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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/211/11/2019
Date: 27/11/2019
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

 

दिशानिर्देश

Guidelines

 

संदर्भसं.: आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/211/11/2019

Ref.No:IRDA/RI/GDL/SEZ/211/11/2019 27-11-2019

 

भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमाकार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 - संशोधन

Insurance Regulatory and Development Authorityof India (Registration and Operations of International Financial Service CentreInsurance Offices(IIO)) Guidelines, 2017- Amendments

 

प्राधिकरणने संदर्भ सं.आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/269/12/2017दिनांक 21.12. 2017 केद्वाराअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र,एसईजेड मेंबीमाकर्ताओंऔर पुनर्बीमाकर्ताओंके पंजीकरण औरपरिचालनों कीप्रक्रिया कोविनियमितकरने के लिएभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण(अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमाकार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 (इनदिशानिर्देशोंमें इसके बाद `आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017’ के रूपमें उल्लिखित)जारी किये थे।

TheAuthority vide Ref. No. IRDA/RI/GDL/SEZ/269/12/2017 dated 21.12.2017 had issuedInsurance Regulatory and Development Authority of India {Registration andOperations of International Financial Service Centre Insurance Offices(IIO)}Guidelines, 2017 (herein after referred to as ‘IRDAI (IIO) Guidelines, 2017’)for regulating the process of registration and operations of insurers andreinsurers in International Financial Service Centre, SEZ.

 

2. 2019 केवित्तअधिनियम (सं. 2)के द्वाराबीमा अधिनियम,1938 के संशोधन केअनुसरण मेंबीमा अधिनियमकी धारा 6 मेंएक नई उप-धारा (3)निम्नानुसारनिविष्ट कीजाती हैः

 

कोई भीबीमाकर्ताविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18 की उपधारा (1) मेंउल्लिखित एकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंस्थापित शाखाके माध्यम सेपुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एकविदेशी कंपनीहोते हुए, तबतक पंजीकृतनहीं कियाजाएगा जब तककि उसके पासएक हजार करोड़रुपये सेअन्यून निवलस्वाधिकृतनिधियाँ नहों।

2.Pursuant to amendment of Insurance Act 1938 by the Finance Act (No.2) of 2019,a new sub section (3) is inserted in section 6 of the Insurance Act as under:

“Noinsurer, being a foreign company engaged in re-insurance business through abranch established in an International Financial Services Centre referred to insub section (1) of section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005, shall beregistered unless it has net owned funds of not less than rupees one thousandcrore.”

 

3.उपर्युक्तसंशोधन केअनुरूप,प्राधिकरणविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18(2) औरआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14 केसाथ पठितआईआरडीएआई (विशेषआर्थिक जोनमें बीमाव्यवसाय काविनियमन) नियम,2015 के नियम 3 केअंतर्गतप्रदत्तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए इसकेद्वाराआईआरडीएआई(आईआईओ) दिशानिर्देश,2017 मेंनिम्नलिखितसंशोधन करता हैः

3.In line with the above amendment, the Authority in exercise of the powersconferred under Rule 3 of the IRDAI (Regulation of Insurance Business inSpecial Economic Zone) Rules, 2015, read with Section 18(2) of the SpecialEconomic Zones Act, 2005 and Section 14 of IRDA Act, 1999 hereby makes thefollowing amendment to the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017:

आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 का खंड 8(ख)प्रतिस्थापितकिया जाएगा,अर्थात् :-

Clause8 (b) of the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall be substituted, namely:-

 

`ख. निवलस्वाधिकृतनिधि (एनओएफ) ‘b.Net Owned Fund (NOF):

i.             आवेदक,जो पुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एकविदेशी कंपनीहै तथा एकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंएक शाखास्थापित करनेका प्रस्तावकरता है, केपास पंजीकरणके लिए आवेदनकरते समय बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 6 की उपधारा (3) मेंयथाविनिर्दिष्टनिवल स्वाधिकृतनिधियाँ(एनओएफ) भीहोंगी।

TheApplicant, which is a foreign company engaged in re-insurance business andproposes to establish a branch in an International Financial Services Centre,shall also have net owned funds (NOF) as specified in sub section (3) ofsection 6 of the Insurance Act, 1938 at the time of application forregistration.

 

ii.            ऐसीएनओएफ आवेदकके द्वाराअपने पंजीकरणकी अवस्थितिऔरविधिमान्यताके दौरान हरसमय अनुरक्षितकी जाएगी।

SuchNOF shall be maintained by the applicant at all times during the subsistenceand validity of its registration.

 

बशर्ते किआवेदक प्राधिकरणको आवेदक कंपनीकी शेयरधारिताके स्वरूप अथवास्वामित्व मेंपरिवर्तन, यदिकोई हो, के बारेमें ऐसापरिवर्तनलागू होने केतीस दिन केअंदर सूचितकरेगा।

Providedthat the applicant shall inform the Authority about change in shareholdingpattern or ownership of applicant company, if any, within thirty days ofeffecting such change.’

 

4.आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 के सभी अन्यउपबंधअपरिवर्तितरहेंगे।

4.All other provisions of IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall remain unaltered.

 

इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।

Thishas approval of the Competent Authority.

 

दिशानिर्देश

संदर्भसं.: आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/211/11/2019 दिनांकः27.11.2019

भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमाकार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 - संशोधन

प्राधिकरणने संदर्भ सं.आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/269/12/2017दिनांक 21.12. 2017 केद्वाराअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र,एसईजेड मेंबीमाकर्ताओंऔरपुनर्बीमाकर्ताओंके पंजीकरण औरपरिचालनों कीप्रक्रिया कोविनियमितकरने के लिएभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र बीमा कार्यालयों(आईआईओ) कापंजीकरण औरपरिचालन) दिशानिर्देश,2017 (इनदिशानिर्देशोंमें इसके बाद `आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017’ के रूपमें उल्लिखित)जारी किये थे।

 

2. 2019 केवित्तअधिनियम (सं. 2)के द्वाराबीमा अधिनियम,1938 के संशोधन केअनुसरण मेंबीमा अधिनियमकी धारा 6 मेंएक नई उप-धारा (3)निम्नानुसारनिविष्ट कीजाती हैः

कोई भीबीमाकर्ताविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18 की उपधारा (1) मेंउल्लिखित एकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंस्थापित शाखाके माध्यम सेपुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एकविदेशी कंपनीहोते हुए, तबतक पंजीकृतनहीं कियाजाएगा जब तककि उसके पासएक हजार करोड़रुपये सेअन्यून निवलस्वाधिकृतनिधियाँ न हों।

 

3.उपर्युक्तसंशोधन केअनुरूप,प्राधिकरणविशेष आर्थिकजोन अधिनियम, 2005की धारा 18(2) औरआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14 केसाथ पठितआईआरडीएआई (विशेषआर्थिक जोनमें बीमाव्यवसाय काविनियमन)नियम, 2015 के नियम3 के अंतर्गतप्रदत्तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए इसकेद्वाराआईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 मेंनिम्नलिखितसंशोधन करताहैः

 

आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 का खंड 8(ख) प्रतिस्थापितकिया जाएगा,अर्थात् :-

 

`ख. निवलस्वाधिकृतनिधि (एनओएफ):

i.             आवेदक,जो पुनर्बीमाव्यवसाय मेंलगी हुई एक विदेशीकंपनी है तथाएकअंतरराष्ट्रीयवित्तीय सेवाकेन्द्र मेंएक शाखास्थापित करनेका प्रस्तावकरता है, केपास पंजीकरणके लिए आवेदनकरते समय बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 6 की उपधारा (3) मेंयथाविनिर्दिष्टनिवलस्वाधिकृतनिधियाँ(एनओएफ) भीहोंगी।

ii.            ऐसीएनओएफ आवेदकके द्वाराअपने पंजीकरणकी अवस्थितिऔरविधिमान्यताके दौरान हरसमय अनुरक्षितकी जाएगी।

 

बशर्तेकि आवेदकप्राधिकरण कोआवेदक कंपनी कीशेयरधारिताके स्वरूप अथवास्वामित्वमें परिवर्तन,यदि कोई हो, केबारे में ऐसापरिवर्तनलागू होने केतीस दिन केअंदर सूचितकरेगा।

 

4.आईआरडीएआई(आईआईओ)दिशानिर्देश,2017 के सभी अन्यउपबंधअपरिवर्तितरहेंगे।

 

इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।

Guidelines

Ref. No:IRDA/RI/GDL/SEZ/211/11/2019

Date:27-11-2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of International Financial Service Centre Insurance Offices(IIO)) Guidelines, 2017- Amendments

The Authority vide Ref. No. IRDA/RI/GDL/SEZ/269/12/2017 dated 21.12.2017 had issued Insurance Regulatory and Development Authority of India {Registration and Operations of International Financial Service Centre Insurance Offices(IIO)} Guidelines, 2017 (herein after referred to as ‘IRDAI (IIO) Guidelines, 2017’) for regulating the process of registration and operations of insurers and reinsurers in International Financial Service Centre, SEZ.

 

2. Pursuant to amendment of Insurance Act 1938 by the Finance Act (No.2) of 2019, a new sub section (3) is inserted in section 6 of the Insurance Act as under:

 

“No insurer, being a foreign company engaged in re-insurance business through a branch established in an International Financial Services Centre referred to in sub section (1) of section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005, shall be registered unless it has net owned funds of not less than rupees one thousand crore.”

 

3. In line with the above amendment, the Authority in exercise of the powers conferred under Rule 3 of the IRDAI (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015, read with Section 18(2) of the Special Economic Zones Act, 2005 and Section 14 of IRDA Act, 1999 hereby makes the following amendment to the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017:

 

Clause 8 (b) of the IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall be substituted, namely:-

 

‘b. Net Owned Fund (NOF):

 

i.      The Applicant, which is a foreign company engaged in re-insurance business and proposes to establish a branch in an International Financial Services Centre, shall also have net owned funds (NOF) as specified in sub section (3) of section 6 of the Insurance Act, 1938 at the time of application for registration.

 

ii.    Such NOF shall be maintained by the applicant at all times during the subsistence and validity of its registration.

 

      Provided that the applicant shall inform the Authority about change in shareholding pattern or ownership of applicant company, if any, within thirty days of effecting such change.’

 

4. All other provisions of IRDAI (IIO) Guidelines, 2017 shall remain unaltered.

 

This has approval of the Competent Authority.

 

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