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सं. आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/208/11/2019
मेसर्सइंडिया इन्फोलाइनइंश्योरेंस ब्रोकर्सलि. के मामले में
अंतिमआदेश
पृष्ठभूमिः-
· भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(इस आदेश में इसकेबाद “प्राधिकरण”के रूप में उल्लिखित)ने 23 से 25 जनवरी 2017 तकमेसर्स इंडियाइन्फोलाइन इंश्योरेंसब्रोकर्स लि. (इसआदेश में इसकेबाद “दलाल” अथवा“कंपनी” के रूप मेंउल्लिखित) का स्थानपर (आनसाइट) निरीक्षणउक्त दलाल के समग्रविनियामक अनुपालनकी जाँच करने केलिए संचालित कियाथा। प्राधिकरणने उक्त निरीक्षणकी रिपोर्ट कीएक प्रति दलालकी टिप्पणियाँमाँगते हुए 15 जून2017 को प्रेषित कीतथा दलाल का उत्तरउनके दिनांक 7 अगस्त2017 के पत्र के द्वाराप्राप्त किया गया।हमारे पास उपलब्धदस्तावेजों औरदलाल के द्वाराकिये गये प्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करने केबाद प्राधिकरणने कारण बताओ नोटिस(इस आदेश में इसकेबाद “एससीएन” केरूप में उल्लिखित)26 फरवरी 2019 को जारीकिया।
कारणबताओ नोटिस
· दलालने उक्त एससीएनके लिए अपना उत्तरदिनांक 8 अप्रैल2019 के पत्र के द्वाराप्रस्तुत किया।उसमें किये गयेअनुरोध के अनुसार
दलालके द्वारा कारणबताओ नोटिस केलिए अपने उत्तरमें किये गये प्रस्तुतीकरणों
आरोप
· आरोपसं. 1:
अन्यसमूह कंपनियोंके कर्मचारियों
दलालके प्राधिकृत सत्यापकोंके पास आवश्यकयोग्यताएँ नहींहैं जैसा कि विनियमोंमें अधिदेशात्मक(मैंडेटरी) कियागया है।
दलालने आईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि निरीक्षणअवधि के दौरानअर्थात् 31.03.2016 की स्थितिके अनुसार,
इसकेअलावा, दलाल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि अंतिमअपेक्षा और ग्राहकोंके पास पालिसियोंका समापन केवलकंपनी के दलालप्रमाणित लोगों/कर्मचारियों केद्वारा ही पूराकिया गया। चूँकिप्राधिकृत सत्यापक(एवी) का कार्यान्वयनऔर उनका आवश्यकप्रशिक्षण आईआरडीएदूरस्थ विपणन दिशानिर्देश
कंपनीने पिछले 4 वर्षोंमें प्रत्यक्षविपणन में व्यावसायिकमाडल की पुनःसंरचनाकी है तथा वितरणनेटवर्क का आकारकम (डाउनसाइज) कियाहै जहाँ फोकस सेवाकी गुणवत्ता
आईआरडीएद्वारा पाये गयेरूप में प्रस्तावफार्मों पर अनियमित/अधूरे हस्ताक्षरकिये जाने के उदाहरणोंके संबंध में यहप्रस्तुत कियागया कि कंपनी केपास दलाल अर्हताप्राप्तलोगों के द्वाराप्रस्ताव फार्मपर हस्ताक्षर करनेकी प्रणाली विद्यमानहै तथा उसी का अनुसरणकिया गया,
निर्णयः
आरोपबीमा व्यवसाय कीअपेक्षा (सलिसिटेशन)के लिए दलाल द्वारायोग्यता-रहित औरलाइसेंस-रहित व्यक्तियोंके उपयोग से संबंधितहै। आरोप का पहलाभाग दलाल के लिएबीमा व्यवसाय कीअपेक्षा में संबद्धअन्य समूह कंपनियोंके कर्मचारियोंके बारे में उल्लेखकरता है। संप्रेक्षणके अंतर्गत देखेगये कुछ नमूनाप्रस्ताव फार्मोंसे विदित हुआ हैकि ऐसे कई मुद्देहैं, जैसेप्रधान अधिकारीके जाली हस्ताक्षर
कारणबताओ नोटिस केलिए दलाल के द्वाराअपने प्रस्तुतीकरणमें उल्लिखित रूपमें उठाये गयेकदमों,
उपर्युक्तउल्लंघन को ध्यानमें रखते हुए
इसकेअलावा,
आरोपका दूसरा भाग यहहै कि प्राधिकृतसत्यापक,
उक्तप्रस्तुतीकरणको ध्यान में रखतेहुए, दलालको आईआरडीएआई(बीमा वेब संग्राहक)विनियम,
· आरोपसं. 2
बीमादलाल के पास बीमाउत्पादों के वितरणके लिए 5paisainsurance.com नामसे एक आनलाइन पोर्टलहै। यह देखा गयाहै कि यह पोर्टलअनन्य (एक्सक्लूसिव)पोर्टल नहीं हैतथा यह उनके सामूहिकआनलाइन विक्रयपोर्टल 5paisa.com काएक उप-क्षेत्र(सब-डोमेन) है।
उपर्युक्तस्थिति आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि उक्त आनलाइनपोर्टल
उपर्युक्तवेबसाइट
चूँकिआईआईएफएल वित्तीयसेवाओँ के व्यापकदायरे (गैमट) मेंहै तथा इसके पासअपनी बीमा आवश्यकताओंके लिए बड़ी संख्यामें ग्राहक हैं
निर्णयः
उक्तटिप्पणी दलाल केद्वारा प्रयुक्तपोर्टल से संबंधितहै, जो अनन्य(एक्सक्लूजिव)नहीं है और उनकेसामूहिक आनलाइनविक्रय पोर्टलका एक उप-क्षेत्र(सब-डोमेन) है। साथही, दलाल कोएससीएन के निर्गमके बाद,
दलालने अपने प्रस्तुतीकरणमें स्वीकार कियाहै कि दलाल की वेबसाइटको पुनःप्रेषितकरने की व्यवस्थाको समूह कंपनियोंद्वारा समर्थ बनायागया है। परंतुनिरीक्षण टीम द्वाराउक्त कमी को विशेषरूप से दर्शानेके बाद भी और वैयक्तिकसुनवाई के दौरानदलाल के द्वाराअपनी वेबसाइट कोअपनी समूह कंपनीकी वेबसाइट केसाथ संबद्ध करनाजारी रखा गया है
दलालको उपर्युक्त कमीके लिए चेतावनीदी जाती है तथाआईआरडीएआई (बीमावेब संग्राहक)विनियम,
· आरोपसं. 3
प्रत्येकशाखा कार्यालयमें केवल एक अर्हताप्राप्तव्यक्ति (क्यूपी)के होने के बावजूद
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि कंपनीका प्रमुख व्यवसायजीवन बीमा पालिसियोंके वितरण में है।गैर-जीवन वितरणअत्यंत सीमित कार्यालयोंसे 5 स्थानों से(मुंबई और 4 आंचलिककार्यालयों से)किया गया। कंपनीके पास 9 दोहरे प्रमाणितअर्हता-प्राप्तव्यक्ति (जीवनऔर गैर-जीवन) हैंजिनमें से 5 लोगोंको उपर्युक्त केन्द्रोंसे गैर-जीवन व्यवसायमें लगाया गया।अन्य अर्हता-प्राप्तव्यक्तियों कोजीवन बीमा पालिसियोंके वितरण में नियुक्तकिया गया।
आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड के पासजुलाई 2017 की स्थितिके अनुसार 22
निरीक्षणअवधि के दौरानआईआईएफएल इंश्योरेंसब्रोकर्स लिमिटेडने अत्यंत अल्पप्रतिशत का गैर-जीवनव्यवसाय किया था।
दलालइस आशय का एक वचन-पत्रप्रस्तुत करनेके लिए सहमत हुआकि जीवन व्यवसायकी अपेक्षा जीवनअर्हता-प्राप्त/प्रमाणितकार्मिकों के द्वारातथा गैर-जीवन व्यवसायकी अपेक्षा गैर-जीवनअर्हता-प्राप्त/प्रमाणित कार्मिकोंके द्वारा की गईहै।
निर्णयः
दलालके इस प्रस्तुतीकरणको ध्यान में रखतेहुए कि जीवन औरगैर-जीवन व्यवसायकी अपेक्षा संबंधितअर्हता-प्राप्तव्यक्तियों द्वाराकी गई है,
· आरोपसं. 4
बीमादलाल ने इस बातकी पुष्टि करतेहुए कोई दस्तावेजप्रस्तुत नहींकिया कि उनके यहाँग्राहक से लिखितअधिदेश (मैंडेट)प्राप्त करने कीप्रथा विद्यमानहै। अधिदेशों कीकुछ प्रतियाँ प्रस्तुतकी गई हैं जो निरीक्षणरिपोर्ट के लिएउत्तर तैयार करनेसे ठीक पहले बनायेगये हैं तथा इसकारण से वे इस संभावनासे युक्त हैं किदलाल की प्रथाको प्रतिबिंबितन करने के रूप मेंमाने जा सकते हैं।अतः दलाल ने आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने पुष्टि की किउसने जुलाई 2017 सेबीमाकर्ता के समक्षग्राहकों की ओरसे प्रतिनिधित्वकरने के लिए आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड को प्राधिकृतकरते हुए ग्राहकोंसे अधिदेश-पत्रप्राप्त करने कीप्रक्रिया लागूकी है। निरीक्षणरिपोर्ट के लिएदलाल के उत्तरके साथ ग्राहकोंसे प्राप्त अधिदेश-पत्रोंकी नमूना प्रतियाँभी प्रस्तुत कीगईं। दलाल ने इसबात से इनकार कियाकि ये बनाये गयेहैं और उसकी वास्तविकप्रथा को प्रतिबिंबितनहीं करते हैं।
निर्णयः
ग्राहकोंसे अधिदेश-पत्रप्राप्त करने केसंबंध में दलालके प्रस्तुतीकरणको ध्यान में रखतेहुए, दलालको आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
· आरोपसं. 5
बीमादलाल को केवल सातस्थानों पर दूरविपणन(टेलीमार्केटिंग)कार्यकलाप करनेके लिए टीआरएआईद्वारा अनुमोदितकिया गया। तथापि
निरीक्षणरिपोर्ट के लिएदलाल का उत्तरएवं उक्त उत्तरके साथ प्रस्तुतसमर्थक दस्तावेजयह प्रमाणित नहींकर सके कि 2012-13 से2014-15 तक की अवधि केदौरान दूरविपणन2011 के दौरान टीआरएआईद्वारा अनुमोदितशाखाओं के माध्यमसे किया गया।
इस प्रकारसे, दलाल नेआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि दूरविपणन2011 से टीआरएआई द्वाराअनुमोदित शाखाओंके माध्यम से कियागया तथा टीआरएआईद्वारा दूरविपणनकर्ताके रूप में पंजीकरणप्रमाणपत्र कीप्रति प्रस्तुतकी।
निर्णयः
दलालके द्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणको रिकार्ड मेंलिया गया है तथाआरोप पर जोर नहींदिया जाता है।तथापि,
· आरोपसं. 6
यह आरोपदलाल के द्वारादूरविपणन की सुविधाका उपयोग समूहकंपनियों के साथसंयोजन सहित करनेसे संबंधित है(जिसमें समूह कंपनियोंसे अग्रता उत्पादनऔर समूह कंपनियोंके बीच सूचना कीसाझेदारी शामिलहै)। दलाल ने निरीक्षणरिपोर्ट के लिएअपने प्रत्युत्तरमें परोक्ष रूपसे स्वीकार कियाहै कि वह ग्राहकोंकी सहमति के साथसामान्य सूचनाकी साझेदारी केबहाने के अंतर्गतअपनी समूह कंपनियोंके साथ सूचना कीसाझेदारी करतारहा है। इस प्रकारदलाल ने आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड को समूहकंपनियों द्वाराउपलब्ध कराई गईसूचना केवल नामऔर संपर्क संख्याओँतक ही सीमित थीतथा यह ग्राहकके अनुरोध पर हीथी। समूह कंपनियाँकिसी भी तरह अपनीव्यावसायिक सूचनाकी साझेदारी आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड के साथनहीं कर रही थींअथवा आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड किसी सूचनाकी साझेदारी अपनीसमूह कंपनियोंके साथ नहीं कररही थी। उपर्युक्तसंपर्क विवरण केआधार पर आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकर्सलिमिटेड ने स्वतंत्ररूप से संभावितग्राहकों के साथफोन पर प्रारंभिकतौर पर बीमा उत्पादोंमें उनकी रुचिजानने के लिए तथाआगे चलकर वैयक्तिकबैठकों के माध्यमसे उनकी आवश्यकताएँसमझने तथा उनकीसर्विसिंग करनेके लिए संपर्ककिया।
निर्णयः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि समूह कंपनियोंके बीच सूचना कीसाझेदारी अल्पतमथी तथा यह केवलग्राहक के अनुरोधपर ही की गई थी।तथापि,
दलालको आईआरडीएआई(बीमा वेब संग्राहक)विनियम,
· आरोपसं. 7
बीमादलाल से चेन्नैकार्यालय से अग्रताउत्पादन के संबंधमें विवरण प्रस्तुतकरने के लिए कहागया। तथापि
बीमादलाल से प्राधिकरणके परिपत्र सं.आईआरडीए/एडीएमएन/जीडीएल/विविध/059/04/2011दिनांक 05.04.2011 के अनुपालनके संबंध में विवरणप्रस्तुत करनेके लिए भी कहा गया
यह स्पष्टहै कि दलाल ने यातो अपनी प्रक्रियाप्रवाह के समर्थनमें एक अतिरंजितस्थिति का साझाकिया है या प्रत्यक्ष(आनसाइट) निरीक्षणके दौरान किसीलेनदेन स्तरीयदस्तावेजों कासाझा नहीं कियाहै। दलाल के इसदृष्टिकोण ने निरीक्षणटीम को दलाल केविशिष्ट कार्यकलापोंका निरीक्षण करनेसे रोक दिया है।यद्यपि उपर्युक्तकुछ मामलों मेंउन्होंने निरीक्षणटिप्पणी के लिएअपने प्रत्युत्तरके साथ कुछ दस्तावेजप्रस्तुत कियेहैं, तथापि उक्तप्रत्यक्ष निरीक्षणके दौरान उनकेकार्य का यह अर्थनिकलता है कि उन्होंनेनिरीक्षण टीम केसाथ सहयोग नहींकिया है तथा इसकारण से उन्होंनेआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
उक्तटिप्पणियाँ निरीक्षणके दौरान निरीक्षणटीम के द्वारायथाअपेक्षित चेन्नैकार्यालय से अग्रताउत्पादन से संबंधितविवरण/दस्तावेजों
दलालने यह भी प्रस्तुतीकरणकिया कि उसने निरीक्षणटीम को पूरा सहयोगदिया था और समय-समयपर उनके द्वाराअपेक्षित रूप मेंसारे विवरण प्रस्तुतकिये थे तथा अपनीप्रणालियाँ औरप्रक्रियाएँ
दलालने आगे कहा कि चेन्नैकार्यालय से अग्रताओंको प्रणाली मेंएक सामान्य साझाफोल्डर में साझाकिया गया था औरइस कारण से इस संबंधमें कोई विशिष्टपत्राचार नहींकिया गया था औरइस वजह से ये उपलब्धनहीं थे।
दलालने विशिष्ट रूपसे स्पष्ट कियाकि बिन्दु सं. 15
दलालने इस आरोप से इनकारकिया कि उसने आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियम
निर्णयः
उक्तआरोप निरीक्षणके दौरान दलालके द्वारा निरीक्षणटीम के साथ अपेक्षितदस्तावेजो का साझान करने से संबंधितहै। दलाल ने निरीक्षणरिपोर्ट और कारणबताओ नोटिस केलिए अपने उत्तरमें निरीक्षण टीमकी अपेक्षाओं केसंबंध में कुछदस्तावेज प्रस्तुतकिये हैं। दलालको यह अवश्य समझनाचाहिए कि निरीक्षणटीम विभिन्न पहलुओंसे संस्था द्वाराविनियमों का अनुपालनजानने के लिए निरीक्षणके दौरान कुछ दस्तावेजमाँगती है। निरीक्षणके समय निरीक्षणटीम के साथ दस्तावेजोंका साझा नहीं करपाने तथा बाद मेंउन दस्तावेजोंके बंडल प्रस्तुतकरने से संस्थाके प्रत्यक्ष(आनसाइट) निरीक्षणका उद्देश्य हीविफल हो जाता है।
दलालको उक्त चूक केलिए चेतावनी दीजाती है तथा आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
·
बीमादलाल के पास अपनेबीमा दलाली परिचालनसंचालित करने केप्रयोजनों के लिएअपनी स्वयं कीबुनियादी संरचनानही है। यह देखागया है और उनकेवित्तीय विवरणोंसे भी स्पष्ट हैकि बुनियादी संरचनासमूह कंपनियोंके बीच साझा कीजाती है तथा बीमादलाल के लिए उपलब्धकराये गये स्थानऔर सुविधाओं काकोई स्पष्ट सीमांकननहीं है। उप-पट्टाकरार में ये सारेविवरण विनिर्दिष्टनहीं किये गयेहैं। बुनियादीसंरचना का साझाकरने के प्रयोजनके लिए बीमा दलालसमूह कंपनियोंको रु. 9.85 करोड़ काकिराया अदा कररहा है। टेलीफोनबिलों से यह भीस्पष्ट है कि टेलीफोनलाइनें उनकी समूहकंपनी के नाम सेपंजीकृत हैं तथाबीमा दलाल के द्वाराइनका उपयोग अपनेदूरविपणन कार्यकलापोंके लिए किया जारहा है।
निरीक्षणरिपोर्ट के लिएप्रत्युत्तर मेंदलाल के द्वाराउपलब्ध कराये गयेसमर्थक दस्तावेजनिर्दिष्ट करतेहै कि दलाल प्रत्येकमहीने में अलगस्थान में रह रहाहै जो होना नहींचाहिए जब दलालके पास एक स्थायीकार्यालय और उसकेअपने व्यवसाय केलिए उद्दिष्ट संबंधितबुनियादी व्य#2357;स्थाहो। यह स्पष्टरूप से निर्दिष्टकरता है कि दलालके पास अपनी स्वयंकी बुनियादी कार्यालयव्यवस्था नहींहै तथा उसकी साझेदारीसभी समूह कंपनियोंद्वारा की जा रहीहै (जो मूल समूहइंडिया इन्फोलाइनकंपनी की है)। अतःदलाल ने आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने पुष्टि की किकंपनी के पास पट्टेके,लीवएण्ड लाइसेंस
इसकेअलावा, परिवर्तीकिराये की अदायगियोंके संबंध में दलालने स्पष्ट कियाकि अदा किया गयाकिराया विशिष्टपरिसर में कंपनीद्वारा अधिकारमें ली गई श्रमशक्तिपर आधारित था तथाइस कारण से किरायेकी राशियाँ परिवर्तितहो रही थीं क्योंकिउसके व्यवसाय केस्वरूप के कारणसमय-समय पर कर्मचारियोंकी संख्या मेंअंतर हो रहा था।
निर्णयः
उक्तआरोप दलाल की अपनीस्वयं की मूलभूतकार्यालय संरचनान होने तथा उसकीसाझेदारी सभी समूहकंपनियों द्वाराकिये जाने से संबंधितहै। यद्यपि दलालपरिसर का उपयोगकरने के लिए एकभारी रकम अदा कररहा है,
यह उल्लेखनीयहै कि 26 नवंबर 2014 कोउसके प्रत्यक्षदलाल लाइसेंस केनवीकरण के दौरानपत्र सं. आईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड 5 के द्वारा5 लाख रुपये का अर्थदंडइस निष्कर्ष केलिए लगाया गयाथा कि
“
दलालने प्राधिकरण कोभेजे गये अपनेपत्र दिनांक 26 नवंबर2014 के बिन्दु सं.5 के द्वारा घोषितकिया और एक वचन-पत्रदिया कि “हम अपनेकार्यकलाप प्रभावीढंग से संचालितकरने के लिए समस्तआवश्यक बुनियादीव्यवस्था रखेंगेऔर जहाँ भी समूह/सहायककंपनी ने पट्टाविलेख किये होंवहाँ अलग-अलग पट्टाविलेख रखना सुनिश्चितकरेंगे तथा स्थान
यह स्पष्टहै कि पूर्व मेंप्राधिकरण द्वाराअर्थदंड लगायेजाने और उपयुक्तबुनियादी व्यवस्थारखने के लिए दलालके द्वारा वचन-पत्रदिये जाने के बादभी दलाल ने उचितबुनियादी संरचनातथा व्ययों केसंबंध में स्पष्टभुगतान की शर्तऔर अन्य शर्तोंको व्यक्त करतेहुए उपयुक्त पट्टाविलेखों के बिनाकार्य करना अबतक निरंतर जारीरखा है। इतना हीनहीं, बल्किदलाल ने टेलीफोनलाइनें समूह कंपनीके नाम से पंजीकृतहोने के लिए कोईस्पष्ट औचित्य-स्थापननहीं किया है
अतःप्राधिकरण के पत्रदिनांक 26 नवंबर2014 में निहित प्राधिकरणके निर्देश कापालन करने मेंअब तक दलाल की विफलताके लिए,
दलालको निर्देश दियाजाता है कि वह पत्रसंदर्भ सं. आईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड 5 में निहितनिदेशों का अनुपालनकरने के लिए तत्कालकार्रवाई करे।
दलालको यह पूर्णतयासुनिश्चित करनेके लिए भी निर्देशदिया जाता है किवह आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
·
व्यावसायिकक्षतिपूर्ति पालिसीके अंतर्गत अपवर्जनमें निम्नलिखितशामिल हैं :
· इसबीमा के परिचालनखंड में यथापरिभाषितव्यवसाय में बीमाकृतअथवा उनके पूर्ववर्तीव्यक्तियों अथवाबीमाकृत या व्यवसायमें ऐसे पूर्ववर्तीव्यक्तियों द्वाराउस समय नियोजितकिसी व्यक्ति केकिसी बेईमान कपटपूर्णआपराधिक अथवा दुर्भावपूर्णकार्य या चूक केद्वारा प्रत्यक्षरूप से लाया गयाअथवा अंशदान कियागया।
· बीमाएजेंटों के रूपमें अपने कार्यकलापोंके दौरान बीमाकृतद्वारा किये गयेकिसी उपेक्षापूर्णकार्य या त्रुटिया चूक के कारणकिसी बीमाकर्ताअथवा किसी बीमाकंपनी के द्वारा।
ये दोनोंअपवर्जन उक्त विनियमोंके अनुसार कवरेजकी अपेक्षाओँ कीअवहेलना करते हैं।
साथही,व्यावसायिकक्षतिपूर्त (पीआई)पालिसी के अंतर्गतकवर किये गये कुछजोखिमों में कुछउप-सीमाएँ हैं
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि उसने उक्तव्यावसायिक क्षतिपूर्तिबीमा पालिसी आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियमके अनुरूप ओरियन्टलइंश्योरेंस कंपनीलिमिटेड से लीहै।
वर्ष2013-14,2014-15के लिए व्यावसायिकक्षतिपूर्ति बीमापालिसी में निहितअपवर्जन खंडोंके संबंध में दलालने इस विषय को आवश्यकसुधार के लिए उक्तबीमा कंपनी केपास उठाया है।
दलालने पुष्टि की हैकि उपर्युक्त उल्लिखितखंड वर्ष 2016-17,
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि उक्त व्यावसायिकक्षतिपूर्ति (पीआई)पालिसी में अपवर्जनके 2 खंडों के संबंधमें उनका सुधारवर्ष 2016-17 से कियाजा चुका है। तथापि
निर्णयः
उक्तआरोप दलाल के द्वाराली गई व्यावसायिकक्षतिपूर्ति बीमापालिसी के विभिन्नप्रावधानों सेसंबंधित है
पूर्वव्यापीअवधि जिसके लिएपीआई कवरेज लियागया है,
यह भीपाया गया कि दलालके द्वारा ली गईपीआई पालिसी केअंतर्गत कुछ जोखिमोंके कवरेज में कुछउप-सीमाएँ हैं।
दलालको निर्देश दियाजाता है कि वह आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
·
उक्तआरोप व्यवसाय लानेके लिए एजेंटोंको नियोजित करनेसे संबंधित है। दलाल के पास उनकेरोजगार में ऐसेव्यक्ति थे जिनकेपास एजेंसी लाइसेंसथा। इसके अलावा
उक्तदोनों विषय निर्दिष्टकरते हैं कि दलालने आईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि उसने किसीभी एजेंट को नियुक्तनहीं किया था औरन ही आईआईएफएलइंश्योरेंस ब्रोकरलिमिटेड द्वाराबीमा व्यवसाय कीप्राप्ति के लिएकिसी दलाली याकमीशन का भुगतानकिया गया था तथायह वर्ष 2015-16 के लिएउसके लेखा-परीक्षितवार्षिक विवरणके अनुसार सहीतौर पर प्रतिबिंबितहुआ था।
कंपनीकी नीति के एक भागके रूप में सभीकर्मचारियों सेकंपनी में कार्यग्रहणकरते समय एक “प्राधिकारपत्र और घोषणापत्र” की घोषणाप्रस्तुत करनेकी अपेक्षा है।इस घोषणा के माध्यमसे कर्मचारी यहपुष्टि करते हैंकि वे किसी बीमाकंपनी से प्राप्तकोई भी एजेंसीलाइसेंस धारण नहींकरते हैं। इससेयह सुनिश्चित कियाजाता है कि कंपनीकी प्रणाली मेंऐसे एजेंटों औरकर्मचारियों कीनियुक्ति नहींकी जाती जो कोईएजेंसी लाइसेंसधारण करते हैं।उपर्युक्त के साथही,कंपनीके पास कर्मचारियोंकी पृष्ठभूमि कासत्यापन करने कीप्रणाली विद्यमानहै जो यह कवर करताहै कि क्या वे एजेंटोके रूप में कार्यकरते हैं।
लेखा-बहियोंअर्थात् दलालीऔर कमीशन – एजेंटसेवाएँ और देयकमीशन के
उल्लिखित ब्योरेउक्त लेखा-बहीशीर्ष में असावधानीसे और त्रुटिवशअंकित किये गयेथे। इनका सुधारकर लिया गया हैतथा तदनुसार उपर्युक्तवित्तीय वर्षोंके लिए कंपनी केवित्तीय विवरणसही थे। दलाल नेस्पष्ट किया किरु. 4.19 करोड़ और रु.3.19 करोड़ के व्ययग्राहक सहायतासेवाओँ के स्वरूपके थे जिनमें डेटाएन्ट्री,
तदनुसार
निर्णयः
उक्तआरोप व्यवसाय कीअपेक्षा (सलिसिटेशन)के लिए दलाल केद्वारा एजेंटोंको नियुक्त करनेसे संबंधित है।दलाल के लेखा-विवरणकमीशन के शीर्षके अंतर्गत भुगतानको प्रतिबिंबितकरते हैं जो उक्तआरोप को और मजबूतकरता है।
इसकेपहले दलाल को दलालीसंबंधी सेवाएँदेने के लिए व्यक्तियोंकी सेवाओँ का उपयोगकरने के लिए प्राधिकरणने अपने पत्र संदर्भसं. आईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड 1 के द्वारारु. 5 लाख का अर्थदंडदिया था तथा यहसुनिश्चित करनेके लिए सूचित कियाथा कि दलाल के द्वाराकिसी एजेंट/अनुयाचककी सेवा का उपयोगअवश्य नहीं कियाजाए।
अपनेप्रत्युत्तर मेंदलाल ने प्रस्तुतीकरणकिया है कि दलालीऔर कमीशन – एजेंटसेवाएँ और देयकमीशन लेखा-बहीशीर्ष में असावधानीसे और त्रुटिवशअंकित किये गयेथे। दलाल ने स्पष्टकिया कि रु. 4.19 करोड़और रु. 3.19 करोड़ केव्यय ग्राहक सहायतासेवाओं के स्वरूपके थे जिनमें डेटाएन्ट्री,
· आरोपसं. 11
बीमादलाल के वित्तीयविवरणों में यहदेखा गया है किसंबंधित पक्षकारोंके बीच अनेक लेनदेनहैं। दलाल ने संबंधितपक्षकार लेनदेनोंसंबंधी नोट कासाझा निरीक्षणटीम के साथ नहींकिया तथा साथ हीदलाल द्वारा उपलब्धकराये गये उप-पट्टाकरार में भी संबंधितपक्षकारों से प्राप्तसेवाएँ विनिर्दिष्टनहीं की गई हैंजिनके लिए भारीमात्रा में धनराशिका भुगतान कियागया है। उपर्युक्तसमस्त विवरण निर्दिष्टकरता है कि दलालस्पष्ट रूप सेकुछ सेवाएँ प्राप्तकरने के लिए किसीउचित उत्तरदायित्वके बिना समूह कंपनियोंको निधियों काअंतरण कर रहा हैजिसका प्रकटीकरणउचित रूप में नहींकिया गया है।
दलालका प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि कंपनीके पास अगस्त 2014 सेही उसके बोर्डद्वारा अनुमोदितरूप में एक संबंधितपक्षकार लेनदेननीति विद्यमानहै। सभी संबंधितपक्षकार लेनदेन(आरपीटी) समय-समयपर उपर्युक्त नीतिके अनुसार बोर्डद्वारा बहुप्रयोजनीय(आम्निबस) अनुमोदनके माध्मय से विधिवत्अनुमोदित हैं।
कंपनीयह सुनिश्चित करतीरही है कि समूहकंपनियों के साथसभी लेनदेन बोर्डद्वारा अनुमोदितआरपीटी नीति केअनुसार हैं तथाये सभी लेनदेनस्वतंत्र (आर्म्सलेंग्थ) आधार परसंचालित किये जातेहैं तथा शर्तेंऔर कीमत-निर्धारण(प्राइसिंग) उससमय प्रचलित बाजारदरों पर थे। इसकेअलावा, सेवाओंका स्वरूप भी लेखा-परीक्षासमिति के नोटोंमें प्राप्त प्रत्येकसेवा के विस्तृतस्पष्टीकरण एवंवित्तीय वर्ष14-15 की वार्षिक रिपोर्टके नोट सं. 26(एफ) औरवित्तीय वर्ष15-16 की वार्षिक रिपोर्टके नोट सं. 26(बी) केअंतर्गत स्पष्टरूप से उल्लिखितहै।
इंडियाइन्फोलाइन लिमिटेडके साथ किये गयेउप-पट्टा करारऔर उस पर भुगतानकिये गये किरायेके संबंध में दलालने पुष्टि की किउक्त उप-पट्टाकंपनी के द्वाराप्रयुक्त परिसरके लिए था तथा किरायाउप-पट्टे के क्षेत्रपर आधारित था औरसंबद्ध बुनियादीव्यवस्था एक स्वतंत्र(आर्म लेंग्थ) आधारपर प्रचलित बाजारदरों के अनुसारउपलब्ध कराई गईथी। इस प्रकारका किराया कंपनीके द्वारा मासिकआधार पर अदा कियागया है।
निर्णयः
उक्तआरोप दलाल के द्वाराकिसी उचित दायित्वके बिना और उचितप्रकटीकरण के बिनाकुछ सेवाएँ प्राप्तकरने के लिए अपनीसमूह कंपनियोंके साथ किये गयेसंबंधित पक्षकारलेनदेनों से संबंधितहै। दलाल के द्वारासमूह कंपनियोंके साथ किये गयेअनेक लेनदेन हैंजिनमें भारी राशियाँसंबद्ध हैं। उनमेंसे अधिकांश लेनदेनोंके लिए दलाल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि वे उन कंपनियोंसे कुछ सेवाएँप्राप्त करने केलिए उद्दिष्ट थींजिनके संबंध मेंवह
उन कंपनियोंके साथ निष्पादितकिये गये अंतर्निहितकरार प्रस्तुतनहीं कर पाया है।
दलालीसे संबंधित सेवाएँदेने के लिए अन्यसमूह कंपनियोंकी सेवाओं का उपयोगकरने एवं करारमें विशिष्ट भुगतानशर्तों का उल्लेखकिये बिना अपनीनियंत्रक (होल्डिंग)कंपनी के साथ करारकरने के लिए प्राधिकरणके द्वारा अपनेपत्र संदर्भ सं.आईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड 1 के अनुसार5 लाख रुपये का अर्थदंडलगाये जाने केबाद भी दलाल नेसमूह कंपनियोंके साथ इस प्रकारके लेनदेन करनाजारी रखा।
यह भीउल्लेखनीय है किअपनी नियंत्रक(होल्डिंग) कंपनीऔर अन्य समूह कंपनियोंको कोई भी ऋण न देनेअथवा उनके आईसीडीमें निवेश न करनेतथा इसके संबंधमें एक वचन-पत्रप्रस्तुत करनेके लिए प्राधिकरणद्वारा अपने पत्रआईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड क के जरियेसूचित किये जाने
साथही, इंडियाइन्फोलाइन इंश्योरेंससर्विसेज़ लिमिटेडद्वारा दलाल को1 करोड़ रुपये काअग्रिम देने औरदलाल से उसे वापसलेने के मामलेमें प्राधिकरणने अपने पत्र आईआरडीए/डीबी314/05 दिनांक 26 नवंबर2014 के खंड (ख) के द्वारादलाल को इंडियाइन्फोलाइन इंश्योरेंससर्विसेज़ का समापनकरने और प्राधिकरणको स्थिति की अद्यतनसूचना देने केलिए सूचित किया।दलाल ने प्राधिकरणको भेजे गये अपनेपत्र दिनांक 26 नवंबर2014 के बिन्दु
यह स्पष्टहै कि समूह कंपनियोंके साथ लेनदेनकरने के लिए पूर्वमें प्राधिकरणके द्वारा दंडितकिये जाने और निर्देशदिये जाने के बादभी दलाल ने ऐसीप्रथाओँ को बंदनहीं किया तथाइन कंपनियों सेसेवाएँ प्राप्तकरने के बहानेके अंतर्गत इसकेलिए कोई उचित करारकिये बिना इस प्रकारके लेनदेन लगातारकरता रहा। दलालकंपनी की संबंधितपक्षकार लेनदेननीति के अनुसारबोर्ड द्वारा बहुप्रयोजनीय(आम्नीबस) अनुमोदनके बहाने के अंतर्गतप्राधिकरण के निर्देशोंका पालन न करनेकी अपनी कार्रवाईको उचित सिद्धनहीं कर सकता।दलाल जो प्राधिकरणके द्वारा लाइसेंसीकृतहै, प्राधिकरणके विनियमों औरनिर्देशों का पालनकरने के लिए बाध्यहै।
अतःयह स्पष्ट है किप्राधिकरण के निदेशके प्रति दलालकी चिंता नहींहै तथा वह प्राधिकरणके विनियमों औरअनुदेशों का लापरवाहतरीके से उल्लंघनकर रहा है। इसमेंविनियामक अपेक्षाओंका उल्लंघन करनेकी दलाल की प्रवृत्तिभी अंतर्निहितहै।
प्रत्यक्ष(आनसाइट) निरीक्षणके दौरान उपलब्धकराये गये दस्तावेजोंके अनुसार दलालने प्राधिकरण केदिनांक 26 नवंबर2014 का उल्लंघन करतेहुए वर्ष 2015-16 तक कार्यकिया। अतः यह विचारकरते हुए कि उल्लंघनएक सौ दिन से अधिकअवधि के लिए जारीरहा, बीमाअधिनियम,
दलालको यह भी निर्देशदिया जाता है किवह इस संबंध मेंप्राधिकरण को अद्यतनस्थिति सूचित करेतथा एक वचनपत्रप्रस्तुत करे किदलाल के द्वारासमूह कंपनियोंके साथ इस प्रकारके लेनदेन नहींकिये जाएँगे।
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निरीक्षणके दौरान बीमादलाल से कहा गयाकि वह समर्थक दस्तावेज
दलालने आईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलाल का प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि कंपनीकी खाता-बहियाँ
पुरानेदस्तावेजों/अभिलेखोंको पुनः प्राप्तकरने में कुछ समयलगता है तथा यहप्रासंगिक है।जैसे ही दस्तावेजसंकलित/पुनः प्राप्तकिये गये थे
अबदलाल ने एक ऐसीप्रणाली भी लागूकी है जिसमें जबभी आवश्यकता होतब बीजकों/ वाउचरोंकी स्कैन प्रतियाँउपलब्ध कराई जासकती है।
निर्णयः
उक्तआरोप दलाल के द्वाराबीजक, वाउचर
दलालइस बात के लिए कोईतर्कपूर्ण कारणनहीं दे सका किक्यों ऐसे महत्वपूर्णदस्तावेज उनकेप्रधान कार्यालयमें नहीं रखे गयेथे तथा क्यों निरीक्षणके दौरान वे निरीक्षणटीम को उपलब्धनहीं कराये गयेथे, जबकि उन्हेंनिरीक्षण के बारेमें पहले ही सूचितकिया गया था।
दलालको इस चूक के लिएचेतावनी दी जातीहै तथा आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम
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बीमादलाल के पास उनकेपरिचालनों के आकारके अनुरूप आंतरिकनियंत्रणों कीउचित प्रणाली नहींहै। इस तथ्य कीपहचान आंतरिक लेखा-परीक्षकद्वारा भी की गईथी।
दलालने निरीक्षण रिपोर्टके प्रत्युत्तरमें प्रस्तुतीकरणकिया कि उसने समयके चलते उन सभीकमियों को अपनीओर से सुधार लियाहै जो लेखा-परीक्षकोंद्वारा बताई गईथीं। परंतु यहउत्तर बताई गईकमियों के बारेमें और इस संबंधमें की गई संबंधितकार्रवाई के बारेमें विशिष्ट रूपसे स्थिति को स्पष्टनहीं करता।
अपनेकार्यालय में उचितआंतरिक नियंत्रणन रखते हुए दलालने आईआरडीए (बीमादलाल) विनियम
दलाल का प्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया कि कंपनीने उचित आंतरिकलेखा-परीक्षा प्रणालियाँलागू की हैं। इसकेअलावा, उक्त आंतरिकनियंत्रण और प्रणालियाँव्यवसाय के आकार
बताईगई कमियों के संबंधमें दलाल ने प्रस्तुतीकरणकिया कि आनलाइनपालिसियों के मामलेमें आनलाइन लाग-इनके बाद पीएलवीसीका संचालन कियागया तथा इस कारणसे सत्यपन मेंकोई प्रीलाग नहींहै।
हस्ताक्षरकी जालसाजी केआरोपों के मामलेमें यह पहचान कीगई कि यह शिकायतकरने के द्वाराऔर ग्राहक का अनधिकारग्रहण (पोच) करनेके उद्देश्य सेभूतपूर्व कर्मचारियोंद्वारा ग्राहकोंको प्रेरित कियागया था। तथापि
दलालने अपनी प्रक्रियाके सुदृढ़ीकरणकी बात दोहराई।
निर्णयः
उक्तआरोप दलाल के कार्यालयमें आंतरिक नियंत्रणोंके अभाव को निर्दिष्टकरते हुए कंपनीके आंतरिक लेखा-परीक्षकद्वारा पहचान कीगई विभिन्न कमियोंसे संबंधित है। उक्त प्रस्तुतीकरणऔर इस संबंध मेंदलाल के द्वाराप्रस्तुत कियेगये आंतरिक लेखा-परीक्षकके प्रमाणपत्रको ध्यान में रखागया है। तथापि
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इसआदेश में लियेगये निर्णयों कासारांश नीचे दियागया हैः
आरोप सं. | आरोप का संक्षिप्त शीर्षक और उल्लंघन किये गये उपबंध | निर्णय |
1 | आरोपः अपेक्षा (सलिसिटेशन) के लिए अयोग्य व्यक्तियों का उपयोग किया गया उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 8(2)(xiv) और 23(2)(iv) | चार लाख रुपये का अर्थदंड और निर्देश |
2 | आरोपः दलाल का आनलाइन पोर्टल उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 22 के साथ पठित अनुसूची VIII का खंड 1 | चेतावनी और परामर्श |
3 | आरोपः शाखा में अर्हता-प्राप्त व्यक्ति उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 8(2)(iii) | परामर्श |
4 | आरोपः लिखित अधिदेश (मैंडेट) उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VIए का खंड 2(ज) | निर्देश |
5 | आरोपः दूरविपणन स्थान उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 23(2)(i) | परामर्श |
6 | आरोपः समूह कंपनियों से अग्रताएँ उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 23(2)(iii) | निर्देश |
7 | आरोपः निरीक्षण टीम के साथ असहयोग उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 41(1)(च) | चेतावनी और निर्देश |
8 | आरोपः कार्यालय की बुनियादी संरचना उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 8(2)(ii) | रु. एक करोड़ का अर्थदंड और निर्देश |
9 | आरोपः व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पालिसी उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची III के उपबंध | निर्देश |
10 | आरोपः एजेंटों का उपयोग उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के साथ पठित अनुसूची VIए का खंड 3(ख) | परामर्श |
11 | आरोपः संबंधित पक्षकार लेनदेन उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 41(1)(ण) का उपबंध | रु. एक करोड़ का अर्थदंड और निर्देश |
12 | आरोपः दस्तावेजों का रखरखाव उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 29(4) | चेतावनी और परामर्श |
13 | आरोपः आंतरिक नियंत्रण उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 31(1) | परामर्श |
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दलालको सामान्य निर्देशः
उपर्युक्तविभिन्न आरोपोंके अंतर्गत दियेगये विभिन्न आधारोंऔर कारणों के अलावा
आरोपोंके अंतर्गत ऊपरसूचीबद्ध रूप मेंअर्थदंडों की उगाहीऔर संपूर्ण अनुपालनके लिए दिये गयेनिर्देश,
· दलालउक्त सभी निर्देशोंके संबंध में अनुपालनकी पुष्टि इस आदेशकी प्राप्ति कीतारीख से 21 दिन केअंदर करेगा। यहआदेश दलाली फर्मकी लेखा-परीक्षासमिति के समक्षऔर साथ ही बीमादलाल के बोर्डके समक्ष भी उनकीतत्काल अगली बैठकमें प्रस्तुत कियाजाएगा तथा बीमादलाल प्राधिकरणको विचार-विमर्शके कार्यवृत्तकी एक प्रति प्रस्तुतकरेगा।
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दलालसे इस पत्र की प्राप्ति-सूचनादेने की अपेक्षाकी जाती है।
(सुजयबनर्जी)
सदस्य(वितरण)
स्थानःहैदराबाद
दिनांकः25 नवंबर 2019