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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एसयूआरवी/ओआरडी/विविध/121/08/2018
Date: 13/08/2018
सर्वेक्षक विनियमों की समीक्षा करने के लिए कार्य-दल का गठन

यह प्राधिकरणद्वारा दिनांक27.03.2018 को कॉरपोरेटसर्वेक्षकों केलिए आयोजित सेमिनारऔर 28.05.2018 कोमाननीय अध्यक्षमहोदय के साथ संपन्नबैठक के संदर्भमें है। उपर्युक्तचर्चाओँ के दौरानसर्वेक्षकों औरहानि निर्धारकोंके लिए वर्तमानविनियामक ढाँचेके संदर्भ मेंलाइसेंसीकरण,नवीकरणऔर आईआईआईएसएलएसदस्यता से संबंधितविभिन्न प्रश्नउठाये गये और विचार-विमर्शकिया गया।

 

उपर्युक्तको ध्यान में रखतेहुए, सुधारअथवा संशोधन,यदिआवश्यक हो,केलिए वर्तमान आईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक)विनियम,2015 और परवर्तीआईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक)(पहला संशोधन)विनियम,2017 की समीक्षाकरने के लिए इसकेद्वारा एक कार्य-दलका गठन किया जाताहै, जिससेभारतीय बीमा क्षेत्रकी तुलना में सर्वेक्षणऔर हानि निर्धारणके व्यवसाय केगति-सिद्धांतके साथ सुसंगतरूप में विनियामकढाँचे के सुयोजनऔर स्पष्टता कोसुनिश्चित कियाजा सके। इस कार्य-दलमें निम्नलिखितसदस्य होंगेः

 

1.      श्रीमतीयज्ञप्रिया भरतमुख्य महाप्रबंधकगैर-जीवनविभागअध्यक्ष

2.      श्रीमतीए. सगीना,सहायकमहाप्रबंधकविधि विभाग

3.      श्रीसुनील सिंहमुख्य प्रबंधकमेसर्स न्यूइंडिया एश्योरेंसकंपनी लिमिटेड(प्र.का.)

4.      श्रीसंजय सक्सेनावर्टिकल हेड,मोटरक्लेम्स(ओडी और टीपी),बजाजअलायंज़

5.      श्रीविक्रम जोहार,कॉरपोरेटसर्वेक्षक

6.      श्रीतन्मय सरकारआईआईआईएसएलए

7.      श्रीमतीनिमिषा श्रीवास्तव,उपमहाप्रबंधक,सदस्य-संयोजक

 

उक्त कार्य-दलआवश्यकता के अनुसारबैठक(बैठकों)मेंविशेष आमंत्रितियोंके रूप में किन्हींअन्य व्यक्तियोंको आमंत्रित करसकता है।

 

प्रस्तावितकार्य-दलके लिए विचारार्थविषय निम्नलिखितहोंगे

i.                   उद्योगकी आवश्यकताओंको देखते हुए वर्तमानविनियामक ढाँचेका समग्र दृष्टिकोणसे विश्लेषण।

ii.                 संस्थाके बहिर्नियमों(एमओए)औरअंतर्नियमों(एओए)काअध्ययन करना औरसर्वेक्षक विनियमोंमें सुयोजन लानेके लिए सिफारिशेंकरना।

iii.               आईआईआईएसएलएसदस्यता संबंधीसमस्याओं का समाधानकरना।

iv.               सर्वेक्षकविनियमों में अस्पष्टताके क्षेत्रों कीतुलना में अधिकस्पष्टता लानेके लिए सिफारिशेंकरना।

 

यहसूचित किया जाताहै कि उक्त कार्य-दलजब भी आवश्यकताहो तब बैठकों काआयोजन करे तथाइस आदेश की तारीखसे छह सप्ताह केअंदर सिफारिशोंसहित रिपोर्ट प्रस्तुतकरे।

 

सुजयबनर्जी

सदस्य(वितरण)

 

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