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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीओडी/118/07/2019
Date: 26/07/2019
चुराये गये वाहनों के संबंध में कुल हानि दुर्घटना वाहन दस्तावेजों का दुरुपयो

दिनांकः 25जुलाई 2019

 

संदर्भःआईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीओडी/118/07/2019

 

प्रति,

सभीसाधारणबीमाकर्ता(स्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंऔर विशेषीकृतबीमाकर्ताओं कोछोड़कर)

 

विषयःचुराये गयेवाहनों केसंबंध में कुलहानिदुर्घटनावाहनदस्तावेजोंका दुरुपयोग

 

प्राधिकरण कीजानकारी मेंआया है किवाहन की कुलहानि (टीएल) कीस्थिति में,वाहन का बचाहुआ माल(सैल्वेज)रद्दी माल केव्यापारियोंको वाहन कापंजीकरणप्रमाणपत्र(आरसी) निरस्तकिये बिनाबेचा जा रहाहै।

 

2. विधिप्रवर्तनप्राधिकारियोंद्वारा यहसूचित कियागया है कि ऐसेवाहनों सेसंबंधित दस्तावेजोंका दुरुपयोगकिया जा रहाहै जैसे टीएलदावों केअंतर्गत नष्टकिये गयेवाहनों कीइंजन संख्याऔर चैसिससंख्या कीजालसाजी करनेके द्वाराचुराये गयेवाहनों को नईपहचान देना।

 

3. मोटरवाहन अधिनियम,1938 की धारा 55 केअनुसार,

 

(1)   यदिमोटर वाहननष्ट किया गयाहै अथवा उपयोगके लिए स्थायीतौर पर अक्षमकर दिया गयाहै, तो मालिकचौदह दिन केअंदर अथवायथाशीघ्रउक्त तथ्य कीसूचना उसपंजीकरणप्राधिकारीको देगा जिसकेअधिकार-क्षेत्रमें उसकानिवास अथवाकार्य कास्थान है जहाँसामान्यतःवाहन रखा जाताहै, जैसीस्थिति हो, तथाउक्तप्राधिकारीको वाहन कापंजीकरण प्रमाणपत्रप्रेषितकरेगा।

(2)पंजीकरणप्राधिकारी,यदि वह मूलपंजीकरण प्राधिकारीहै, तो उक्तपंजीकरण औरपंजीकरण प्रमाणपत्रको निरस्तकरेगा अथवायदि वह मूल पंजीकरणप्राधिकारीनहीं है, तो वहउक्त रिपोर्टऔर पंजीकरणप्रमाणपत्रमूल पंजीकरणप्राधिकारीको अग्रेषितकरेगा और वहप्राधिकारीउक्त पंजीकरणको निरस्तकरेगा।

 

4.उपर्युक्त कोध्यान मेंरखते हुए सभीबीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वेकुल हानि (टोटललास) दावानिपटान की स्थितिमें वाहन केपंजीकरणप्रमाणपत्र(आरसी) कानिरसनसुनिश्चितकरें।

 

भवदीया,

 

(यज्ञप्रियाभरत)

मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन)

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