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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/222/12/2019
Date: 11/12/2019
अंतर्निहित के रूप में सीपीएसई बांडों से युक्त कर्ज ईटीएफ में निवेश के लिए द

 

 

 

 

 

परिपत्र

Circular

 

संदर्भसं.: आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/222/12/2019

Ref.No: IRDA/F&I/CIR/INV/222/12/2019 दिनांक/Date:11-12-2019

 

अंतर्निहितके रूप मेंसीपीएसईबांडों से युक्तकर्ज ईटीएफमें निवेश केलिएदिशानिर्देश

GUIDELINESFOR INVESTMENT IN DEBT ETFs WITH CPSE BONDS AS UNDERLYING

 

आईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016 केअधीन जारीकिये गयेनिवेश –मास्टरपरिपत्रदिनांक 3 मई 2017 केसाथ पठितआईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016निवेशकों को विभिन्नव्यापक आस्तिश्रेणियोंमें निवेश करनेकी अनुमतिदेता है।आईआरडीएआईइसके द्वाराभारत में प्रारंभकिये जाने केलिएप्रस्तावितकेन्द्रीयसरकारीक्षेत्रउद्यमों(सीपीएससी) कीअंतर्निहितकर्जप्रतिभूतियोंसे युक्त कर्जईटीएफ इसपरिपत्र मेंइसके बाद कर्जईटीएफ के रूपमें उल्लिखित को निवेश कीपात्र श्रेणीके रूप में, और म्युचुअलफंड”एक्सपोज़र केभाग के रूपमें अनुमतिदेता है।

 

The IRDAI (Investment) Regulations, 2016 readalong with Investments - Master Circular Dt.3rd May, 2017 issued thereunder,permits Insurers to invest in the various exhaustive Asset categories. TheIRDAI hereby permits Debt ETFs with underlying Debt Securities of CentralPublic Sector Enterprises (CPSEs) herein after referred to as Debt ETFsproposed to be launched in India, as eligible class of Investment, and as apart of “Mutual Fund” exposure.

 

 

मास्टरपरिपत्र –निवेश के पैरा1.3 के अंतर्गत सम्मिलितम्युचुअलफंडों मेंनिवेशों केलिए लागू सभीएक्सपोज़र औरविवेकपूर्णमानदंड निम्नलिखितशर्तों केअतिरिक्त,कर्ज ईटीएफ मेंकिये गयेनिवेश के लिएलागू होंगेः

All Exposure and Prudential Norms applicablefor investments in Mutual Funds covered under Para 1.3 of Master Circular –Investments shall apply for investment made in Debt ETFs, in addition to thefollowing conditions:

1.    उक्तकर्ज ईटीएफसेबी के पासपंजीकृत औरसमय-समय परयथासंशोधितसेबी(म्युचुअलफंड) विनियम, 1996के द्वारानियंत्रितम्युचुअलफंडों के द्वाराजारी कियेजाएँगे।

The Debt ETFs shall beissued by Mutual Funds registered with SEBI and governed by SEBI (Mutual Funds)Regulations, 1996, as amended from time to time.

2.    उक्तकर्ज ईटीएफसीपीएसईद्वारा जारीकी गई प्रतिभूतियोंके समुदाय मेंनिवेश करेंगेजो एकसार्वजनिकरूप से उपलब्धसूचकांक केघटकों का भागहोंगे।

The Debt ETF shallinvest in a basket of Securities issued by CPSEs which are part ofconstituents’ of a publicly available index.

3.    बीमाकर्ताद्वारान्यूनतमनिवेश,निर्माण यूनिटआकार से कमनहीं होगा तथावह निर्माणयूनिट आकार सेनीचे कम नहींकिया जाएगा।

The minimum investmentby the Insurer shall not be less than Creation Unit size and it shall not bereduced to below Creation Unit Size.

 

 

 

4.    सूचकांकमें सभीप्रतिभूतियाँआईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016 के विनियम3 के अनुसार अनुमोदितनिवेश” केभाग के तौर पर रेटिंगमानदंड काअनुपालनकरेंगी। यदिकिसी अंतर्निहितप्रतिभूति काग्रेड एए से नीचेघटाया जाता हैतो उक्त कर्जईटीएफ स्वयमेव“अन्यनिवेश केअंतर्गतपुनःवर्गीकृतकिये जाएँगे।

“All” Securities in theIndex shall be complied with rating criteria as per Regulation 3 of IRDAI(Investment) Regulations, 2016 for it to part of “Approved Investment”. If anyof the underlying securities gets downgraded below “AA”, the Debt ETF shall beautomatically reclassified under “Other Investment”.

 

5.    निवेशकी श्रेणी(सीओआई) केनिम्नलिखितकूट कर्जईटीएफ मेंनिवेश के लिएलागू होंगेः

Thefollowing Category of Investment (COI) Codes shall apply for investment in Debt ETFs:

सं.

No

निवेश श्रेणी शीर्ष

Investment Category Head

सीएटी कूट

CAT Code

बाजार मूल्य – फार्म –

3ए, 3बी के लिए

Market Value - for FORM - 3A, 3B

डी 42

D 42

कर्ज ईटीएफ – अनुमोदित निवेश

Debt ETFs - “Approved Investments”

ईडीटीएफ

EDTF

व्यापारित कीमत अथवा रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर

Traded Price or at NAV as on the reporting date

ई 31

E 31

कर्ज ईटीएफ – अन्य निवेश

Debt ETFs - “Other Investments”

ओडीटीएफ

ODTF

व्यापारित कीमत अथवा रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर

Traded Price or at NAV as on the reporting date

 

भवदीय/ Yoursfaithfully,

 

 

(एस एनजयसिंहन / S N Jayasimhan)

महाप्रबंधक– निवेश / GM – Investments

 

 

 

 

परिपत्र

संदर्भसं.: आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/222/12/2019 दिनांकः 11-12-2019

 

अंतर्निहितके रूप मेंसीपीएसईबांडों से युक्तकर्ज ईटीएफमें निवेश केलिएदिशानिर्देश

 

आईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016 केअधीन जारीकिये गयेनिवेश –मास्टरपरिपत्रदिनांक 3 मई 2017 केसाथ पठितआईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016निवेशकों कोविभिन्न व्यापकआस्तिश्रेणियोंमें निवेशकरने की अनुमतिदेता है।आईआरडीएआईइसके द्वाराभारत में प्रारंभकिये जाने केलिएप्रस्तावितकेन्द्रीयसरकारीक्षेत्रउद्यमों(सीपीएससी) कीअंतर्निहितकर्जप्रतिभूतियोंसे युक्त कर्जईटीएफ इसपरिपत्र मेंइसके बाद कर्जईटीएफ के रूपमें उल्लिखित को निवेश कीपात्र श्रेणीके रूप में, और म्युचुअलफंड”एक्सपोज़र केभाग के रूपमें अनुमतिदेता है।

 

मास्टरपरिपत्र –निवेश के पैरा1.3 के अंतर्गत सम्मिलितम्युचुअलफंडों मेंनिवेशों केलिए लागू सभीएक्सपोज़र औरविवेकपूर्णमानदंड निम्नलिखितशर्तों केअतिरिक्त,कर्ज ईटीएफ मेंकिये गयेनिवेश के लिएलागू होंगेः

1.   उक्तकर्ज ईटीएफसेबी के पासपंजीकृत औरसमय-समय परयथासंशोधितसेबी(म्युचुअलफंड) विनियम, 1996के द्वारानियंत्रितम्युचुअलफंडों के द्वाराजारी कियेजाएँगे।

2.   उक्तकर्ज ईटीएफसीपीएसईद्वारा जारीकी गई प्रतिभूतियोंके समुदाय मेंनिवेश करेंगेजो एकसार्वजनिकरूप से उपलब्धसूचकांक केघटकों का भागहोंगे।

3.   बीमाकर्ताद्वारान्यूनतमनिवेश,निर्माण यूनिटआकार से कमनहीं होगा तथावह निर्माणयूनिट आकार सेनीचे कम नहींकिया जाएगा।

4.   सूचकांकमें सभीप्रतिभूतियाँआईआरडीएआई(निवेश)विनियम, 2016 के विनियम3 के अनुसार अनुमोदितनिवेश” केभाग के तौर पर रेटिंगमानदंड काअनुपालनकरेंगी। यदिकिसी अंतर्निहितप्रतिभूति काग्रेड एए से नीचेघटाया जाता हैतो उक्त कर्जईटीएफस्वयमेव “अन्यनिवेश केअंतर्गतपुनःवर्गीकृतकिये जाएँगे।

5.   निवेशकी श्रेणी(सीओआई) केनिम्नलिखितकूट कर्जईटीएफ मेंनिवेश के लिएलागू होंगेः

सं.

निवेश श्रेणी शीर्ष

सीएटी कूट

बाजार मूल्य – फार्म –

3ए, 3बी के लिए

डी 42

कर्ज ईटीएफ – अनुमोदित निवेश

ईडीटीएफ

व्यापारित कीमत अथवा रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर

ई 31

कर्ज ईटीएफ – अन्य निवेश

ओडीटीएफ

व्यापारित कीमत अथवा रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर

 

भवदीय,

 

एसएन जयसिंहन

महाप्रबंधक– निवेश

 

 

Circular

Ref.No:IRDA/F&I/CIR/INV/222/12/2019 Date:11-12-2019

 

GUIDELINESFOR INVESTMENT IN DEBT ETFs WITH CPSE BONDS AS UNDERLYING

 

TheIRDAI (Investment) Regulations, 2016 read along with Investments - MasterCircular Dt.3rd May, 2017 issued thereunder, permits Insurers to invest in thevarious exhaustive Asset categories. The IRDAI hereby permits Debt ETFs withunderlying Debt Securities of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) hereinafter referred to as Debt ETFs proposed to be launched in India, as eligible classof Investment, and as a part of “Mutual Fund” exposure.

 

AllExposure and Prudential Norms applicable for investments in Mutual Fundscovered under Para 1.3 of Master Circular – Investments shall apply forinvestment made in Debt ETFs, in addition to the following conditions:

 

1. The Debt ETFs shall be issued by Mutual Funds registered with SEBI and governedby SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended from time to time.

 

2. The Debt ETF shall invest in a basket of Securities issued by CPSEs which arepart of constituents’ of a publicly available index.

 

3. The minimum investment by the Insurer shall not be less than Creation Unit sizeand it shall not be reduced to below Creation Unit Size.

 

4. “All” Securities in the Index shall be complied with rating criteria as perRegulation 3 of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 for it to part of“Approved Investment”. If any of the underlying securities gets downgradedbelow “AA”, the Debt ETF shall be automatically reclassified under “Other Investment”.

 

5. The following Category of Investment (COI) Codes shall apply for investment inDebt ETFs:

 

No

Investment Category Head

CAT Code

Market Value - for FORM - 3A, 3B

D 42

Debt ETFs - “Approved Investments”

EDTF

Traded Price or at NAV as on the reporting date

E 31

Debt ETFs - “Other Investments”

ODTF

Traded Price or at NAV as on the reporting date

 

Yoursfaithfully,

 

SN Jayasimhan

GM- Investments

 

 

 

 

 

 

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