1) कुछसाधारण औरस्वास्थ्यबीमाकंपनियों ने वैयक्तिकदुर्घटनापालिसियों औरलाभ आधारित स्वास्थ्यपालिसियों केसंबंध मेंएकमुश्त भुगतानोंके बजायकिस्तों मेंदावों का भुगतानकरने काप्रस्तावकिया है।किस्तों मेंदावा लाभों केनिपटान कीसंकल्पनालाभार्थियों / दावेदारोंकोपूर्व-निर्धारितकिस्तों की एकशृंखला मेंभुगतानप्राप्त करनेमें समर्थ बनायेगी।
2) उपर्युक्तसंकल्पना कीजाँच करने औररिपोर्टप्रस्तुतकरने के लिएनिम्नलिखितसदस्यों केसाथ एककार्य-दल गठितकिया गया हैः
i. श्रीसुरेश माथुर,कार्यपालकनिदेशक(स्वास्थ्य),आईआरडीएआई
ii. श्रीएंटोनी जाकोब,एमडी और सीईओ,म्यूनिख हेल्थइंश्योरेंसकंपनी लि.
iii. श्रीआर. एम. सिंह,महाप्रबंधक,न्यू इंडियाएश्योरेंसकंपनी लि.
iv. श्रीबीरेश गिरि,नियुक्तबीमांकक,ऐक्को जनरलइंश्योंरेंसकंपनी लि.
v. श्रीसमीर शाह,मुख्यवित्तीयअधिकारी, एचडीएफसीएरगो जनरलइंश्योरेंसकंपनी लि.
vi. श्रीआर. के. शर्मा,महाप्रबंधक(एफएण्डए),आईआरडीएआई,हैदराबाद।
vii. श्रीपंकज कुमारतिवाही, उपमहाप्रबंधक(बीमांकक),आईआरडीएआई,हैदराबाद।
viii. श्रीमोहम्मदअयाज़, सहायकमहाप्रबंधक(स्वास्थ्यविनियम),आईआरडीएआई,हैदराबाद।
श्रीसुरेश माथुर,कार्यपालकनिदेशक(स्वास्थ्य)उक्त कार्य-दलके अध्यक्षहोंगे।
श्रीमोहम्मदअयाज़सदस्य-संयोजकहोंगे।
3) उक्तकार्य-दल केलिएविचारार्थविषय निम्नलिखितहोंगेः-
i. साधारणऔर स्वास्थ्यबीमाकंपनियोंद्वारा वैयक्तिकदुर्घटना औरलाभ आधारितस्वास्थ्यबीमा दावों कानिपटानकिस्तों मेंकरने की अनुमतिदेने कीआवश्यकता।
ii. यदिआवश्यक समझाजाता है, तोपालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण करनेके लिएपरिचालनात्मकक्रियाविधियाँस्थापितकरना।
iii. उक्तसंकल्पना परविचार करने सेपहले स्थापितकरने के लिएआवश्यकलेखांकन,बीमांकिक औरनिवेशमानदंड।
4) उक्तकार्य-दल जबभी आवश्यक होतब बैठकेंआयोजित करेतथा इस आदेशकी तारीख सेआठ सप्ताह केअंदर अपनीसिफारिशों केसाथ रिपोर्टप्रस्तुतकरे। उक्तकार्य-दलआवश्यकता केअनुसार अन्यहितधारकों कोबैठक(बैठकों)में आमंत्रितकर सकता है।
सदस्य(गैर-जीवन)