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Title: मोटर निजी क्षति की उत्पाद संरचना की समीक्षा के लिए कार्य-दल (डब्ल्यूजी)
Reference No.: आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/190/11/2018  
Date: 16/11/2018
मोटर निजी क्षति की उत्पाद संरचना की समीक्षा के लिए कार्य-दल (डब्ल्यूजी)

संदर्भ सं.: आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/190/11/2018          दिनांकः 16-11-2018

विषयः मोटर निजी क्षति की उत्पाद संरचना की समीक्षा के लिए कार्य-दल (डब्ल्यूजी)

जबकि मोटर निजी क्षति खंड के कीमत-निर्धारण के संबंध में 2007 में प्रशुल्क (टैरिफ) से मुक्त किया गया था, शर्तों सहित मूल उत्पाद संरचना का नियंत्रण लगातार सामान्य विनियमों और पूर्व के भारत मोटर प्रशुल्क (आईएमटी) के विभिन्न अन्य उपबंधों द्वारा किया जा रहा है।  यह ध्यान में रखा जाए कि सामान्य बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 IV (एच) और (आई), अनुपालन की अपेक्षाओं के संबंध में विचार करते समय निर्धारित करते हैं कि पहले के प्रशुल्क के अंतर्गत उपलब्ध मानक रक्षाओं के दायरे को कम नहीं किया जाएगा तथा यह कि पहले के प्रशुल्क में दिये गये उत्पादों की शब्दावली/वाक्यरचना परिवर्तित नहीं की जाएगी और न ही सामान्य विनियमों (जीआर) में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

2. तथापि, बीमाकर्ताओं को उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों के अधीन पैकेज पालिसी में ऐड-आन फाइल करने की अनुमति दी गई है। बाजार में ऐसे ऐड-आनों की संख्या व्यवसाय के विकसित हो रहे स्वरूप एवं बीमारक्षाओं के विभिन्न प्रकारों की माँग के कारण बहुत बड़ी हो गई है।

3. आज, मोटर वाहनों से संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रगति एवं तेजी से परिवर्तित हो रही पर्यावरण की प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उत्पाद संरचना की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य-दल का गठन करता हैः

1. श्री पी. वेंकटरमणय्या, महाप्रबंधक एवं निदेशक (सेवानिवृत्त), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. अध्यक्ष

2. श्री बलवंत सिंह, महाप्रबंधक एवं निदेशक, ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

3. सुश्री गौरी वेंकटेशन, उप महाप्रबंधक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

4. श्री अमिताभ जैन, प्रधान, मोटर जोखिम-अंकन और दावे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

5. श्री जतिंदर सिंह, सहायक वाइस प्रेसिडेंट, मोटर जोखिम-अंकन, कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

6. श्री वी. देवनाथन, प्रधान, तकनीकी और परियोजनाएँ, साधारण बीमा परिषद, सदस्य

7. श्री एच. अनंतकृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक (विधि), आईआरडीएआई, सदस्य

8. सुश्री अनिता जे., महाप्रबंधक, गैर-जीवन विभाग, आईआरडीएआई, सदस्य

9. श्री सी. श्रीनिवास कुमार, उप महाप्रबंधक, बीमांकिक विभाग, आईआरडीएआई, सदस्य

10. श्री के. महीपाल रेड्डी, उप महाप्रबंधक, गैर-जीवन विभाग, आईआरडीएआई, संयोजक

5. उक्त कार्य-दल (डब्ल्यूजी) के लिए विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः

(i) कीमत-निर्धारण घटक को प्रशुल्क से मुक्त करने के प्रभाव सहित, विगत कुछ वर्षों में घटित विभिन्न गतिविधियों के आलोक में पूर्व के भारत मोटर प्रशुल्क (आईएमटी) के सामान्य विनियमों (जीआर) में प्रतिपादित मोटर बीमा के लिए ढाँचे की समीक्षा करना और एक संशोधित ढाँचा बनाना।

(ii) उत्पादों की अवधि, प्रौद्योगिकी के लिए योग्य उत्पादों आदि को शामिल करने के लिए उपयुक्त उत्पादों का विस्तार आदि जैसे पहलुओं सहित मोटर ओडी के अंतर्गत उत्पादों के वर्गीकरण एवं उत्पाद संरचना और अभिकल्प की समीक्षा।

(iii)विभिन्न वर्तमान उत्पादों की शब्दावली/वाक्यरचना की समीक्षा करना और साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ नई शब्दावली/वाक्यरचना विकसित करना।

  1. बाजार में विभिन्न ऐड-आनों की स्थिति का जायजा लेना, उन ऐड-आनों की पहचान करना जिन्हें समूचे उद्योग में मानकीकृत किया जा सकता है और नवोन्मेषण करने हेतु बीमाकर्ताओं के लिए जिन ऐड-आनों को छोड़ा जा सकता है उनकी पहचान करना।   
  2. मोटर बीमा ओडी उत्पादों और मोटर बीमा के वैयक्तिक दुर्घटना घटक से संबंधित कोई अन्य विषय।

6. उक्त कार्य-दल यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी सिफारिशों तक पहुँचने से पहले सभी संबंधित हितधारकों की सभी निविष्टियों की माँग की जाएगी तथा उनकी जाँच की जाएगी। उक्त कार्य-दल (डब्ल्यूजी) आवश्यकता के अनुसार अपनी बैठकें आयोजित करे तथा इस आदेश की तारीख से 16 सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

(यज्ञप्रिया भरत)

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)

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