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Title: प्रति , सभी बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/एमआईएससी/सीआईआर/128/08/2018
Date: 16/08/2018
मानसिक स्वास्थ्यरक्षा अधिनियम, 2017
1. मानसिक स्वास्थ्यरक्षाअधिनियम, 2017 कीओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है जो29.5.2018 से प्रवृत्तहुआ है। उपर्युक्तअधिनियम की धारा21(4) के अनुसार,प्रत्येक बीमाकर्तामानसिक बीमारीकी चिकित्सा हेतुचिकित्सा बीमाके लिए उसी आधारपर प्रावधान करेगाजैसा कि शारीरिकबीमारी की चिकित्साके लिए उपलब्धहै।
2. सभी बीमाकंपनियों को इसकेद्वारा निदेश दियाजाता है कि वे तत्कालप्रभाव से उक्तमानसिक स्वास्थ्यरक्षाअधिनियम, 2017 केउपर्युक्त उपबंधोंका पालन करें।