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Title: सभी को
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/आरएसबी/032/02/2019
Date: 05/02/2019
भारत में बीमा क्षेत्र में विनियामक सैंडबाक्स संबंधी समिति की रिपोर्ट

प्राधिकरणने आदेश सं.आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/विविध/151/09/2018दिनांक 18सितंबर 2018 केअनुसार भारतमें बीमा क्षेत्रमें विनियामकसैंडबाक्ससंबंधी एक समितिका गठन श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्यमहाप्रबंधक,आईआरडीएआई कीअध्यक्षतामें किया था।

 

`विनियामकसैंडबाक्सदृष्टिकोण का उपयोगफिन-टेकसमाधानों केसाथ प्रयोगकरने के लिएएक सुरक्षितऔर सहायकस्थाननिर्मित करनेके उद्देश्यहेतु किया जासकता है, तथा जहाँविफलताओँ केपरिणामों कोरोका जा सकताहै। विनियामकसैंडबाक्स काउद्देश्यबीमा क्षेत्रमेंनवोन्मेषण कोसुसाध्यबनाना, बीमाउत्पादों कोबीमितव्यक्ति केलिए अधिकवहनीय और संगतबनाना तथाबीमा व्यापनको बढ़ावादेना है।

 

इस संदर्भमें उक्तसमिति ने सभीबीमा, पुनर्बीमाकंपनियों औरभारत मेंस्थित विदेशीपुनर्बीमाशाखाओँ सेउपर्युक्तविषय पर सुझाव/ टिप्पणियाँआमंत्रित कीथीं।

 

प्राप्तटिप्पणियों,निविष्टियोंऔर सलाहों केआधार पर समितिने विनियामकसैंडबाक्स परअंतिमरिपोर्ट काप्रारूपबनाया है।

 

समिति कीमुख्यसिफारिशेंनिम्नलिखितहैं :

1) विनियामकसैंडबाक्स काउद्देश्य एकऐसे तरीके सेअधिकांशनवोन्मेषकंपनियों कीसंवृद्धि कोप्रोत्साहितकरना और उसकी गतिको बढ़ाना हैजो विनियामकअपेक्षाओं केसाथ व्यवहारकरने मेंलचीलेपन केसाथ और साथ हीपालिसीधारकसंरक्षण परध्यानकेन्द्रित करनेमें विशेष रूपसेइंश्योरटेकऔर समग्र रूप सेफिनटेकउपलब्धकराये।

2) प्राधिकरणकोदिशानिर्देशोंके प्रारूपमें परिकल्पितरूप मेंडिजिटलनवोन्मेषगतिविधियोंकी निगरानी औरपर्यवेक्षणकरने तथाआवेदकों को सहायताऔर परामर्शउपलब्ध करानेके लिए समर्पितकार्मिकों सेयुक्त एकस्थायी (कोर)सैंडबाक्ससमिति कानिर्माण करनाचाहिए। यहसमितिप्रयोगों कोआगे बढ़ानेमें सहायता प्रदानकरेगी तथाप्रयोगों केलिए अपेक्षित इकोसिस्टमउपलब्ध करानेकी अपेक्षाकरेगी।

3) विनियामकसैंडबाक्स केपास संरक्षणऔर जोखिमप्रबंध के लिएउपयुक्त नियंत्रणोंके साथआवेदकों केलिए परिभाषितप्रवेश औरपात्रता के मानदंड,सीमा कीशर्तें,प्रक्रिया काप्रवाह,सामयिकता औरसफलता के कारक/ निर्गमके मानदंडहोंगे।

4) इसके साथही, लागू नकरने कीकार्रवाई केआदेशों, छूटोंऔर शिथिल कीगईरिपोर्टिंगअपेक्षाओं केलिएप्रावधानोंसहितप्रक्रिया औरमानदंड, प्रयोगात्मकताकी एक व्यापकविविधता कोप्रोत्साहितकरने और उसेसमर्थ बनानेके लिए एकसहायक परिवेशउपलब्ध कराने हेतुलचीले होंगे।

5) समितिआवेदनप्राप्त करनेके लिए एकसहगण (कोहार्ट)आधारितदृष्टिकोण काप्रस्तावकरती है। आवेदकों मेंव्यक्ति कोछोड़कर पिछले3 वर्षों में 25लाख रुपये कीनिवल मालियत(नेट-वर्थ) सेयुक्त बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्तीअथवा कोई अन्यसंस्था शामिलहोगी।

6) आवेदक 5श्रेणियोंअर्थात् बीमाअपेक्षा अथवावितरण, बीमाउत्पाद,जोखिम-अंकन,पालिसी और दावासर्विसिंग औरकोई अन्य मेंसे किसी एकअथवा उससेअधिक मेंआवेदन कर सकताहै। आवेदक एकअथवा एक सेअधिकश्रेणियोंमें एकल तौरपर अथवासंयुक्त रूपसे आवेदन करसकता है,बशर्ते कि यदिश्रेणी बीमाउत्पाद अथवाजोखिम-अंकन सेसंबद्ध है, तोआवेदक को आवश्यकरूप से किसीबीमाकर्ता केसाथ भागीदार होनाचाहिए।

7) अनुमति 6महीने की अवधिके लिए प्रदानकी जाएगी जोअन्य 6 महीनेके लिए बढ़ाईजा सकती है।किसी भीस्थिति मेंप्रस्ताव को 12महीने से अधिकअवधि के लिएअनुमति नहींदी जाएगी।तथापि, यदि प्रस्ताव5,000 व्यक्तियोंको सम्मिलितकरता है अथवा 50लाख रुपये काप्रीमियम पूराकरता है अथवाप्राधिकरणद्वाराविनिर्दिष्टकियेजानेवालेकिसी अन्यमानदंड को पूराकरता है, तो यहमाना जाएगा किप्रस्ताव को पूराकिया गया है।

8) पालिसीधारकोंके डेटा कीगोपनीयता केसंबंध मेंकड़ीअपेक्षाओं काप्रस्तावकिया गया है।

 

उक्तरिपोर्टटिप्पणियोंके लिए संलग्नहै, जो संलग्नफार्मेट में 26फरवरी 2019 कोअथवा उससे पहलेअधोहस्ताक्षरकर्ताको randip@irda.gov.inपरभेजी जा सकतीहैं तथा उनकीएक प्रति श्रीआर. के. शर्माको rksharma@irda.gov.inपरभेजी जाए।

 

 

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