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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीए/आरआई/ओआरडी/एमआईएससी/187/10/2019
Date: 11/10/2019
पुनर्बीमा, निवेश, एफआरबी व लायड्स इंडिया विनियमों में संशोधनों की अनुशंसा क

आदेश

 

संदर्भ : सं. आईआरडीए/आरआई/ओआरडी/एमआईएससी/187/10/2019 11 अक्तूबर, 2019

 

 

पुनर्बीमा, निवेश, एफआरबीव लायड्स इंडियाविनियमों में संशोधनोंकी अनुशंसा करनेके लिए समिति

 

1. प्राधिकरणने पुनर्बीमा, विदेशीपुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) और लायड्सइंडिया के संबंधमें विनियम जारीकिये थे। इन विनियमोंके जारी होने केउपरांत बीमाकर्ताओंने भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीव लायड्स इण्डियापर लागू होने वालेकुछ विनियमों केप्रावधानों /दिशानिर्देशों/परिपत्रोंकी प्रयोज्यता, स्पष्टीकरणोंके लिए सामान्यबीमा परिषद केमाध्यम से अभ्यावेदनप्रस्तुत कियाहै।

2. प्राधिकरणपूर्व में जारीकिये गये विनियमों, परिपत्रोंएवं दिशा-निर्देशोंका पुनरावलोकनकरने के लिए एकसमिति का गठन कररहा है, जिसकीअध्यक्ष,निम्नलिखितसदस्यों के साथश्रीमती टी. एल. अलमेलु, सदस्य (गैर-जीवन) होंगी।

 

क्रम सं.

नाम

पदनाम

संगठन

अध्यक्ष/

सदस्य

1

श्रीमती टी.एल. अलमेलु

सदस्य (गैर जीवन)

आईआरडीएआई

अध्यक्ष

2

श्री सुरेश माथुर

का.नि.(पुनर्बीमा विभाग)

आईआरडीएआई

सदस्य

3

श्री एस.एन.जयसिम्हन

म.प्र. (निवेश विभाग)

आईआरडीएआई

सदस्य

4

श्री महालिंगम संथन गोपालन

मु.का.अ.(सेवा निवृत्त)

एससीओआर एसई, इण्डिया शाखा

सदस्य

5

श्री संजीब चौधुरी

पूर्व-प्रधान

म्यूनिख री, संपर्क कार्यालय इण्डिया

सदस्य

6

श्री आर.चंद्रशेखरन

प्रधान, पुनर्बीमा सेवानिवृत्त

चोलामंडलम जीआईसीएल

सदस्य

7

श्री सतीश राजू

मु.का.अ.

स्विस री, इण्डिया शाखा

सदस्य

8

श्री नगा गौरीशंकर गारिगीपार्थी 

मु.का.अ.

लायड्स इण्डिया

सदस्य

9

श्रीमती सी.लता

उप म.प्र., पुनर्बीमा

आईआरडीएआई

संयोजक सदस्य

 

3.उपरोक्त समिति,भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबी, लायड्सइण्डिया,लायड्स इण्डियाकी सेवा कंपनियोंऔर आईएफएससी बीमाकार्यालयों सेसंबंधित पूर्वमें जारी विनियमों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशोंकी प्रयोज्यताकी समीक्षा करनेके लिए, अध्यक्षकी अनुमति से विशेषआमंत्रितों कोभी शामिल कर सकतीहै। समीक्षानिम्नलिखितपहलुओं को शामिलकरेगी:

()निवेशों केसंबंध में बीमाअधिनियम,1938 के कुछ प्रावधानों, मास्टरपरिपत्र-निवेश, 2017 के साथपठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 और सावधिकविवरणियों की इलेक्ट्रॉनिकप्रस्तुति की प्रयोज्यता।

() आर्थिकपूँजी का परिकलनऔर संबंधित प्रकटीकरण।

() कार्पोरेटगवर्नेन्स दिशानिर्देशोंकी प्रयोज्यता।

() प्रमुखप्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति।

()भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीऔर लायड्स इण्डियाद्वारा सामान्यबीमा परिषद केमाध्यम से प्रस्तुतपरिचालनात्मकबाध्यताएँ।

() अध्यक्षकी अनुमति से कोईअन्य पहलू।

 

4. समिति, जब भी आवश्यकताहोगी, बैठककरेगी और इस आदेशके जारी होने केदो महीनों के भीतरअपनी अनुशंसा प्रस्तुतकरेगी।

(एम. पुल्लाराव)

कार्यकारीनिदेशक(सामान्य)

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    Committee to recommend amendments to Reinsurance, Investment, FRBs and Llyods India Regulations.pdf

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