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Title: अनावरण प्रारूप
Reference No.:
Date: 14/08/2018
आईआरडीएआई (सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 201

पृष्ठभूमि

आईआऱडीएआई(सामान्य सेवाकेन्द्रों द्वाराबीमा सेवाएँ)विनियम,2015 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो सीएससी-एसपीवीको बीमा उत्पादोंका वितरण करनेके लिए समर्थ बनातेहैं। यह पाया गयाहै कि उपर्युक्तविनियम सीएससीके संबंध में अत्यंतविशिष्ट हैं जिनकीस्थापना मेसर्ससीएससी ई-गवर्नैंससर्विसेज़ इंडियालि. द्वाराराष्ट्रीय ई-गवर्नैंसयोजना के अंतर्गतकी गई है।

 

राज्यसरकार की संस्थाओंसे प्राप्त अनुरोध

1.  प्राधिकरणके देखने में यहभी आया है कि तेलंगानाऔर अन्य राज्योंकी मी-सेवाजैसी संस्थाओंसे बीमा सीएससीमॉडल के अंतर्गतबीमा उत्पादोंका वितरण करनेके लिए उन्हेंअनुमति देने हेतुअनुरोध प्राप्तहुए हैं।

2.  इसविषय पर ध्यानदिया गया है किविभिन्न सरकारसंबंधी उपभोक्तासेवाओं एवंव्यवसाय संबंधीउपभोक्ता सेवाओंको बढ़ावा देनेके लिए राज्य सरकारोंद्वारा इसी प्रकारकी राज्य स्तरीयसंस्थाएँ स्थापितकी गई हैं। ये राज्यसरकार की संस्थाएँहोने के कारण बीमावितरण के लिए इनकाउन्नयन भी कियाजा सकता है।

 

संशोधनके लिए तर्काधार

1.  उक्तसीएससी विनियम2015 में जारी कियेगये थे। उसके बादप्राधिकरण ने अन्यदिशानिर्देश जारीकिये हैं, जैसेआईएमएफ, कॉरपोरेटएजेंट और एमआईएसपी,तथाइनके द्वारा नयेवितरण माध्यम निर्मितकिये गये हैं जोबीमे की व्याप्तिको सुसाध्य बनातेहैं। इसके अतिरिक्त,उत्पादअनुमोदन की प्रक्रियाकाफी सरल है।

 

प्रस्ताव

वितरणके क्षेत्र मेंविभिन्न प्रकारकी प्रगति के आलोकमें उक्त बीमासीएससी-मॉडलयद्यपि 2015 मेंअग्रगामी था,तथापियह पुराना हो गयाहै तथा बदलते हुएसमय के साथ इसमेंसंशोधन और सुधारकरने की आवश्यकताहै।

 

अतः विनियामकढाँचे को सरल औरकारगर बनाने एवंबीमा उत्पादोंके वितरण में सहभागिताकरने हेतु राज्यसरकार द्वारा प्रायोजितसंस्थाओं की मददकरने के लिए भीउक्त विनियम कीसमीक्षा की जासकती है।

 

प्रारूपमें अन्य बातोंके साथ-साथनिम्नलिखित परिवर्तनहैं :

 

उद्देश्यऔर परिभाषाएँ

1)  विनियमोंका उद्देश्य बताना।

2)  आईआरडीएआई(सामान्य सार्वजनिकसेवा केन्द्रोंद्वारा बीमा सेवाएँ)विनियम,2018 के रूप में विनियमोंका नाम बदलना।

3)  "सामान्यसार्वजनिक सेवाकेन्द्रों"केरूप में "सामान्यसेवा केन्द्रों"कोपुनः परिभाषितकरना जिससे मेसर्ससीएससी ई-गवर्नैंससर्विसेज़ इंडियालिमिटेड द्वाराई-गवर्नैंसयोजना के अंतर्गतस्थापित "सामान्यसेवा केन्द्रों"अथवासंबंधित राज्यसरकारों के विशेषप्रयोजन माध्यम(एसपीवी)द्वारास्थापित इसी प्रकारके केन्द्रों कोशामिल किया जासके।

4)  भारतके नागरिकों केलिए सरकारी,निजीऔर सामाजिक क्षेत्रकी सेवाओं के वितरणको सुसाध्य बनानेके लिए सीपीएससी-एसपीवीद्वारा प्राधिकृतकार्यालय स्थानके रूप में "सामान्यसार्वजनिक सेवाकेन्द्र" कोपरिभाषित करना।

5)  सीएससीउत्पाद के प्रतिसंदर्भ को हटाना।

6)  "ग्रामस्तरीय उद्यमी-आईएनएस"(वीएलई-आईएनएस)कोवीएलई के रूप मेंपरिभाषित करनाजो सरल काउंटर-परबीमा उत्पादोंका विक्रय कर सकताहै।

7)  सीएससी-एसपीवीके स्थान पर सीपीएससी-एसपीवीरखना।

8)  अधिनियमकी आवश्यकताओंके अनुरूप शब्द"लाइसेंस"केस्थान पर शब्द"पंजीकरण प्रमाणपत्र"रखना।

9)  उक्तविनियमों का प्रारूपवर्तमान आईआरडीए(सामान्य सेवाकेन्द्र द्वाराबीमा सेवाएँ)विनियम,2015 का अधिक्रमणकरेगा।

 

पंजीकरणप्रमाणपत्रोंका निर्गम और पंजीकरणप्रमाणपत्र कानवीकरण

1.  पंजीकरणप्रमाणपत्र कीदूसरी प्रति(डूप्लिकेट)केनिर्गम के संबंधमें नया विनियमशामिल करना।

2.  नयेपंजीकरण के लिएशुल्क 5,000/- रुपयेसे बढ़ाकर10,000/- रुपये करना।

3.  पंजीकरणके नवीकरण के लिएशुल्क 1,000/- रुपयेसे बढ़ाकर2,000/- रुपये करना।

4.  वीएलई-आईएनएसकी अर्हता,प्रशिक्षणऔर परीक्षा कीआवश्यकताएँ पीओएसके समान होंगी।

5.  वीएलई-आईएनएसकी आचरण-संहिता,दायित्वआरएपी के समानहोंगे।

6.  कोईअन्य परिवर्तननहीं।

 

कॉरपोरेटअभिशासन

7.  पारिश्रमिकऔर प्रतिफल केलिए सीएससी अन्यबीमा मध्यवर्तियोंके समान हकदारहोगा।

8.  ऑनबोर्डिंगप्रभार हटाना।

9.  पीओएसउत्पादों सहितआरएपी बीमा एजेंटोंके लिए उपलब्धसभी उत्पादों काविक्रय कर सकताहै।

10. वीएलई-आईएनएसकेवल पीओएस उत्पादोंका विक्रय कर सकताहै।

11. प्रशिक्षणपद्धति, प्रमाणीकरणऔर ऑनलाइन परीक्षाके प्रति संदर्भको हटाया गया है।

12. आरएपीको बीमाकर्ताओंद्वारा जोखिम-अंकितसभी सूक्ष्म-बीमाउत्पादों,मीयादीबीमा उत्पादोंऔर सभी सरकारीयोजनाओं का भीविक्रय करने कीअनुमति दी गई है।

 

अन्य

13. रिपोर्टिंगफार्मेटों मेंसंशोधन।

14. सभीमध्यवर्तियोंके लिए एक सामान्यडेटाबेस विकसितकरने के लिए प्रधानअधिकारी, आरएपी,वीएलई-आईएनएसके पास आधार संख्यापर आधारित प्रमाणपत्रहोना चाहिए।

 

आपसेअनुरोध है कि आपकृपया विभाग द्वाराविचार किये जानेहेतु उक्त प्रस्तावितविनियमों पर अपनीटिप्पणियाँ/ सुझाव दें।कृपया सुनिश्चितकरें कि एमएस वर्डफार्मेट में आपकीटिप्पणियाँ/ सुझाव हमारेपास संलग्न फार्मेटमें 5 सितंबर2018 तक ई-मेलद्वारा sanjayat irda dot gov dot in और cscat irda dot gov dot in के पतेपर पहुँचें।

 

(रणदीपसिंह जगपाल)

मुख्य महाप्रबंधक

14.08.2018

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