परिपत्र
सभी बीमाकंपनियों के
अध्यक्ष/ मुख्यकार्यकारी अधिकारी(सीईओ)
बीमा कंपनीके बोर्ड में सामान्य/ नामितनिदेशक(निदेशकों)की नियुक्ति
अ.बीमाअधिनियम,1938 की धारा 48एके अंतर्गत अपनीकंपनी के बोर्डमें बीमा एजेंटअथवा मध्यवर्तीअथवा बीमा मध्यवर्तीका प्रतिनिधित्वकरनेवाले सामान्य/नामित निदेशक(निदेशकों)कीनई नियुक्ति और/यानियुक्ति को जारीरखने के लिए अनुमोदनकी अपेक्षा करतेहुए बीमा कंपनियोंसे प्राधिकरण कोअनुरोध प्राप्तहो रहे हैं।
आ.बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि प्राधिकरणसे अनुमति माँगतेसमय वे निम्नलिखितको सुनिश्चित करें:-
क. बीमाकंपनी में निदेशकका पद धारित करतेसमय बीमा एजेंट,मध्यवर्तीअथवा बीमा मध्यवर्तीके लिए अथवा उसकीओर से बीमा व्यवसायकी अपेक्षा करनेके लिए उत्तरदायीमुख्य बीमा कार्यकारी/विनिर्दिष्टव्यक्ति अथवा किसीअन्य अधिकारी कीक्षमता में प्रस्तावितनिदेशक कार्य नहींकरेगा।
ख. ऐसीनियुक्ति के परिणामस्वरूपपॉलिसीधारकोंके हितों के विरुद्धकोई हित-संघर्षअथवा प्रतिकूलप्रभाव नहीं होगा।
ग. प्राधिकरणके पूर्व-अनुमोदनके बिना गैर-कार्यकारीनिदेशकों को कोईपारिश्रमिक देयनहीं होगा। तथापि,लागूमानदंडों के अनुसारबैठक शुल्क(सिटिंग फी)काभुगतान करने केलिए बीमाकर्ताओंको अनुमति है।
घ. कॉरपोरेटअभिशासन संबंधीदिशानिर्देशों,आईआरडीएआई(बीमा कंपनियोंका वित्तीय विवरणऔर लेखा-परीक्षककी रिपोर्ट तैयारकरना) विनियम,2002 और किसी अन्यलागू विधि के अंतर्गतनिर्धारित रूपमें प्रकटीकरणकी अपेक्षा कापालन किया जाएगा।
इ.अनुमोदनके लिए आवेदन केसाथ निम्नलिखितको संलग्न करनाहोगाः-
क.प्रस्तावितनिदेशक का संक्षिप्तप्रोफ़ाइल।
ख.ऐसीनियुक्ति के लिएसंकल्प।
ग.प्रबंधनिदेशक/ मुख्य कार्यकारीअधिकारी से एकप्रमाणपत्र किउपर्युक्त पैराआ में निर्धारित शर्तोंका अनुपालन कियागया है।
यह परिपत्रआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14(1) के अंतर्गतप्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए जारी कियागया है।
सदस्य(एफएण्डआई)