Document Detail
दिशानिर्देश
Guidelines
संदर्भसं.: आईआरडीए/
Ref.No:IRDA/RI/GDL/SEZ/211/11/2019 27-11-2019
भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमाकार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 - संशोधन
Insurance Regulatory and Development Authorityof India (Registration and Operations of International Financial Service CentreInsurance Offices(IIO)) Guidelines, 2017- Amendments
प्राधिकरणने संदर्भ सं.आईआरडीए/आरआई/
TheAuthority vide Ref. No. IRDA/RI/GDL/SEZ/269/12/2017 dated 21.12.2017 had issuedInsurance Regulatory and Development Authority of India {Registration andOperations of International Financial Service Centre Insurance Offices(IIO)}Guidelines, 2017 (herein after referred to as ‘IRDAI (IIO) Guidelines, 2017’)for regulating the process of registration and operations of insurers andreinsurers in International Financial Service Centre, SEZ.
2. 2019 केवित्तअधिनियम (सं. 2)के द्वाराबीमा अधिनियम,1938 के संशोधन केअनुसरण मेंबीमा अधिनियमकी धारा 6 मेंएक नई उप-धारा (3)निम्नानुसारनिविष्ट कीजाती हैः
“
2.Pursuant to amendment of Insurance Act 1938 by the Finance Act (No.2) of 2019,a new sub section (3) is inserted in section 6 of the Insurance Act as under:
“Noinsurer, being a foreign company engaged in re-insurance business through abranch established in an International Financial Services Centre referred to insub section (1) of section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005, shall beregistered unless it has net owned funds of not less than rupees one thousandcrore.”
3.उपर्युक्तसंशोधन केअनुरूप,प्राधिकरणविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18(2) औरआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14 केसाथ पठितआईआरडीएआई (विशेषआर्थिक जोनमें बीमाव्यवसाय काविनियमन) नियम,2015 के नियम 3 केअंतर्गतप्रदत्तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए इसकेद्वाराआईआरडीएआई(आईआईओ) दिशानिर्देश,2017 मेंनिम्नलिखितसंशोधन करता हैः
3.In line with the above amendment, the Authority in exercise of the powersconferred under Rule 3 of the IRDAI (Regulation of Insurance Business inSpecial Economic Zone) Rules, 2015, read with Section 18(2) of the SpecialEconomic Zones Act, 2005 and Section 14 of IRDA Act, 1999 hereby makes thefollowing amendment to the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017:
आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 का खंड 8(ख)प्रतिस्थापितकिया जाएगा,अर्थात्
Clause8 (b) of the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall be substituted, namely:-
`ख. निवलस्वाधिकृतनिधि (एनओएफ)
i. आवेदक,जो पुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एकविदेशी कंपनीहै तथा एकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंएक शाखास्थापित करनेका प्रस्तावकरता है, केपास पंजीकरणके लिए आवेदनकरते समय बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 6 की उपधारा (3) मेंयथाविनिर्दिष्टनिवल स्वाधिकृतनिधियाँ(एनओएफ) भीहोंगी।
ii. ऐसीएनओएफ आवेदकके द्वाराअपने पंजीकरणकी अवस्थितिऔरविधिमान्यताके दौरान हरसमय अनुरक्षितकी जाएगी।
बशर्ते किआवेदक प्राधिकरणको आवेदक कंपनीकी शेयरधारिताके स्वरूप अथवास्वामित्व मेंपरिवर्तन, यदिकोई हो, के बारेमें ऐसापरिवर्तनलागू होने केतीस दिन केअंदर सूचितकरेगा।‘
Providedthat the applicant shall inform the Authority about change in shareholdingpattern or ownership of applicant company, if any, within thirty days ofeffecting such change.’
4.आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 के सभी अन्यउपबंधअपरिवर्तितरहेंगे।
4.All other provisions of IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall remain unaltered.
इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।
Thishas approval of the Competent Authority.
दिशानिर्देश
संदर्भसं.: आईआरडीए/
भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमाकार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 - संशोधन
प्राधिकरणने संदर्भ सं.आईआरडीए/आरआई/
2. 2019 केवित्तअधिनियम (सं. 2)के द्वाराबीमा अधिनियम,1938 के संशोधन केअनुसरण मेंबीमा अधिनियमकी धारा 6 मेंएक नई उप-धारा (3)निम्नानुसारनिविष्ट कीजाती हैः
“
3.उपर्युक्तसंशोधन केअनुरूप,प्राधिकरणविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18(2) औरआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14 केसाथ पठितआईआरडीएआई (विशेषआर्थिक जोनमें बीमाव्यवसाय काविनियमन)नियम, 2015 के नियम3 के अंतर्गतप्रदत्तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए इसकेद्वाराआईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 मेंनिम्नलिखितसंशोधन करताहैः
आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 का खंड 8(ख) प्रतिस्थापितकिया जाएगा,अर्थात्
`ख. निवलस्वाधिकृतनिधि (एनओएफ):
i. आवेदक,जो पुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एक विदेशीकंपनी है तथाएकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंएक शाखास्थापित करनेका प्रस्तावकरता है, केपास पंजीकरणके लिए आवेदनकरते समय बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 6 की उपधारा (3) मेंयथाविनिर्दिष्टनिवलस्वाधिकृतनिधियाँ(एनओएफ) भीहोंगी।
ii. ऐसीएनओएफ आवेदकके द्वाराअपने पंजीकरणकी अवस्थितिऔरविधिमान्यताके दौरान हरसमय अनुरक्षितकी जाएगी।
4.आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 के सभी अन्यउपबंधअपरिवर्तितरहेंगे।
इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।
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