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Title: एक्सपोज़र प्रारूप
Reference No.: --
Date: 07/05/2019
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2

अनुबंध-I

पृष्ठभूमिनोट

 

विषयःआईआरडीए(पुनर्बीमासलाहकारसमिति) विनियम,2001

 

1)     बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 101(बी) केअंतर्गतविद्यमानउपबंधों केअनुसारप्राधिकरण ने2002 में आईआरडीए(पुनर्बीमासलाहकारसमिति)विनियम, 2001 को अधिसूचितकिया था। इनविनियमों मेंउसके बाद कोईआशोधन नहींकिया गया है।

2)     जाँचकरने पर यहपाया गया किपदावधि, भत्तेआदि सहित, इनविनियमों केकुछ उपबंधोंमें संशोधन करनाआवश्यक हैजिससेसदस्यों कोदेय भत्तों कानिर्णय करनेमें लचीलापनलाया जा सकेतथा अन्य विनियमोंके साथ सामंजस्यबनाये रखा जासके। संशोधनके लिएप्रस्तावितकुछमहत्वपूर्ण बिन्दुओंका उल्लेखनीचे किया जारहा हैः

i.                   विनियमोंका उद्देश्यजोड़ा गया है।

ii.                 उक्तविनियमनिर्धारितकरते हैं किप्रत्येकबैठक के लिएसमिति केअध्यक्ष काचयन बैठक मेंउपस्थितसदस्योंद्वारा कियाजाएगा। प्राधिकरणप्रथा के तौरपर समिति कीपूरी अवधि केलिए सदस्यों केनाम औरअध्यक्ष कानामविनिर्दिष्टकरते हुएसमय-समय परसमितियों केगठन कोअधिसूचित करतारहा है। चुनावकी प्रक्रियातथा बैठक औरबैठक मेंअध्यक्ष केबदलने कीसंभावनाबैठकों के सुचारूरूप से आयोजनमें सहायतानहीं करतीं।अतः यहप्रस्तावितहै कि पूरीअवधि के लिएसमिति केअध्यक्ष कोनामित कियाजाए।

iii.               यदिकिसी कारणवशअध्यक्षस्वयंउपस्थित नहीं होसकते, तो ऐसीस्थिति मेंबैठक कासंचालन करने केलिएप्रक्रिया सेसंबंधितउपबंध काआशोधन करना प्रस्तावितहै।

iv.               सदस्योंको देय भत्तोंकी राशियों कानिर्धारण 2001में किया गयाथा और उनकासंशोधन नहींकिया गया है।यह प्रस्तावितहै कि जिसप्रकार काउपबंध बीमासलाहकार समितिके सदस्यों केलिए लागू है,उसी प्रकार काउपबंध शामिलकिया जाए।

v.                 शंकाएँऔर कठिनाइयाँदूर करने केलिए स्पष्टीकरणउपलब्ध करानेहेतु `प्राधिकरणकी शक्तिखंड शामिलकरने कीआवश्यकता है।

vi.               `निरसनऔर बचतखंड सम्मिलितकरने कीआवश्यकता है।

 

स्पष्टताऔर सामंजस्यलाने के लिएउक्त विनियमोंमें कुछ आशोधनकरने का भीप्रस्ताव है।

इसकेअलावा,प्रस्तावित आईआरडीएआई(पुनर्बीमासलाहकार समिति)विनियम, 2019से वर्तमानविनियमों कोप्रतिस्थापितकरते हुएवर्तमानविनियमों कोनिरस्त करनाप्रस्तावितहै।

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध-II

 

भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (पुनर्बीमासलाहकारसमिति)विनियम, 2019 काप्रारूप

 

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4//2019– बीमाअधिनियम, 1938 (1938 का 4)की धारा 114ए कीउप-धारा (जेडबी)के साथ पठितधारा 101बी कीउप-धारा (2)द्वारा प्रदत्तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए प्राधिकरण,बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरणअधिनियम, 1999 (1999 का 41)की धारा 25 केअधीन गठित बीमासलाहकारसमिति के साथपरामर्श करनेके बाद, इसकेद्वारानिम्नलिखितविनियम बनाताहै, अर्थात् :-

 

1.      संक्षिप्तनाम औरप्रारंभ

1)    येविनियमभारतीय बीमाविनियामक औरविकास प्राधिकरण(पुनर्बीमासलाहकारसमिति)विनियम, 2019 कहलाएँगे।

2)    येविनियमसरकारीराजपत्र में इनकेप्रकाशन कीतारीख कोप्रवृत्तहोंगे।

 

2.      परिभाषाएँ

क) अधिनियमसे बीमाअधिनियम, 1938 (1938 का 4)अभिप्रेत है;

ख) प्राधिकरणसे बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरणअधिनियम, 1999 (1999 का41) की धारा 3 केउपबंधों केअधीन स्थापित भारतीयबीमाविनियामक औरविकास प्राधिकरणअभिप्रेत है;

ग)   समितिसे अधिनियम कीधारा 101बी कीउप-धारा (1) केअधीन गठितपुनर्बीमासलाहकारसमितिअभिप्रेत है;

घ)   अध्यक्षसे समय-समय परप्राधिकरण केअध्यक्षद्वारा यथानियुक्तसमिति काअध्यक्षअभिप्रेत हैतथा इसमें इनविनियमों केविनियम 6(5) केअधीन कार्यकारीअध्यक्षसम्मिलित है;

ङ)  सदस्यसे अध्यक्षसहित, समितिका सदस्यअभिप्रेत है;

च)   गणपूर्ति(कोरम) से इनविनियमों मेंकी गईव्यवस्था के अनुसारसमिति की किसीभी बैठक काकार्य संचालितकरने के लिएउपस्थित होनेके लिएअपेक्षित सदस्योंकी न्यूनतमसंख्याअभिप्रेत है;

छ)  सचिवसे समिति केसचिव के रूपमें कार्यकरने के लिएप्राधिकरण केअध्यक्षद्वारा नामितप्राधिकरण काअधिकारीअभिप्रेत है;

ज)  कुलसंख्यासे सुसंगत समयपर विद्यमानसमिति केसदस्यों कीकुल संख्याअभिप्रेत है;

झ)  इनविनियमों मेंप्रयुक्तपरंतुअपरिभाषित, परंतुअधिनियम, उसकेअधीन बनायेगये नियमों औरविनियमों मेंपरिभाषितशब्दों औरअभिव्यक्तियोंकेअर्थ वहीहोंगे जो उक्तअधिनियम,नियमों अथवाविनियमों मेंक्रमशः उनकेलिएनिर्धारितकिये गये हैं।

 

3.      उद्देश्य

इनविनियमों काउद्देश्यपुनर्बीमासलाहकारसमिति कीबैठकों काआयोजनप्रभावी ढंगसे करना है।

 

4.      पदावधि

1)    समितिके सदस्यों कीपदावधिसामान्यतःतीन वर्ष कीअवधि के लिएहो सकती है।परंतुप्राधिकरण काअध्यक्षआवश्यकता केआधार पर, कारणदर्ज करतेहुए, एक वर्षसे अनधिक अवधिके लिए पदावधिको बढ़ा सकताहै।

2)    पद सेमुक्तहोनेवाले सभी सदस्यपुनः नामांकनके लिए पात्रहोंगे।

 

5.      त्यागपत्रऔर आकस्मिकरिक्तियाँभरना

1)    कोई भीसदस्यप्राधिकरण केअध्यक्ष कोसंबोधित करतेहुए लिखित रूपमें सूचनादेकर समिति सेत्यागपत्र देसकता है तथाऐसात्यागपत्र उस तारीखसे प्रभावीहोगा जबप्राधिकरणद्वारा वहस्वीकृत कियाजाता है।

2)    समितिमें कोई भीआकस्मिकरिक्ति चाहेत्यागपत्र,मृत्यु अथवाअन्य कारण सेबनती हो,प्राधिकरणद्वारा नामांकनसे भरी जाएगीतथा इस प्रकारआकस्मिक रिक्तिभरने के लिएनामित कोई भीऐसा व्यक्तिउस सदस्य कीपदावधि कीसमाप्ति तक उसपद पर रहेगाजिसके स्थानपर उसकानामांकन कियागया हो।

 

6.      समितिकी बैठक केआयोजन के लिएप्रक्रिया

1)    समितिकी बैठक – समितिकी बैठक आवश्यकसमझे गये रूपमेंबारंबारता केसाथ, भारत मेंऐसे स्थानोंपर तथा ऐसेसमय पर आयोजितकी जा सकतीहैजैसा किअध्यक्षद्वारानिर्णय कियाजाएगा।

2)    बैठककी सूचना –अध्यक्षकी सलाह परसमिति की बैठककी सूचना कार्यसूचीके साथ सचिवद्वाराप्रत्येकसदस्य को बैठकके लिएनिर्धारिततारीख से कमसे कम सात दिनपहले भेजीजाएगी। सूचनाऔर कार्यसूची सदस्योंको वैयक्तिकतौर परप्राप्ति-स्वीकृतिलेकर वितरितकी जा सकतीहैं अथवापंजीकृत डाकसे अथवाकूरियर सेवासे प्रेषित कीजा सकती हैंअथवा किसीअन्यसुरक्षित औरविश्वसनीयआधुनिक संचारके माध्यम सेप्रेषित की जासकती हैं जो फिलहालप्रचलित किसीकानून द्वारामान्यताप्राप्तहो। बैठक कीकार्यसूचीमें शामिल नकी गई कोई मद बैठकके अध्यक्ष केअनुमोदन सेउठाई जा सकतीहै।

3)    बैठककी गणपूर्ति(कोरम) –बैठकके लिए तीनसदस्यों कीगणपूर्ति(कोरम) होगी।

बशर्तेकि जहाँकिसी भी समयसमिति की कुलसंख्या तीनअथवा तीन सेकम है (तथापिदो से कम नहीं),वहाँ बैठक केलिए दोसदस्यों कीगणपूर्ति(कोरम) होगी।

4)    बैठकका स्थगन – यदिकिसी बैठक केलिए नियत समयसे आधे घंटेके अंदरअपेक्षितगणपूर्ति(कोरम)उपस्थित नहीं हो,तो उपस्थितसदस्य उसी दिनऐसे समय तकअथवा ऐसे समयऔर तारीख तकबैठक स्थगितकरेगा/करेंगेजैसाकि उपस्थितसदस्य अथवासदस्यों, जैसीस्थिति हो,द्वारा निर्णयकिया जाएगा।

5)    अध्यक्ष– समिति कीप्रत्येकबैठक कीअध्यक्षताअध्यक्षद्वारा कीजाएगी। यदिअध्यक#2381;षउपस्थित नहींहो, तोउपस्थितसदस्य उस बैठकके लिएउपस्थित सदस्योंमें सेकार्यकारीअध्यक्ष कोचुनेंगे।

6)    बैठकमें निर्णय –समिति केद्वारानिर्णय लेनेके लिए अपेक्षितसभी विषयों परनिर्णयउपस्थितसदस्यों केबहुमत केद्वारा लियाजाएगा।

7)    कार्यवृत्त– अध्यक्षके द्वाराअनुमोदित रूपमें कार्यवृत्तसचिव केद्वाराकार्यवृत्तकी पुस्तिका(मिनट्स बुक)में प्रविष्टकिया जाएगा,जिसपरअध्यक्ष केद्वाराहस्ताक्षरकिये जाएँगे।प्रत्येकबैठक कीकार्यवाही काकार्यवृत्त सचिवद्वारा बैठकके अध्यक्ष केअनुमोदन से सदस्योंके बीचपरिचालितकिया जाएगा।

 

7.      सदस्योंको देय भत्ते

प्रत्येकसदस्यप्राधिकरण सेव्ययों की प्रतिपूर्ति,बैठक शुल्क औरप्रासंगिकव्ययों आदि केलिए समय-समयपर प्राधिकरणद्वारा इससंबंध मेंनिर्धारित कीगई शर्तों केअनुसार हकदारहोगा।

 

8.      निरसनऔर बचत

येविनियम बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण(पुनर्बीमासलाहकारसमिति)विनियम, 2001 कोनिरस्त करतेहैं।

 

9.      प्राधिकरणकी शक्ति

इनविनियमों केकिसी भी उपबंधको लागू करनेअथवा उसके अर्थनिर्णयमें उत्पन्नहोनेवालीशंकाओं और कठिनाइयोंको दूर करनेके लिएप्राधिकरण काअध्यक्षआवश्यक समझेगये रूप मेंउपयुक्त स्पष्टीकरणजारी कर सकताहै।

 

 

प्राधिकरणने आईआरडीए(पुनर्बीमासलाहकार समिति)विनियम, 2001 कापुनरीक्षण औरसमीक्षा करने कानिर्णय लियाहै तथा उसकेकुछ उपबंधोंका आशोधन करनेका प्रस्तावकिया है। इनविनियमों काएक्सपोज़र प्रारूपहितधारकों/जनसाधारणकीटिप्पणियोंकी अपेक्षाकरते हुए इसकेद्वाराप्रकाशितकिया जाता है।

 

अनुरोधहै किटिप्पणियाँ/सुझावसंलग्नप्रतिसूचना(फीडबैक) केफार्मेट में 24मई 2019 तकप्रस्तुतकिये जाएँ।

 

प्रतिसूचना(फीडबैक) केफार्मेट मेंटिप्पणियाँ/सुझावश्री एन. एम.बेहेरा (उपमहाप्रबंधक,पुनर्बीमा) कोउनके मेल आईडीnmbehera@irda.gov.inपरभेजे जाएँ तथाउनकी एक प्रतिreinsurance@irda.gov.inकोभेजी जाए।

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध-III

 

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