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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/विविध/151/09/2018
Date: 19/09/2018
भारत में बीमा क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स संबंधी समिति

1.      हालके समय में नयेविचारों से युक्तबीमा कंपनियाँऔर बीमा मध्यवर्तीअपने उत्पादोंऔर सेवाओं मेंप्रौद्योगिकीगतनवोन्मेषण प्रयोगमें ला रहे हैं।ग्राहकों के लिएमूल्य का संवर्धनकरने, कार्यकुशलताको बढ़ाने,बेहतरढंग से जोखिमोंका प्रबंध करने,नयेअवसर उत्पन्न करनेऔर जनसाधारण केजीवन में सुधारलाने के लिए वित्तीयपारिस्थितिक तंत्रमें नई तकनीकोंका विकास करनेऔर उनको लागू करनेके लिए प्राधिकरणकंपनियों को प्रोत्साहितकरता है।

 

तेजीसे विकसित हो रहीवित्तीय प्रौद्योगिकी("फिन-टेक")केपरिदृश्य की पृष्ठभूमिमें जहाँ फिन-टेकसमाधान अधिक सामान्यऔर परिष्कृत बनरहे हैं,एकअनुक्रियाशीलऔर अग्रदर्शी विनियामकदृष्टिकोण,विकासऔर उन्नति करनेके लिए आशाजनकफिन-टेकनवोन्मेषणों कीक्षमता में औरवृद्धि करेगा।

 

एक"विनियामकसैंडबॉक्स दृष्टिकोण"काउपयोग फिन-टेकसमाधानों का प्रयोगकरने के लिए एकसुरक्षित और सहायकस्थान बनाने केलिए किया जा सकताहै, जहाँविफलता के परिणामनियंत्रित कियेजा सकते हैं।

 

2.      इससंदर्भ में,भारतमें बीमा क्षेत्रमें विनियामक सैंडबॉक्ससंबंधी एक समितिनिम्नानुसार गठितकी जाती हैः

i.                   श्री रणदीपसिंह जगपाल,मुख्यमहाप्रबंधक,आईआरडीएआई,अध्यक्ष;

ii.                 श्रीमतीयज्ञप्रिया भरत,मुख्यमहाप्रबंधक,आईआरडीएआई,उपाध्यक्ष;

iii.               श्री वी.जयंतकुमार, मुख्यमहाप्रबंधक,आईआरडीएआई,सदस्य;

iv.               श्री टी.एस.नाईक,महाप्रबंधक,आईआरडीएआई,सदस्य;

v.                 श्री श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती,महाप्रबंधक,आईआरडीएआई,सदस्य;

vi.               श्री डी.वी.एस.रमेश,महाप्रबंधक,आईआरडीएआई,सदस्य;

vii.             श्री मयंकबठवाल, मुख्यकार्यकारी अधिकारी(सीईओ),आदित्यबिड़ला हेल्थ इंश्योरेंसकंपनी लि.;सदस्य;

viii.           श्री सुव्रतमोहन्ती,सीओओ,एचडीएफसीस्टैंडर्ड लाइफइंश्योरेंस कंपनीलि.; सदस्य;

ix.                श्री चिरागभोजानी,वीपीबिजनेस इंटेलिजेंस,आईसीआईसीआईलोम्बार्ड जनरलइंश्योरेंस कंपनीलि.; सदस्य;

x.                  विश्व बैंकसे एक प्रतिनिधि;सदस्य

 

श्रीआर. के.शर्मा,महाप्रबंधकउक्त समिति केसदस्य एवं संयोजकके रूप में कार्यकरेंगे। इसके अतिरिक्त,समितिविशिष्ट बैठकोंके लिए आवश्यकताके आधार पर बीमाकंपनियों के कुछऔर मुख्य कार्यकारीअधिकारियों(सीईओ)कोसहयोजित कर सकतीहै।

 

3.      समितिके विचारार्थ विषयनिम्नानुसार होंगेः

·        मुख्य विनियामकविषय जो समूचीबीमा मूल्य शृंखलामें फिन-टेकप्रस्तुत करतीहै;

·        फिन-टेकसे संबंधित विनियामकगतिविधियों काअध्ययन करना

·        उक्त विषयके संबंध में अन्यवित्तीय क्षेत्रोंमें अनुसरण कीजा रही प्रथाओंका अध्ययन करना,जैसेबैंकिंग,पूँजीबाजार;

·        उक्त विषयके संबंध में अन्यअंतरराष्ट्रीयअधिकार-क्षेत्रोंमें, अधिकविशेष रूप से सिंगापुर,यूकेऔर हांगकांग मेंअनुसरण की जा रहीप्रथाओं का अध्ययनकरना;

·        उद्योगके सहभागियों सेप्रतिसूचना(फीडबैक)प्राप्तकरना और भारत मेंबीमा उद्योग कीअपेक्षाओं को समझना;

·        विनियामकअंतरालों की पहचानकरना;

·        बीमा क्षेत्रमें विनियामक सैंडबॉक्सपर परामर्श-पत्रका प्रारूप बनाना;एवं

·        उपर्युक्तके संबंध में कोईअन्य सहायक औरप्रासंगिक विषय।

 

4.      उक्तसमिति अपेक्षितपरामर्श-पत्रतैयार करेगी तथाअपनी रिपोर्ट इसआदेश की तारीखसे दो महीने कीअवधि के अंदर प्रस्तुतकरेगी।

 

डॉ.एस. सी.खुंटिया

अध्यक्ष

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