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Title: अंतिम आदेश
Reference No.:
Date: 12/07/2019
फोकस हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश

अंतिम आदेश

संदर्भ सं.:                                                दिनांकः 12-07-2019

फोकस हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश

निम्नलिखित के आधार पर

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद एससीएन के रूप में उल्लिखित) (संदर्भ सं. आईआरडीएआई/टीपीए-फोकस/010/खंड-VI दिनांक 19 फरवरी 2019)

  1. पृष्ठभूमिः
  1. फोकस हेल्थ इंश्यरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद फोकस टीपीए के रूप में उल्लिखित) ने आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओँ के अंदर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं तथा इसके द्वारा आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक) विनियम, 2016 के विनियम 19(9) के उपबंधों का उल्लंघन किया है और इसके कारण आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 23 के साथ पठित विनियम 16(1)(च), 16(1)(छ), अनुसूची II के खंड (2) (द) के उपबंध लागू होते हैं।  आईआरडीएआई ने उक्त वार्षिक विवरणियाँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये हैं :
  • ई-मेल 17 जुलाई 2018 को भेजा गया
  • टेलीफोन पर 5 सितंबर 2018 को काल किया गया जिसका उत्तर नहीं दिया गया।
  • फोकस टीपीए से एक स्पष्टीकरण की माँग करते हुए स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 12 अक्तूबर 2018 अवितरित रूप में 25 अक्तूबर 2018 को वापस प्राप्त हुआ।
  • यह पूछते हुए कि संदर्भित उल्लंघन के लिए सं. 010 से युक्त उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र क्यों नहीं निरस्त किया जाना चाहिए, दिनांक 06 मई 2019 के पत्र के द्वारा एक अंतिम नोटिस भेजा गया। उपर्युक्त पत्र भी अवितरित रूप में 13 मई 2019 को वापस प्राप्त हुआ।
  1. निर्धारित समय के अंदर वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करना आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 19(9) का उल्लंघन है जिसके कारण आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 23 के साथ पठित विनियम 16(1)(च), 16(1)(छ), अनुसूची-II के खंड (2)(द) के उपबंध लागू होते हैं।
  2. प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणियाँ फाइल करने के लिए अथवा उक्त वार्षिक विवरणियाँ अपने द्वारा प्रस्तुत न किये जाने हेतु कारण प्रस्तुत करने के लिए फोकस टीपीए को पर्याप्त अवसर प्रदान किये हैं।

निर्णय

  1. ऊपर क्रम सं. 2 पर उल्लिखित उल्लंघनों के आलोक में प्राधिकरण पाये गये उल्लंघनों की गंभीरता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तथा आईआऱडीएआई (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 16(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा फोकस टीपीए को प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।     
  2. चूँकि फोकस टीपीए का पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है, अतः फोकस टीपीए बीमा टीपीए के रूप में अब से आगे कार्य नहीं करेगा।
  3. तथापि, संबंधित बीमाकर्ताओं के विवेक और निर्देश के आधार पर वह वर्तमान स्वास्थ्य बीमा पालिसियों (यदि कोई हों) की सर्विसिंग इस आदेश की तारीख से तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए जारी रख सकता है। प्रचलन में सेवा स्तरीय करार से युक्त कोई भी बीमाकर्ता वर्तमान सामूहिक योजनाओँ के अंतर्गत नई पालिसियों की सर्विसिंग अथवा नये जीवनों की सर्विसिंग फोकस टीपीए को नहीं सौंपेगा।
  4. फोकस टीपीए के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 010 के निरसन को ध्यान में रखते हुए सभी बीमाकर्ता और फोकस टीपीए निम्नलिखित निर्देशों की पालन करेंगे।
  1. आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम (3)(1)(क) और विनियम (3)(1)(ख) में उल्लिखित सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में फोकस टीपीए के साथ करार, यदि कोई हो, से युक्त सभी बीमाकर्ता किसी अन्य टीपीए की नियुक्ति सहित, ऐसे वैकल्पिक कदम तत्काल उठाएँ जोकि फोकस टीपीए द्वारा सेवाप्रदत्त पालिसिधारकों की अपेक्षाएँ पूरी करना जारी रखने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
  2. फोकस टीपीए उन पालिसीधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए, जिनके संबंध में पालिसियाँ प्रचलन में हों, उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने में बीमा कंपनियों के साथ सहयोग करेगी।
  3. फोकस टीपीए संबंधित बीमा कंपनियों और नेटवर्क प्रदाताओं, यदि कोई हों, के पास स्थित खातों का समाधान करेगी और उन्हें बंद करेगी।
  4. फोकस टीपीए अपने द्वारा किये गये टीपीए व्यवसाय के संबंध में संगृहीत डेटा तथा बहियाँ, अभिलेख अथवा दस्तावेज आदि संबंधित बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत करेगी।
  5. फोकस टीपीए एवं सभी बीमाकर्ता आईआऱडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 18 के लागू उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
  6. फोकस टीपीए को सूचित किया जाता है कि अपनी कंपनी के नाम से शब्द बीमा टीपीए हटा दे तथा वे टीपीए के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
  7. वे सभी बीमा कंपनियाँ, जिन्होंने फोकस टीपीए की सेवाएँ ली हों, उपर्युक्त निर्देशों के संबंध में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट महाप्रबंधक (स्वास्थ्य), आईआरडीएआई, हैदराबाद को इस आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करें।  

सदस्य (गैर-जीवन)

हैदराबाद

दिनांकः 11 जुलाई 2019

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