संदर्भःआईआरडीएआई/एचएलटी/जीडीएल/सीआईआर/122/07/2019 26जुलाई 2019
प्रति
सभी बीमाकंपनियाँ औरअन्य पक्षप्रबंधक
विषयःप्रदातानेटवर्क मेंअस्पतालों केलिए मानकों औरन्यूनतममानदंडों(बेंचमार्कों)संबंधीदिशानिर्देशोंका अनुपालनकरने के लिए समय-सीमाएँबढ़ाना
1. उपर्युक्तविषय परआईआरडीएआई केपरिपत्र संदर्भआईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/सीआईआर/114/07/2018दिनांक 27जुलाई 2018 की ओरध्यानआकर्षित कियाजाता है।
2. उपर्युक्तदिशानिर्देशोंके आंशिकआशोधन में,नेटवर्कप्रदाताओंद्वाराअनुपालन की स्थितिको ध्यान मेंरखते हुए,यहाँ इसमेंउल्लिखितपरिपत्र दिनांक27 जुलाई 2018 केखंड (क) (i) और(ii) मेंविनिर्दिष्टमानकों औरन्यूनतममानदंडों(बेंचमार्कों)का अनुपालनकरने के लिएसमय-सीमाएँसभी वर्तमाननेटवर्कप्रदाताओँ केलिए बारहमहीने कीअतिरिक्तअवधि के लिएबढ़ाई गई हैं।
3. सभीनये सदस्योंपर यहाँ इसमेंउल्लिखित परिपत्रदिनांक 27जुलाई 2018 मेंविनिर्दिष्टमानदंडों कालागू होनाजारी रहेगातथा उसमेंविनिर्दिष्टअन्यमानदंडों मेंकोई परिवर्तननहीं है।
4. यहपरिपत्रआईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) विनियम, 2016के विनियम 31(ङ)के अनुसारजारी कियाजाता है।
5. यहपरिपत्रतत्कालप्रभाव सेलागू होगा।
6. उपर्युक्तअनुदेशमाननीयदिल्ली उच्चन्यायालय केद्वारा 2019 केडब्ल्यू.पी.(सी) 6237 के संबंधमें दिनांक 29मई 2019 / 31मई 2019 के उनकेआदेश में दियेगये निदेशोंके अधीन हैजिनकाअनुपालन उक्तमाननीयन्यायालय केअगले आदेशोंतक करने कीआवश्यकता है।
महाप्रबंधक(स्वास्थ्य)