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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआऱडीए/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/082/05/2019
Date: 20/05/2019
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए और उसके बाद शोधक्षमता विवरण तैयार करना

प्रति,

सीएमडी/सीईओ

सभी साधारणबीमाकर्ता,स्वास्थ्यबीमाकर्ता,विशेषीकृतबीमाकर्ता औरपुनर्बीमाकर्ता

 

विषयःवित्तीय वर्ष2019-20 के लिए औरउसके बाद शोधक्षमताविवरण तैयारकरना

संदर्भःभारतीय बीमाविनियामक औरविकास प्राधिकरण(साधारण बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ, देयताएँऔर शोधक्षमतामार्जिन)विनियम, 2016

प्राधिकरणके पास दाखिलकी गईशोधक्षमताविवरणियों काअवलोकन करनेके दौरान यहदेखा गया हैकि कुछआस्तियों केसंबंध में,यद्यपि वे अप्राप्यस्वरूपकी हैं, उपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना के प्रयोजनके लिए बहीमूल्य परविचार कियागया है। इसीप्रकार, यहदेखा गया हैकि कुछ उप खंड,उनके संबंधितखंड के साथसम्मिलितकरने के बजाय,अपेक्षितशोधक्षमतामार्जिन कीगणना करते समयविविधखंडके अंतर्गतसम्मिलितकिये गये हैं।एकरूपता, सामंजस्यऔर तुलनीयतासुनिश्चितकरने के लिएप्राधिकरणआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 केअंतर्गतशक्ति काप्रयोग करते हुएनिम्नलिखितनिदेश जारीकरता हैः

1. आईटी/कंप्यूटरसाफ्टवेयरः

यह देखागया है किउपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए अधिकांशबीमाकर्ताओँद्वारा आईटी/कंप्यूटरसाफ्टवेयर परविचार कियागया है, यद्यपिवह अमूर्तआस्ति होतेहुए अस्वीकार्यस्वरूप का है।इस संबंध मेंइसके द्वारानिदेश दियाजाता है किशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए, उसतिमाही सेप्रारंभ करतेहुए जिसमेंआईटी/कंप्यूटरसाफ्टवेयरसकल खंड(ग्रास ब्लाक)में जोड़ा गयाहो, सीधी रेखाआधार परप्रत्येकतिमाही में 1/12सेअन्यून दर परआईटी/कंप्यूटरसाफ्टवेयर कामूल्यह्रासकिया जाएगा।उपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना के लिएअवलिखित(रिटेन डाउन)मूल्य परविचार किया जाएगा।

इसका एकउदाहरणनिम्नानुसारहैः

यदि रु. 120मूल्य का आईटी/साफ्टवेयरवित्तीय वर्ष2015-16 की तिमाही2में सकल खंड(ग्रास ब्लाक)में जोड़ा गयाहै, तोप्रत्येकतिमाही के अंतमें उपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए आईटी/कंप्यूटरसाफ्टवेयर कास्वीकार्यमूल्य नीचे कीसारणी केअनुसारप्रत्येकतिमाही के अंतमें अवलिखित(रिटेन डाउन)मूल्य होगाः

निम्नलिखित के अंत में शोधक्षमता की गणना

प्रारंभिक अवलिखित (रिटेन डाउन) मूल्य

मूल्यह्रास

तिमाही के अंत में अवलिखित (रिटेन डाउन) मूल्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 की तिमाही2

120

10

110

वित्तीय वर्ष 2015-16 की तिमाही3

110

10

100

वित्तीय वर्ष 2015-16 की तिमाही4

100

10

90

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तिमाही1

90

10

80

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तिमाही2

80

10

70

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तिमाही3

70

10

60

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तिमाही4

60

10

50

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तिमाही1

50

10

40

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तिमाही2

40

10

30

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तिमाही3

30

10

20

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तिमाही4

20

10

10

वित्तीय वर्ष 2018-19 की तिमाही1

10

10

शून्य

2. दृष्टिबंधकरखी गई/भारग्रस्तआस्तियाँ :

प्राधिकरणने यह भी पायाहै किदृष्टिबंधकरखी गई अथवाभारग्रस्तआस्तियों परशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए बही मूल्यपर विचार कियागया है। इससंबंध मेंइसके द्वारानिदेश दियाजाता है किः

I.       जहाँदायित्व(दायित्वों)/आकस्मिकता(आकस्मिकताओँ),जिनके लिएआस्तियाँदृष्टिबंधकरखी गई हों/भारग्रस्तकी गई हों, कीपहचानलेखा-बहियोंमें देयता केरूप में की गईहो, वहाँशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए उक्तआस्तियों औरदेयताओं केसमूचे बहीमूल्य परविचार कियाजाएगा।

II.      जहाँदायित्व(दायित्वों)/आकस्मिकता(आकस्मिकताओँ),जिनके लिएआस्तियाँदृष्टिबंधकरखी गई हों/भारग्रस्तकी गई हों, कीपहचानलेखा-बहियोंमें देयता केरूप में नहींकी गई हो, वहाँउपलब्ध शोधक्षमतामार्जिन केप्रयोजन केलिए ऐसी दृष्टिबंधकरखी गई/भारग्रस्तकी गईआस्तियों केसमूचे बहीमूल्य परविचार नहींकिया जाएगा।

3. ट्रेडमार्क/ट्रेडलोगोः

यहभी देखा गयाहै कि कुछबीमाकर्ताओंने उपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन के लिएस्वीकार्यआस्ति के रूपमें अमूर्तआस्तियों,जैसे ट्रेडमार्क अथवाट्रेड लोगो परविचार कियाहै। इस संबंधमें इसकेद्वारा यह निदेशदिया जाता हैकि ऐसी अमूर्तआस्तियों कोउपलब्धशोधक्षमतामार्जिन कीगणना के प्रयोजनके लिएअस्वीकार्यके रूप मेंमाना जाएगा।

4. आरएसएमकी गणना

अपेक्षितशोधक्षमतामार्जिन(आरएसएम) कीगणना केप्रयोजन केलिए, इसकेद्वारास्प्ष्ट कियाजाता है किवैयक्तिकदुर्घटना औरयात्रा (देशीएवं विदेशीसहित) को स्वास्थ्यखंड के साथसम्मिलितकिया जाएगा तथाआरएसएम-1 औरआरएसएम-2 कीगणना तदनुसारकी जाएगी।

5. शोधक्षमताविवरणियों कीप्रस्तुति केलिए समय-सीमाएँ

इसकेद्वारा यहनिदेश दियाजाता है किशोधक्षमताविवरणियाँआईआरडीएआई(साधारण बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ,देयताएँ और शोधक्षमतामार्जिन)विनियम, 2016द्वारानिर्धारितरूप और तरीकेसेनिम्नलिखितसमय-सीमाओँ केअनुसारप्रस्तुत कीजाएँगीः

30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए

तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए

उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति से तीन महीने के अंदर अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो।

सभीबीमाकर्ताओँको सूचित कियाजाता है कि वे वित्तीयवर्ष 2019-20 कीतिमाही1 केलिए और उसकेबाद शोधक्षमताविवरण तैयारकरते समयअनुपालन केलिएउपर्युक्तनिदेश ध्यान मेंरखें। (प्रवीणकुटुंबे)

सदस्य(एफएण्डआई)

अनुबंधक

ईटीएएसएसके पाससह-बीमाकर्ताशेषराशियों केसमाधानसंबंधीप्रमाणपत्र

मैं/हम………………………(लेखा-परीक्षकका नाम), ………………………………………………….(बीमाकर्ता कानाम) (इसमेंइसके बाद बीमाकर्ताके रूप मेंउल्लिखित) कासांविधिकलेखा-परीक्षकने 1 अप्रैल 2018 से…………………………….(तारीखविनिर्दिष्टकरें) तक कियेगये सह-बीमालेनदेन केसंबंध मेंअन्यबीमाकर्ताओँको देय/ सेप्राप्यशेषराशियोंके विवरण (इसमेंइसके बादविवरण के रूपमें उल्लिखित)की जाँच कीहै।

बीमाकर्ताकाप्रबंधक-वर्गउक्त विवरणतैयार करने केलिएउत्तरदायीहै।बीमाकर्ता काप्रबंधक-वर्गसंबंधितविधियों औरविनियमों के अंतर्गतयथानिर्धारितउचितलेखा-बहियोंऔर ऐसे अन्यसंबंधितअभिलेखों कीतैयारी औऱरखरखाव के लिएभी उत्तरदायीहै। इस उत्तरदायित्वमें ऐसीलेखा-बहियोंएवं अभिलेखोंकी तैयारी औरअनुरक्षण केलिए संगतआंतरिक नियंत्रणोंका अभिकल्पन,कार्यान्वयनऔर निगरानीशामिल है तथाब्योराउपर्युक्तविवरणी मेंदिया गया है।

मेरा/हमारादायित्वउपर्युक्तविवरण कासत्यापन करनाहै। हमने अपनासत्यापनभारतीय सनदीलेखाकारसंस्थानद्वारा जारीकिये गयेलेखा-परीक्षारिपोर्टोंएवं विशेषप्रयोजनों केलिएप्रमाणपत्रोंसंबंधी मार्गदर्शीनोट के अनुसारकिया है।

हमनेसह-बीमाकर्ताओँकीशेषराशियोंके समाधान कासत्यापन इलेक्ट्रानिकलेनदेनप्रबंधन औरनिपटान प्रणाली(ईटीएएसएस) केअनुसारशेषराशियोंसे संबंधितविवरण केअनुसार कियाहै। हमारेपूर्वोक्तसमाधान केअनुसार तथाहमारी अधिकतमजानकारी औरविश्वास केअनुसार एवं बीमाकर्ताकेप्रबंधक-वर्गद्वारा हमेंदी गई सूचना,स्पष्टीकरणोंऔरअभ्यावेदनोंके अनुसार,मैं/हमइसके द्वाराप्रमाणितकरता हूँ/करते हैं किः

1. 1 अप्रैल 2018को अथवा उसकेबाद किये गयेसभी सह-बीमालेनदेनईटीएएसएसप्रणाली मेंप्रविष्ट कियेगये हैं (यदिकोई विचलनपाया गया हो,तो ब्योरादें)।

2. लेखा-बहियोंमें दर्शाई गईसह-बीमाकर्ताओँकीशेषराशियोंका मिलानईटीएएसएस केअनुसारशेषराशियोंके साथ तिमाहीआधार पर कियागया है (यदिकोई विचलनपाया गया हो,तो ब्योरादें)।

3. लेखा-बहियोंके अनुसारसह-बीमाकर्ताओंकी शेषराशियोंऔर ईटीएएसएसके अनुसार कोईअंतर नहींपाया गया है।(यदि कोई विचलनपाया गया होतो उसकाब्योरा दें)।

4. ……………………..(तारीखविनिर्दिष्टकरें) कीस्थिति के अनुसारनब्बे दिन सेअधिक के लिएबकायासह-बीमाकर्ताओंकीशेषराशियाँउस तारीख कीस्थिति के अनुसारशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए शून्यमूल्य के साथरखी गई हैं। (यदिकोई विचलनपाया गया हो,तो उसकाब्योरा दें*)।

हस्ताक्षरका स्थान कृते कखग एण्डकंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म कीपंजीकरणसंख्या

दिनांकः ………………………………………………….

(हस्ताक्षर)

पदनामः

सदस्यताः

*टिप्पणियाँ:

1. लेखा-बहियोंऔऱ ईटीएएसएस केअनुसारसह-बीमाकर्ताओंकीशेषराशियोंमें कोई अंतरहोने कीस्थिति मेंअवधि-वार औरबीमाकर्ता-वारअंतर दर्शातेहुए एक विवरणलेखा-परीक्षककेप्रमाणपत्रके साथप्रस्तुतकिया जाएगा।

2.यदिसह-बीमाकर्ताओंकी समाधान नकी गई कोई शेषराशियाँहों (भले ही 90दिन से कमअवधि के लिएबकाया क्यों नहों) जिन परशोधक्षमतामार्जिन कीगणना केप्रयोजन केलिए विचारकिया गया हो,उनकी राशिलेखा-परीक्षकके प्रमाणपत्रमें अलग सेप्रकट की जाए।

 

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    Preparation of Financial statements for FY 2019-20 and Onwards.pdf

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