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Title: आदेश
Reference No.: आईआऱडीए/आरआई/ओआरडी/विविध/111/07/2019
Date: 12/07/2019
शोधक्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए आतंकवाद समूह शेष के समावेश संबंधी समिति

आदेश

संदर्भ सं.: आईआऱडीए/आरआई/ओआरडी/विविध/111/07/2019         दिनांकः 12-07-2019

शोधक्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए आतंकवाद समूह शेष के समावेश संबंधी समिति

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) तथा कई साधारण बीमाकर्ताओं ने भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह करार (आईएमटीआरआईपी करार) किया है।  आईएमटीआरआईपी करार बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित आतंकवाद जोखिम के समस्त बीमे के संबंध में लागू है। प्राधिकरण की जानकारी में आया है कि शोधक्षमता मार्जिन की गणना के प्रयोजन के लिए आतंकवाद समूह से प्राप्य शेष पर विचार किया गया है, जबकि उक्त करार का खंड 17 उक्त समूह से कोई भी धनराशि वापस माँगने/आहरित करने के लिए बीमाकर्ताओं को अधिकार नहीं देता/प्रदान नहीं करता। सदस्य की शेषराशियों के निपटान के संबंध में आईएमटीआरआईपी करार में किसी सुस्पष्ट प्रावधान के अभाव में उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन की गणना में आतंकवाद समूह के प्रति शेषराशियों की स्वीकार्यता के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का निर्णय लिया हैः

क्रम सं.

नाम

पदनाम और संगठन

अध्यक्ष/ सदस्य

1

श्री सुरेश माथुर

कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई

अध्यक्ष

2

श्री के.के. श्रीनिवासन

भूतपूर्व सदस्य (गैर-जीवन), आईआरडीएआई

सदस्य

3

श्री मिलिंद खरात

भूतपूर्व सीएमडी, युनाइटेड इंडिया एवं लोकपाल, मुंबई

सदस्य

4

श्री जी. श्रीनिवासन

भूतपूर्व सीएमडी, न्यू इंडिया और निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी

सदस्य़

5

श्री एम.एन. शर्मा

भूतपूर्व सीएमडी, युनाइटेड इंडिया

सदस्य

6

श्री एच. अनंतकृष्णन

मुख्य महाप्रबंधक, विधि विभाग, आईआरडीएआई

सदस्य

7

श्री श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती

महाप्रबंधक, बीमांकिक विभाग, आईआरडीएआई

सदस्य

8

श्री आर. के. शर्मा

महाप्रबंधक, एफएण्डए, गैर-जीवन विभाग, आईआरडीएआई

सदस्य

9

श्री दिनेश वाघेला

निदेशक और महाप्रबंधक, ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.

सदस्य

10

श्री गोपाल बालचन्द्रन

सीएफओ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड

सदस्य

11

श्री सुशान्त सरीन

कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

सदस्य

12

श्री आर. चन्द्रशेखरन

महासचिव, साधारण बीमा परिषद

सदस्य

13

उक्त विषय से संबंधित जीआईसी आरई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

 

श्री निर्मल जैन, सहायक प्रबंधक, एफएण्डए-एनएल बैठक के संयोजक होंगे।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः

  1. समूह (पूल) की निपटान प्रक्रिया की दृष्टि से समूह प्रबंधक और साधारण बीमाकर्ताओं के बीच किये गये वर्तमान आईएमटीआरआईपी करार की समीक्षा।
  2. आतंकवाद समूह से प्राप्य शेषराशि की स्वीकार्यता अथवा अन्य प्रकार की स्थिति की दृष्टि से आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 की समीक्षा।
  3. इस बात की सिफारिश करना कि क्या आतंकवाद समूह से प्राप्य शेषराशि शोधक्षमता मार्जिन की गणना के लिए स्वीकार्य आस्ति के रूप में मानी जानी चाहिए अथवा नहीं।
  4. आईएमटीआरआईपी करार में उपयुक्त परिवर्तन, यदि कोई हों, सुझाना।
  5. कोई अन्य विषय।

समिति की बैठकों का आयोजन प्रायः आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा तथा समिति अपनी सिफारिशें इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी।

(प्रवीण कुटुंबे)

सदस्य (एफएण्डआई)

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