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संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/सीएचएम/विविध/ओआरडी/194/11/2018 दिनांकः- 29.11.2018
`शीर्ष समिति’ का गठन
कार्यालय आदेश
विषयः `शीर्ष समिति’ का गठन
प्राधिकरण वर्तमान में भारतीय बीमा क्षेत्र में एक ही साथ निम्नलिखित का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में हैः
- भारतीय लेखांकन मानक (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सूचना मानकों के अनुरूप);
- जोखिम आधारित पूँजी; और
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा।
2. उपर्युक्त तीन गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक `शीर्ष समिति‘ इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित की जाती हैः
(i) अध्यक्ष, आईआरडीएआई – अध्यक्ष
(ii) सदस्य (बीमांकक), आईआरडीएआई - सदस्य
(iii)सदस्य, (जीवन), आईआरडीएआई - सदस्य
(iv)सदस्य, (गैर-जीवन), आईआरडीएआई - सदस्य
(v)सदस्य (एफएण्डआई), आईआरडीएआई - सदस्य
(vi)सदस्य (वितरण), आईआरडीएआई - सदस्य
(vii)अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान - सदस्य
(viii)अध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान - सदस्य
(xi) श्री ए. के. चौधुरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक – सदस्य
श्री जी. आर. सूर्यकुमार, महाप्रबंधक, आईआरडीएआई उक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
3. उक्त शीर्ष समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगेः
- उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित गतिविधियों को एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने में आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन देना;
ii) उपयुक्त समझे जानेवाले कोई भी संबंधित और प्रासंगिक विषय।
(डा. सुभाष सी. खुंटिआ)
अध्यक्ष
प्रति,
- समिति के सभी सदस्य
- आईटी विभाग को आदेश की प्रति आईआरडीएआई वेबसाइट और इंट्रानेट पर रखने के लिए।