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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/158/09/2018
Date: 20/09/2018
मोटर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना

1.      भारतमोटर प्रशुल्क(`आईएमटी~), 2002 का सामान्य विनियम(`जीआर~)-36 मोटरबीमा व्यवसाय करनेवालीसाधारण बीमा कंपनियोंके लिए यह अधिदेशात्मक(मैंडेटरी)बनाता है किवे दोनों केवलदेयता और पैकेजपॉलिसियों के अंतर्गतमालिक-चालकके लिए अनिवार्यवैयक्तिक दुर्घटना(सीपीए) कवरप्रदान करें। एक`प्रभावी~ ड्राइविंग लाइसेंसधारण करनेवालेबीमित वाहन केमालिक को इस धाराके प्रयोजनों केलिए मालिक-चालक कहा जाताहै। मालिक-चालक को यह कवरआरोहण करते समय/ उतरते समय अथवाएक सह-चालकके रूप में बीमितवाहन में यात्राकरने सहित उक्तवाहन का चालन करतेसमय उपलब्ध करायाजाता है।

2.     वर्तमानमें मोटरीकृत दुपहियावाहनों और निजीकारों / वाणिज्यिकवाहनों के लिएइस धारा के अंतर्गतबीमित पूँजीगतराशि (सीएसआई)क्रमशः 1,00,000/- रुपये और 2,00,000/-रुपये है। तथापि,कुछ साधारणबीमाकर्ता बीमाकृतव्यक्ति द्वाराप्रयुक्त विकल्पपर अतिरिक्त प्रीमियमका भुगतान करनेपर निर्धारित सीएसआईसे अधिक उच्चतरसीएसआई से युक्तपैकेज पॉलिसियोंके अंतर्गत वर्धित(ऐड-ऑन)कवर प्रदन कररहे हैं। साधारणबीमा उद्योग नेभी अपनी परिषदके माध्यम से जुलाई2017 में मालिक-चालक के लिए सीपीएकवर के अंतर्गतउच्चतर सीएसआईके लिए वृद्धिका मामला आईआरडीएआईके विचारार्थ उठायाहै।

3.     इस बीच,न्यायव्यवस्थाके मद्रास स्थितमाननीय उच्च न्यायालयने 2017 की दीवानीविविध अपील सं.1428 (युनाइटेडइंडिया इंश्योरेंसकंपनी लि. बनामआर. रेखा औरअन्य) के मामलेमें दिनांक 26 अक्तूबर 2017 के अपने निर्णयमें आईआरडीएआईको निर्देश जारीकिये हैं जो निम्नानुसारहैं।

"अनिवार्यवैयक्तिक दुर्घटनाकवर वर्तमान1,00,000/- रुपये से बढ़ाकरकम से कम 15,00,000/- रुपये कर देंताकि 15,00,000/- रुपयेकी राशि सड़क दुर्घटनाओंके शिकार व्यक्तियोंको कुछ अतिरिक्तमदद और राहत पहुँचाएगी,जो वाहन के मालिकहैं, जो आकस्मिकतौर पर शारीरिकरूप से क्षतिग्रस्तहोते हैं अथवामृत्यु प्राप्तकरते हैं। इसकेअतिरिक्त, बीमाकृत व्यक्ति/ वाहन के स्वामीको 15,00,000/- रुपयेसे अधिक संवर्धितक्षतिपूर्ति पानेके लिए उच्चतरप्रीमियम राशिका भुगतान करनेके लिए विकल्पदिया जा सकता है,यदि वाहन कास्वामी शारीरिकक्षति अथवा मृत्युके रूप में परिणतहोनेवाली किसीअप्रिय मोटर दुर्घटनाके होने की स्थितिमें इस प्रकारसंवर्धित क्षतिपूर्तिप्राप्त करना चाहताहै।"

 

4.      न्यायव्यवस्थाके मद्रास स्थितमाननीय उच्च न्यायालयके उपर्युक्त निर्देशोंके अनुसार प्राधिकरणने आईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14(2)(i) द्वाराप्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए तथा हितधारकोंसे परामर्श करनेके बाद, इसकेद्वारा मालिक-चालक के लिए अनिवार्यवैयक्तिक दुर्घटनाकवर संबंधी भारतीयमोटर प्रशुल्क,2002 संबंधी सामान्यविनियम (जीआर)-36में निम्नलिखितआशोधन करता है।

(i)                मोटरबीमा व्यवसाय करनेवालेसभी साधारण बीमाकर्तासभी श्रेणियोंके वाहनों के लिएपैकेज पॉलिसियोंएवं जहाँ भी लागूहो वहाँ संबद्धकवरों की धाराIII के अधीन केवलदेयता के अंतर्गतमालिक-चालकके लिए सीपीए कवरप्रदान करेंगे।

(ii)              वार्षिकपॉलिसी के लिए750/- रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियमदर पर सभी श्रेणियोंके वाहनों के लिएपैकेज पॉलिसियोंएवं जहाँ भी लागूहो वहाँ संबद्धकवरों की धाराIII के अधीन केवलदेयता के अंतर्गतमालिक-चालकके लिए सीपीए कवरके अंतर्गत15,00,000/- रुपये कीएक न्यूनतम बीमितपूँजीगत राशि(सीएसआई) प्रदान की जाएगी। यह दरअगली सूचना तकविधिमान्य होगी।

(iii)            बीमाकृतव्यक्ति के विकल्पपर अतिरिक्त प्रीमियमका भुगतान करनेपर पैकेज पॉलिसियों/ संबद्ध कवरोंकी धारा III केअधीन केवल देयताके अंतर्गत वैकल्पिककवरों के माध्यमसे 15,00,000/- रुपयेसे अधिक उच्चतरसीएसआई प्रदानकी जा सकती है।

(iv)            उपर्युक्तपरिवर्तनों कोध्यान में रखतेहुए, 15,00,000/- रुपयेकी सीएसआई तक पैकेजपॉलिसियों और संबद्धकवरों की धाराIII के अधीन मालिक-चालक के लिए संवर्धितसीपीए कवर प्रदानकरनेवाले वर्तमानवर्धित (एड-ऑन) कवर वापसलिये जाते हैं।तथापि, 15,00,000/- रुपयेसे अधिक सीएसआईप्रदान करने केइच्छुक बीमाकर्ताकेवल देयता, पैकेज पॉलिसियोंऔर संबद्ध कवरोंके अंतर्गत ऐडऑन कवर संशोधित/ फाइल कर सकतेहैं। यह सुझावदिया जाता है किइस प्रकार के ऐडऑन कवर में उच्चतरसीएसआई 1,00,000/- रुपयेअथवा 5,00,000/- रुपयेके गुणजों मेंहो सकती है।

(v)              जहाँतक दीर्घकालिकमोटर पॉलिसियोंके अंतर्गत सीपीएकवर के लिए देयप्रीमियम का संबंधहै, बीमाकर्ताकीमत-निर्धारणके लिए अपने वर्तमानदृष्टिकोण के अनुरूपउनकी कीमत निर्धारितकर सकते हैं। यदिप्राधिकरण यह पाताहै कि उक्त कीमत-निर्धारण कादृष्टिकोण उनकेसामान्य कीमत-निर्धारण दर्शन/ दृष्टिकोणसे भिन्न है तथाबीमांकिक सिद्धांतोंके अनुरूप नहींहै, तो प्राधिकरणद्वारा उपयुक्तनिर्देश जारी कियाजा सकता है। बीमाकर्तायह सुनिश्चित करतेहुए भी कि इनकेलिए फाइलिंग फाइलएण्ड यूज़ दिशानिर्देशोंके अधीन 25 अक्तूबर2018 को अथवा उससेपहले की जाए, इस परिपत्र कीप्राप्ति की तारीखसे प्रभावी तौरपर इस प्रकार केकवर जारी करनाप्रारंभ कर सकतेहैं।

(vi)            मोटरअन्य पक्ष बीमाके लिए प्रयोज्यसभी अन्य वर्तमानउपबंधों का लागूहोना जारी रहेगा।

 

यहपरिपत्र तत्कालप्रभाव से प्रभावीहोगा। कृपया इसपरिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें औरइसकी विषय-वस्तु का ध्यानरखने की पुष्टिकरें।

 

यहसक्षम प्राधिकारीके अनुमोदन सेजारी किया गयाहै।

 

(यज्ञप्रियाभरत)

मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन)

 

प्रतिलिपिःमहासचिव, साधारण बीमापरिषद, मुंबई

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