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दिनांकः 25जुलाई 2019
संदर्भःआईआरडीएआई
प्रति,
सभीसाधारणबीमाकर्ता(स्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंऔर विशेषीकृतबीमाकर्ताओं कोछोड़कर)
विषयःचुराये गयेवाहनों केसंबंध में कुलहानिदुर्घटनावाहनदस्तावेजोंका दुरुपयोग
प्राधिकरण कीजानकारी मेंआया है किवाहन की कुलहानि (टीएल) कीस्थिति में,वाहन का बचाहुआ माल(सैल्वेज)रद्दी माल केव्यापारियोंको वाहन कापंजीकरणप्रमाणपत्र(आरसी) निरस्तकिये बिनाबेचा जा रहाहै।
2. विधिप्रवर्तनप्राधिकारियोंद्वारा यहसूचित कियागया है कि ऐसेवाहनों सेसंबंधित दस्तावेजोंका दुरुपयोगकिया जा रहाहै जैसे टीएलदावों केअंतर्गत नष्टकिये गयेवाहनों कीइंजन संख्याऔर चैसिससंख्या कीजालसाजी करनेके द्वाराचुराये गयेवाहनों को नईपहचान देना।
3. मोटरवाहन अधिनियम,1938 की धारा 55 केअनुसार,
(1)
(2)पंजीकरणप्राधिकारी,यदि वह मूलपंजीकरण प्राधिकारीहै, तो उक्तपंजीकरण औरपंजीकरण प्रमाणपत्रको निरस्तकरेगा अथवायदि वह मूल पंजीकरणप्राधिकारीनहीं है, तो वहउक्त रिपोर्टऔर पंजीकरणप्रमाणपत्रमूल पंजीकरणप्राधिकारीको अग्रेषितकरेगा और वहप्राधिकारीउक्त पंजीकरणको निरस्तकरेगा।
4.उपर्युक्त कोध्यान मेंरखते हुए सभीबीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वेकुल हानि (टोटललास) दावानिपटान की स्थितिमें वाहन केपंजीकरणप्रमाणपत्र(आरसी) कानिरसनसुनिश्चितकरें।
भवदीया,
(यज्ञप्रियाभरत)
मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन)