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Title: अंतिम आदेश
Reference No.: आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/101/06/2019
Date: 19/06/2019
मेसर्स एस. बी. इंश्योरेंसब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश

सं.आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/101/06/2019

 

मेसर्सएस. बी.इंश्योरेंसब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड

केमामले मेंअंतिम आदेश

 

कारणबताओ नोटिसदिनांक 23अगस्त 2018 के लिएउत्तर के आधारपर

 

पृष्ठभूमिः

 

1. भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद प्राधिकरणके रूप मेंउल्लिखित) नेमेसर्स एस. बी.इंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. (इसआदेश में इसकेबाद दलालअथवा कंपनीके रूप मेंउल्लिखित) काएकआनसाइटसंकेंद्रितनिरीक्षणदलाल के समग्रविनियामकअनुपालन कीजाँच करने केलिए 11 से 13अप्रैल 2016 तक कीअवधि के दौरानसंचालित कियाथा। प्राधिकरणने निरीक्षणरिपोर्ट की एकप्रति दलाल कीटिप्पणियोंकी अपेक्षाकरते हुए दलालको 14 मार्च 2017 कोप्रेषित कीतथा दलाल कीटिप्पणियाँउनके पत्रदिनांक 15 अप्रैल2017 के द्वाराप्राप्त कीगईं। उपलब्धअभिलेखों औरदलाल के द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणोकी जाँच करनेके बादप्राधिकरण नेएक कारण बताओनोटिस (इसआदेश में इसकेबाद एससीएनके रूप मेंउल्लिखित) 23अगस्त 2018 कोजारी की।

 

कारणबताओ नोटिस,उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाईः

 

2. दलाल ने एससीएनके लिए अपनाउत्तर अपनेपत्र दिनांक 10 अक्तूबर2018 के द्वाराप्रस्तुतकिया। दलाल नेवैयक्तिकसुनवाई के लिएभी प्राधिकरणसे अनुरोधकिया।तदनुसार, दलालके साथवैयक्तिक सुनवाई5 नवंबर 2018को निर्धारितकी गई। इस आशयकी सूचना दलालको प्राधिकरणके ई-मेल दिनांक29 अक्तूबर 2018 केद्वारा भेजीगई। दलाल ने पुष्टिकी कि वे 29अक्तूबर 2018 कोसुनवाई मेंभाग लेंगे औरसाथ ही, अपनेअधिकारियोंके नाम भी सूचितकिये जोवैयक्तिकसुनवाई मेंभाग लेनेवालेहैं। परंतुदलाल ने अपनेई-मेल दिनांक 2नवंबर 2018 के द्वारा5 नवंबर 2018 कोनिर्धारितवैयक्तिकसुनवाई मेंभाग लेने केलिए अपनीअसमर्थताव्यक्त की तथायह भी बतायाकि कंपनीकेशेयरधारकोंकी राय है किमौजूदा परिस्थितियोंके अंतर्गतउनके लिएएसबीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड मेंदलाली व्यवसायजारी रखनाकठिन हो सकताहै।इससंबंध में यहस्पष्ट कियाजाता है कि इसमामले में दलाल कोएससीएनप्राधिकरणद्वारा प्रथमदृष्टि मेंपाये गयेउल्लंघनों केआधार पर जारीकिया गया है।इसके अलावा,वैयक्तिकसुनवाई के रूपमें एक अवसर भीदलाल को दियागया ताकि वेएससीएन मेंउल्लिखितआरोपों केसंबंध मेंअपना प्रस्तुतीकरणऔरस्पष्टीकरणदे सकें।परंतु दलालप्राधिकरणद्वाराप्रदान कियेगये सुनवाई केअवसर का उपयोगनहीं कर सका।इस पृष्ठभूमिमेंप्राधिकरण केलिए अत्यंतआवश्यक बनजाता है किप्रक्रिया को (दलालको एससीएन केनिर्गम कोसंबद्ध करतेहुए) अपने तर्कसंगतनिष्कर्ष तकले जाने के एकउपाय के रूपमें दलाल केविरुद्धलगाये गयेआरोपों पर अंतिमआदेश जारीकिया जाए। अतःवैयक्तिकसुनवाई के लिएदलाल केउपस्थित नहोने के कारणकिसी मौखिकप्रस्तुतीकरणके अभाव मेंउक्त मामलेमें अंतिम आदेशएससीएन के लिएदलाल के उत्तरसहित अभिलेखोंके रूप मेंउपलब्धसामग्री केआधार पर जारी कियाजाना चाहिए।तदनुसार,प्राधिकरण यहअंतिम आदेशजारी करता है।

 

दलाल केद्वारा कारणबताओ नोटिस केलिए अपने लिखितउत्तर में तथादिनांक 2नवंबर 2018 केअपने पत्र केद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंएवं अपनेप्रस्तुतीकरणोंके प्रमाण केरूप में दलालके द्वाराप्रस्तुतकिये गयेदस्तावेजोंपर प्राधिकरणद्वारा विचारकिया गया तथातदनुसारआरोपों परलिये गयेनिर्णयों काविवरण नीचेदिया जाता है।

 

आरोप,उनके उत्तरमेंप्रस्तुतीकरणऔर निर्णयः

 

3. आरोप सं. 1:

 

निम्नलिखितका उल्लंघन - :

 

आईआऱडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 39 केसाथ पठित

अनुसूचीVIIकाखंड 1(च)।

 

दलाल नेयह सिद्ध करनेके लिए कि वेवास्तव मेंआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 4 केअंतर्गतअनुसूचीI मेंसूचीबद्ध रूपमें दलाल केकार्यनिष्पादित कररहे हैं,निरीक्षण टीमद्वाराअपेक्षित दस्तावेजोंको साझा नहींकिया।निरीक्षण टीमद्वारा अपेक्षितकुछ दस्तावेजनिम्नलिखितसे संबंधित थेः

 

उपयुक्तबीमा उत्पादका चयन करनेमें ग्राहक कीसहायता करना

दावोंसे संबंधितडेटा काअनुरक्षणकरना

शिकायतप्रबंधप्रणाली काकार्यान्वयनऔर इस प्रकारके अन्यकार्यकलाप

पीजीएसवीव्यापारियोंका विवरणजिनके साथ भारीराशि का उसकानियमित

लेनदेन है

 

उनकीकार्य-पद्धतिके उपर्युक्तपहलुओं के अतिरिक्तजिनकी जाँचनिरीक्षण टीमने करनी चाही(परंतु जिनकेलिए दलाल नेदस्तावेजप्रस्तुतनहीं किये),निरीक्षण टीमद्वाराअपेक्षित अन्यदस्तावेज भीहैं, जिनकीसहायता सेअनेक विनियामकनिर्धारणोंके संबंध मेंदलाल के अनुपालनका स्तर उजागरहो जाता।परंतु दलाल नेनिरीक्षण टीमके साथ उक्तदस्तावेजोंको साझा नहींकिया।

 

यहउल्लेख करनामहत्वपूर्णहै किनिरीक्षण टीमके साथदस्तावेजों कोसाझा न करतेहुए भी, दलालने यहप्रस्तुतकरते हुएप्राधिकरण परदोषारोपणकरने काप्रयास किया हैकिटिप्पणियाँकिसी विशिष्टमामले को सामनेरखे बिना कीगई हैं।

 

उपर्युक्ततरीके से,निरीक्षण टीमद्वारा अपेक्षितदस्तावेजोंको साझा नकरने केद्वारा दलालने आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 39 औरविनियम 41 केखंड 1(च) के साथपठित अनुसूचीVIIकेखंड 1(च) काउल्लंघन कियाहै।

 

साथ ही,निरीक्षण टीमको दस्तावेजप्रस्तुत न करना(पीजीएसवीव्यापारियोंके साथ कियेगये वित्तीयलेनदेनों केसंबंध में)दलाल की ओर सेकदाचार केसंदेह की ओरमार्गप्रशस्त करताहै जिसके लिए आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 41 केखंड 1(झ) केअधीनकार्रवाईकरना आवश्यकहै।

 

दलालकाप्रस्तुतीकरणः

 

हमनेनिरीक्षण केसमय निरीक्षणटीम को आवश्यकविवरण उपलब्धकराया है,जैसे एम/एसस्क्रिप्ट,विभिन्न फ्लोचार्ट आदि तथाइसकी पुष्टिनिरीक्षण टीमद्वारा अपनी रिपोर्टमें की गई है।दूसरे,निरीक्षण केदौराननिरीक्षण टीमने हमारेटेलीकालिंगकर्मचारियोंके कार्यचालनको देखा था औरसाथ ही विक्रयऔर अन्य स्टाफके साथ विवरणका सत्यापन भीकिया था। कुछसंप्रेषण कीकमी अथवानिरीक्षण टीमको कुछ औरदस्तावेजप्रस्तुतकरने/ देनेके लिए हमारेसमझने में कुछकमी रही होगीजिससे उक्तटीम आगे यहसूचित करने औरचिंताओं केबिन्दुओं परनिदेश देने केलिए समर्थ हुईहोगी, जैसे

 

-   हमारेस्तर परपालिसीधारकसंबंधी अधिकसूचना के साथअभिलेखों काअनुरक्षणकरना

-   उत्पादका चयन करनेतथा बीमाकर्तासे उचित दावेमाँगने के लिएग्राहक कोअधिक परामर्शप्रदान करना

-   अधिकअनुभव के साथहमारे कार्यनिष्पादित करनाऔर बीमासिद्धांतोंको लागू करना

-   उत्पादकी खरीद मेंबीमितव्यक्ति कामार्गदर्शनकरने केलिएबीमितव्यक्ति की आयके स्रोतसमझना

 

हमपुष्टि करतेहैं और वचनदेते हैं किहम विनियामकमानदंडों केअंदर एक अधिकसक्रिय तरीकेसे अपनेव्यावसायिकस्रोतीकरण(बिजनेससोर्सिंग)और सर्विसिंगमें सुधारलाएँगे। हम आपकेमार्गदर्शनऔर परामर्श कास्वागत करतेहैं।निरीक्षण टीमद्वाराप्रश्न / चिंताएँउठानेके आधार केबारे मेंप्रश्न उठानेकी त्रुटि केलिए हमक्षमायाचनाकरते हैं। हमआपके निर्देशकी प्रतीक्षाकरते हैंजिसका पालनकरने का हमवचन देते हैंतथा उक्त आरोपको छोड़ने के लिएएक सदयदृष्टिकोणअपनाने काअनुरोध करते हैं।

 

निर्णयः

 

प्राधिकरणके निरीक्षणका उद्देश्यविधि, नियमों,विनियमों,परिपत्रोंआदि केउपबंधों केसंबंध मेंदलाल के अनुपालनकी जाँच औरसत्यापन करनाहै, जिनकेअधीन दलाल है।दलाल कोपंजीकरणप्रदान करनाइस शर्त पर आधारितहै कि संबंधितसांविधिक औरविनियामकउपबंधोंका अनुपालनकिया जाएगा।अतः प्राधिकरणको अबाध तरीकेसेविनियामकनिर्धारणोंके संबंध मेंदलाल केअनुपालन कीजाँच करने केअपने कर्तव्यका पालन करनेमें समर्थ बनानेके प्रयोजन सेदलाल के लिएयहअत्यावश्यक हैकि वहप्राधिकरणअथवा उसकेद्वाराप्राधिकृतअधिकारियोंको वे सभीदस्तावेज औरअभिलेख आदि(निरीक्षण टीमद्वाराआवश्यक समझेगये रूप में)उपलब्ध करायेजिनका रखरखावकरने के लिएकानूनन वहबाध्य है। परंतुनिरीक्षण टीमद्वारा माँगेगये दस्तावेजआदि उपलब्धकराने मेंदलाल स्पष्टरूप से विफलहुआ। कईसंबंधितदस्तावेजोंतक पहुँच केअभाव मेंनिरीक्षण टीममहत्वपूर्णविनियामकअपेक्षाओंके संबंध मेंदलाल केअनुपालन कीजाँच औरसत्यापन नहींकर सकी जोजैसा कि आरोप केअंतर्गतउल्लेख कियागया है, दलालके द्वाराअपनेग्राहकों कोप्रदान कीजानेवालीआवश्यकसेवाओं सेसीधे संबंधितहैं। इससंदर्भ में यहउल्लेखनीय हैकि दलाल नेअपनेप्रस्तुतीकरणमें स्वयंस्वीकार कियाहै कि समझ कीकमी के कारणउक्तदस्तावेजनिरीक्षण टीमको प्रस्तुतनहीं किये जासके।

 

इसकेअतिरिक्त,दलाल ने यह भीप्रस्तुतीकरणकिया है कि वेदस्तावेजोंका अनुरक्षणकरते हैं। परंतु जबविनियम दलालपर एकसुस्पष्ट और अपरिहार्यदायित्व रखतेहैं कि वहनिरीक्षण टीमद्वारा माँगेगये कोई भीदस्तावेज उन्हेंउपलब्ध कराये,तब दलाल कापरिबद्धकर्तव्य है किवह निरीक्षणके लिए वेदस्तावेजप्रस्तुतकरे। साथ ही, दलालके दावे कीदृष्टि से यहसही है कि वेउक्त दस्तावेजोंका अनुरक्षणकरते हैंजिनका रखरखावकरने के लिएवे बाध्यहैं। निरीक्षण टीम कोवे दस्तावेजउपलब्ध नकराना जिनकेबारे में दलालदावा करता हैकि वे उनकारखरखाव करतेहैं, केवल इसनिष्कर्ष केलिए मार्गप्रशस्त करता हैकि वे जिनवास्तविकप्रथाओँ काअनुसरण करतेहैं, उन्हेंप्राधिकरण कीदृष्टि सेछिपाने केप्रयास में वेसंबंधितदस्तावेज को साझाकरने सेजान-बूझकर बचेहैं।

 

दलालके द्वारादस्तावेजों कोसाझा न करनेके संबंध मेंऊपर दिये गयेआधार औरविवेचन के लिएप्राधिकरण इसनिष्कर्ष परपहुँचता है किदलाल नेनिम्नलिखितका उल्लंघन कियाहै

 

-   आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 39 के अंतर्गतअनुसूचीVIIका खंड 1(च)।

 

उपर्युक्तउल्लंघन केलिए दंडात्मककार्रवाई इसआदेश के पैरा 11में शीर्षक `समेकितनिर्णयके अंतर्गत दीगई है।

 

4. आरोप सं. 2

 

आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVIक(आचरण-संहिता –बीमा दलाल) केखंड 1 और 3(ड) काउल्लंघन।

 

दलाल केकर्मचारियोंके विरुद्धशिकायत और दिल्लीपुलिस कीजाँच-पड़तालरिपोर्ट केअनुसार दलालकेकर्मचारियोंद्वाराछल-कपटपूर्ण फोनकाल किये गयेथे। दलाल केद्वाराछल-कपटपूर्णफोन काल करनाआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013 केविनियम 28 केसाथ पठितअनुसूचीVI-क(आचरण-संहिता)के खंड 3(ड) काउल्लंघन है।

 

उपर्युक्तके संबंध मेंछल-कपटपूर्णफोन काल करनेकी प्रथा कोबंद करने केलिएसुधारात्मक कार्रवाईकरने के बजायदलाल नेदिल्ली पुलिस द्वारापहले से हीप्रमाणितआरोपों काखंडन करने केप्रयास में झूठाघोषणा-पत्र(घोषणा-पत्रदिनांक 13अप्रैल 2016) दियाहै। दलाल कीओर से इसप्रकार काकार्य करनाआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 28 केसाथ पठितअनुसूचीVIकके खंड 1 काउल्लंघन है।

 

दलाल काप्रस्तुतीकरणः

 

इस संबंधमें हमप्रस्तुतकरते हैं किकिसी आरतीदुग्गल ने एकछल-कपटपूर्णफोन काल श्रीजगदीश प्रसादको 02.02.2015 को किया,स्वयं केसंबंध में आईसीआईसीआईप्रूलाइफ केग्राहकसंरक्षण की एकप्रतिनिधि होनेका दावा किया।हमनेनिरीक्षण टीमको भी स्पष्टकिया है किहमनेआईसीआईसीआईप्रूलाइफ हेतुबीमा व्यवसायकी अपेक्षा करनेके लिए उनकेसाथ कोई करारनहीं कियाहै। यहस्पष्ट है किहमारे किसी भीकर्मचारी केद्वारा ऐसाफोन काल करनेकी कोईसंभावना नहींहै।

 

उक्त फोनकाल फरवरी 2015में किया गयाथा और दिल्लीपुलिस कीजाँच-पड़तालकी रिपोर्टप्राधिकरण कोफरवरी 2016 मेंप्रस्तुत कीगई थी। एकवर्ष कीसमय-सीमा मेंइस बात कीसंभावना है किआरोपित दोनोंव्यक्तियों नेअपना स्थानबदल दिया हो।हम यह भीप्रस्तुतकरते हैं किउक्त परिसरमें बहुविधकार्यालयस्थित थे,जहाँ हमाराकार्यालय डी-2,सेक्टर-3,नोएडा-201 301,उत्तर प्रदेशमें स्थित था।

 

हम यह भीकहना चाहतेहैं कि यहसंभावना थी किइनव्यक्तियोंनेशिकायतकर्ताको अपनी वास्तविकपहचान प्रकटनहीं की हो।यही कारण होसकता है किहमें अपनेरोजगाररजिस्टरमेंइनके नामनहीं मिले तथाप्राधिकरण कोसूचना दी किविकास सिंह औरआरती दुग्गलनाम केव्यक्ति किसीभी समय हमारीदलाली कंपनीके साथ संबद्धनहीं थे।

 

इसकेअतिरिक्त, हमआपकी जानकारीमें लाना चाहतेहैं कि हमसुधारात्मककार्रवाई कररहे हैं जैसाकि आपने चिंता/उल्लंघनमेंनिर्दिष्टकिया है तथाइस प्रकार केमामले जब भीहमारीजानकारी मेंआएँगे, हम साइबरक्राइमकक्ष,नोएडा, उत्तरप्रदेश कोरिपोर्ट कियाकरेंगे।

 

हमनिश्चयपूर्वककहते हैं किहमछल-कपटपूर्ण फोनकालों परविचार नहींकरते हैं अथवाअपने कर्मचारियोंऔर आईआरडीएआईद्वाराअनुमोदितप्रणाली को छोड़करकिसी भी अन्यव्यक्तिद्वारास्रोतीकृतव्यवसाय कोस्वीकार नहींकरते हैं।व्यवसाय कास्रोतीकरणआईआरडीएआईकी `अपेक्षा(सलिसिटेशन)की परिभाषा औरआचरण-संहिताके अनुसारकिया जाएगा। कृपयाहमारेप्रस्तुतीकरणस्वीकार करेंक्योंकि हमनेइरादतन कोईझूठी घोषणानहीं की है।

 

उपर्युक्तको ध्यान मेंरखते हुए आपसेहमारा अनुरोधहै कि कृपयाआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 28 केअंतर्गतअनुसूचीVIकके खंड 1 और खंड3(ड) के उल्लंघनके आरोप छोड़दें।

 

निर्णयः

 

आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVI-क(आचरण-संहिता)का खंड 3(ड)स्पष्ट रूप सेदलाल को छल-कपटपूर्णफोन काल करनेके द्वाराव्यवसाय कीअपेक्षा करनेसेप्रतिबंधितकरता है। परंतुयह पाया गयाहै कि दलाल छल-कपटपर्णफोन काल करनेमें लिप्त रहाहै तथा ऐसाजाँच-परिणामप्राधिकरणद्वारा नहीं,बल्कि दिल्लीपुलिस द्वारानिकाला गयाहै। इस संबंधमें यह ध्यानदेने योग्य हैकि दिल्लीपुलिस में शिकायतप्राधिकरण केद्वारा नहीं,बल्कि किसी व्यक्तिके द्वारा कीगई थी तथा उपर्युक्तशिकायत केआधार परदिल्ली पुलिसने उस व्यक्तिकी पहचान कापता लगाने केलिए जिसनेवास्तव में वेछल-कपटपूर्णफोन काल कियेथे, उनछल-कपटपूर्णफोन कालों केब्योरे मेंजाँच-पड़तालका संचालनकिया। उक्तजाँच-पड़तालके आधार परदिल्ली पुलिसने यह स्पष्टरूप से उल्लेखकरते हुए अपनीरिपोर्टप्रस्तुत कीकि वे व्यक्तिजिन्होंनेवास्तव मेंछल-कपटपूर्णफोन काल कियेथे, दरअसलदलाल केकर्मचारी थे।दिल्ली पुलिसका उपर्युक्तनिष्कर्ष जोएक व्यक्ति केद्वारा की गईशिकायत कीजाँच करने केलिए उनकेद्वारासंचालित कियेगये अन्वेषणके आधार परनिकाला गयाथा, इस बात का पर्याप्तप्रमाण है किदलालछल-कपटपूर्णफोन काल करनेमें लिप्त रहाहै।

 

सुदृढ़प्रमाण औरआधार परउपर्युक्तानुसारनिकाले गयेनिष्कर्ष किदलालछल-कपटपूर्णफोन काल करनेमें लिप्त रहाहै, का विरोधदलाल के द्वाराअवास्तविकआधार के जरियेकिया गया हैतथा इस कारण सेदलाल के तर्कस्वीकार्यनहीं हैं। अतःउक्त आरोप किदलाल नेछल-कपटपूर्णफोन काल कियेहैं तथा इसकेद्वाराआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 28 केसाथ पठितअनुसूचीVI-क(आचरण-संहिता)के खंड 3(ड) काउल्लंघन कियाहै, प्रमाणितहुआ है।

 

सुदृढ़आधारों कोदेखते हुए,जिन परछल-कपटपूर्णफोन कालों काआरोप स्थितहै, दलाल कोउक्त आरोपस्वीकार करनाचाहिए था औरछल-कपटपूर्णफोन कालों मेंलिप्त रहने सेदूर रहने केरूप मेंसुधारात्मककार्रवाईकरनी चाहिएथी। इसके बजाय,दलाल ने एकझूठी घोषणा केद्वारा उक्तआरोप का खंडनकरने काप्रयास किया।इसके द्वारादलाल ने अव्यावसायिकव्यवहारदर्शाया है जोआईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVIकके खंड 1 काउल्लंघन है।

 

इस संबंधमें यह ध्यानदेने योग्य हैकि अक्तूबर/नवंबर2018 में भीछल-कपटपूर्णफोन कालोंसहित ऐसीगतिविधियोंमें दलाल कीलिप्तता केविरुद्धशिकायतेंप्राधिकरणद्वाराप्राप्त की गईहैं। अतः कारणबताओ नोटिस केलिए उत्तर मेंदलाल काआश्वासन कि वेसुधारात्मककार्रवाई करेंगे,भी दलाल केद्वारा पूरानहीं किया गयाहै। इसपृष्ठभूमिमें दलाल केविरुद्धदंडात्मककार्रवाईकरनाअपरिहार्य हो जाताहै, जैसा किविनियमों केद्वाराअपेक्षित है।

 

इस आरोप केअंतर्गतप्रमाणितउल्लंघन केलिए दंडात्मककार्रवाईशीर्षक समेकितनिर्णयके अंतर्गत इसआदेश के पैरा 11में दी गई है।

 

5. आरोप सं. 3

 

निम्नलिखितका उल्लंघन

आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूची

VIक का खंड2(ग) और 2(ञ)।

 

आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूची

VIक का खंड3(ग) और 3(ड)।

 

बीमाकर्ताओंके विभिन्नउत्पादों केलिए प्रयुक्तरूप में बताईगईस्क्रिप्टोंकी एक प्रतिका अवलोकनकरने पर यहपाया गया किदलाल केटेलीकालरग्राहक के साथबातचीत अपनेको एक विशिष्टबीमाकर्ता केप्रतिनिधि केरूप मेंप्रस्तुतकरते हुए कररहे थे, न कि एकदलाल के रूपमें जिसेआदर्श रूप मेंएक ग्राहक कीओर से कार्यकरना चाहिए।

 

उक्तटिप्पणी मेंउल्लिखितस्क्रिप्टस्पष्ट रूप सेनिर्दिष्टकरते हैं किदलाल छद्म रूपसे युक्तगतिविधियोंमें लिप्त हैतथा इसकेद्वाराग्राहक के मनमें एक गलतधारणा बनाईजा रही थी किवे बीमाकर्ता केकार्यालय सेकाल कर रहेहैं। उक्तटेलीकालरअपनी पहचानप्रकट कियेबिना फोनकालों मेंलिप्त थे जोकार्य गुमराहकरने के स्वरूपका है।

 

दलाल केलिए ग्राहक केप्रतिनिधि केरूप में कार्यकरना और बीमाउत्पादों केविभिन्न विकल्पग्राहक कोउपलब्ध करानालाजिमी है।साथ ही, दलालको सर्वप्रथमअपेक्षा(सलिसिटेशन)की प्रक्रियाके प्रारंभ सेपहले अपनीपहचान करनी चाहिएतथा यहसुनिश्चितकरना चाहिए किवह गुमराहकरनेवाले फोनकालों के जरियेअपेक्षा(सलिसिटेशन)में लिप्तनहीं है।

 

परंतुदलाल नेटिप्पणी मेंबताई गईसमस्याओं कासमाधान करनेके लिए प्रयासकरने के बजाय,अपनेप्रस्तुतीकरणमेंव्यावहारिककठिनाइयाँस्वीकार नकरने के लिएनिरीक्षण टीमपर परोक्ष रूपसे दोषारोपणकिया है।

 

टेलीकालरोंका स्क्रिप्टस्पष्ट रूप सेनिर्दिष्टकरता है किटेलीकालरस्वयं कापरिचयबीमाकर्ता के प्रतिनिधियोंके रूप में देरहे थे, जोआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 28 केसाथ पठित अनुसूची-VIकके खंड 2(ग) और 2(ञ)का उल्लंघनहै।

 

दलाल केद्वारा अपनीपहचान प्रकटकिये बिना छद्मव्यक्तितातथा इसकेद्वाराग्राहक को एकगलत प्रभावदेना कि वेबीमाकर्ता केकार्यालय सेकाल कर रहेहैं, आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVIकके खंड 3(ग) और 3(ड)का उल्लंघनहै।

 

दलाल काप्रस्तुतीकरणः

 

इसटिप्पणी केलिए हमनिरीक्षणरिपोर्ट के लिएअपने उत्तर कापैरा दोहरातेहैं, यहदेखा जा सकताहै कि जब कोईटेलीकालर कालकरता है तब वहअपेक्षा(सलिसिटेशन)की प्रक्रियाके दौरान दूरस्थविपणन (डिस्टैंसमार्केटिंग)केदिशानिर्देशका प्रत्येकअंश शब्दशःयाद नहीं रखसकता। यह इसकारण से होसकता है किप्राधिकरण नेसामान्य रूपसे शब्द `अपेक्षा(सलिसिटेशन)को परिभाषितकरते समय इससीमा की पहचानकी होगी, इसेयह अर्थ देनेके लिए कि यहग्राहक कोप्रेरित करनेकी दृष्टि सेअर्थात् उसेस्पष्ट करनेके लिए किबीमा संरक्षणखरीदने के लिएयह कितना सुसंगतहै, ग्राहक केप्रति एकदृष्टिकोणहै। चूँकिटेलीकालरद्वारा इसदृष्टिकोण काआगे और समर्थनकरना और इसेमनवाना तथादलाली कंपनीके अधिकयोग्यता-प्राप्तव्यक्तियोंऔर बीमाकर्ताओंके कार्मिकोंद्वारा इसेआगे औरप्रमाणितकरना है, अतःनिरीक्षण टीमद्वारा की गईटिप्पणी केअनुरूप गणितीयढंग से कार्यकरना कठिनहोगा।

 

हमविभिन्न बीमाकंपनियों केलिए कार्यकरते रहे हैंतथा उनकेबहुविधउत्पादों कीअपेक्षा(सलिसिटिंग)करते रहे हैं।इस प्रकारहमारी विक्रयटीम नेग्राहकों कोउनकीआवश्यकता केअनुसारउपयुक्तविकल्प उपलब्धकराये हैं।

 

जैसा किहमनेनिरीक्षण टीमको स्पष्टकिया है किउक्त कालरोंने ग्राहकोंको अपने कालके दौरान कईबार दलालीकंपनी केकर्मचारी केरूप में स्वयंको प्रस्तुतकिया है,परंतु ऐसीस्थिति होसकती है जहाँवे स्क्रिप्टका अनुसरणशब्दशः नहींकर रहे थे, जैसाकि ऊपर कहागया है। इसकेअलावा हम सुनिश्चितकरते हैं किहम भ्रामककालों के द्वाराअपेक्षा मेंलिप्त नहींहैं। हमनेटीम-प्रमुखोंऔर उनकेवरिष्ठों कोनिरीक्षण केबाद अनुदेशदिये हैं किवे ग्राहकोंको परिचय देतेसमय अधिकसावधान रहें।हमने संबंधितटेलीकालरोंको ग्राहक कीइच्छा औरआवश्यकता कोनिरूपित करनेमें अधिक सतर्कऔर अनुशासितरहने तथा अपनीस्वयं की उचितपहचानदर्शाने केलिए सख्तनिर्देश दियेहैं।

 

हमाराउद्देश्य कभी भीनिरीक्षण टीमपर प्रत्यक्षअथवा परोक्ष रूपसे दोषारोपणकरना नहीं रहाहै, जबकि हमनेस्क्रिप्ट काअनुसरण करनेका महत्वविभिन्न मनोदशाओंऔर स्थितियोंके सभीकर्मचारियोंको समझाने मेंअपनीव्यावहारिककठिनाई व्यक्तकी है। हमनेनिरीक्षण टीमकी टिप्पणी केसंदर्भ मेंसुधार के लिएसमय-समय परविभिन्न सुधारात्मककदम उठायेहैं। आपसेहमारा अनुरोधहै कि आप इसआरोप से हमेंछूट दें।कृपया हमारी क्षमायाचनाको स्वीकारकरें क्योंकिहमने कभीप्राधिकरण परदोषारोपण काप्रयास नहींकिया है, न हीयह हमारा मकसदरहा है, हम तोकेवल ग्राहकको संतुष्टकरने में अपनीसीमा को स्पष्टकर रहे थेक्योंकि कुछग्राहक आग्रहपूर्वकअपनी पसंद के तरीकेसे परस्परव्यवहार करतेहैं और हमारादृष्टिकोण वेनहीं समझतेहैं।

 

हम ऐसे सभीमसलों केसमाधान के लिएगंभीरतापूर्वकप्रयास कर रहेहैं तथा हमव्यवसाय मेंरहना चाहतेहैं। कृपयाहमारेप्रस्तुतीकरणोंको किसी कीनिंदा के रूपमें न लें। हमगंभीरतापूर्वकअनुरोध करतेहैं किप्राधिकरण केपरामर्शों केप्रति हमारीआज्ञाकारिताको अभिलेख परलें। कृपयाहमारेविरुद्ध किसीदंडात्मक कार्रवाईके लिए आगे नबढ़ें तथा हमअपने व्यवसायको संचालितकरने के लिएऔर अपने कार्यनिष्पादितकरने के लिएअधिक व्यावसायिकरूप से कार्यकरने के लिएप्रतिबद्धरहेंगे।

 

निर्णयः

 

दलाल केउत्तर काअभिप्राय औरभाव संकेतकरते हैं किदलाल इसविनियामकनिर्धारण परप्रश्न करनेका प्रयास कररहा है किप्रत्येकदलाल को अपनीस्वयं कीपहचान ग्राहकको देनीचाहिए। उक्तउत्तर आगे उऩकेकार्मिकों केइस कार्य कोन्यायसंगत ठहरानेका प्रयासकरता है जोस्वयं कोबीमाकर्ता केकार्यालय सेबात करने कादावा करतेहैं। परंतुदलाल के दोनोंही तर्कअस्वीकार्यहैं तथा कानूनकी संवीक्षापर टिक नहींसकते, इस तथ्यके कारण किग्राहक कोगुमराह कियागया है और उसे एकअलाभकारीस्थिति मेंरखा गया है।इन तथ्यों कोध्यान मेंरखते हुए,ग्राहक कोअपनी पहचान नदेने, स्वयंबीमाकर्ता केकार्यालय सेबोलने का दावाकरने जैसेतरीके सेकार्य करने केद्वारा दलालनेनिम्नलिखितका उल्लंघनकिया है-

क)  आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVIकका खंड 2(ग) और2(ञ)।

ख)  आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 के साथपठित अनुसूचीVIकका खंड 3(ग) और3(ड)।

 

इस आरोप केअंतर्गतप्रमाणितउल्लंघनों केलिए दंडात्मककार्रवाई शीर्षकसमेकितनिर्णयके अंतर्गतपैरा 11 में दीगई है।

 

6. आरोप सं. 4

 

बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणन(डिस्टैंसमार्केटिंग)संबंधीदिशानिर्देशदिनांक 5अप्रैल 2011 केखंड 7()काउल्लंघन।

 

स्क्रिप्टोंके अवलोकन सेयह देखा गयाहै कि दलाल केटेलीकालर यहकहते हुए अपनेकाल प्रारंभकर रहे थे किवे एक खासबीमाकर्ता केयहाँ से और एकखास बीमाउत्पाद के लिएकाल कर रहेहैं। वेग्राहक काविवरणप्राप्त करनेके बजाय ऐसा कररहे थे, जिसकेआधार पर यहनिर्णय कियाजा सकता है किकौन-सा उत्पादग्राहक के लिएउपयुक्त है।यह दर्शाता हैकि दलाल एकविशिष्टबीमाकर्ता केविशिष्ट उत्पादको बढ़ावा देरहा है। दलालका प्रारंभिक प्रस्तुतीकरणअस्पष्ट हैतथा दलाल केद्वारा की गईचूक को मात्रछिपानाप्रतीत होता है।यह साबित करनेके लिए दलालके द्वारा कोईदस्तावेजीप्रमाणउपलब्ध नहींकराया गया है किइस संबंध मेंदलाल केद्वारा उचितसुधार के कदमउठाये गयेहैं।

 

किसीविशिष्टबीमाकर्ता केकिसी विशिष्टउत्पाद कोबढ़ावा देनाबीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणन(डिस्टैंसमार्केटिंग)संबंधीदिशानिर्देशदिनांक 5अप्रैल 2011 केउपबंध 7(i) काउल्लंघन है।

 

दलाल काप्रस्तुतीकरणः

 

जैसा किहमने आरोप सं. 3के लिए उत्तरमें कहा है, निरीक्षणके बाद हमनेटीम-प्रमुखोंऔर उनके वरिष्ठोंको अनुदेशदिया है कि वेग्राहकों कोपरिचय देतेसमय अधिकसावधान रहें।इस टिप्पणी कासमाधान करनेके लिए हमनेनियमित आधार परआंतरिकप्रशिक्षण औरवरिष्ठों केद्वारा सदन कीनिगरानी(फ्लोरमानिटरिंग)का संचालन कियाहै। हमप्राधिकरण सेआगे अनुरोधकरते हैं किइस पर जोर नदें क्योंकिटेलीकालर काउद्देश्य कभीदलाली कंपनीके बजाय किसीबीमा कंपनी काप्रतिनिधित्वकरना नहींरहा। इसके अलावा,एक कंपनी कानाम लेने कायह अर्थ नहींहै कि वह अन्यबीमाकर्ताओंके साथ दलालीकंपनी के संबंधको अस्वीकारकरता है।

 

हमविनम्रतापूर्वकप्रस्तुतकरते हैं किहमारेप्रस्तुतीकरणसही औरवास्तविकहैं। हमारेटेलीकालरोंने क्या कियाहै, इसेप्रमाणितकरने के लिए हमनेकोई झूठादस्तावेजनहीं बनायाहै। कृपया ऐसीधारणा न रखेंकि हम अपनेटेलीकालर कीत्रुटि कोछिपा रहे हैं,हम सबआईआरडीएआई कीनिरीक्षणप्रणाली केप्रतिउन्मुक्त(ओपेन) हैं तथाजो भी साक्ष्यहै, इसे हमनेप्राधिकरण केसाथ साझा कियाहै। हमप्रश्नगतबीमाकर्ताके प्रश्नगतउत्पाद काप्रचार करनेके लिए उसकाकोई विशेषउपकार प्राप्तनहीं कर रहेहैं। चूँकिग्राहकों ने उपर्युक्तउत्पाद कोमहत्व दियाहै, अतः टेलीकालरोंने उसकाविक्रय बढ़ानेके लिए उसकीविशेषताएँसमझाने काप्रयास कियाहै। इसटिप्पणी पर हमआपके परामर्शको स्वीकारकरते हैं औरलगातारस्वीकारकरेंगे, परंतुअनुरोध करतेहैं कि हमारावक्तव्य सही थाऔर इसमेंछिपाने का कोईतत्व नहीं था।अतः हमाराआपसे अनुरोधहै कि इस आरोपको छोड़ दें।

 

निर्णयः

 

दलालअवश्य ध्यानरखे कि वहग्राहक काप्रतिनिधित्वकरता है, न किकिसीबीमाकर्ताका। इस स्थितिके होते हुए,उसे चाहिए किवह विभिन्न बीमाकर्ताओंके पास उपलब्धपालिसियों केसंबंध में ऐसासूचनाप्रद औरपारदर्शीपरामर्श देनेमें स्वयं कोलिप्त रखे, जोग्राहक कीआवश्यकताओंऔर अपेक्षाओं केलिए सर्वाधिकउपयुक्त होतथा वह किसीविशिष्टबीमाकर्ता केपक्ष मेंतरफदारी सेयुक्त न हो। इससंबंध मेंदलाल काप्रस्तुतीकरणकि कंपनी कानाम लेने काअर्थ यह नहींहै कि वह अन्यबीमाकर्ताओंके साथ संबंधको अस्वीकार करताहै, स्वीकार्यनहीं हैक्योंकि (इसबात का विचारकिये बिना किएक बीमाकर्ताका नाम लेनेकी दलाल कीकार्रवाई काअर्थ अन्यबीमाकर्ताओंके साथ उसकेसंबंध कोअस्वीकारकरना है अथवानहीं), कानूनऔर विनियम ऐसेव्यवहार काअनुमोदन नहींकरते। तब भी,कानून में इसस्थिति केबारे में पूरीतरह भली भाँतिजानते हुए भीदलाल अपनीअपेक्षा (सलिसिटेशन)की प्रक्रियाउपर्युक्ततरीके सेसंचालित करनेका आदी रहा हैतथा जब बतायागया है कि इसप्रकार केकार्य के लिएकानून की मंजूरीनहीं है, तबकुछऔचित्य-प्रतिपादनऔर कारण-निदर्शन करनेलगा है।

 

उपर्युक्तपृष्ठभूमिमें, अपेक्षा(सलिसिटेशन)की प्रक्रियामें सावधानरहने के लिएटीम-प्रमुखोंऔर उनकेवरिष्ठों कोपरामर्श देनेएवं आंतरिकप्रशिक्षण औरसदन कीनिगरानी आदिके रूप मेंउनके द्वाराकी गईउपचारात्मककार्रवाई केबारे में दलालके प्रस्तुतीकरणअभिलेखबद्धकियेगये हैं।

 

7. आरोप सं. 5

 

बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोके 5(i), 5(ii), 5(iii) और10(vii) काउल्लंघन।

 

दलालपीएलवीसीस्तर से पहलेटेलीकालरोंद्वारा कियेगये कालों तथाबीमाकर्ता केप्रतिनिधिद्वारा कियेगये कालों केअभिलेख नहींरख रहा था,जिसकी पुष्टिभी दलाल केद्वारा की गईहै।

 

यहबीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोंके उपबंध5(i),5(ii) और 5(iii)का उल्लंघनहै।

 

परिणामस्वरूप,दलालबीमाकर्ता कोअभिलेखउपलब्ध करानेमें असमर्थ हैजो बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोंके परंतुक 10(vii)काउल्लंघन है।

 

दलालकाप्रस्तुतीकरणः

 

हमग्राहकों कोकिये गयेकालों केअभिलेख अंशतःरखते थे। इसेध्यान मेंरखते हुए हमनेनिरीक्षण केदौरान निरीक्षणटीम को यहविवरण दियाहै। तथापि,निरीक्षण केउपरांत, हमनेसभी कालों केप्रारंभिककाल अभिलेखरखना प्रारंभकिया है, जोपालिसी के सफलनिर्गम के रूपमें परिणत हुआतथा हमनेप्रणाली मेंसुधार लाने केलिए हर संभवप्रयास कियाहै। हमप्राधिकरण कोआश्वस्त करतेहैं कि हमपूर्णतःअनुपालनभविष्य में भीजारी रखेंगे।

 

हमप्रवर्तनविभाग से अपीलकरते हैं किकृपया इस आरोपके अंतर्गतपहलेप्रस्तुतकिये गये हमारेप्रस्तुतीकरणदेखें और चिंताओंका पुनरीक्षणकरें। हमारेप्रस्तुतीकरणबिलकुल सहीहैं। आप जो भीपरामर्श देनाचाहेंगे और हमेंनिर्देशदेंगे, वहशामिल करने केलिए हम तत्परहैं ताकि हमनेजो कदम पहलेसे उठाये हैं,वास्तविकव्यवहार मेंउनका संपूरणकिया जा सके।

 

चूँकिहम निश्चितरूप से अपनीअभिलेखअनुरक्षण प्रणालीमें सुधार लारहे हैं तथाहम प्रस्तुतकर चुके हैंकि &##2344;िरीक्षणके समय हमारेपास क्या अभिलेखहैं, अतः हमप्राधिकरण सेअनुरोध करते हैंकि सकारात्मकतौर पर विचारकरें तथा हमारेप्रस्तुतीकरणोंको नजरअंदाज नकरें। हमसमझते हैं किप्राधिकरणअपने पोर्टलपर अभिलेखरखने की विधिस्पष्ट करेगातथा उससे भीहमारेअनुपालन मेंवृद्धि होगी।

 

अतःहमारा अनुरोधहै कि उक्तआरोप कृपयाछोड़ दियाजाए।

 

निर्णयः

 

दलालके द्वाराकिये गयेसुस्पष्टप्रस्तुतीकरणको देखते हुएकि वे प्रणालीमें सुधारलाये हैं तथा उन्होंनेनिरीक्षण केबाद अभिलेखरखना प्रारंभकिया है एवंउनकासुस्पष्टआश्वासन कि वेविनियामकअपेक्षाओंका अनुपालनकरने के लिएहर संभव प्रयासकरेंगे, ध्यानमें रखते हुए उक्तआरोप पर जोरनहीं दियाजाता है।

 

8. आरोप सं. 6

 

बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोंके खंड 9.1(i) और9.1(ii) काउल्लंघन।

 

दूर-विपणन(टेली-मार्केटिंग)के लिएप्रयुक्त स्क्रिप्टअपनीअंतर्वस्तुके लिहाज सेपूर्ण रूप सेगलत थेक्योंकि वेलाभों,विशेषताओं औरप्रकटीकरणोंके संबंध मेंविस्तृत नहींथे और इसप्रकार वेस्क्रिप्टोंकी अपेक्षितविशेषताओं केअनुरूप नहींथे।

 

दलालका प्रारंभिकप्रस्तुतीकरणअस्पष्ट है औरसाथ ही किसीदस्तावेजीसाक्ष्य सेसमर्थित नहींहै। यहनिर्दिष्टकरता है किदलाल नेटेलीफोनिकस्क्रिप्टबीमाकर्ताके अनुपालनअधिकारीद्वाराअनुमोदितनहीं करवायेहैं और इन्हेंप्राधिकरण केपास फाइल भीनहीं किया है।यह बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधीदिशानिर्देशोंके उपबंध9.1(i) और9.1(ii) काउल्लंघन है।

 

दलालकाप्रस्तुतीकरणः

 

हमप्रस्तुतकरना चाहतेहैं किनिरीक्षण संचालितकरते समयटेली-कालिंगटीम द्वाराप्रयुक्तस्क्रिप्टबीमाकर्ताओंद्वारा हमेंआपूर्ति कियेगये उत्पादब्रोशरों सेलिये गये थे।यह अनुमानकिया गया थाकि इन्हेंअवश्य अनुमोदनके लिए उत्पादकी फाइलिंगकरते समय प्राधिकरणद्वाराअनुमोदितकरवाया गयाहोगा। इसे देखतेहुए हमप्राधिकरण सेअनुरोध करतेहैं कि हमारेविरुद्ध इसविषय पर जोर नदिया जाए। तथापि,हम प्राधिकरणको आश्वस्तकरते हैं किहम भविष्य मेंसतर्करहेंगे।

 

हमइसके द्वारावचन देते हैंऔरनिश्चयपूर्वककहते हैं किनिरीक्षण केबाद यह पतालगाने के लिए हमनेअपनेविवेकपूर्णदृष्टिकोण कोबढ़ाया है किबीमाकर्ता कानिर्धारणकेवलआईआरडीएआई केअनुमोदन केअनुसार है। इसपहलू पर हमबीमाकर्ता केकार्यालय सेपुष्टीकरणप्राप्त करतेहैं।

 

निर्णयः

 

दलालकाप्रस्तुतीकरणसुस्पष्ट रूपसे अस्वीकार्यहै। वास्तवमें टिप्पणीमें उल्लिखितउपबंध यहउल्लेख करतेहैं किटेलीकालरद्वाराप्रयुक्तकियेजानेवालेस्क्रिप्टअवश्यबीमाकर्ता केअनुपालनअधिकारीद्वारा अनुमोदितकिये जानेचाहिए। परंतुइस अपेक्षा काअनुपालन नकरते हुएजिसके परिणामस्वरूपटेलीकालिंगस्क्रिप्टोंमें अपूर्णताऔर कमियाँ रहगई हैं, दलालबीमाकर्ता परदोषारोपणकरने काप्रयास करताहै। अतः दलालकी धारणाअस्वीकार्यहै। दलाल कोबीमा उत्पादोंके दूरस्थविपणन संबंधीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षा काअनुपालन नकरने के लिएचेतावनी दीजाती है।

 

9. आरोप सं. 7

 

बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोंके खंड 8(i), 8(ii) और8(v) काउल्लंघन।

 

दलालने टेलीकालरकर्मचारी-वारप्रशिक्षण केविवरण से युक्तकोई रजिस्टरनहीं रखा है।उचित अभिलेख नरखते हुए तथादूरस्थ विपणनमें लगे हुएसभी टेलीकालरोंका प्रशिक्षणसुनिश्चित नकरते हुए दलालने बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधी दिशानिर्देशोंके उपबंध 8(v) काउल्लंघन कियाहै।

 

उक्तटिप्पणी से यहभी सुस्पष्टहै कि सभीटेलीकालरोंने अपेक्षितप्रशिक्षण प्राप्तनहीं किया हैजो बीमाउत्पादों केदूरस्थ विपणनसंबंधीदिशानिर्देशोंके उपबंध 8(i)और 8(ii) काउल्लंघन है।

दलालकाप्रस्तुतीकरणः

 

हमारेपाससुप्रशिक्षितएचआरविभाग है जोप्रत्येककर्मचारी काअभिलेख रख रहाहै। हमनेआंतरिकप्रशिक्षणविभाग भी स्थापितकिया है जोटेलीकालरोंपर विशेष बलके साथकर्मचारियोंको प्रशिक्षणदेता है औरउन्हें तैयारकरने का कार्यकरता है।टेलीकालरों सेसंबंधितअत्यधिकध्यान के कारणहर समय अद्यतनअभिलेख रखनाकठिन था।तथापि, हमभविष्य मेंऐसेकर्मचारियोंके प्रशिक्षणअभिलेख रखनेका आश्वासनदेते हैं।

 

इसेदेखते हुएप्राधिकरण सेहमारा अनुरोधहै कि इसटिप्पणी पर एकसौम्य(लीनिएन्ट)दृष्टिकोणअपनाएँ।

 

निर्णयः


दलाल यहअवश्य ध्यानरखे कि जब विनियामकनिर्धारणअनुपालन कियेजाने के लिएकुछ बातों कोअनिवार्यकरते हैं, तबदलाल को चाहिएकि वह उननिर्धारणोंका अनुपालनकरने के लिएहर प्रकार सेप्रयास करे।यह सभीविनियामकअपेक्षाओंका अनुपालनकरने के लिएदलाल के वचन-पत्रके अधीन है किएक दलाल केरूप में कार्यकरने के लिएलाइसेंस
/पंजीकरणउन्हेंप्रदान कियागया है। अतःदलाल को उक्तविनियमों केसंबंधित उपबंधोंका अनुपालनकरने के लिएसूचित किया जाताहै।

 

10. आरोपसं. 8

 

आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 29 का उल्लंघन

 

वर्ष2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिएदलाल केवित्तीयआंकड़ों औरफार्म 26एएस कीसंवीक्षाकरने के बादयह पाया गयाकि दलालओरियन्टलइंश्योरेंसकंपनी लि. सेकुछ नियमित आयप्राप्त करतारहा है यद्यपिउनके साथ कोईकरारविद्यमाननहीं है।

 

प्रस्तुतमामले मेंफार्म 26एएसमें दिखाई देनेवालीआय के संबंधमें दलाल केद्वारा कोईसंतोषजनक स्पष्टीकरणनहीं दिया गयाहै।

 

दलालके द्वाराअपनीलेखा-बहियोंमें ओरियन्टलइंश्योरेंससे प्राप्त आयको प्रकट नकरना और इसप्रकारप्राधिकरण कोअयथार्थवित्तीय आंकड़ेप्रस्तुतकरना आईआरडीए(बीमा दलाल) विनियम,2013 के विनियम 29का स्पष्टउल्लंघन है।

 

दलालकाप्रस्तुतीकरणः

 

उपर्युक्तउल्लंघन केसंबंध में हमअपनी स्थितिपर कायम हैंकि हमने उक्तधनराशिप्राप्त नहींकी थी जिसकाउल्लेखनिरीक्षण टीमने अपनीटिप्पणी मेंकी है। हम यहभी पुष्टिकरते हैं किहमनेओरियन्टलइंश्योरेंसके लिएउपर्युक्तव्यवसाय की अपेक्षानहीं की थी औरयहओरियन्टलइंश्योरेंसकंपनीलिमिटेड की ओरसे एक त्रुटिहै। इसके अलावाहम आपसेअनुरोध करतेहैं किओरियन्टलइंश्योरेंसकंपनी एकसरकारीक्षेत्र काबीमाकर्ता है,अतःप्राधिकरणविनियमनकर्ताहोने के कारणउनके स्तर परइस तथ्य कासत्यापनकरें।

 

इसेदेखते हुए हमविनम्रतापूर्वकप्रस्तुत करतेहैं कि हमनेप्राधिकरण कोअयथार्थ वित्तीयआंकड़ेप्रस्तुतनहीं किये हैंऔर आपसे अनुरोधकरते हैं किहमारेविरुद्ध इसआरोप को छोड़दें।

 

निर्णयः

 

दलालने यहनिश्चयपूर्वककहा है किउन्होंनेओरियन्टलइंश्योरेंसकंपनी से कोईधनराशिप्राप्त नहींकी है तथा यह दावाकिया है किउन्होंनेबीमाकर्ता कीओर से किसीव्यवसाय कीअपेक्षा नहींकी है। इसप्रकार करतेहुए भी, दलालने बीमाकर्ताकी शाखाओं सेइस आशय का कोईस्पष्टीकरणअथवापुष्टीकरणप्रस्तुतनहीं किया हैकि उपर्युक्तराशियाँ दलालके खाते मेंत्रुटिवश जमाकी गई हैं। नही दलाल नेपुष्टि की हैकि त्रुटिवशजमा की गईउपर्युक्तराशियाँबीमाकर्ता कोवापस लौटाई गईहैं। इसप्रकार दलालका उत्तर एकबहुत बड़ाअंतराल छोड़देता है और यहकई प्रकार सेदोषपूर्ण है।दलाल को इसकेलिए चेतावनीदी जाती है।

 

11. समेकितनिर्णयः

 

(क)          आरोप 1 से 3तक के अंतर्गतउल्लिखतउल्लंघनों केसंबंध मेंनिष्कर्षोंके लिएविस्तृत कारण औरऔचित्य-प्रतिपादनउन आरोपों केअंतर्गत दियेगये हैं। चूँकिदलाल केविरुद्धप्रमाणितआरोपआचरण-संहिता केउल्लंघन,दिशानिर्देशोंके उल्लंघन,निरीक्षण टीमके साथ असहयोगआदि सेसंबंधित हैं,अतः उक्तउल्लंघनों केलिए आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 41(1) केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी(5)(जी) औरधारा 42डी(6) केउपबंधों केअनुसार दलालके लाइसेंस कानिरसन आवश्यकहो जाता है।इसके अलावा, आरोपसं. 2 केअंतर्गतउल्लिखिततथ्य कि दलालअक्तूबर/नवंबर2018 में भीछल-कपटपूर्णफोन कालोंसहित कथितकार्यकलापोंमें लगातारलिप्त है,उक्त विनियमोंमेंनिर्धारित रूपमें कार्रवाईअर्थात्लाइसेंस कानिरसन करने कीआवश्यकता कोमजबूत करताहै। इन सभीतथ्यों केआधार परप्राधिकरण इसनिष्कर्ष परपहुँचा है किदलाल के रूपमें कार्यजारी रखने केलिएमेसर्सएस.बी.इंश्योरेंसब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड कोअनुमति देनापालिसीधारकोंअथवाबीमाकर्ताअथवा किसी भीअन्य हितधारकके हित मेंस्पष्ट रूप सेनहीं है। अतःप्राधिकरण आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 41(1) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी(6) केअधीन उसमेंनिहितशक्तियों केआधार परमेसर्सएस.बी..इंस्योरेंसब्रोकर्सप्राइवेटलिमिटेड कोप्रदत्तलाइसेंस तत्कालप्रभाव सेनिरस्त करताहै।

(ख)         दलाल कालाइसेंसनिरस्त करनेके लिए ऊपर (क)पर प्राधिकरणका निर्णयअपनासुविचारितअभिमत (एससीएनकेप्रत्युत्तरमेंप्राधिकरण कोदलाल केदिनांक 2नवंबर 2018द्वारा सूचितअभिमत कि कंपनीके शेयरधारकोंकी राय है किवर्तमानपरिस्थितियोंमें उऩके लिएएसबीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. मेंदलालीव्यवसाय जारीरखना कठिन होसकता है)व्यक्त करतेहुए दलालद्वारा किये गयेप्रस्तुतीकरणपर विपरीतप्रभाव डालेबिना तथा उससेस्वतंत्र है।यह स्पष्टकिया जाता हैकि प्राधिकरणका निर्णय उन तथ्योंऔर परिस्थितियोंपर आधारित हैजैसा किपूर्ववर्तीपैराओं#2306; मेंविस्तृत रूपमें बताया गयाहै तथा यहनिश्चित रूपसे दलाल के इसउद्देश्य केद्वारानिर्दिष्टनहीं है।

(ग) दलालका ध्यानआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 43(2) कीओर आकर्षित कियाजाता है जोदलाल जिसकालाइसेंसनिरस्त कियागया है, पर एकदायित्व रखताहै कि वह अपनेद्वारा पहलेसे की गईसंविदाओं केलिए सेवा करनाछह महीने कीअवधि के लिएजारी रखे, जिसकेअंदर वह किसीअन्य लाइसेंसप्राप्तबीमा दलाल केद्वारा उक्तसेवाओँ के संबंधमें सेवाउपलब्ध कराने केलिए उपयुक्तव्यवस्थाकरेगा।

(घ) यहआदेश दलाल परसंचालितनिरीक्षण सेउजागर हुएउल्लंघनों केसंबंध मेंदलाल केविरुद्ध प्रारंभकी गईविनियामककार्रवाई कोतर्कपूर्णसमापन तक लेजाने के प्रयोजनसे जारी कियाजाता है। ऐसाकरते समय, प्राधिकरणने इस बात काध्यान रखा हैकि दलाल का पंजीकरणदिसंबर 2018 तकविधिमान्य थातथा दलाल ने दिसंबर2018 से आगे अपनेलाइसेंस केनवीकरण के लिएकोई आवेदनप्रस्तुतनहीं किया है।

(ङ) आरोपसं. 4 से 8 तक केसंबंध मेंप्राधिकरण केनिर्णयसंबंधितआरोपों केअंतर्गत दियेगये हैं।

 

12. यदिबीमा दलाल इसआदेश मेंविद्यमानकिसी भी आदेशसे असंतुष्टहै, तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसार एकअपीलप्रतिभूतिअपीलीय न्यायाधिकरणको प्रस्तुतकी जा सकतीहै।

 

 

(सुजयबनर्जी)

सदस्य(वितरण)

 

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः18 जून 2019

 

 



 

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