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प्रति, मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ता
संदर्भ सं.:आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/200/12/2018
दिनांक:11-12-2018
मोटर बीमा पालिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना (सीपीए) हेतु बीमा-रक्षा
प्राधिकरण ने शीर्षांकित विषय के संबंध में निम्नलिखित परिपत्र जारी किये थेः
- परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/158/09/2018 दिनांक 20 सितंबर 2018.
- परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/170/10/2018 दिनांक 9 अक्तूबर 2018
2.विभिन्न स्रोतों से प्रतिसूचना (फीडबैक) प्राप्त की गई है जिसमें यह बताया गया है कि कई मालिक-चालकों के पास पहले से ही चालू साधारण वैयक्तिक दुर्घटना बीमा-रक्षा है जिसे संज्ञान में लेना चाहिए। साथ ही, यह तथ्य कि मालिक-चालकों के पास अपने एक से अधिक वाहन हो सकते हैं जिसपर एक अधिक तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की आवश्यकता है ताकि मालिक-चालक को अपने स्वामित्व वाले विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग पालिसियाँ लेने की आवश्यकता न हो।
- प्रश्नों की एक विस्तृत जाँच करने के बाद आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना बीमारक्षा को खोल दिया जाए और मालिक-चालक के लिए एक स्टैंड-अलोन अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना बीमारक्षा (कवर) के निर्गम की अनुमति दी जाए। तथापि, यदि कोई पालिसीधारक आज विद्यमान रूप में केवल देयता पालिसी अथवा पैकेज पालिसी के भाग के रूप में सीपीए कवर के लिए विकल्प देना पसंद करता है, तो वह इस प्रकार करना जारी रख सकता है/ सकती है। यदि पालिसीधारक एक स्टैंड-अलोन सीपीए पालिसी का चयन करता है, तो केवल देयता अथवा पैकेज पालिसी के भाग के रूप में प्रदत्त सीपीए कवर हटाया जाएगा।
- स्टैंड-अलोन सीपीए कवर के संबंध में निम्नलिखित को निर्धारित किया जा रहा हैः
- 1 जनवरी 2019 से, मालिक-चालक के लिए स्टैंड-अलोन अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना कवर जारी किया जा सकता है। कार्यान्वयन की तारीख को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरिम उपाय के रूप में बीमाकर्ता प्रश्नगत जोखिम के लिए बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर, अपने साधारण कीमत-निर्धारण दर्शन के अनुसार उत्पाद का कीमत-निर्धारण करें। यदि प्राधिकरण यह पाता है कि उनका कीमत-निर्धारण दृष्टिकोण उनके साधारण कीमत-निर्धारण दर्शन/दृष्टिकोण से भिन्न है और बीमांकिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त निदेश जारी किया जा सकता है।
- प्राधिकरण के पास उत्पाद की फाइलिंग, उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देश दिनांक 18 फरवरी 2016 के अनुसार 15 जनवरी 2019 को अथवा उससे पहले की जाएगी तथा ऐसा न करने पर बीमाकर्ता को उस तारीख के बाद ऊपर 4(i) में अनुमत रूप में उत्पाद का विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उपर्युक्त 4(i) का अनुपालन तब तक किया जाए जब तक विधिवत् फाइल किये गये उत्पाद का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। अनुमोदन करने के बाद, उत्पाद का विक्रय उस पद्धति से किया जाएगा जिसके लिए उसका अनुमोदन किया जाता है।
- तदनुसार, 1 जनवरी 2019 से, एकत्रित (बंडल्ड) सीपीए कवर की समाप्ति होने पर उसका प्रतिस्थापन एक स्टैंड-अलोन सीपीए कवर के द्वारा किया जाए तथा वह साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी पंजीकृत बीमाकर्ता से लिया जाए।
- स्टैंड-अलोन सीपीए के अंतर्गत कवरेज एक ही पालिसी के अंतर्गत मालिक-चालक द्वारा स्वामित्व-प्राप्त सभी वाहनों के लिए लागू होगा। दूसरे शब्दों में स्टैंड-अलोन सीपीए पालिसी के अंतर्गत कवर जब भी मालिक-चालक अपने स्वामित्व वाला कोई भी वाहन चलाता है/चलाती है, तब विधिमान्य होगा।
- स्टैंड-अलोन सीपीए कवर की अवधि एक वर्ष होगी।
- स्टैंड-अलोन सीपीए के अंतर्गत कवरेज उस अवधि तक जारी रहेगा, जो पूर्व के भारतीय मोटर प्रशुल्क (टैरिफ) अर्थात् मृत्यु और स्थायी निर्योग्यता (डिजबिलिटी) (पूर्ण और आंशिक) के जीआर 36ए के अंतर्गत निर्धारित है।
- चूँकि एक साधारण वैयक्तिक दुर्घटना कवर में भी मोटर दुर्घटनाओँ के विरुद्ध कवर शामिल किया जाता है, अतः यदि मालिक-चालक के पास कम से कम 15 लाख रुपये की सीएसआई की मृत्यु और स्थायी निर्योग्यता (पूर्ण और आंशिक) के विरुद्थ एक 24 घंटे का वैयक्तिक दुर्घटना कवर पहले से है, तो एक अलग सीपीए कवर लेने की आवश्यकता नहीं है।
कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें और इसकी विषय-वस्तु को नोट करने की पुष्टि करें।
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
यज्ञप्रिया भरत
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)
प्रतिलिपि प्रेषितः महा सचिव, साधारण बीमा परिषद, मुंबई