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Title: कार्यालय आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनएसपी/ओआरडी/एमआईएन_इन्फो_आरईजी/165/10
Date: 09/10/2018
आईआरडीएआई (निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए न्यूनतम सूचना) विनियम, 2018 के प्रा

1. बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 33(7) के अधीनजारी कियेजानेवालेआईआरडीएआई(निरीक्षणअथवा अन्वेषणके लिएन्यूनतमसूचना)विनियम, 2018 केप्रारूप कीसमीक्षा करनेके लिएप्राधिकरणइसके द्वारानिम्नलिखितसदस्यों केसाथ एक समितिका गठन करताहैः

 

1

श्री नीलेश साठे

सदस्य (जीवन), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष

2

श्री डी. एन. जोशी

कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम

सदस्य

3

श्री प्रणय रानीवाला

अनुपालन अधिकारी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

4

श्री मुरलीकृष्ण चेरुवु

अनुपालन अधिकारी, कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

सदस्य

5

सुश्री जयश्री नायर

अनुपालन अधिकारी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

6

श्री लोकनाथ कर

अनुपालन अधिकारी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

7

श्री संग्रामजीत षड़ंगी

सीएफओ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

8

श्री जोस चतुपरंबी जान

नियुक्त बीमांकक, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

9

श्री गौरव मल्होत्रा

नियुक्त बीमांकक, बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

10

सुश्री दीप्ति रुस्तगी

अनुपालन अधिकारी, अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सदस्य

11

श्री दीपक गोडबोले

महाप्रबंधक – भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

सदस्य

12

श्री नीलेश मेजारी

सीएफओ, म्यूनिख आरई – भारत शाखा (एफआरबी)

सदस्य

13

श्री जयदीप देवरे

एमडी – महिन्द्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

सदस्य

14

श्री सखाराम ए कोडे

प्रधान अधिकारी, ऐक्सिस बैंक (कारपोरेट एजेंट)

सदस्य

15

श्री के. गणेश

सीएओ, मेडी असिस्ट टीपीए प्राइवेट लिमिटेड

सदस्य

16

श्री समीर गुप्ते

प्रधान अधिकारी, एनएसडीएल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड (बीमा रिपोजिटरी)

सदस्य

17

श्री चेतन कुमार जैन

प्रधान अधिकारी, सिलेक्ट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्राइवेट लिमिटेड

सदस्य

18

सुश्री जे. मीनाकुमारी

मुख्य महाप्रबंधक (निरीक्षण), आईआरडीएआई

सदस्य- संयोजक

 

2. समितिके विचारार्थविषयनिम्नानुसारहोंगेः

क)  बीमाअधिनियम, 1938,बीमा नियम, 1939 केनियम 39 और उक्तसंस्थाओं केलिए लागू अन्यकानूनी उपबंधोंकी अपेक्षाओंपर विचार करतेहुए बीमा अधिनियम,1938 की धारा 33(7) केअधीन विनियमके प्रारूप कीसमीक्षा करना;

ख)  एक्सपोज़रप्रारूपदिनांक 11जनवरी 2018 केप्रत्युत्तरमें विभिन्नहितधारकों सेप्राप्त टिप्पणियोंपर विचार करना;

ग)   बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 33(7), बीमानियम, 1939 के नियम39; और उक्तसंस्थाओं केलिए लागू अन्यकानूनी उपबंधोंकी अपेक्षाओंपर विचार करतेहुए उक्त विनियमके प्रारूपमें आवश्यकपरिवर्तन/संशोधनसुझाना;तथा

घ)   समितिका गठनकरनेवालेआदेश की तारीखसे 2 महीने कीअवधि के अंदरउक्त विनियमोंके प्रारूपमें करने केलिए सुझायेगये परिवर्तन/संशोधनप्रस्तुतकरना।

 

अध्यक्ष

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    Constitution of Committee for Review of Draft IRDAI (Minimum Information fo.pdf

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