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Title: प्रतिः आईआरडीएआई द्वारा निरीक्षण के लिए उत्तरदायी सभी बीमाकर्ता, मध्यवर्ती और अन्य संस्थाएँ
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनएसपी/सीआईआर/ओएनएस/157/09/2018
Date: 20/09/2018
आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) के अधीन प्राधिकरण द्वारा संचालित प्

 

1. आईआरडीएआईआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14 (2) (एच) केउपबंधों के अधीनबीमा व्यवसाय सेसंबद्ध बीमाकर्ताओं,मध्यवर्तियों,बीमामध्यवर्तियोंऔर अन्य संस्थाओंका प्रत्यक्ष(ऑनसाइट)निरीक्षणसामान्यतः निरीक्षणकी नोटिस से तीनसप्ताह का समयदेते हुए संचालितकरता है।

2.  निरीक्षणके लिए नोटिस केसाथ, निरीक्षणकी जानेवाली संस्थाओंसे एक ई-मेलऔर एक भौतिक पत्रके द्वारा अनुरोधकिया जाता है किवे एक विशिष्टतारीख तक निरीक्षण-पूर्वडेटा उपलब्ध कराएँ। निरीक्षणसे पहले की आवश्यकताओंकी प्रस्तुति केसंबंध में कुछमामलों में यहदेखा गया है किनिरीक्षण-पूर्वडेटा उपलब्ध करानेमें अनुचित विलंबहो रहा है।

3.  प्रत्यक्ष(ऑनसाइट)निरीक्षणप्रारंभ होने पर,पहलेसे प्रस्तुत डेटाके परीक्षण केआधार पर निरीक्षणदल आगे और डेटाके लिए अनुरोधकरते हैं, ताकिवे निरीक्षण कियेजा रहे क्षेत्रके संबंध में अंतिमनिष्कर्ष पर पहुँचसकें। डेटा केलिए ऐसे अनुरोधसामान्यतः संस्थाको ई-मेलसूचना के माध्यमसे एक समय-सीमाविनिर्दिष्ट करतेहुए किये जा रहेहैं, जिसकेअंदर निरीक्षितसंस्था को उत्तरदेना चाहिए। इससंबंध में यह देखागया है कि कुछ मामलोंमें डेटा विनिर्दिष्टसमय-सीमाओंके अंदर प्रस्तुतनहीं किया जा रहाहै, अनुरोधकिये गये डेटाके संबंध में यहप्रत्याशित हैकि वह संस्था केपरिसर के अंदरही होगा, जैसेलेखा-परीक्षारिपोर्टें,फार्म26एएस, विभिन्नसंस्थाओं को भुगतान,किरायाकरार, बाह्यस्रोतीकरण(आउटसोर्सिंग)व्यवस्थाओके संबंध में उचितसावधानी और लागतलाभ विश्लेषण,आदि।

4.  इससंदर्भ में,सभीसंस्थाओं की सूचनामें यह लाया जाताहै कि विनिर्दिष्टसमय-सीमाओंके बाद डेटा कीप्रस्तुति अथवाअपेक्षित डेटाप्रस्तुत नहींकरने से प्राधिकरणद्वारा संचालितऑनसाइट निरीक्षणोंका उद्देश्य हीविफल हो जाता हैतथा यह चिंता केलिए एक गंभीर कारणहै। इस संबंध मेंयह सूचित कियाजाता है कि प्रत्येकनिरीक्षित संस्थाः

क.  निरीक्षणसे पहले अपेक्षितसमस्त आवश्यक डेटाऑनसाइट निरीक्षणके लिए सूचना-पत्रमें विनिर्दिष्टसमय-सीमाके अंदर प्रस्तुतकरेगी।

ख.  ऑनसाइट निरीक्षणोंके दौरान ऑनसाइटनिरीक्षण दल केद्वारा माँगा गयाडेटा उक्त टीमके द्वारा विनिर्दिष्टसमय-सीमाओंके अंदर प्रस्तुतकरेगी।

ग.   यह सुनिश्चितकरने के लिए ध्यानरखेगी कि डेटासही है और हर तरहसे पूर्ण है तथाव्यवसाय की सहीस्थिति को प्रतिबिंबितकरता है।

घ.   सभी प्रस्तुतियाँसंभव सीमा तक ई-मेलके माध्यम से कीजाएँगी।

5.  कोईभी डेटा यदि उपर्युक्तपैरा 4 केअनुसार प्रस्तुतनहीं किया जाता,तोइसे आईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14 (2) (एच) केअधीन ऑनसाइट निरीक्षणकरने के प्रयोजनके लिए प्रस्तुतिनहीं किये जानेके रूप में मानाजाएगा।

(नीलेशसाठे)

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