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Title: बीमा वेब संग्राहकों के द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण के कार्यकलापों और देय पारिश्रमिक संबंधी स्पष्टीकरण
Reference No.: IRDAI/INT/CIR/WBA/202/12/2018
Date: 14/12/2018
बीमा वेब संग्राहकों के द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण के कार्यकलापों और देय पारिश्रमिक संबंधी स्पष्टीकरण
सभी बीमाकर्ता और बीमा मध्यवर्ती
संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/डब्ल्यूबीए/202/12/2018 दिनांकः 14-12-2018
बीमा वेब संग्राहकों के द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण के कार्यकलापों और देय पारिश्रमिक संबंधी स्पष्टीकरण
परिपत्र
प्रति,
सभी बीमाकर्ता और बीमा मध्यवर्ती
विषयः बीमा वेब संग्राहकों के द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण के कार्यकलापों और देय पारिश्रमिक संबंधी स्पष्टीकरण
- बीमा वेब संग्राहक को देय पारिश्रमिक, प्रतिफल और बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) प्रभारों के संबंध में पूछताछ करते हुए बीमा कंपनियों से प्राधिकरण को पत्रादि प्राप्त हुए हैं।
- आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के विनियम 30 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका कथन निम्नानुसार हैः
- बीमा पालिसियों के रूप में परिवर्तित अग्रताओं के लिए बीमा वेब संग्राहक पारिश्रमिक और प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं।
- बीमा वेब संग्राहक उनके माध्यम से प्राप्त की गई पालिसियों के संबंध में “बीमा सेवाएँ” प्रदान करने के लिए बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कार्य कर सकते हैं।
- आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 5 और 6 मध्यवर्तियों को देय अधिकतम पारिश्रमिक का विवरण देते हैं।
- उक्त दोनों विनियमों के सुसंगत पाठ से यह स्पष्ट है कि बाह्यस्रोतीकरण कार्य बीमा पालिसी के विक्रय के बाद की जानेवाली “बीमा सेवाओं” के लिए है, न कि अपेक्षा (सॅलिसिटेशन) के प्रयोजन के लिए।
सभी बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त उपबंधों को ध्यान में रखें।
सदस्य (वितरण)