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Title: परिपत्र
Reference No.: IRDA/HLT/CIR/MISC/151/09/2019
Date: 23/09/2019
प्रमाणीकरण के आधार पर साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों में लघु आशोधन फाइल करने संबंधी दिशानिर्देश।

 

Ref No: IRDA/HLT/CIR/MISC/151/09/2019

20th September, 2019

साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सभी सीईओः

विषयः प्रमाणीकरण के आधार पर साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों में लघु आशोधन फाइल करने संबंधी दिशानिर्देश।

  • स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अध्याय III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (संदर्भः आईआरडीए.एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/150/ 07/2016 दिनांक 29 जुलाई 2016)(इस परिपत्र में इसके बाद उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के रूप में उल्लिखित) जो अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता जो वर्तमान वैयक्तिक उत्पाद अथवा राइडर अथवा ऐड-आन का आशोधन करना चाहता है, प्राधिकरण के पास एक आवेदन फाइल करेगा। इस परिपत्र में उल्लिखित उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अध्याय III के खंड (ग) पर अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दष्ट किया गया है कि बीमाकर्ता जो किसी वर्तमान उत्पाद अथवा राइडर अथवा ऐड-आन में परिवर्तन करना चाहता है, प्रमापीय (माड्युलर) आधार पर प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा। जहाँ बीमाकर्ताओं के लिए अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों, राइडरों अथवा ऐड-आनों (इस परिपत्र में इसके बाद `अनुमोदित वैयक्तिक उत्पादों के रूप में उल्लिखित) में लघु आशोधन करने की आवश्यकता हो, वहाँ यह प्रस्तावित है कि इन दिशानिर्देशों का पालन करने के अधीन प्रमाणीकरण के आधार पर लघु आशोधन लागू करने के लिए बीमाकर्ताओं को अनुमति दी जाए।  
  • ये दिशानिर्देश आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 2(i)(ण) के साथ पठित विनियम 2(i)(छ) में निहित शक्तियों के अधीन जारी किये जाते हैं।
  • ये दिशानिर्देश साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(6सी) में यथापरिभाषित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अनुमोदित वैयक्तिक उत्पादों पर लागू हैं।
  1. प्रमाणीकरण के आधार पर अनुमत लघु आशोधनः यहाँ इस परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणीकरण के आधार पर लघु आशोधनों की अनुमति दी जाती हैः
    1. प्रीमियम भुगतान विकल्पों (बारंबारता/किस्तों में प्रीमियमों का भुगतान) का परिवर्धन अथवा विलोपन।      
    2.  वितरण माध्यमों का परिवर्धन अथवा विलोपन।
    3.  मूल रूप से अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद की प्रीमियम दरों के 15% के + अथवा से अनधिक मूल प्रीमियम दरों में परिवर्तन।
    4.  अनुमोदित वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में अनुमोदित स्टैंड-अलोन राइडरों अथवा ऐड-आनों का परिवर्धन।
    5.  पालिसी की वाक्यरचना में छोटे परिवर्तन।
    6.  उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अध्याय-II के खंड (4)(xii) के उपबंधों का अनुपालन करने के अधीन अनुमोदित उत्पाद के नाम में परिवर्तन।
    7.  न्यूनतम और/ या अधिकतम बीमित राशि में परिवर्तन तथा फाइल की गई बीमित राशि के अंदर पालिसीधारक को बीमित राशि के विकल्प उपलब्ध कराना।
    8.  न्यूनतम और / या अधिकतम प्रीमियमों में परिवर्तन।
    9.  प्रवेश के समय न्यूनतम और / या अधिकतम आयु में परिवर्तन।
    10.  निम्नतर और/या उच्चतर आयुओं अथवा दीर्घतर और/या लघुतर पालिसी अवधियों अथवा प्रीमियम भुगतान अवधियों के लिए प्रीमियम दरें उपलब्ध कराने के लिए प्रीमियम सारणी का विस्तार।
    11. प्रस्तावित की जानेवाली डे केयर प्रक्रियाओँ की सूची का विस्तार।
    12. लाभ-आधारित उत्पादों के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का परिवर्धन।

2. बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अधीन प्रमाणीकरण के आधार पर ऊपर उल्लिखित एक अथवा उससे अधिक लघु आशोधन कर सकते हैं। यहाँ इस परिपत्र में उल्लिखित आशोधन उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध-1 पर निर्धारित फार्म- आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी में फाइल किये जाएँगे।

3. पूरे किये जानेवाले सामान्य मानदंडः ऊपर खंड (1) में विनिर्दिष्ट लघु आशोधन केवल तभी किये जा सकते हैं जब नीचे उल्लिखित सभी मानदंड पूरे किये जाएँगे।

3.1 प्रस्तावित आशोधन अंतर्निहित लाभों के निपटान के तरीके सहित, उत्पाद की लाभ- संरचना को प्रभावित नहीं करेंगे।

3.2 आशोधित उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम दरें और शर्तें लगातार व्यवहार्य और सुदृढ़ बनी रहेंगी।

3.3 आशोधित वैयक्तिक उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम दरें विभिन्न वितरण माध्यमों के पालिसीधारकों के बीच न्यायसंगत होंगी।

3.4 बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों के अधीन कार्यान्वित किये गये लघु आशोधनों के कारण नये सिरे से कोई भी कटौती-योग्य, सह-भुगतान अथवा उप-सीमाएँ लागू नहीं करेंगे।  

3.5 इन दिशानिर्देशों के अधीन कार्यान्वित किये गये लघु आशोधनों के कारण अंतर्निहित अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के अपवर्जनों अथवा समयबद्ध प्रतीक्षा अवधियों की वाक्यरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3.6 पालिसी दस्तावेज, प्रास्पेक्टस और समस्त अन्य विक्रय साहित्य अथवा बीमा विज्ञापनों में उत्पाद के आशोधित वर्शन को प्रारंभ करने की तारीख से किये गये आशोधन विधिवत् प्रतिबिंबित होने चाहिए।

3.7 यहाँ इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित और लागू किये गये लघु आशोधन वर्तमान विनियामक ढाँचे का अनुपालन करते हैं।

3.8 इन दिशानिर्देशों के अधीन लागू किये गये लघु आशोधनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपेक्षित सीमा को छोड़कर अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद की शर्तों और प्रीमियम दर सारणी में कोई अन्य परिवर्तन नहीं होंगे।

3.9 इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रस्तावित कोई भी आशोधन समय-समय पर यथाआशोधित आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के अधीन होगा।

3.10 इन दिशानिर्देशों के अधीन लघु आशोधन लागू करने के लिए फाइल किये गये दो आवेदनों (फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) के बीच कम से कम 12 महीने का अंतराल होगा।

4. प्रत्येक आशोधन के अंतर्गत पूरे किये जानेवाले विशिष्ट मानदंडः ऊपर खंड 1.1 से 1.12 तक के अंतर्गत विनिर्दष्ट प्रत्येक लघु आशोधन के अंतर्गत पूरे किये जानेवाले विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित हैं।

4.1 ऊपर खंड 1.1 के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान पद्धतियों (आवृत्तियों) का परिवर्धन अथवा विलोपनः

4.1.1 अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद, जिसके साथ नई प्रीमियम भुगतान विधि (बारंबारता) जोड़ी जा रही हो, के अंतर्गत प्रीमियम दरों/प्रभारों, लाभ राशि और प्रभार संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है।  प्रीमियम भुगतान विधि (आवृत्तियाँ) के परिवर्तन की अनुमति देने के लिए लागू कारक, यदि कोई हों, उचित और युक्तिसंगत होंगे। मूल प्रीमियम दर सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4.1.2 जोडने अथवा हटाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम विधि (आवृत्ति) मासिक, तिमाही और छमाही है तथा प्रत्येक विधि (आवृत्ति) के अंतर्गत परिणामी प्रीमियम राशियाँ अंतर्निहित उत्पाद की अन्य प्रीमियम विधियों (आवृत्तियों) के अंतर्गत प्रीमियम राशियों के साथ सुसंगत होंगी।

4.1.3 जोड़ने अथवा हटाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम भुगतान विधियों / आवृत्तियों पर लागू किये जानेवाले कारकों, यदि कोई हों, तक पहुँचने के लिए आधार निर्धारित फार्म (फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) में प्रकट किया जाता है।

4.2 ऊपर खंड 1.2 के अंतर्गत वितरण माध्यमों का परिवर्धन अथवा विलोपनः

4.2.1 इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोड़ने अथवा हटाने के लिए प्रस्तावित वितरण माध्यमों के संबंध में कमीशन दरों, प्रतिफलों और व्ययों को छोड़कर अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के प्रीमियम आधार में कोई परिवर्तन नहीं है। मूल प्रीमियम दर सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4.2.2 अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के अंतर्गत पहले से विद्यमान वितरण माध्यमों के अंतर्गत प्रीमियम दरों / प्रभारों और लाभ राशियों में कोई परिवर्तन नहीं है।

4.3 ऊपर खंड 1.3 के अंतर्गत उल्लिखित मूल प्रीमियम दरों का परिवर्तनः

4.3.1 ऊपर खंड 1.3 में निर्धारित 15% के + अथवा के परिवर्तन की उच्चतम सीमा की गणना अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद की प्रत्येक आयु और अवधि के लिए की जाएगी तथा कोई भी प्रीमियम दर इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू किये गये लघु आशोधन के बाद निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

4.3.2 प्रस्तावित वृद्धि की अनुमति पूर्ववर्ती तीन पूरे वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 130% से अधिक `प्रत्याशित हानि की तुलना में वास्तविक हानिअनुपात के अधीन दी जाती है।

4.3.3 वृद्धि में परिणत होनेवाला प्रीमियम दरों का परिवर्तन अनुमोदित अथवा आशोधित वैयक्तिक उत्पाद के प्रारंभ की तारीख से केवल तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद ही होगा। खंड 3.10 के उपबंधों के बावजूद, इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रीमियम में कोई भी परवर्ती वृद्धि लागू करने से पहले, लागू किये गये परिवर्तन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष का अंतराल होगा।

4.3.4 पूर्ववर्ती तीन वर्ष के अंतर्निहित हानि अनुपात को छोड़कर प्रीमियम आधार में किसी अन्य मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं है।           

4.3.4.1 उत्पाद की फाइल एण्ड यूज़ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छूटों और प्रभार-वृद्धियों (लोडिंगों) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4.3.5 खंड 4.3.2 के बावजूद, किसी विशिष्ट समय पर लागू किये जाने के लिए कमी के रूप में परिणत होनेवाले प्रीमियम दरों के परिवर्तन की अनुमति इन दिशानिर्देशों के खंड 3.10 में विनिर्दिष्ट मानदंडों का पालन करने के
अधीन अंतर्निहित हानि अनुपात के  अनुभव और उत्पाद के व्यय संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर दी जाती है।

4.3.6 खंड 1.3 में उल्लिखित प्रतिकूल हानि अनुपात और प्रस्तावित प्रीमियम परिवर्तन के बीच संबंध निर्धारित फार्म (फार्म-आईआरडीए-एफएनयू-एचआईपी) के उपयुक्त खंड में प्रकट किया जाएगा। लाभों, खंडों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4.4 ऊपर खंड 1.4 के अंतर्गत अनुमोदित वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए अनुमोदित स्टैंड-अलोन राइडरों अथवा ऐड-आनों का परिवर्धनः

4.4.1 अनुमोदित वैयक्तिक राइडर अथवा ऐड-आन के अंतर्गत अनुमोदित प्रीमियम दरों और लाभों में कोई परिवर्तन नहीं है।

4.4.2 राइडर अथवा ऐड-आन के परिवर्धन के परिणामस्वरूप अनुमोदित वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, जिसके साथ राइडर अथवा ऐड-आन को जोड़ने का प्रस्ताव है, के अंतर्गत अनुमोदित प्रीमियम दरों और लाभों में कोई परिवर्तन नहीं है।

4.5 ऊपर खंड 1.5 से 1.12 तक के अंतर्गत उल्लिखित लघु आशोधनः

4.5.1 अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के अंतर्गत मूल प्रीमियम दर सारणी तथा अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है तथा विस्तारित आयुओँ अथवा परिवर्तित प्रीमियम भुगतान अवधि अथवा परिवर्तित पालिसी अवधि के अंतर्गत प्रीमियम दरों/ प्रभारों और लाभ राशियों के परिकलन के लिए इसी आधार का उपयोग किया जा रहा है। प्रीमियम दर सारणी का विस्तार ऊपर खंड 1.10 पर उल्लिखित अपेक्षित परिवर्तन शामिल करने के लिए प्रस्तावित आशोधनों की सीमा तक किया जा सकता है।

4.5.2 जहाँ उपर्युक्त खंड 1.12 के अनुसार लाभ आधारित उत्पादों
के अंतर्गत कवर की गई गंभीर बीमारियों का संयोजन हो, वहाँ बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि गंभीर बीमारियों की परिभाषाएँ समय-समय पर आशोधित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29.07.2016 (संदर्भः आईआरडीए
//एचएलटी/आरईजी /सीआईआर/146/07/2016) में विनिर्दिष्ट परिभाषाओँ के साथ सुसंगत हों। यदि बीमाकर्ता ऐसी किसी गंभीर बीमारी को कवर कर रहा है, जो स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित नहीं है, तो बीमाकर्ता उस आधार का प्रकटीकरण करेगा जिस पर ऐसी परिभाषाएँ स्वीकार की गई हों। चिकित्सक-विधिक (मेडिको-लीगल) राय प्राप्त करने के बाद कि परिभाषा विशिष्ट और स्पष्ट है, मुख्य अनुपालन अधिकारी का एक प्रमाणीकरण निर्धारित फार्म (फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।  

4.5.3 पालिसी की वाक्यरचना में लघु परिवर्तन उस वाक्यरचना तक सीमित होंगे जो पालिसीधारक के लिए भुगतान के तरीके अथवा पालिसी के अंतर्गत लाभ की पात्रता तथा पालिसी की सर्विसिंग के तौर पर मूल्य की वृद्धि कर सके।

4.5.4 लघु परिवर्तन देय लाभों से संबंधित शर्तों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

5. अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के लिए उपर्युक्त लघु आशोधन लागू करते समय बीमाकर्ताओं द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाः

5.1 बीमाकर्ता निम्नलिखित अपेक्षाओँ का अनुपालन करने पर तथा प्राधिकरण से यूआईएन प्राप्त करने पर इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रमाणीकरण के आधार पर वैयक्तिक उत्पाद का आशोधित रूप (वर्शन) प्रारंभ कर सकते हैं।  

5.1.1 प्रस्तावित लघु आशोधन संबंधित बीमाकर्ताओं की उत्पाद प्रबंध समिति (पी
एमसी) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए तथा प्रस्तावित लघु आशोधन पीएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

5.1.2 वैयक्तिक उत्पाद का आशोधित रूप (वर्शन) उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट आहरण / आशोधन मानदंडों एवं परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/005/01/2017 दिनांक 10 जनवरी 2017 के अधीन होगा।

5.1.3 बीमाकर्ता लागू किये गये लघु आशोधनों पर विशेष बल देते हुए, पालिसी की वाक्यरचना में किये गये परिवर्तन दर्शाते हुए निर्धारित फार्म (फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) के केवल उपयुक्त खंड ही फाइल करेंगे।

5.2 प्राधिकरण आशोधित उत्पाद के लिए नया यूआईएन जारी करेगा।

5.3 आशोधित यूआईएन उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अध्याय II के खंड 9 के उपबंधों के अनुसार प्रकट किया जाएगा।

6. इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रमाणपत्र के आधार पर लघु आशोधन फाइल करते समय प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजः

6.1 इन दिशानिर्देशों के अनुबंध 1 के अनुसार बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एम़डी/ सीईओ से प्राप्त प्रमाणपत्र।

6.2 लागू किये गये लघु आशोधनों पर विशेष बल देते हुए निर्धारित फार्म (फार्म-एफएनयू-एचआईपी) के विधिवत् भरे गये खंड।

6.3 लागू किये गये लघु आशोधनों पर विशेष बल देते हुए पालिसी की वाक्यरचना के संबंधित खंड।

विविधः

7. प्राधिकरण आशोधित उत्पादों / राइडरों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। प्राधिकरण यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सूचना और समर्थक डेटा भी मंगा सकता है। यदि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये किन्हीं विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो प्राधिकरण उत्पाद/ राइडर के आशोधित रूप (वर्शन) का प्रत्याहार (विदड्रा) करने के लिए बीमाकर्ता को निदेश दे सकता है।  ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण के पास वर्तमान कानूनी और / या विनियामक ढाँचे के उपबंधों के अनुसार अपनी बात कहने के लिए एक अवसर देने के बाद नियुक्त बीमांकक / मुख्य अनुपालन अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। प्राधिकरण के पास लागू किये गये आशोधन को रोक रखने के लिए बीमाकर्ता को निदेश देने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8. इन दिशानिर्देशों के अधीन आशोधित
उत्पाद प्राधिकरण द्वारा यूआईएन के निर्गम की तारीख से छह महीने के अंदर प्रारंभ किया जाएगा तथा इसकी सूचना प्राधिकरण को उसके पन्द्रह दिन के अंदर दी जाएगी एवं ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि इन दिशानिर्देशों के खंड 5.2 के अधीन आबंटित यूआईएन वापस लिया गया है।

9. जहाँ लागू किये गये आशोधन इन दिशानिर्देशों और अन्य वर्तमान प्रयोज्य विनियामक ढाँचे के विपरीत हों, वहाँ प्राधिकरण के पास इन दिशानिर्देशों के अधीन आशोधित रूप (वर्शन) के अंतर्गत बेची गई सभी पालिसियों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. इन दिशानिर्देशों के उपबंध तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।     

सदस्य

अनुबंध 1

नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणपत्र (भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा)

मैं……………………………………………………… (नियुक्त बीमांकक का नाम), नियुक्त बीमांकक इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता/ करती हूँ कि फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी में प्रस्तुत की गई सूचना सही है।

मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 1.3 के संबंध में लागू करने के लिए प्रस्तावित लघु आशोधन उक्त परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/xxx/06/2019 दिनांक 14 जून 2019 के उपबंधों के अनुसार है तथा लाभ संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हैं।

स्थानः

दिनांकः

नियुक्त बीमांकक के हस्ताक्षर

(नियुक्त बीमांकक से प्रमाणपत्र केवल तभी आवश्यक होगा जहाँ प्रमाणीकरण के आधार पर साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों में लघु परिवर्तनों की फाइलिंग संबधी दिशानिर्देशों के खंड 1.3 के अधीन लघु आशोधन के संबंध में प्रीमियम में परिवर्तन हो। संदर्भ सं. ………………….. दिनांक………………..)

मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र (भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा)

मैं…………………………………. (मुख्य अनुपालन अधिकारी का नाम) घोषित करता/ करती हूँ कि वैयक्तिक बीमा उत्पाद में उपर्युक्त लघु आशोधनों के संबंध में फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी में फाइल की गई सूचना दिन/माह/वर्ष को पीएमसी द्वारा अनुमोदित रूप में है तथा किसी विचलन के बिना इसका विपणन किया जाएगा। मैं यह भी प्रमाणित करता/ करती हूँ कि लागू करने के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित लघु आशोधन प्रमाणीकरण के आधार पर साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों में लघु आशोधनों की फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं संदर्भ सं. आईआरडीए/एचएलटी/सीआईआर/विविध/xxx/06/2019 दिनांक 14 जून 2019।

उत्पाद में लागू किये गये लघु आशोधन निम्नलिखित हैं।

  1. अनुमोदित उत्पाद का नाम और यूआईएन;
  2. उत्पाद अथवा आशोधित उत्पाद के प्रारंभ की तारीख (जो भी लागू न हो, उसे काट दें)
  3. लागू किये गये लघु आशोधन;

(किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे प्रत्येक लघु आशोधन का उल्लेख यहाँ किया जाएगा)

यह पुष्टि की जाती है कि उक्त उत्पाद में कोई भी अन्य परिवर्तन लागू नहीं किया गया है।

  1. इन दिशानिर्देशों के अधीन आशोधित उत्पाद के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख;

यह भी पुष्टि की जाती है कि उक्त उत्पाद स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 तथा उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार है। हम वचन देते हैं कि यदि ऊपर फाइल किये गये उत्पाद में कोई उल्लंघन है तो उत्पाद को नये सिरे से फाइल किया जाएगा।

स्थानः

दिनांकः

मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का नाम और प्रतिहस्ताक्षर, नाम और कंपनी की मुहर सहित

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    Guidelines on Filing of Minor Modifications in the approved Individual Insu.pdf

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