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संदर्भसं.:- दिनांकः25.11.2019
एक्सपोज़रप्रारूप –मोटर निजीक्षति के लिएउत्पादसंरचना कापुनरीक्षण
1. वर्तमानमें, मोटरनिजी क्षतिकवर के लिएमूल पालिसी केसंबंध मेंवाक्यरचना,निबंधन और शर्तेंपहले केइंडिया मोटरटैरिफ, 2000द्वारा नियंत्रितहैं। तथापि,बीमाकर्ताओँको मूल कवर केलिए ऐड-आनोंका विक्रयसाधारण बीमाके लिए वर्तमानउत्पादफाइलिंगदिशानिर्देशोंके अंतर्गतदिये गयेढाँचे के अंदरकरने की अनुमतिदी गई है।
2. मोटरवाहनों सेसंबंधितप्रौद्योगिकीमें विभिन्नगतिविधियोंएवं त्वरितगति से परिवर्तितहो रहीपारिस्थितिकव्यवस्थाओंको ध्यान मेंरखते हुए,आईआरडीएआई नेमोटर निजीक्षति खंड केसंबंध मेंउत्पाद संरचनाका पुनरीक्षणकरने के लिएएक कार्यदल कागठन किया था।
3. उक्तकार्यदल नेविभिन्नसिफारिशें कीहैं, जिसकेबाद व्यापकमोटर खंड कोध्यान मेंरखते हुए,उत्पादअभिकल्पन परकार्य करनेतथा सरल भाषामें शर्तोंसहितप्रस्तावितपालिसी वाक्यरचनातैयार करने कानिर्णय लियागया है।तदनुसार,उत्पाद काअभिकल्पन कियाजा रहा है औरउसे विकसितकिया जा रहाहै।
4. हममोटर निजीक्षति कवर केलिए उत्पादसंरचना परकार्यदल कीसिफारिशों कासारांश इसकेनीचे दे रहेहैं।
प्रमुखसिफारिशें
1) सामान्यविनियमों(जीआर) कोयुक्तिसंगतबनाया गया हैतथा उन्हेंमोटर सामान्यविनियम(एमजीआर) के रूपमें नया नामदिया गया हैऔरकीमत-निर्धारणसे संबंधितसभी जीआरहटाये गयेहैं।
2) मूल्यह्रासऔर बीमित राशिका परिकलन सरलबनाया गया है।
3) आंशिकहानियों केलिए वाहन कीआयु पर आधारितमूल्यह्रासकी सिफारिश कीगई है जिससेउसे पूर्णतःवस्तुनिष्ठबनाया जा सकेऔर दावों केनिपटान मेंसारीअस्पष्टता औरव्यक्तिनिष्ठताको दूर कियाजा सके।
4) बीमितराशि परआधारितअनिवार्यकटौतीयोग्य राशियोंकी संशोधितअनुसूची कीसिफारिश की गईहै।
5) दीर्घकालिकपालिसियों केलिए मानकीकृतएनसीबी ग्रिडप्रारंभ कियागया है।
6) ब्रैंडनई निजी कारोंके लिए एक नयेबीमित राशिविकल्प कीसिफारिश की गईहै जहाँ `रिटर्नटू इनवायस’मूल कवर का एकभाग है।
7.बीमित राशिः
यह सिफारिश कीगई है कि
क. निजीकारों औरदुपहियावाहनों के लिए(ब्रैंड नयेवाहनों कोछोड़कर), बीमितराशि बीमितवाहन के लिएविनिर्माताद्वारासूचीबद्धवर्तमान दिनकी कीमत कोनिरूपितकरेगी, जिसमेंविनिर्माताद्वारा उसपरलगाये गये सभीसहायकउपकरणों कामूल्यसम्मिलित है,तथा सुझायेगये नयेमूल्यह्रासकी सारणी केअनुसार बीमितराशि की गणनाकरने के लिएउसे आयु-वारमूल्यह्राससे समायोजितकिया जाएगा।
ख. केवलनिजी कारों केलिए
3 वर्षसे अधिक केवाहनों केलिएः बीमितराशि सुझायेगये नयेमूल्यह्रासकी
औरबीमाकर्ता केबीच परस्परसहमति-प्राप्तमूल्य पर कीजाएगी।
ग. वाणिज्यिकवाहनों केलिएः बीमितराशि वर्तमानदिन के बीजकमूल्य एवं बाडीनिर्माण, यदिकोई हो, तथाविनिर्माताद्वारा उस परलगाये गये सभीसहायकउपकरणों कीलागत को निरूपितकरेगी तथा वहअधिकतम 75% केअधीन 10% प्रतिवर्ष अथवाउसके भाग कीदर सेमूल्यह्रासके लिएसमायोजित कीजाएगी। कुलहानि, चोरी औरप्रलक्षित(कन्स्ट्रक्टिव)कुल हानि केदावों के लिए,देय राशिबीमित राशिहोगी।
घ. सभीश्रेणियों केवाहनो के लिए(विकल्प)
8. आंशिकहानि के दावोंके लिएमूल्यह्रास
क. आंशिकहानि के दावेनये मान केअनुसारमूल्यह्रासके अधीन देयहोंगे। हानिकी
तारीखसे समाप्ति तकबीमित राशि कीबहाली के लिएआनुपातिक प्रीमियमकी
कटौतीसभी आंशिकहानि के दावोंसे की जाएगी।
ख. वाणिज्यिकऔर विविध डी.और विशेषप्रकार के वाहनोंके लिएः आंशिकहानि के
दावेसुझाये गयेभिन्न मान केअनुसार मूल्यह्रासके अधीन देयहोंगे। हानिकी
तारीखसे समाप्ति तकबीमित राशि कीबहाली के लिएआनुपातिकप्रीमियम की
कटौतीसभी आंशिकहानि के दावोंसे की जाएगी।
1. कुलहानि / प्रलक्षित(कन्स्ट्रक्टिव)कुल हानि केदावेः वर्तमानउपबंध केअतिरिक्त, यहसिफारिश की जातीहै कि कुलहानि / सीटीएलऔर चोरी केदावों के सभीमामलों में वाहनका पंजीकरणप्रमाणपत्रनिरस्त कियाजाएगा तथादावे कानिपटान तभीकिया जाएगा जबबीमाकृतव्यक्ति इसप्रकार कानिरस्तपंजीकरण प्रमाणपत्र(आरसी)अभ्यर्पितकरेगा। प्रीमियम कीवापसी के बिनापालिसीनिरस्त कीजाएगी।
2. पालिसीअवधिः यहसिफारिश की गईहै कि विशेषपरिस्थितियोंमें 12 महीने सेकम अवधि केलिए पालिसीजारी की जा सकतीहै। उदा. वाहनकी निर्धारितआयु के बाद पंजीकरणप्रमाणपत्र(आरसी) कीसमाप्ति।केवल देयतावालीपालिसियों केलिए अल्पावधिमान प्राधिकरणके द्वारानिर्धारितकिया जाएगा।प्राधिकरण द्वाराअनुमोदितदीर्घावधिदेयता/संबद्ध(बंडल्ड)/पैकेजकवरों केमामले में ऐसीपालिसियों केलिए पालिसीअवधि उसकेअनुमोदन केअनुसार होगी।केवल निजीक्षति वालीपालिसियाँफाइल की गई औरप्राधिकरणद्वारा नोट कीगई दरों केअनुसार केवलदेयता वालीपालिसी कीसमाप्ति के साथमेल खाने केलिए 1 वर्ष सेकम अवधि केलिए जारी कीजा सकती हैं।स्टैंडअलोननिजी क्षतिकवरों केमामले में ओडीकवर कीसमाप्ति कीतारीख उसीवाहन पर देयताकवर के बादनहीं होगी।
3. न्यूनतमप्रीमियम,प्रीमियमप्रमाणपत्रशुल्क औरअंतरण शुल्कका संशोधनकरने कीसिफारिश की गईहै।
4. नोक्लेम बोनसः
क. दीर्घावधिपालिसियों केलिए एनओसीग्रिड की सिफारिशकी गई है।
ख. तथापि,यह स्पष्टकिया गया हैकि नो क्लेमबोनसप्रतिस्थापितवाहन के लिएइस उपबंध केअधीन लागूहोगा किप्रतिस्थापितवाहन जिसपरपात्र एनसीबीलागू कियाजाना है, उसवाहन की तरहउसी श्रेणी काहै (इनविनियमों केअनुसार) जिसपरएनसीबीअर्जित कियागया है तथा उसवाहन केविक्रय केसाक्ष्य कीप्रस्तुति केअधीन है जिसपरएनसीबीअर्जित कियागया था।
ग. जहाँबीमाकृतव्यक्तिपिछलेबीमाकर्ता सेएनसीबीपात्रता कासाक्ष्यप्रस्तुतकरने मेंअसमर्थ है,वहाँ दावाकिये गयेएनसीबी की अनुमतिबीमाकृतव्यक्ति से एकघोषणा अथवाआईआईबीआई डेटाबेसके साथसत्यापन केबाद दी जासकती है।
i) यहसिफारिश की गईहै कि रेटिंगका आधार घनीय(क्यूबिक)क्षमता (सीसी)के बजाय वाहनका टोर्क होगा।
ii) शैक्षणिकसंस्थाओँ की
iii) वैद्युतीयतौर पर शक्तिप्राप्त वाहनपंजीकरणप्रमाणपत्रके अनुसारउपयोग के आधारपर संबंधितश्रेणियोंमें वर्गीकृतकिये जाएँ।
iv) मालवाहक वाहनोंका केवल एक हीपरमिट होगातथा निजी औरसार्वजनिकभारवाहनों काविभेद यथासमयसमाप्त कियाजाए।
v) ऐपआधारित खाद्यवितरण कंपनियोंसहित ई-खुदराव्यापारियोंद्वारा नियोजितदुपहिया वाहनएक अलग जोखिमश्रेणी मेंआते हैं,परंतुवर्तमान मोटरवाहन (एमवी)अधिनियम केअंतर्गत मालवाहक वाहनोंके रूप में उनकेपंजीकरण केलिए कोईप्रावधाननहीं है।
vi) 13 तक(चालक ì#2360;हित)भारवाहकक्षमता सेयुक्त निजीकारों केप्रकार केवाहन, अर्थात्मैक्सी कैब भीटैक्सियों केरूप मेंश्रेणीकृतकिये जानेचाहिए।
vii) यहसिफारिश की गईहै कि पंजीकरणप्रमाणपत्रोंमें टोर्क कोप्राप्त करने,शैक्षणिकसंस्थाओँ कीबसों और स्टाफबसों कोवर्गीकृतकरने, मालवाहक दुपहियावाहनों का अलगश्रेणियों केरूप मेंपंजीकरण करनेएवं उल्लिखितपुनर्वर्गीकरणके संबंध मेंभारत सरकार केपास विषय कोले जाने परप्राधिकरणविचार करे।
viii) नयेप्रकार केवाहनों कोशामिल करने औरअप्रचलितमाडलों कोहटाने केद्वारा विविधऔर विशेषप्रकार केवाहनों कीसूची कोअद्यतन कियागया है।
क. स्टैंडअलोन ओडी(निजी क्षति)कवरःस्टैंडअलोनओडी कवर कीअनुमति वहाँदी जा सकती हैजहाँ दीर्घावधिदेयता पालिसीअधिदेशात्मक(मैंडेटरी) कीगई है। ओडीकवर कीसमाप्तिदेयता पालिसीकी समाप्ति केबाद नहीं होनीचाहिए। देयतापालिसी कासमस्त ब्योरा(नाम, पालिसीसंख्या औरअवधि सहित) ओडीपालिसी कीअनुसूची मेंप्राप्त कियाजाना चाहिए।यह सुनिश्चितकरने के लिएकि केवल देयतावाले कवर सेबचा न जाये,प्राधिकरणवाहन की श्रेणी-वारदेयतापालिसियों काबीमा करनेहेतुदायित्वों परविनियम जारीकरे।
ख. जैसाचलाएँ वैसाभुगतान करेंऔर वैसाभुगतान करेंजैसा आप कवरसंचालित करें
ग. केवलकुल हानि कवरःकार्यदलकेवल कुल हानिकवर कोउपभोक्ताओँके लिए चयनकरने के लिएउपलब्ध कवरविकल्पों में सेएक विकल्प केरूप में रखनेकी सिफारिशकरता है।
घ. नामोद्दिष्टचालक पालिसीः
ग. आंशिकहानि दावों केलिए हानि कीतारीख से पालिसीकी समाप्ति तकआनुपातिकप्रीमियमप्रभारितकरने केद्वारा बीमितराशि कापुनःस्थापनप्रारंभ कियागया है।
घ. उपभोग्यवस्तुओँ परस्पष्टीकरणनोट।
ङ. कंप्यूटरीकृतभागों केब्रेकडाउन कोअपवर्जितकिया गया है।
च. बीमाकृतव्यक्ति अथवाबीमाकृतव्यक्ति की सहमतिसे वाहनचलानेवालेकिसी व्यक्तिके द्वारानशीले(साइकोट्रापिक)अथवा मादक(नार्कोटिक)पदार्थों केसेवन केप्रभाव केकारण हुई हानि
छ. आकस्मिकसाधनों केकारण पानी केप्रवेश सेउत्पन्नहोनेवालीइंजन के भागों,गियर बाक्स केभागों एवंप्रसारण कोक्षति परस्पष्टीकरणनोट शामिलकिया गया है।
ज. बीमितराशि (एसआई) केनिर्धारण केलिए नये विकल्पसुझाये गयेहैं।
झ. बीमितराशि के साथसंबद्ध नईकटौती-योग्यसंरचना कीसिफारिश की गईहै।
ञ. दावासूचना अवधि 24घंटों के रूपमें विनिर्दिष्टकी गई है।
ट. मोटरवाहन अधिनियमऔर मोटर वाहननियमों के उपबंधोंके अनुपालन कीशर्त शामिल कीगई है।
ठ. खिंचाई(टोइंग)व्ययों कीसीमाएँ बढ़ाईगई हैं।
ड. सर्वेक्षणका अधिकारः नईशर्त केअंतर्गत विशिष्टरूप से उल्लेखकिया गया है।
ढ. निरस्तीकरणखंडःदीर्घावधिपालिसियोंहेतुनिरस्तीकरणप्रावधानशामिल करने केलिए आशोधितकिया गया है।
ण. न्यूनतमप्रीमियमःसीमाएँ बढ़ाईगई हैं।
त. नोक्लेम बोनस(एनसीबी): दीर्घावधिपालिसियों केलिए नयेएनसीबी ग्रिडएवं वार्षिकपालिसियों केलिए संशोधितएनसीबी की सिफारिशकी गई है।
सभीहितधारकों सेहमारा अनुरोधहै कि वे इन 24प्रमुखसिफारिशों केसंबंध मेंअपनी अमूल्यटिप्पणियाँनिम्नलिखितई-मेल आईडी परसंलग्नफार्मेट में 16दिसंबर 2019 को याउससे पहले प्रेषितकरें :
Nl-products@irdai.gov.in
pradeep.singh@irdai.gov.in
(
सदस्य(गैर-जीवन)
फार्मेट
नाम/संस्थाः | पता और संपर्क सं.: | दिनांकः | |
सिफारिशें सं. (1-24) | संदर्भ/विषय-वस्तु | टिप्पणियाँ | कारण |
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