साधारण और स्वास्थ्यबीमाकर्ताओं कोसूचित किया जाताहै कि वे केरल राज्यऔर कर्नाटक राज्यके बाढ-प्रभावितजिलों में 30 सितंबर 2018 तक नवीकरण अपेक्षितसभी स्वास्थ्यबीमा पॉलिसियोंके संबंध में60 दिन की छूट(ग्रेस) अवधिप्रदान करें। उक्तछूट अवधि को बढ़ातेसमय, बीमाकर्ताऐसी बढ़ाई गई अवधिके लिए स्वास्थ्यबीमा में मानकीकरणसंबंधी दिशानिर्देशोंके अध्याय I के खंड (15) (संदर्भःआईआरडीएआई/एचएलटी/ आरईजी/सीआईआर/146/07/2016 दिनांक 29.07.2016) का पालन करेंगेताकि उसमें विनिर्दिष्टरूप में लाभोंकी निरंतरता कासंरक्षण किया जासके। जहाँ उक्तपॉलिसियों का नवीकरणउक्त बढ़ाई गईछूट अवधि के दौरानअपेक्षित है,वहाँ बीमाकर्ताओंको यह सुनिश्चितकरने के लिए सूचितकिया जाता है किआईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा)विनियम, 2016 के विनियम 2(i)(ङ) काअनुपालन किया जाए।इसके अतिरिक्त,अगस्त 2018 की अवधि के दौरानस्वास्थ्य बीमापॉलिसियों के निर्गमके लिए संगृहीतजमाराशियों /प्रीमियमोंके संबंध में,जहाँ आईआरडीएआई(पॉलिसीधारकोंके हितों का संरक्षण)विनियम, 2017 के विनियम8(6) में यथानिर्धारितरूप में निर्धारितसमय के अंदर पॉलिसियोंके रूप में परिवर्तननहीं किया जा सका,वहाँ बीमाकर्ताओंको 30 सितंबर2018 तक ऐसी जमाराशियोंको पॉलिसियों केरूप में परिवर्तितकरने के लिए अनुमतिदी जाती है। जहाँसंगृहीत प्रीमियमको पॉलिसियों केरूप में 30 सितंबर2018 तक परिवर्तितनहीं किया जाता,वहाँ ऐसे प्रीमियमआईआरडीएआई (पॉलिसीधारकोंके हितों का संरक्षण)विनियम, 2017 के विनियम8(7) का विधिवत्अनुपालन करते हुएलौटाये जाएँगे।
डी. वी. एस. रमेश
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)