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आदेश
संदर्भ सं.
रिलायंसहेल्थइंश्योरेंसकंपनी लि.(आरएचआईसीएल)के संबंध मेंआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(1) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 64वीए (5)
के अधीनजारी किया गयाआदेश
संदर्भः
(1) रिलायंसहेल्थइंश्योरेंसलि. का पत्रदिनांक 20अगस्त 2019 –शोधक्षमतासंबंधी विवरणियोंकाप्रस्तुतीकरण
(2) आईआरडीएआईका पत्र सं. 371
(3) रिलायंसहेल्थइंश्योरेंसलि. के पत्रदिनांक 6सितंबर और 10सितंबर 2019
(4) आईआरडीएआईका पत्र सं. 371
(5) रिलायंसहेल्थइंश्योरेंसलि. का पत्रदिनांक 14सितंबर 2019
(6) आईआरडीएआईका पत्र सं. 371
(7) रिलायंसहेल्थइंश्योरेंसलि. का ई-मेलदिनांक 3अक्तूबर 2019
(8) आईआरडीएआईका कारण बताओनोटिस संदर्भसं. आईआरडीएआई
(9) रिलायंसकैपिटल लि. काउत्तर दिनांक22.10.2019
(10) आईआरडीएआईका पत्र सं.आईआरडीएआई
1.भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद “प्राधिकरण”
2.आरएचआईसीएलने दिनांक 20अगस्त 2019 केपत्र (संदर्भ 1)के द्वारा 30जून 2019 कोसमाप्ततिमाही के लिएशोधक्षमताविवरणीप्रस्तुत कीथी तथा 106% काशोधक्षमताअनुपात सूचितकिया था जोशोधक्षमताविनियमों कीअनुसूची III केखंड 3 के अंतर्गतयथाविनिर्दिष्ट150% कीशोधक्षमता केनियंत्रणस्तर से नीचेथा।
3.प्राधिकरणने दिनांक 30अगस्त 2019 केअपने पत्र (संदर्भ2) के द्वाराआरएचआईसीएलको 30 सितंबर 2019को अथवा उससेपहले उक्तनियंत्रणस्तर तकशोधक्षमतामार्जिन बहाल करनेतथा यहनिर्दिष्टकरने के लिएभी सूचित कियाकि अंतरिम कालमेंशोधक्षमता कानियंत्रणस्तर किसप्रकार सेप्राप्त करनेका प्रस्तावहै। आरएचआईसीएलको आगे सूचितकिया गया कि 31अगस्त 2019 कोयथाविद्यमानशोधक्षमता कीस्थितिप्रस्तुतकरें।
4.आरएचआईसीएलने दिनांक 6 सितंबर2019 के पत्र(संदर्भ 3) केद्वारा बतायाकि “एकमजबूत, भलीभाँतिपूँजीकृतस्वास्थ्यबीमा कंपनी केआविर्भाव कोसुनिश्चितकरने के लिएवे अपनी योजनाप्रस्तुतकरनेवालेहैं।” तथापि,उक्त उत्तरमें वह तरीकानिर्दिष्ट नहींकिया गयाजिसमेंशोधक्षमता कानियंत्रणस्तर बहालकिया जाएगा।आरएचआईसीएलने दिनांक 10सितंबर 2019 केपत्र (संदर्भ 3)के द्वारा 31अगस्त 2019 कीस्थिति केअनुसार 77% काशोधक्षमताअनुपात सूचितकिया तथा यहबताया कि वेनये/अतिरिक्तप्रवर्तक/निवेशकलाना चाहतेहैं।आरएचआईसीएलने यह भी निर्दिष्टकिया किआरएचआईसीएलसहित आरसीएल नेएक संभावितनये प्रवर्तकके साथ एकशर्त-पत्रक परहस्ताक्षरकिये हैं तथा समुचितसावधानी कीप्रक्रियाप्रारंभ हो गईहै।
5.चूँकिशोधक्षमता कोबहाल करने केलिए कोई ठोस योजनानहीं थी, तथाजून 2019 और अगस्त2019 के बीचशोधक्षमता मेंआगे और कमी
I. पूँजीगतव्यय हेतु कोईभुगतान नहींकरने के लिए
II. आरएचआईसीएलके किसी भीसंबंधितपक्षकार को कोईभुगतान नहींकरने के लिए।
प्राधिकरण नेआरएचआईसीएलसे नकदीप्रवाह, आय,परिचालनव्ययों केविश्लेषित
विवरण औरनिवल मालियत(नेट वर्थ) परअतिरिक्त सूचनाकी अपेक्षाकी।
6.प्रस्तुतकी गई सूचनाके विश्लेषणने जून 2019 से अगस्त2019 तक की अवधि केदौरान उनकीनिवल मालियत,निवेशों तथानकदी और बैंकशेष में तीव्रकमीनिर्दिष्ट कीजो मुख्य रूपसे परिचालनव्ययों केकारण थी।परिचालनव्ययों केकारण मासिकव्यय (आउटगो)लगभग रु.5.86करोड़ था।
7.आरएचआईसीअएलकी निरंतरघटती हुईवित्तीय स्थितिएवं घटती हुईशोधक्षमता कोभी देखते हुए,प्राधिकरणबीमा अधिनियम,1938 की धारा 64वीएके साथ पठितबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण अधिनियम,1999 की धारा 14(2) केउपबंधों कोलागू करते हुएदिनांक 26सितंबर 2019 केपत्र (संदर्भ 6)के द्वाराआरएचआईसीएलको 30 सितंबर 2019तक नियंत्रणस्तर तकशोधक्षमताअनुपात कोबहाल करने तथाशोधक्षमता केबहाल कियेजाने के समयतक निम्नलिखितकार्रवाइयाँकरने कानिर्देश दियाः
I. निवेशोंतथा नकदी औरबैंक शेष कावलयरोधन (रिंगफ़ेन्सिंग)
II. वर्तमानपालिसीधारकोंके दावों केभुगतान केकारण उत्पन्नहोनेवालीकिसी कमी केक्षतिपूरणको छोड़करकिसी अन्यप्रयोजन केलिए किसी निधिका उपयोग नहींकिया जाएगा
III.
IV. उनकेबैंकखाते(खातों)में प्राप्तनिवेश आय औरप्रीमियम जमाकरना और ऊपर
V. निम्नलिखितकी सूचनादेनाः
(i) दैनिकआधार पर नकदीअंतर्वाह औरबहिर्वाह
(ii)
(iii)मासिकआधार परशोधक्षमतामार्जिनविवरणी।
8.आरएचआईसीएलने दिनांक 3अक्तूबर 2019(संदर्भ 7) के अपनेई-मेल द्वारा30.09.2019 की स्थितिके अनुसार विद्यमानशोधक्षमता काविवरणप्रस्तुतकिया। प्राधिकरणने चिंता केसाथ पाया किआरएचआईसीएलका शोधक्षमताअनुपात 30सितंबर 2019 कीस्थिति के अनुसार63%तक आगे औरघट गया। इसकेअलावा, आरएचआईसीएलकी रिपोर्ट(संदर्भ 7) केअनुसार, बीमाअधिनियम कीधारा 64वीए (1) मेंयथानिर्धारितरु. 50 करोड़ न्यूनतमप्रदत्तपूँजी की राशिका 50 प्रतिशत
9.उपर्युक्तको ध्यान मेंरखते हुए,अधिनियम की धारा64वीए(3), 64वीए(4) और64वीए (1) केउपबंधों काउल्लंघन करनेके लिएआईआरडीएआई केपत्र सं.आईआरडीएआई
10. रिलायंसकैपिटललिमिटेड(आरसीएल) जोआरएचआईसीएलका एकमात्रप्रवर्तक है,(इस आदेश मेंइसके बाद
11. तदनुसार,आरएचआईसीएल,आरजीआईसीएलऔर आरसीएल केमुख्यकार्यकारीअधिकारियों(सीईओ) को 30 अक्तूबर2019 कोआईआरडीएआईकार्यालय मेंउपस्थित होनेके लिए कहागया।
12. इस विषयमें सुनवाईप्राधिकरण केअध्यक्ष केद्वारा 30.10.2019 कोअपराह्न 3.30 बजेकी गई। निम्नलिखितउपस्थित थेः
(i) श्रीअमित बापना,मुख्यवित्तीयअधिकारी, आरसीएल
(ii)
(iii)श्रीराकेश जैन,सीईओ,आरजीआईसीएल
(iv)
आईआरडीएआईसे निम्नलिखितअधिकारीउपस्थित थेः
I. सीएफओ,रिलायंसकैपिटल ने कहाकि उनके सीईओ,श्री अनमोलअंबानी पाँवमें घाव होनेके कारण यात्राकरने मेंअसमर्थ हैंतथा आरसीएल काप्रतिनिधित्वकरने के लिएउनकोप्राधिकृतकिया है। उन्होंनेबताया किआरजीआईसीएल केसाथआरएचआईसीएलका विलय करनेके लिए आरसीएलउत्सुक है जो 80,000से अधिकसक्रियपालिसीधारकोंसे युक्त एककाफी बड़ीकंपनी है।उन्होंने कहाकि विलय केलिए एकऔपचारिकप्रस्तावआरसीएल 4-6सप्ताह मेंप्रस्तुतकरेगी। सीईओ,आरएचआईसीएलने अधिनियम केउपबंधों केउल्लंघनों कोस्वीकार किया,जो अपेक्षितपूँजी उपलब्धकराने के लिएआरसीएल कीअसमर्थता केकारण है। तथापि,सभीपालिसीधारकोंके दावों कानिपटान तत्परतापूर्वककिया जा रहाहै तथा इसविषय में कोईशिकायत नहींहै। उन्होंनेकहा कि संभावितनये प्रवर्तकके साथ चर्चाछोड़ दी गई है,परंतुआरएचआईसीएलशोधक्षमता कोबहाल करने केलिए आरसीएल केसाथसावधानीपूर्वककार्य करेगी। उन्होंनेउनकी समूहकंपनी आरजीआईसीएलको वित्तीयआस्तियों केसाथ पालिसीधारकोंकी देयताएँअंतरित करनेका सुझाव दियाताकि जब भीदावे उत्पन्नहोंगे तबआरजीआईसीएल उनकानिपटान करसके।उन्होंने यहभी बताया कि अद्यतनस्थिति केअनुसार लगभग 9,000सक्रिय पालिसियाँहैं।
II. आरजीआईसीएलके सीईओ नेकहा किआरएचआईसीएलकी आस्तियोंऔरपालिसीधारकोंकी देयताओं केसंविभाग कोसंभालने केलिएआरजीआईसीएलइच्छुक है। जबआरजीआईसीएलकी शोधक्षमतापर विलय के संभावितप्रभाव केबारे में पूछागया तब उन्होंनेकहा कि वहनगण्य होगातथा संयुक्तसंस्था कीशोधक्षमतानियंत्रणस्तर से काफीअधिक होगी। विलयहोने तकआरजीआईसीएलदावा संविभागका प्रबंधआरएचआईसीएलकी निवेशआस्तियों तथानकदी और बैंकशेष राशियोंके साथ करनाचाहेगी।
III.
(i) आरएचआईसीएलपुनर्बीमाशेष, एजेंसीशेष, यूपीआर,अनाबंटितप्रीमियम आदिसहितपालिसीधारकोंकी देयताएँआरजीआईसीएलको अंतरितकरेगी।
(ii)
(iii)आरएचआईसीएलकी अवशिष्टआस्तियों कावलयरोधन(रिंगफेन्सिंग)
(iv)
(v) आरजीआईसीएलकी पूँजीगतआवश्यकतापूरी करने केलिए आरसीएल एकप्रतिबद्धता पत्रप्रस्तुतकरेगा।
13. इस बातपर ध्यान दियागया किआरएचआईसीएलद्वारा उक्तवैयक्तिकसुनवाई मेंकोई अतिरिक्ततथ्यप्रस्तुतनहीं किये गयेहैं तथा उसनेअधिनियम औरउसके अधीनबनाये गयेविनियमों केनिम्नलिखितउपबंधों काउल्लंघनस्वीकार कियाहैः
I. शोधक्षमताविनियमों केसाथ पठित धारा64वीए(3) जोबीमाकर्ता सेअपेक्षा करतीहै कि वह 150
II. अधिनियमकी धारा 64वीए(4),क्योंकि 30सितंबर 2019 तकनियंत्रणस्तर तक शोधक्षमताको बहाल करनेके लिए दियेगये दिनांक 30अगस्त 2019 के प्राधिकरणके निर्देशोंके बावजूद,आरएचआईसीएलने न तोउपर्युक्तनिदेशों काअनुपालन कियाहै और न ही वहविनिर्दिष्टसमय-सीमा केअंदर कमी कोसुधारने के लिएकार्रवाई कीयोजना फाइलकर सकी है
III.
14.
प्राधिकरणका निर्णय
15. प्राधिकरणइस बात परध्यान देता हैकि आरएचसीआईएलको पंजीकरणप्रमाणपत्रमाह अक्तूबर 2018में प्रदान कियागया था औरइसनेपरिचालनों काकेवल एक वर्षपूरा किया है।इस अवधि केदौरानशोधक्षमता निम्नानुसारनियंत्रण सेनीचे आ गई हैः
निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिए | बीमाकर्ता द्वारा सूचित शोधक्षमता अनुपात |
30 जून 2019 को | 106% |
31 अगस्त 2019 को | 77% |
30 सितंबर 2019 को | 63% |
16.
17. बीमाकर्ताके घटते हुएशोधक्षमतामार्जिन कासंज्ञान लेतेहुए,पालिसीधारकोंके हित का संरक्षणकरने कीतत्कालआवश्यकता है।धारा 64वीए(5) केअंतर्गत कईविकल्पउपलब्ध हैं,जिनमें आवश्यकसमझे गये रूपमें निदेशजारी करनाशामिल है।
18. उपलब्धसभी विकल्पोंपर ध्यानपूर्वकविचार करने केबाद तथापालिसीधारकोंके सर्वोत्तमहित में, आरसीएलऔरआरएचआईसीएलकेप्रस्तुतीकरणोंएवं इस तथ्यपर भी विचारकरने केउपरांत किआरसीएल द्वाराधारित इनदोनोंसंस्थाओं कीसमूची शेयरपूँजी सहितदोनोंआरजीआईसीएलऔर आरएचआईसीएलके लिए आरसीएलएकमात्रप्रवर्तक है,प्राधिकरण यहउपयुक्त समझताहै कि आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 के साथपठित अधिनियमकी धारा 64वीए(5)को लागू कियाजाए तथा इससमस्या का एकस्थायीसमाधान होनेतक प्रबंधन केलिएआरएचआईसीएलऔर आरजीआईसीएलके बीमासंविभाग केसौंपे जाने तकआरएचआईसीएलको निदेश जारीकिया जाए।
19. तदनुसार,प्राधिकरणआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(1) के साथपठित धारा64वीए (5) केअंतर्गत अपनीशक्तियों काप्रयोग करतेहुएनिम्नलिखितनिदेश जारीकरता हैः
I. आरएचआईसीएलको निदेश
(i) आरएचआईसीएलनियत दिनांकको सारास्वास्थ्य बीमासंविभागआरजीआईसीएलको अंतरितकरेगा।
(ii)
(iii)आरजीआईसीएलआरएचआईसीएलकी निधियों काअनुरक्षण एकअलग खाते मेंकरेगी तथाउनका उपयोग आरएचआईसीएलकेपालिसीधारकोंकी देयताएँअदा करने केलिए करेगी जोनियत दिनांकको अथवा उसकेबाद उत्पन्नहोंगी। नियतदिनांक तक ऐसीदेयताओं काभुगतानआरएचआईसीएलद्वारा कियाजाएगा।
(iv)
(v) आरएचआईसीएलसभी अभिलेख औरआईटीप्रणालियाँ आरजीआईसीएलको उपलब्धकराएगी ताकिआरजीआईसीएलपालिसीधारकोंके दावों कानिपटान तत्परतापूर्वककर सके।
(vi)
(vii)आरएचआईसीएलअपनी अवशिष्टआस्तियों कावलयरोधन(रिंगफ़ेन्सिंग)करेगी तथाप्राधिकरण के पूर्वलिखितअनुमोदन केबिना उनकाविक्रय नहींकरेगी।
(viii)
II. आरजीआईसीएलको निदेश
(i) आरएचआईसीएलकी आस्तियोंऔर देयताओं कोआरजीआईसीएलसाधारण बीमा व्यवसायसे अलग रखेगीतथा इनकीसूचना व्यवसायकी एक अलगव्यवस्था केरूप में देगी।
(ii)
(iii)आरएचआईसीएलकी ओर सेआरजीआईसीएलकोई नई पालिसीजारी नहींकरेगी और न हीवहआरएचआईसीएलसंविभाग से किसीपालिसी कानवीकरण करेगी।तथापि,आरएचआईसीएलकेपालिसीधारकोंको आरजीआईसीएलसहित अन्यबीमाकर्ताओंको अपनी पालिसियोंकी सुवाह्यता(पोर्टबिलिटी)का अवसर औरविकल्पउपलब्ध करायाजाएगा।
(iv)
III.
(i) आरएचआईसीएलकेपालिसीधारकोंकी सर्विसिंग केसंबंध मेंप्रायः पूछेजानेवालेप्रश्न (एफएक्यू)उपलब्धकराएँगी तथाइन्हें दोनोंबीमाकर्ताओंकी वेबसाइट परभी प्रदर्शितकरेंगी।
(ii)
IV. यह भीनिदेश दियाजाता है कि
(i) उपर्युक्तआदेश को कार्यान्वितकरने के लिएनियत दिनांक 15नवंबर 2019 होगा।
(ii)
(iii)आरएचआईसीएलनियत दिनांकसे 30 दिन केअंदर प्रस्तावितविलय / समामेलनअथवापुनःप्रवर्तन(रिवाइवल) केसंबंध मेंअपने बोर्डद्वाराअनुमोदित कार्ययोजना (ऐक्शनप्लान)प्रस्तुतकरेगी।
(iv)
(v) आरसीएल,आरजीआईसीएलऔरआरएचआईसीएलऐसी किसी भीगतिविधि केबारे में प्राधिकरणकोतत्परतापूर्वकसूचित करेंगी जोआरजीआईसीएलऔर / याआरएचआईसीएलकेपालिसीधारकोंके हितों को प्रभावितकर सकती है।
20. यह आदेशअधिनियम औरविनियमों केउपबंधों के अंतर्गतउपयुक्तकार्रवाईप्रारंभ करनेके लिए प्राधिकरणके अधिकार परप्रतिकूलप्रभाव के बिनाजारी कियाजाता है।
21. यदिआरएचआईसीएल,आरजीआईसीएलऔर आरसीएल इसआदेश सेअसंतुष्ट हैं,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केउपबंधों केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीय न्यायाधिकरण(एसएटी) केसमक्ष अपीलप्रस्तुत की जासकती है।
(डा.सुभाष सी.खुंटिआ)
अध्यक्ष
स्थानःहैदराबाद
दिनांकः 06.11.2019