम दर)का अनुपालन नकरने के संबंधमेंस्पष्टीकरणमाँगा। इसकेअलावा, अतिरिक्तरूप से छूटोंके परिकलन केलिए कार्यपद्धति,बीमापालिसियों केनिर्गम औरविक्रय के बादकी सर्विसिंगसहितविक्रय-पूर्व कार्यविधिसेसंबंधितप्रक्रियाप्रवाह चार्टएवं मोटर बीमापालिसियों कीनमूनाप्रतियाँ माँगीगईं।एमआईबीएल कोनिदेश दियागया कि ओईएम (मारुतिसुज़ुकिलिमिटेड) केबोर्ड केअध्यक्ष केसाथ एमआईएसपीके संबंध मेंविनिमय किये गयेदिशानिर्देशों,परिपत्रों औरपत्र-व्यवहारकी प्रति साझाकरें। आवश्यकसूचना के प्रस्तुतीकरणमें शीघ्रताकरने के लिएएमआईबीएल कोएक स्मरण-पत्रदिनांक 18अक्तूबर 2018भेजा गया।एमआईबीएल नेउपर्युक्तसूचनाप्रस्तुत करतेहुए अपनेई-मेल दिनांक 17नवंबर 2018 केद्वारा उत्तरदिया।

9. अपेक्षितसूचना/स्पष्टीकरणकी तुलना मेंएमआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेपर यह पाया गयाहै किएमआईबीएल नेप्राधिकरण केविनियमों/ दिशानिर्देशों/ परिपत्रोंके प्रयोज्यउपबंधों कापालन नहींकिया था।प्राधिकरण नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंऔर आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के उल्लंघनके लिए आरोपनिर्धारितकरते हुए अपनेपत्र दिनांक 25अप्रैल 2019 केद्वाराएमआईबीएल को कारणबताओ नोटिस(एससीएन) जारीकिया।एमआईबीएल नेपत्र दिनांक 4जून 2019 केद्वारा अपनाउत्तरप्रस्तुतकिया औरवैयक्तिकसुनवाई कीमाँग की।

10. एमआईबीएलके अनुरोध कोध्यान मेंरखते हुए, एससीएनपर एकवैयक्तिकसुनवाई काअवसर सदस्य (वितरण)द्वाराप्रदान कियागया। उक्तवैयक्तिकसुनवाईहैदराबाद मेंप्राधिकरण केकार्यालय में18 जून 2019 कोआयोजित की गई।वैयक्तिकसुनवाई केदौराननिम्नलिखित अधिकारीउपस्थित थेः

प्राधिकरणकी ओर सेः

श्री सुजयबनर्जी –सदस्य (वितरण)

श्री रणदीपसिंह जगपाल –मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती)

श्रीके. श्रीनिवास– सहायकमहाप्रबंधक(दलाल)

श्रीइन्द्रदीपसाहा – सहायकप्रबंधक(दलाल)

श्री मनोरंजनप्रुस्ती –सहायक (दलाल)

 

मारुतिइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. की ओरसेः

श्री सुरेन्दरश्रीवास्तव(प्रधानअधिकारी)

 

11. एससीएनमें एमआईबीएलके विरुद्धलगाये गये आरोपों,अपने उत्तरदिनांक 10सितंबर 2018, 17नवंबर 2018 और 4 जून2019 एवं 18 जून 2019 कोवैयक्तिकसुनवाई केदौरानएमआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंके आधार परउपर्युक्तप्रत्येकआरोप के संबंधमेंप्राधिकरण कानिर्णयनिम्नानुसारहैः

I.       आरोप 1—

क.   एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(च) औरप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन

i)       प्राधिकरणको कुछ साधारणबीमाकर्ताओंसे यह कहतेहुए शिकायतें/ अभ्यावेदनप्राप्त हुएहैं कि वेपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परएमआईबीएल केसाथ सेवास्तरीय करारकरना चाहतेहैं। तथापि,उक्त बीमाकंपनी नेउन्हें सूचीबद्धकरने के लिएएमआईबीएल सेकई अनुरोध कियेहैं, तथापिएमआईबीएल ने नतो कोई उत्तरदिया और न ही उनकेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएउन्हेंसूचीबद्धकिया।

 

ख.  एमआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एमआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने पत्रदिनांक 10.9.2018 मेंयह कहते हुएविधिवत्प्राधिकृत एकशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै किएमआईएसपी दिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।उसी पत्र मेंएमआईबीएल नेअपने पैनल मेंविद्यमान 13 साधारणबीमाकर्ताओंके नामप्रस्तुतकिये हैं जोमोटर बीमाव्यवसायकरनेवाले कुल25 साधारण बीमाकर्ताओंमें से मोटरबीमा पालिसियाँबेचते हैं।

ii)      एमआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एमआईबीएलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कररहा है।

ख)  एमआईबीएलके पास 14बीमाकर्ताओंसहित एसएलए हैजो बाजार के 81% काप्रतिनिधित्वकरते हैं।

ग)   एमआईबीएल6 औरबीमाकर्ताओंको शामिल करने(आन बोर्डिंग)की प्रक्रियामें है जिससेबाजार के 96% काप्रतिनिधित्वकिया जाएगा।

घ)   एमआईबीएलके अनुसार,ग्राहक कोउच्चतम स्तर कीसेवा प्रदानकरने के लिएसमन्वयन मेंसमय लगता है।

ङ)    एमआईबीएलके अनुसार,एमआईबीएल औरबीमाकर्ताओंके बीच सेवास्तरीय करार पारदर्शीऔरवस्तुनिष्ठमानदंडों परआधारित है।

च)   एमआईबीएलने प्रस्तुतकिया है किभारतीय मोटरबीमा बाजारग्राहक सेवापर आधारितहोना चाहिए, नकि तालमेलव्यवस्थाओं(टाई-अप) कीसंख्या पर।

छ)  एमआईबीएलके अनुसार,ग्राहक को 24मोटर बीमा उत्पादोंके बारे मेंस्पष्ट करना व्यावहारिकतौर पर साध्यनहीं है। अतःतालमेलव्यवस्थाओं(टाई-अप) कीसंख्या 6-10 तकसीमित होनीचाहिए।

ज)  एमआईबीएलने प्रस्तुतकिया है किसूची में शामिलकिये जाने केलिएबीमाकर्ताउनके पास नहींपहुँचे हैं।

झ)  अतःएमआईबीएलएमआईएसपीदिशानिर्देशोँके विनियम 5(च)का अनुपालन कररहा है।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएमआईबीएल नेउपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया है।इसके अतिरिक्त,एमआईबीएल नेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एमआईएसपीदिशानिर्देशोंसे पहलेएमआईबीएल ने 11बीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया था औरदिशानिर्देशोंके बाद 3 औरबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है।

ख)  एमआईबीएल6 और कंपनियोंको शामिल करने(आन बोर्डिंग)की प्रक्रियामें है।

ग)   एमआईबीएलअन्यबीमाकर्ताओंके साथ भीसेवा स्तरीयकरारों कोअंतिम रूपदेगा तथाप्रक्रिया कोपूरा करकेसितंबर 2019 सेपहले सभीसाधारण बीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरेगा।

घ)   एमआईबीएलने प्रस्तुतकिया है किपालिसियाँ जारीकरने औरसर्विसिंग केलिएबीमाकर्ताओंकीप्रणालियोंके समन्वयनमें समय लगताहै।

ङ)    एमआईबीएलने यह भीप्रस्तुतकिया है किसभी बीमाकर्ताओंकी उत्पादविशेषताओं कोस्पष्ट करनेके संबंध मेंचुनौतियाँहैं, क्योंकिग्राहक लंबेवार्तालापसुनने के लिएतैयार नहींहैं।

 

ग.   प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एमआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएमआईबीएल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबाद,प्राधिकरण कीधारणा है किः

i)       एमआईबीएलने कुल 25साधारणबीमाकर्ताओंमें से 13साधारणबीमाकर्ताओंका पैनल बनानास्वीकार कियाहै।

ii)      एमआईबीएलके प्रधानअधिकारी ने एकशपथ-पत्र प्रस्तुतकिया है किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है,जोकि ऊपरप्रस्तुतकिये गयेतथ्यों केविपरीत और गलतहै।

iii)      एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकादिशानिर्देश5(च) कहता है कि यदिकोई बीमामध्यवर्तीएमआईएसपी कोनियुक्त करताहै, तो वह उक्तमध्यवर्ती कोनियंत्रितकरनेवाले संबंधितविनियमों केअंतर्गतअनुमत रूप मेंबीमाकर्ताओंकी संख्या केलिए कार्यकरेगा।

iv)     प्राधिकरणने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 के द्वाराएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके दिशानिर्देश5(च) के संबंधमें स्पष्टकिया है किबीमा मध्यवर्तीवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंडों केआधार पर मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिए साधारणबीमाकर्ताओंके साथ सेवास्तरीय करारकर सकता है।

v)      प्राधिकरणके परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 में दोहरायागया है किबीमामध्यवर्तियोंऔर एमआईएसपीके लिए कमीशन/ पारिश्रमिकके स्तरनिर्धारितकरते हुए, बीमाकर्ताओंका पैनल बनानाप्रतिबंधात्मकहै, जो अवांछितबाजारप्रथाओँ केलिए मार्गप्रशस्त करसकता है। अतःहितधारकों केमन में विद्यमानआशंकाओं कोदूर करने केलिए प्राधिकरणने स्पष्टकिया है किमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएन तो बीमादलाल और न हीएमआईएसपी,बीमाकर्ता काऐसा पैनलनिर्मित करसकता है। तथापि, बीमाकंपनियों कोपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार पर बीमादलालों/ एमआईएसपीके साथ सेवास्तरीय करारकरने चाहिए।

vi)     एमआईबीएलद्वाराउपर्युक्तस्पष्टीकरणप्रमाणितकरता है किएमआईबीएल नेबीमाकर्ताओं कापैनल निर्मितकरने केद्वाराएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केखंड 5(च) औरअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै।

vii)     एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15) (घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) के उपबंधोंके अनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिके लिए जोएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से है,रु. 1 करोड़(रुपये एक करोड़)का अर्थदंडलगाता है।

 

 

II.      आरोप 2:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

i)       एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश6(क), 12 और 13 के साथपठित 11(ट), 11(ठ), 11(ड)तथा

ii)      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनयम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 2.

क)  प्राधिकरणने अपने पत्रसंदर्भ सं.आईआरडीए/डीबी475-10/2018 दिनांक 27नवंबर 2018 केद्वारा श्रीप्रशांत म्हात्रेसे प्राप्तशिकायतअग्रेषित कीजो मारुतिइंश्योरेंसब्रोकरलिमिटेड केपास उनकी कारका बीमा करने/नवीकरणकरनेके लिएश्रम औरआंतरिक सफाईपर छूटप्रस्तावितकरने केद्वाराग्राहक कोप्रलोभन देतेहुए एमआईबीएलद्वारा उक्तदिशानिर्देशोंके उल्लंघन केसंबंध में है,जो कि बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 41 औरएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै। उक्त पत्रके साथ एकसंलग्नक भी हैजिसमें मारुतिइंश्योरेंसब्रोकिंगलिमिटेड केमाध्यम सेवाहन का बीमाकराने पर तथाअन्य प्रकार सेबीमा कराने परग्राहक की बचतदर्शाई गई है।उक्त संलग्नकमें बताया गयाएक लाभ मारुतिइंश्योरेंसब्रोकर सेप्रायोजितएमआईएसपी के माध्यमसे बीमा करानेपर ग्राहक केलिए प्रस्तावितनकदीरहितसुविधा है।

ख)  इसकेअलावा,प्राधिकरण कोपालिसीबाजारइंश्योरेंसवेबअग्रिगेटरप्रा. लि. केग्राहकों सेशिकायतेंमिली हैं किजो ग्राहकउक्त वेब संग्राहककी वेबसाइट केमाध्यम सेबीमा पालिसियाँखरीद रहे हैं,उनके लिएनकदीरहितदावों कीसुविधाअस्वीकार कीजा रही है यदिमोटर बीमापालिसीएमआईबीएल केमाध्यम सेअथवाएमआईबीएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी केमाध्यम से नहींखरीदी गई हो।

ग)   प्राधिकरणको मारुतिसुजुकि अरीनासंतुलित स्कोरकार्ड2019-20 प्राप्त हुआहै जो व्यापारीमूल्यांकनप्रणाली है जोव्यवसाय केबहुविधपहलुओं कोशामिल करती हैतथा विभिन्नमानदंडों केअंतर्गतकार्यनिष्पादनका उच्चतम स्तरप्राप्त करनेमें उनकेप्रयासों कोअधिकतम बनादेती है। यहफिर उनप्रतिफलों केसाथ संबद्ध हैजो व्यापारीप्राप्त करताहै। मैनुअल कापृष्ठ 20ग्राहकप्रतिधारणअध्याय के अंतर्गतमारुति बीमाप्रतिधारण केसाथ संबंधित है।यह व्यापारीके माध्यम सेजारी की गईबीमा पालिसियोंका प्रतिधारणकरने के लिएव्यापारी कोपुरस्कृतकरने कीविस्तृतकार्यपद्धतिहै। ऐसी शर्तएमआईबीएल केप्रधानअधिकारी द्वाराप्रस्तुतशपथ-पत्र केविरुद्ध हैतथा इससेआईआरडीएपरिपत्र सं.आईआरडीए/आईएनटी/एमआईएसपी/5/01/ 2018दिनांक 11जनवरी 2018 का भीउल्लंघन होताहै जो व्यवस्थाकरता है किकोई भीएमआईएसपीअथवा बीमा मध्यवर्तीओईएम के साथकरार नहीं करसकता हैजिसकाप्रभाव अथवा संबंधमोटर बीमापालिसी केविक्रय से हो।

 

ख.  एमआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एमआईबीएलने ई-मेलदिनांक 7दिसंबर 2018 केद्वारा स्वीकारकिया है किव्यापारी नेग्राहक को ये निःशुल्कसुविधाएँप्रस्तावितकी हैं। परंतुएमआईबीएल नेप्रस्तुतकिया है किउसने व्यापारियोंको येनिःशुल्कसुविधाएँप्रस्तावितकरने के लिएकोई परामर्शजारी नहींकिया है तथाएक निवारकउपाय के रूपमें इन्हेंप्रस्तावितकरना रोकने केलिएव्यापारियोंको आवश्यकअनुदेश जारीकिया है।

ii)      एमआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 10.9.2018 मेंविधिवत् नोटरीकृतएक शपथ-पत्रसंलग्न कियाहै कि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।

iii)      एमआईबीएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितको प्रस्तुतकिया हैः

क)  एमआईबीएलने एमआईएसपीकी ओर से खेदप्रकट कियाहै।

ख)  एमआईबीएलने एमआईएसपीको चेतावनी दीहै तथाएमआईएसपी को ऐसीप्रथाओं सेदूर रहने केलिए अनुदेशदिये हैं औरउन्हेंचेतावनी दी हैकि यदिउल्लंघन करतेहुए पायेजाएँगे तोकठोरकार्रवाई कीजाएगी।

ग)   एमआईबीएलने एमआईएसपीकी स्थान पर(आन-साइट) लेखा-परीक्षाउनकीप्रक्रिया औरकार्यविधियोंकी समीक्षाकरने के लिएसंचालित की हैतथा संतोषजनकप्रतिसूचनामिलने परएमआईएसपी कोव्यवसाय करनेकी अनुमति दीहै।

घ)   इसकेअलावाएमआईबीएल नेनिम्नलिखितकदम उठाये हैं:

i)       एमआईएसपीको निःशुल्कसुविधाएँ,जैसे निःशुल्कबीमा अथवा रु. 1/- बीमा,प्रस्तावित नकरने के लिएअनुदेश दिये हैं।

ii)      विक्रयटीम के लिएअनुपालनन्यूज़-लेटरऔर साहित्य केसाथ अनुपालनपर फोकस केसाथ पुनश्चर्या(रिफ्रेशर)प्रशिक्षण औरसत्रों कासंचालनकरेगा।

iii)      एमआईएसपीकी विशेषस्वतंत्रलेखा-परीक्षाओँका प्रारंभ औरआंतरिकनियंत्रणोंका ग्रेडबढ़ा#2344;ा।

ङ)    एमआईबीएलने प्रस्तुतकिया कि वहनकदीरहित सुविधाकी शिकायतोंसे अवगत नहींहै। उसने यह भीप्रस्तुतकिया किएमआईबीएलनिर्णयन मेंसंबद्ध नहींहै जोएमआईएसपी औरबीमाकर्ता केबीच होता है।

च)   एमआईबीएलके अनुसार,अधिकांशएमआईएसपीनकदीरहितसुविधाप्रस्तावितकरते हैं। कुछएमआईएसपीबीमाकर्ताओंद्वाराभुगतान मेंविलंब के कारणनकदीरहितसुविधाप्रस्तावितनहीं कर सकते।

छ)  मारुतिसुजुकि अरीनासंतुलितस्कोरकार्ड –2019-20 के संबंधमें एमआईबीएलनेनिम्नलिखितवक्तव्य दियेहैं :

i)       एमआईबीएलइसकी तैयारीमें संबद्धनहीं है।

ii)      एमआईएसपीद्वारा मोटरबीमा पालिसीके विक्रय कोप्रभावित करनेके लिएएमआईबीएल नेएमएसआईएल केसाथ कोई करारनहीं किया है।

iii)      एमआईबीएलके अनुसार,उक्तस्कोरकार्डरखने का कारणएमआईएसपी कोग्राहक सेवापर ध्यान केन्द्रितकराना है।

iv)     एमआईबीएलको मारुतिसुजुकि अरीना,संतुलितस्कोरकार्ड –2019-20 देनापुरस्कारकार्यक्रम काएक अत्यंत छोटाभाग है।

v)      एमआईबीएलके अनुसार,उक्तस्कोरकार्डएमआईएसपी केपरिचालनों कीप्रभावी रूपसे निगरानी करनेमें एमआईएसएलकी सहायताकरता है।

vi)     एमआईबीएलने कहा किअन्य ओईएम केपास भी इस प्रकारका कार्यक्रमहै।

vii)     एमआईबीएलने भीप्रस्तुतीकरणकिया है किसभी ओईएमकार्यक्रमोंमेंस्कोरकार्डका निम्नतममहत्व है।

viii)    एमआईबीएलने एमएसआईएलको प्राधिकरणके परिपत्रदिनांक 11.01.2018 कीसूचना दी है।

iv)वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएमआईबीएल नेउपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया है।इसके अतिरिक्त,एमआईबीएल नेनिम्नलिखितप्रस्तुतीकरणकिये हैं :

क)एमआईबीएल नेप्रस्तुतकिया है किऐसी बहुत कमशिकायतें हैंजोप्रस्तावितछूटों के संबंधमें उनके स्तरपर प्राप्त कीगई हैं (जारीकी गईमिलियनोंपालिसियों कीतुलना में एकलअंकों में)।

ख)एमआईबीएल केअनुसार, सभीव्यापारियोंको ई-मेलदिनांक 7.12.2018कानूनीउपबंधों,विशेष रूप सेछूटों केप्रतिबंध केसंबंध मेंबीमा अधिनियम,1938 की धारा 41 केबारे मेंसुग्राहीबनाते हुए भेजागया। उक्तई-मेल कीप्रतिप्राधिकरण केसाथ साझा कीगई।

ग)एमआईबीएल केअनुसार,व्यापारियोंसे इस प्रकारके प्रस्तावयदि शून्यनहीं तो एकबड़ी सीमा तककम कर दी गईहै।

घ)एमआईबीएल केअनुसार, उसनेनिम्नलिखितका संचालनकरने के लिएएनओवीओ औरएनआईआईटीजैसी एजेंसियोंको किराये परलिया हैः

क.पुनश्चर्या(रिफ्रेशर)प्रशिक्षण(लगभग 80 एजेंटप्रति माह)

ख. नियमितरूप सेअनुपालनन्यूज़लेटरोंका वितरण करना

ग.व्यापारी कीलेखा-परीक्षाका संचालन(अनुपालनस्तरों केसंबंध मेंलगभग 40

बिन्दुओं कीजाँच-सूची केसाथ)

ङ)एमआईबीएलने इस बात सेइनकार किया किदावों केनकदीरहितनिपटान केविषय मेंपालिसीधारकोंके बीच कोईभेदभाव कियाजा रहा है।

च)एमआईबीएल केअनुसार,नकदीरहितदावों के लिएअधिकांश बीमाकंपनियों कीवेबसाइटों परप्रायः सभीव्यापारियोंको सूचीबद्धकिया गया है।

छ)एमआईबीएल नेप्रस्तुतकिया कि वेबीमाकर्ता भी,जो एमआईबीएलद्वारासूचीबद्धनहीं किये गयेहैं, नकदीरहितसुविधा दे रहेहैं।

ज)एमआईबीएल कोउपर्युक्तसांख्यिकी कासाझा करने केलिए सूचितकिया गया जोएमआईबीएलद्वारा नहींकिया गया है।

झ) मारुतिसुजुकि अरीनासंतुलितस्कोरकार्ड –2019-20 के संबंधमें

क.एमआईबीएल नेप्रस्तुतकिया कि पिछलेढाई दशकों सेयही प्रथाप्रचलित है।

ख.एमआईएसएल(ओईएम) के पासविभिन्नमानदंड हैं जिनमेंसे बीमा काभार कुल

स्कोरमें से लगभग 7% है।

ग.   उक्तमानदंडों मेंसे बीमा कोहटाने के लिएएमआईबीएलएमआईएसएल(ओईएम) सेसंपर्क कर रहाहै।

घ.    एमआईबीएलने इसे बनायेरखने के लिएअनुरोध कियाहै, अन्यथा वहइसे छोड़ने केलिए व्यवस्थाकरेगा।

 

ग.प्राधिकरणका निर्णय

i)प्राधिकरणने एमआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएमआईबीएल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएमआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसने वैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)अपने समक्षरखे गये सभीतथ्यों परविचार करने केबाद,प्राधिकरण कीराय है किः

क)  एमआईबीएलने स्वीकारकिया कि उनकेद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी नेश्रम औरआंतरिक सफाईपर छूटप्रस्तावितकी है, तथाइसके द्वारावह ग्राहक कोप्रलोभन देने मेंऔर अनुचितव्यापारप्रथा मेंलिप्त रहा हैजो बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्ती काचयन करने मेंपालिसीधारकके विकल्प कोप्रतिबंधित करताहै। जबएमआईबीएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसी नहींखरीदी जाती हैतबपालिसीधारकको नकदीरहितदावों कीसुविधा सेइनकार करने केद्वाराएमआईएसपी पालिसीधारकोंके बीच भेदभावकर रहा है।अतः एमआईएसपीने एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश12 और 13 काउल्लंघन कियाहै।

ख)   व्यापारीकेकार्यनिष्पादनका निर्णयकरने औरतदनुसार उसेपुरस्कृतकरने के लिए कार्यनिष्पादनके एक मानदंडके रूप मेंग्राहकप्रतिधारणकार्यक्रम केअंतर्गतमारुति बीमाप्रतिधारण कोस्वीकार करनेके द्वारा प्रधानअधिकारी नेशपथ-पत्र मेंअपने अभिकथन काखंडन किया हैऔर साथ ही,आईआरडीएपरिपत्र सं.आईआरडीए/आईएनटी/एमआईएसपी/5/01/2018दिनांक 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै जो कहता हैकि कोई भीएमआईएसपीअथवा बीमामध्यवर्ती ओईएमके साथ करारनहीं कर सकताहै जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटरबीमा पालिसीके विक्रय परहो।

उपर्युक्तकार्यों से,एमआईबीएल केद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया हैः

क.   11(ट) – अपनाव्यवसायपालिसीधारकके हित के लिएविपरीत तरीकेसे संचालितकरना;

ख.  11(ठ) – बीमाव्यवसाय केप्रतिछल-योजना मेंलिप्त रहना;

ग.   11(ड) –अनुचित व्यापारपद्धतियोंमें लिप्तरहना

ग)    इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम, 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची-I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक-संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण, बिन्दुसं. 2 केअंतर्गतएमआईबीएल सेअपेक्षित हैकि वह हितोंके संघर्ष सेबचे। उनग्राहकों केलिएजिन्होंनेएमआईबीएल केमाध्यम से बीमापालिसी नहींखरीदी हो,एमआईबीएलद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी सेनकदीरहितदावा सुविधाको नहीं मानतेहुए एमआईबीएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

एमआईबीएलद्वाराउपर्युक्तसमस्तप्रस्तुतीकरणप्रमाणितकरता है किएमआईबीएल नेएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश 6(क),12 और 13 के साथपठित 11(ट), 11(ठ), 11(ड)तथाआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 2 काउल्लंघन कियाहै।

घ)   एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिक उल्लंघनअवधि के लिएजोकि श्रीप्रशांतम्हात्रे कीशिकायत केदिनांकअर्थात् 1नवंबर 2018 से है, रु. 1करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

III.     आरोप 3:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

i.       आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4

ii.      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काबिन्दु सं. 2

iii.      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काबिन्दु सं. 3

क)  एमआईबीएलने पत्रदिनांक 10.9.2018 केद्वाराविभिन्नभूगोलों मेंबीमाकर्ताओंद्वारा बतायेगयेप्रीमियमोंका चार्टप्रस्तुतकिया है जोएमआईबीएलपैनल मेंस्थितबीमाकर्ताओंद्वाराग्राहकों केलिए प्रभारितकिये जाते हैं।वह दर्शाता हैकि विभिन्नबीमाकर्ताओँके ग्राहकोंके लिएप्रभारितकिया जा रहाप्रीमियमएकसमान है।

ख.  एमआईबीएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एमआईबीएलने ग्राहक केलिए प्रभारितकिये जा रहेप्रीमियम कानिर्धारणकरने में अपनीकिसी भूमिकासे इनकार कियाहै तथा इसकेबजाय ग्राहकके लिएप्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम कानिर्धारणकरने के लिए बीमाकर्ताको जिम्मेदारठहराया है।

ii)      एमआईबीएलने अपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  बीमाकर्ताओंके द्वाराप्रस्तावितकी जानेवालीप्रीमियमदरों कानिर्धारणकरने में एमआईबीएलअथवाएमआईएसपी कीकोई भूमिकानहीं है।

ख)  एमआईबीएलके अनुसार,बीमाकर्ताअपनी जोखिम-अंकननीति केअनुसारप्रीमियमदरों मेंपरिवर्तनकरने के लिएस्वतंत्रहैं।

ग)   एमआईबीएलके अनुसार,वर्तमानप्रीमियमदरें बीमाकर्ताओंद्वाराउपलब्ध कराईजाती हैं।

घ)   एमआईबीएलके अनुसार,उक्तप्लेटफार्मग्राहकों कोसेवा मानकोंके अनुसारसर्वोत्तमउत्पादों काचयन करने केलिए विकल्पप्रदान करताहै तथा केवलबीमाकर्ताओंद्वाराप्रस्तावितकीमत के आधारपर नहीं।

ङ)    एमआईबीएलव्यवसाय माडलग्राहकों कोबीमाकर्ता काचयन उनकेअधिमान औरएमआईएसपी केमाध्यम सेएमआईबीएलद्वाराउपलब्ध कराईगई उत्पादतुलना कीसूचना के आधारपर करने केलिए विकल्पप्रदान करताहै।

च)   एमआईबीएलके अनुसार,एमआईबीएल/ एमआईएसपी सेबीमा खरीदनाअनिवार्य(मैंडेटरी)नहीं है।

छ)  एमआईबीएलके अनुसार,अपेक्षा(सलिसिटेशन)की प्रक्रियाके दौरानएमआईबीएल काप्राधिकृत सत्यापक/एमआईएसपीविस्तार,उत्पाद कीविशेषताएँ,ऐड-आन कवर,सड़क सहायताशृंखला,बीमाकर्ताओंद्वारा बतायागया प्रीमियम,बीमा कवर कीसीमा तथा अन्यसेवाएँस्पष्ट करताहै।

ज)  एमआईबीएलग्राहक कीसहमति भीप्राप्त करताहै।

झ)  एमआईबीएलके अनुसार,मोटर बीमाउत्पाद के एकअधिदेशात्मक(मैंडेटरी)उत्पाद होतेहुए, उक्तउत्पाद काविवरण समझनेमें ग्राहकदिलचस्पीनहीं रखतेहैं।

ञ)   एमआईबीएलके अनुसार,दावों कीसर्विसिंग कीओर, एमआईबीएलदावों केनिपटान कीस्थिति से संबंधितसूचना माँगताहै तथा ग्राहकके हित का संरक्षणकरने के लिएबीमाकर्ताद्वारासंचालित की गईदावा निपटानप्रक्रिया की निगरानीकरता है।

ट)    एमआईबीएलने ग्राहकोंको बीमाकर्ताद्वारा दावानिराकरण कीसूचना दियेजाने से पहलेदावा निराकरणकी समीक्षाकरने के लिएप्रणाली के समेकनका अनुरोधकिया है।

ठ)   एमआईबीएलके पासग्राहकों कोउत्पाद, कवरेजऔर अपवर्जनस्पष्टकरनेवालेअपेक्षा(सलिसिटेशन)कालरिकार्डिंगहैं।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएमआईबीएल नेउपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया है।इसके अतिरिक्त,एमआईबीएल नेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एमआईबीएलने उक्त आरोपसे इनकार कियाहै तथा प्रस्तुतकिया है किप्रीमियमएकसमान नहींहै।

ख)  एमआईबीएलने दोहराया हैकिप्रीमियमोंका निर्धारणकरने में उसकीकोई भूमिकानहीं है।

ग)   एमआईबीएलक्षेत्र,माडल, आदिमानदंडों केआधार परविभिन्नबीमाकर्ताओंकी प्रीमियमदरें माँगनेके लिएविभिन्नबीमाकर्ताओंको चार्टवितरित करताहै।

घ)   एमआईबीएलके अनुसार,प्रीमियमदरें निर्धारितकरने के लिएबीमाकर्ता हीआपस मेंविचार-विमर्शकरते हैं।

ङ)    एमआईबीएलने पालिसीअनुसूची केसाथ कुछ उदाहरणदर्शाये हैं,जहाँ विभिन्नबीमाकर्ताविभिन्न ओडीप्रीमियम औरएक ही आईडीवीके लिए अनिवार्यपीए कवरप्रभारितकरते हैं।

च)   एमआईबीएलके अनुसार,दीर्घावधिपालिसियों केलिए भीप्रीमियमअलग-अलग हैं।

छ)  एमआईबीएलने प्रस्तुतकिया है कि नतो उसके पासविभिन्नबीमाकर्ताओंके लिए एक हीप्रीमियम है,और न ही वहबीमाकर्ताओंपर छूटें देनेके लिए औरएकसमान दरेंरखने के लिएजोर डालता है।

ग.   प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणने एमआईबीएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएमआईबीएल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएमआईबीएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया है। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा है।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  ग्राहकका प्रतिनिधिहोने के कारण,एमआईबीएल केपास यहसुनिश्चितकरने कादायित्व है किग्राहकसर्वोत्तमशर्तें, लाभऔर कवरेजप्राप्त करेतथाआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम4 के अंतर्गतअनुसूची-I, फार्म ए मेंदिये गयेबिन्दु 1 –प्रत्यक्षदलाल केकार्यों केअनुसारग्राहक कोउपयुक्त बीमा कवरऔर शर्तों केसंबंध मेंउचित परामर्शदे। सभीबीमाकर्ताओंके संबंध मेंएकसमान दर होतेहुए, एमआईबीएलने प्रत्यक्षदलाल केकार्यों कानिष्पादननहीं किया हैतथाआईआरडीएआई (बीमादलाल) विनियम, 2018के विनियम 4 काउल्लंघन कियाहै।

ख)  इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतविक्रय कीप्रक्रिया से संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 3 केअंतर्गतएमआईबीएल सेअपेक्षित हैकि वह ग्राहकको प्रस्तावपर विद्यमानउत्पादों केसंबंध मेंविकल्प कीमात्रास्पष्ट करे,कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर तुलनाउपलब्ध कराये।प्रस्ताव परविद्यमानउत्पादों के संबंधमें विकल्प कीमात्राग्राहक कोस्पष्ट न करतेहुए, ग्राहकको कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर तुलनाउपलब्ध नकराते हुए,एमआईबीएल नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

ग)   इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 2 केअंतर्गत एमआईबीएलसे अपेक्षितहै कि वहग्राहकों के साथअपने व्यवहारमें हर समयपरम सद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ आचरणकरे, सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त नकरते हुए,एमआईबीएल ने ग्राहकोंके साथ अपनाव्यवहारसर्वोत्तमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथसंचालित नहींकिया है, और नही सावधानी औरसतर्कता के साथकार्य किया हैतथा इसकेद्वारा बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी(5)(जी) और42डी(6) के साथपठितआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

घ)   एमआईबीएलद्वाराउपर्युक्तसभीप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं किएमआईबीएल ने i) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4;ii) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधितअनुसूची I –फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण केबिन्दु सं. 2; तथा iii) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण केबिन्दु सं. 3 काउल्लंघन कियाहै।

ङ)    एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिके लिए, जोएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से है,रु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

ग.निष्कर्ष

i.मारुतिइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. देशमें सबसे बड़ाबीमा दलाल है।यह अपने नाममें, देश मेंसबसे बड़े औरसबसेलोकप्रिय कारविनिर्माता कानाम रखता है,जो गुणवत्ताऔरविश्वसनीयताके साथ संबद्धहै। अतःप्रत्यक्षबीमा दलाली खंडमें अग्रणी केरूप मेंएमआईबीएलबीमा दलाली काआदर्श (रोलमाडल) है, अन्यदलालीकंपनियाँजिसका अनुकरणकरना चाहतीहैं। यहएमआईबीएल परबहुत बड़ाउत्तरदायित्वरखता है,क्योंकि यहदलालीव्यवसाय का पथप्रदर्शकमाना जाता है।ऐसीप्रत्याशाओंके आलोक में,एमआईबीएल सेसतर्कतापूर्वकतथा परमसावधानी औरउत्तरदायित्वके साथ कार्यकरने की आशाकी जाती है।दुर्भाग्यवश,एमआईबीएल नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालननहीं किया हैजोपालिसीधारकोंऔर अन्यहितधारकों केहितों कासंरक्षण करनेके लिएनिर्मित कियेगये हैं। यहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके विभिन्नउपबंधों केउल्लंघनों केलिए लगाये गयेअर्थदंडों सेसुस्पष्ट है।एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनसुनिश्चितकरने तथा एमआईबीएलमें अभिशासनमें सुधारलाने के लिएप्राधिकरणएमआईबीएल कोनिम्नलिखितपरिवर्तन करनेके लिए निदेशदेता हैः

क)बीमाकर्ताओंके पैनल कोनिरस्त करेतथा प्लेटफार्मपर सभी बीमाकर्ताओंका पैनलबनाये,बीमाकर्ताओंकी कंप्यूटरप्रणालियोंके साथसंपूर्णसमन्वयन रखे,दलाल केद्वारा किसीहस्तक्षेप केबिना बीमाकर्ताकीप्रणालियोंसे सीधेआनेवालेग्राहकों कोप्रीमियमबतानासुनिश्चितकरे तथा आदेशकी तारीख से 2महीने के अंदरअनुपालनसूचित करे।यदि कोईबीमाकर्तापैनल का भागबनना नहीं चाहता,तो साधारणबीमा कंपनी कामुख्यकार्यकारीअधिकारी(सीईओ) इसकीपुष्टि दलालको लिखित मेंकरेगा।

ख) मोटरबीमा पालिसीखरीदने के लिएग्राहक की सहमतिमाँगने कीवर्तमानप्रणाली कापुनःअभिकल्पनऐसे तरीके सेकरे कि ग्राहकनई मोटर बीमापालिसी केनिर्गम अथवाउसके नवीकरणके समय एकओटीपी आधारितप्रणाली के माध्यमसे बीमाकर्ताका चयन करनेके लिए विकल्पका प्रयोग करसके। दलालकंपनी उक्तकार्य आदेश कीतारीख से 6महीने के अंदरपूरा करेगा औरअनुपालनसूचित करेगा।

ग) डीआईएसए/ सीआईएसएद्वाराप्रमाणितलेखा-परीक्षकसे प्राप्ततिमाहीलेखा-परीक्षारिपोर्टप्रस्तुत करेकिइलेक्ट्रानिकप्लेटफार्म /पोर्टलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षाओंका अनुपालनकरता है तथाबीमाकर्ताओंद्वाराप्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम मेंकिसी भीप्रकार से हस्तक्षेपनहीं करता याप्रतिबंधनहीं रखता अथवाग्राहक के चयनको किसी भीप्रकार सेप्रतिबंधितनहीं करता / प्रभावितनहीं करता।

घ)एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) तथापरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काअनुपालनसुनिश्चितकरे और अनुपालनकी सूचना दे।

ii.प्राधिकरणइस बात कोगंभीरतापूर्वकलेता है किएमआईबीएल केप्रधानअधिकारीद्वारा प्रस्तुतशपथ-पत्रतथ्यों केविपरीत है।विषय की गंभीरताको ध्यान मेंरखते हुएप्राधिकरणएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अध्याय V – दिशानिर्देश15(घ)(1) के अंतर्गतनिर्देश देताहै किएमआईबीएल इसआदेश की तारीखसे एक वर्ष केलिए प्रधानअधिकारी कोकार्यनिष्पादनप्रोत्साहनअदा नहींकरेगा।एमआईबीएल इसनिर्देश काअनुपालनप्राधिकरण कोप्रस्तुतकरेगा।

iii.आरोप सं. 1, 2 और 3में लिये गयेनिर्णयों केआधार परमेसर्समारुतिइंश्योरेंसब्रोकिंगकंपनी प्रा.लि. को इसकेद्वारा रु. 3,00,00,000/-(केवल तीनकरोड़ रुपये)का अर्थदंडअदा करने कानिर्देश दियाजाता है।

iv.रु. 3,00,00,000/- (तीनकरोड़ रुपये)का उक्तअर्थदंडएमआईबीएल द्वाराइस आदेश कीप्राप्ति कीतारीख से 15 दिनकी अवधि केअंदर एनईएफटी /आरटीजीएसके माध्यम से(जिसका विवरणअलग से सूचितकिया जाएगा)विप्रेषितकिया जाएगा।एमआईबीएलद्वाराविप्रेषण कीसूचना श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद 500032 कोभेजी जाए।

v.यदि बीमादलालप्राध#2367;करण केउपर्युक्तनिर्णय सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

 

(सुजय बनर्जी)

सदस्य (वितरण)
स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 17दिसंबर 2019

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