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Title: सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/112/07/2019
Date: 11/07/2019
स्पष्टीकरण- लंबी अवधि के मोटर उत्पाद जारी करना- निजी कार और दोपहिया वाहन

परिपत्र

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/112/07/2019    दिनांकः 11-07-2019

सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)

श्री एस. राजशेखरन बनाम भारतीय संघ और अन्य की डब्ल्यूपी सं. 295/2012 के मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटी/137/08/2018 दिनांक 28 अगस्त 2018 के अनुसार सभी साधारण बीमाकर्ता नई कारों के लिए तीन वर्ष का मोटर अन्य पक्ष बीमा कवर तथा नये दुपहिया वाहनों के लिए पाँच वर्ष की मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियाँ प्रस्तावित करेंगे।

इसके द्वारा यह बात दोहराई जाती है कि पैरा 2(i), 5(i) के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त दीर्घकालिक मोटर उत्पाद केवल नई निजी कारों और नये दुपहिया वाहनों के लिए ही प्रस्तावित किये जाएँगे। ये उत्पाद वर्तमान पालिसियों के नवीकरण अथवा पुराने वाहनों के लिए प्रस्तावित नहीं किये जाएँगे।

तथापि, परिपत्र संदर्भ आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/192/08/2014 दिनांक 4 अगस्त 2014 के अनुसार अनुमति-प्राप्त रूप में तीन वर्ष के लिए जारी की जा रही दीर्घकालिक दुपहिया वाहन बीमा पालिसी का प्रस्तावित किया जाना नवीकरण के लिए जारी रह सकता है।

(टी. एल. अलमेलु)

सदस्य (गैर-जीवन)   

 

 

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