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यहउपर्युक्तविषय पर परिपत्रसंदर्भआईआरडीएआई
1. हमारीजानकारी मेंआया है किबीमाकर्तादीर्घकालिकटीपी पालिसीके साथ नईकारों और नयेदुपहियावाहनों के लिएकेवलदीर्घकालिकअनिवार्यवैयक्तिकदुर्घटना(सीपीए)पालिसी प्रस्तावितकर रहे हैं।यह स्पष्टकिया जाता हैकि एक वर्ष केसीपीए कवरअथवादीर्घकालिक सीपीएकवर के लिएविकल्प देनामालिक-चालक कीपसंद परआधारित है तथाबीमाकर्ताओंको चाहिए किवेमालिक-चालकोंकोदीर्घकालिकपैकेज पालिसीअथवादीर्घकालिकसीपीए कवर केलिए विवश न करें। अतः सभीबीमाकर्ताओँको इसके द्वारायह सुनिश्चितकरने का निदेशदिया जाता हैकि वे आवश्यकरूप से किसीभी मालिक-चालकको एक वर्ष केसीपीए कवर काविकल्पप्रस्तावितकरें।
2. पूर्वके भारत मोटरप्रशुल्क(आईएमटी) केजीआर 36 (ए) मेंपंजीकृतमालिक के लिएअनिवार्य कवरकी व्यवस्थाकेवल वहीं कीगई है जहाँउसके पासविधिमान्यड्राइविंगलाइसेंस हो।अतः अनिवार्यवैयक्तिकदुर्घटना कवरवहाँ लागूनहीं है जहाँवाहन का मालिककोई कंपनी, साझेदारीफर्म अथवा इसीप्रकार कानिगमित निकायहो अथवामालिक-चालकविधिमान्यड्राइविंगलाइसेंसधारित नहींकरता हो।
कृपयाप्राप्ति-सूचनादें और पुष्टिकरें कि आपउपर्युक्त का अनुपालनकर रहे हैं।
(यज्ञप्रियाभरत)
मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन)