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Title: एक्सपोज़र प्रारूप
Reference No.:
Date: 26/10/2018
आईआरडीएआई (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2018 और आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्प

पृष्ठभूमि

फरवरी 2013में अधिसूचितआईआरडीए(संबद्ध बीमाउत्पाद)विनियम, 2013 औरआईआरडीए(असंबद्ध बीमाउत्पाद)विनियम, 2013 की ओरध्यानआकर्षित कियाजाता है। 2013 सेग्राहकों कीआवश्यकताओँ,अपेक्षाओँ औरवरीयताओँद्वाराप्रेरितउत्पाद संरचनाओंकीप्रवृत्तियोंमें महत्वपूर्णपरिवर्तन हुएहैं। उद्योगभी वर्तमान उत्पादसंबंधीविनियमों केविभिन्नउपबंधों कीसमीक्षा करनेके लिए निवेदनकर रहा था ताकिबीमा उत्पादबाजार कीगतिशीलता केअनुरूप होसकें।

इसकेअलावा,उत्पादों केलाभों औरसंरचनाओं मेंनवोन्मेषणोंके साथसंयोजित, बाजारमें उत्पादरखने कीपद्धतियोंमें नवोन्मेषणमुख्य प्रेरकशक्ति हैजिससेवर्तमान उत्पादसंबंधीविनियमों कीसमीक्षा करनेकी आवश्यकताउत्पन्न हुई।

तदनुसार,प्राधिकरण नेउपर्युक्तविनियमों कीसमीक्षा करनेके लिए उत्पादविनियम – जीवनकी समीक्षासंबंधी समितिका गठन कियाथ्। उक्तसमिति द्वाराप्रस्तुत रिपोर्टप्राधिकरण कीवेबसाइट परअपलोड की गईऔर जनसाधारणकीटिप्पणियाँआमंत्रित कीगईं। इसकेअलावा, उक्तसमिति कीसिफारिशों औरउनपर प्राप्तप्रतिसूचना(फीडबैक) परविचार करने केलिए एककार्य-दल कागठन किया गया।

 

प्रस्ताव

वर्तमानविनियमों मेंप्रस्तावितकुछ मुख्यपरिवर्तननिम्नलिखितहैं :

क)  सभी आयुवर्गों के लिएन्यूनतममृत्यु लाभ नियमितप्रीमियमउत्पादों केलिए 7 गुना औरएकल प्रीमियमउत्पादों केलिए 1.25 गुना करदिया गया है।

ख)   असंबद्धपालिसियाँ 2वर्ष के बादगारंटीकृतअभ्यर्पणमूल्यप्राप्तकरेंगी।

ग)    असंबद्धउत्पादों केसंबंध मेंपुनःप्रवर्तन(रिवाइवल)अवधि वर्तमान2 वर्ष सेबढ़ाकर 5 वर्षकी गई है।

घ)    पेंशनउत्पादों केसंबंध में 60%तकसंराशीकरण(कम्युटेशन)के लिए विकल्पकी अनुमति दीगई है।

ङ)     संबद्धपेंशनउत्पादों केलिए आंशिकआहरण कीसुविधा कीअनुमति दी गईहै।

च)    वार्षिकियोंके संबंध मेंखुले बाजार केविकल्प कीअनुमति दी गईहै।

छ)   निपटानविकल्प कीअवधि 10 वर्षअथवा मूलपालिसी अवधि,जो भी कम हो, तकबढ़ाई गई है।

ज)   निपटानअवधि के दौरानअंतरणों(स्विचेस) कीअनुमति अब दीगई है। अस्थिरबाजार कीस्थिति मेंइससे यूनिटसहबद्ध पालिसियोंके ग्राहकोंको अपनीनिधियों काबेहतर प्रबंधकरने में मददमिलेगी।

झ)   बीमाकर्ताअब वैयक्तिकअवधि, सामूहिकअवधि तथा ऋणऔर सूक्ष्मबीमाउत्पादों काअभिकल्पन करसकते हैं जोपालिसीअवधियों का एकदायरा प्रदानकरते हैं।

ञ)    ग्राहककी आवश्यकताके आधार परउत्पादों का एकअधिक व्यापकदायरे कीअनुमति देनेके लिए सामूहिकउत्पादों कोनियंत्रितकरनेवाले उपबंधआशोधित कियेगये हैं।

ट)     संबद्धपरिवर्तीबीमाउत्पादों कीश्रेणी हटाईगई है क्योंकिसंबद्धउत्पादसंरचना अपेक्षाओंका समाधान एकबेहतर तरीकेसे करती है।असंबद्धपरिवर्तीबीमाउत्पादों सेसंबंधितउपबंध सरलबनाये गयेहैं।

ठ)    परिचालनात्मकपहलुओं सेसंबंधितउपबंध उत्पादविनियमों सेबाहर लिये गयेहैं ताकि उभरतीआवश्यकताओंको ध्यान मेंरखते हुएप्राधिकरणद्वारासमय-समय परअलग अनुदेशजारी किये जासकें।

ड)    `लाभसहित प्रबंधसमितिके लिएप्रावधानोंको संशोधितकिया गया है, जिससेउसकेकार्यचालन केसंबंध मेंअधिक विवरणशामिल किया जासके।स्वतंत्रबीमांकक के लिएपात्रतामानदंड भीलागू किया गयाहै।

 

2) आईआरडीएआई(संबद्ध बीमाउत्पाद)विनियमों का प्रारूपतथाआईआरडीएआई(असंबद्ध

बीमाउत्पाद)विनियमों काप्रारूप इसकेसाथ अनुबंध Iऔरअनुबंध IIके रूप मेंसंलग्न

हैं।

 

3) सभीहितधारकों सेअनुरोध है किवे हमारे स्तरपर आगे जाँचके लिएप्रस्तावितविनियमों के प्रारूपके संबंध मेंअपनीटिप्पणियाँऔर सुझावदें। टिप्पणियाँऔर सुझावअनुबंध III केरूप मेंसंलग्नफार्मेट(एमएस-वर्ड)में अधिक सेअधिक 15 नवंबर 2018तक श्री पंकजकुमार तिवारी,उपमहाप्रबंधक(बीमांकिक) कोई-मेल द्वारा pankajkdot tewari at irda dot gov dot in कोभेजें तथाउसकी एक प्रतिshyama at irda dot gov dot in कोप्रेषितकरें।

 

4) इसे सक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।

 

 

उपमहाप्रबंधक (बीमांकिक)

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    Exposure Draft on IRDAI (Linked Insurance Products) Regulations, 2018 and I.zip

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