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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/154/09/2018
Date: 19/09/2018
फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अधीन मोटर दीर्घावधि अन्य पक्षकार बीमा , दीर

भारतीय बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण("प्राधिकरण")नेपरिपत्र संदर्भःआईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/137/08/2018दिनांक28 अगस्त2018 के अनुसारसाधारण बीमाकर्ताओंद्वारा फाइल कियेगये आशय-पत्रके आधार पर मोटरहेतु विलक्षण पहचानसंख्या(यूआईएन)निर्दिष्टकी है जिससे वे1 सितंबर2018 से प्रभावीरूप में ये कवरप्रस्तावित करसकें। उपर्युक्तपरिपत्र के पैरा5(ii) और(iv) के अनुसारबीमाकर्ताओं सेअपेक्षित था किवे ऐसे सभी उत्पादों/ वर्धित लाभों(ऐड-ऑन्स)कोफाइल एण्ड यूज़दिशानिर्देशोंके अंतर्गत15 सितंबर2018 से पहले फाइलकरें।

 

प्राधिकरणको साधारण बीमाकर्ताओंसे बीएपी में इलेक्ट्रॉनिकफाइलिंग में अनुभवकी गई तकनीकी समस्याओंसहित, विभिन्नकारण बताते हुएउपर्युक्त उत्पाद/ वर्धित लाभ(ऐड-ऑन्स)फाइलकरने के लिए समयको बढ़ाने का अनुरोधकरते हुए अभ्यावेदनप्राप्त हुए हैं।

 

बीमाकर्ताओंद्वारा व्यक्तकिये गये इन सरोकारोंको ध्यान में रखतेहुए, प्राधिकरणआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14(2) के अनुसारइसके द्वारा फाइलिंगकी अंतिम तारीख15 अक्तूबर2018 तक बढ़ाताहै।

 

दिनांक28 अगस्त2018 के परिपत्रकी सभी अन्य शर्तेंप्रभावी रहेंगी।

 

(पी.जे.जोसेफ)

सदस्य(गैर-जीवन)

 

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