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Title: सभी को
Reference No.: 103वीं बैठक
Date: 04/03/2019
प्राधिकरण की 103वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 103वीं बैठक का कार्यवृत्त

हैदराबाद में 21 दिसंबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित

 उपस्थित:    अध्यक्ष                       डॉ. सुभाष सी. खुंटिया

            पूर्णकालिक सदस्य               सुश्री पौर्णिमा गुप्ते

            पूर्णकालिक सदस्य               श्री नीलेश साठे

            पूर्णकालिक सदस्य               श्री पी.जे. जोसेफ

            पूर्णकालिक सदस्य               श्री प्रवि कुटुम्बे

            अंशकालिक सदस्य               श्रीमती सुषमा नाथ

अंशकालिक सदस्य               श्री देबाशीष पंडा

अनुपस्थिति की अनुमति:

पूर्णकालिक सदस्य               श्री सुजय बैनर्जी

अंशकालिक सदस्य               श्री नवीन एन डी गुप्ता

साथ ही उपस्थित    

           पदनामित अधिकारी            श्री एम. पुल्ला राव, कार्यकारी निदेशक(सामान्य)

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। श्री सुजय बैनर्जी, पूर्ण-कालिक सदस्य (वितरण) और श्री नवीन एनडी गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई एवं अंश-कालिक सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति दी गयी। चूँकि कोरम (गणपूर्ति) उपलब्ध थी, कार्यसूची पर विचार आरंभ किया गया।

4. 1 जुलाई, 2018 से 30 दिसंबर, 2018 की अवधि में अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं के तिमाही विवरण

1 जुलाई, 2018 से 30 दिसंबर, 2018 की अवधि में अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं के तिमाही विवरण को प्राधिकरण ने नोट किया।

5. 5 सितंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 के दौरान जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देश, इत्यादि।

5 सितंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देश इत्यादि को  प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

7. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक विवरण।

यह नोट किया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए आईआरडीएआई के अधिशेष में 3.55 करोड रुपयों की वृद्धि (51.75 करोड रुपये से 55.30 करोड रुपये) हुई और सीएजी की राय में, आईआरडीएआई द्वारा, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अनुच्छेद 17(1) के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक उपयुक्त खाता बहियां और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखे गये हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, प्राधिकरण ने वर्ष 2017-18 के लिए खातों के वार्षिक  विवरण को मंजूरी दे दी।

9. स्वास्थ्य बीमा फोरम (एचआईएफ) का पुनर्गठन

कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य) ने बताया कि, आईआरडीएआई आदेश सं. आईआरडीए/एचएलटी/एमआईएससी/आईआरडी/180/10/2018 दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 के नियमों के अनुसार 29 सदस्यों के साथ स्वास्थ्य बीमा फोरम का पुनर्गठन किया गया और उसकी पहली बैठक 29 नवंबर, 2018 को आयोजित की गयी थी । अध्यक्ष ने कहा कि स्टैण्ड एलोन. स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं, जीवन बीमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों की सदस्यता के साथ फोरम अन्ततः, साधारण बीमा और जीवन बीमा परिषदों की भाँति विकास  करेगा।

प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची मद नोट की गयी।

17. परिपत्रों का अनुसमर्थन

महाप्रबंधक (गैर-जीवन) ने कार्यसूची मद प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने ``मोटर बीमा पालिसियों के अन्तर्गत मालिक-चालक (ओनर- ड्राइवर) हेतु अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए कवर'' के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/200/12/2018 दिनांकित 11 दिसंबर, 2018 और ``मोटर बीमा के अन्तर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा'' के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/170/10/2018 दिनांकित 9 अक्तूबर, 2018 का अनुसमर्थन किया।

18. जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए गैर-जीवन और जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरणों की स्थिति

यह सूचित किया गया कि सभी बीमाकर्ताओं ने अपने वेबसाइटों पर अपेक्षित फार्म अपलोड कर दिये थे। प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची मद नोट की गयी।

25. आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 की अधिसूचना

आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018,  प्राधिकरण की 102वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी, उसे 30 नवंबर, 2018 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्राधिकरण ने यह नोट किया।

26. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2018  

मुख्य महाप्रबंधक (मध्यस्थ) ने प्रारूप आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, प्राधिकरण को प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि विनियम से ``स्पष्टीकरण'' खंड  गलती से छूट गयी है, यद्यपि इसे 28 अगस्त, 2017 को आयोजित 98 वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्तमान प्रस्ताव उसका अनुसमर्थन करने के लिए है। भले ही और वर्तमान प्रस्ताव को सुधारना है।

प्राधिकरण ने विचार किया और कार्यसूची मद में जैसा सुझाव दिया गया ``स्पष्टीकरण'' के अंतर्गत प्रावधानों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया।

बैठक सक्रिय भागीदारी के लिए सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के साथ समाप्त हुई।

अध्यक्ष

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