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Title: सभी बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं और बीमा एजेंटों के लिए
Reference No.: आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीओएमएम/139/08
Date: 29/08/2018
दीर्घावधि मोटर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कमीशन, पारिश्रमिक, प्रतिफल और वितर

एस. राजशेखरनबनाम भारतीय संघएवं अन्य के मामलेमें 2012 की रिटयाचिका सं. 295 पर हाल के सर्वोच्चन्यायालय के निर्णयकी ओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है जोनिम्नानुसार कहागया हैः

"i)सभी साधारणबीमा कंपनियोंके लिए यह अधिदेशात्मक(मैंडेटरी)होगा कि वे एकअलग उत्पाद केरूप में अथवा एकव्यापक बीमा उत्पादके भाग के रूप मेंएक तीन वर्ष काअन्य पक्ष बीमाकवर नई कारों केलिए तथा एक तीनवर्ष का अन्य पक्षबीमा कवर नई दुपहियागाड़ियो के लिएजारी करें। आईआरडीएको चाहिए कि वहसभी साधारण बीमाकंपनियों को तदनुसारअनुदेश जारी करे।

ii)जीआईसी और आईआरडीएको यह सुनिश्चितकरना चाहिए किलेगसी बीमा डेटाका साझा वाहन डेटाके साथ उसके समेकनके लिए मॉर्थ(एमओआरटीएच)के साथ भी यथाशीघ्रकिया जाए।

iii)आईआरडीए कोयह सुनिश्चत करनाचाहिए कि सभी साधारणबीमाकर्ता दिनांक01.01.2018 के उसके निदेशोंका पालन करें जोउन्हें यह सूचितकरते हुए जारीकिये गये कि वेऑनलाइन सरणियोंपर सभी प्रस्तावकोंको अन्य पक्ष बीमाकवर उपलब्ध कराएँ;पुलिस प्राधिकारियोंके साथ संपर्करखें ताकि अन्यपक्ष बीमा कवरके निर्गम और नवीकरणएवं उसकी सुलभउपलब्धता को सुनिश्चितकिया जा सके।"

 

उपर्युक्तके आलोक में, यह प्रत्याशितहै कि प्राधिकरणकमीशन, पारिश्रमिकऔर प्रतिफल जोदीर्घावधि पॉलिसियोंके लिए अदा कियेजाएँगे, केसंबंध में आवश्यकमार्गदर्शन जारीकरेगा।

 

वर्तमान मेंमोटर खंड में दोप्रकार की पॉलिसियाँहैं अर्थात् दुपहियावाहनों और निजीकारों के लिए : क) स्टैंड-अलोन मोटर टीपीपॉलिसी और ख) मोटर पैकेज बीमापॉलिसी।

 

दीर्घावधिमोटर बीमा पॉलिसियोंके लिए प्रस्तावितकमीशन, पारिश्रमिक,प्रतिफल औरवितरण शुल्क हेतुतर्काधार

साधारण बीमापरिषद के साथ विचार-विमर्श एवं साधारणबीमा में दीर्घावधिउत्पादों के लिएढाँचे की जाँच-पड़ताल करनेके लिए गठित आंतरिकसमूह की रिपोर्टके आधार पर देशमें साधारण बीमाबाजार में निम्नलिखितनये मोटर बीमाउत्पादों के लिएअनुमति दी जातीहैः

i)       नये दुपहियावाहनों के लिए5 वर्ष की दीर्घावधिस्टैंड-अलोनमोटर अन्य पक्षबीमा पॉलिसी

ii)       नईनिजी कारों केलिए 3 वर्षकी दीर्घावधि स्टैंड-अलोनमोटर अन्य पक्षबीमा पॉलिसी

iii)      नयेदुपहिया वाहनोंके लिए 5 वर्षकी दीर्घावधि मोटरपैकेज बीमा पॉलिसी

iv)      नईनिजी कारों केलिए 3 वर्षकी दीर्घावधि मोटरपैकेज बीमा पॉलिसी

v)       नयेदुपहिया वाहनोंके लिए निजी क्षतिहेतु एक वर्ष कीअवधि के साथ संबद्ध(बंडल्ड)कवरतथा 5 वर्षकी मोटर अन्य पक्षबीमा पॉलिसी

vi)      निजीनई कारों के लिएनिजी क्षति हेतुएक वर्ष की संबद्ध(बंडल्ड)कवरतथा 3 वर्षकी मोटर अन्य पक्षबीमा पॉलिसी

 

दीर्घावधिमोटर बीमा पॉलिसियोंके लिए कमीशन, पारिश्रमिक,प्रतिफल औरवितरण शुल्कः

अतः उच्चतरप्रीमियमों केभुगतान से पॉलिसीधारकोंका संरक्षण करनेतथा बीमा एजेंटों / बीमा मध्यवर्तियोंके अर्जन को संतुलितरखने की आवश्यकताको ध्यान में रखतेहुए प्राधिकरणआईआरडीए अधिनियमकी धारा 14 औरउसके अधीन बनायेगये विनियमों केअंतर्गत अध्यक्ष,आईआरडीए मेंनिहित शक्तियोंके अधीन बीमा एजेंटोंऔर बीमा मध्यवर्तियोंके लिए निम्नलिखितकमीशन, पारिश्रमिकऔर प्रतिफल काप्रस्ताव करताहैः

 

क्रम सं.

दीर्घावधि मोटर बीमा पॉलिसियों के प्रकार

बीमा एजेंटों/बीमा मध्यवर्तियों को देय अधिकतम कमीशन/पारिश्रमिक

अधिकतम प्रतिफल

एमआईएसपी के लिए वितरण शुल्क

1

नये दुपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष की दीर्घावधि स्टैंड-अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी

शून्य

शून्य

शून्य

2

नई निजी कार के लिए 3 वर्ष की दीर्घावधि स्टैंड-अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी (एलटीएस- एएमटीआईपी)

शून्य

शून्य

शून्य

3

नये दुपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष की दीर्घावधि मोटर पैकेज बीमा पॉलिसी

i)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 17.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

ii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

iii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

iv)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का चौथा वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

v)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का 5वाँ वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी

i)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 22.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

ii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

iii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

 

iv)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का चौथा वर्ष – 6.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

v)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का 5वाँ वर्ष – 6.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

 

4

नई निजी कार के लिए 3 वर्ष की दीर्घावधि मोटर पैकेज बीमा पॉलिसी (एलटीएमपीआईपी)

i)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 15% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

ii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

iii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी

i)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 19.5% (ओडी अश) + (शून्यटीपी अंश)

ii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

iii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष– 6.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

5

नये दुपहिया वाहनों के लिए निजी क्षति हेतु एक वर्ष की अवधि के साथ संबद्ध (बंडल्ड) कवर तथा 5 वर्ष की मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी

संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 17.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी

संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 22.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

6

नई निजी कार के लिए निजी क्षति हेतु एक वर्ष की अवधि के साथ संबद्ध (बंडल्ड) कवर तथा 3 वर्ष की मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी

संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 15% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी

संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 19.5% (ओडी अंश) + (शून्यटीपी अंश)

 

साथ ही, कमीशन, पारिश्रमिक,प्रतिफल औरवितरण शुल्क काभुगतान उस वर्षमें किया जाएगाजिसमें प्रीमियमबही में दर्ज कियागया हो।

 

सुजय बनर्जी

सदस्य (वितरण)

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