Document Detail

Title: प्रति, सभी जीवन बीमाकर्ताओं के सीईओ, प्रधान अधिकारी
Reference No.: आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/120/08/2018
Date: 03/08/2018
तत्काल वार्षिकी खरीदने के प्रयोजन के लिए 31.03.2018 को अदावी खाते के अंतर्ग

जीवन बीमाकर्ताओंके पास स्थित अदावीवार्षिकी राशिसंबंधी डेटा कीजाँच करने पर यहपाया गया है किवार्षिकी खरीदनेके लिए अदावी संचित / निहित राशियोंके अंतर्गत अधिकांशराशियाँ इन कारणोंसे लंबित हैं किपरिपक्व / निहितराशि संबंधित जीवनबीमाकर्ता के पासउपलब्ध तत्कालवार्षिकी उत्पादके अंतर्गत न्यूनतमखरीद कीमत (पर्चेज प्राइस)से कम है अथवाइस प्रकार की राशिआईआरडीएआई (वार्षिकियोंऔर अन्य लाभोंके लिए न्यूनतमसीमाएँ) विनियम,2015 में यथानिर्धारितन्यूनतम वार्षिकीउत्पन्न नहीं करसकती।

 

अतः पॉलिसीधारकोंके हितों को ध्यानमें रखते हुए यहनिर्णय लिया गयाहै कि आईआरडीए (असंबद्ध बीमाउत्पाद) विनियम,2013 के विनियम24, और आईआरडीए(संबद्ध बीमाउत्पाद) विनियम,2013 के विनियम28 के उपबंधोंमें छूट दी जाएतथा निम्नलिखितकिसी भी शर्त केअंतर्गत तथा यथाप्रयोज्यवर्तमान कर कानूनके अधीन संबंधितपॉलिसीधारकों/ लाभार्थियोंको शीर्ष `अदावीराशि~ के अंतर्गतविद्यमान निहित/ संचित राशिका एकमुश्त भुगतानकरने के लिए जीवनबीमाकर्ताओं कोअनुमति दी जाए:

 

1.  आस्थगितपेंशन पॉलिसी केअंतर्गत अदावीरूप में स्थितसंचित राशि ऊपरउल्लिखित रूप मेंलागू वर्तमान विनियामकउपबंधों के अंतर्गतनिर्धारित न्यूनतमवार्षिकी राशिखरीदने के लिएपर्याप्त नहींहै।

2.  आस्थगितपेंशन पॉलिसी केअंतर्गत अदावीरूप में स्थितसंचित राशि संबंधितजीवन बीमा कंपनीके पास उपलब्धतत्काल वार्षिकीउत्पाद की न्यूनतमखरीद कीमत(पर्चेज प्राइस)सेकम है।

 

यह परिपत्रआईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ), आईआरडीए(असंबद्ध बीमाउत्पाद) एवंआईआरडीए (संबद्धबीमा उत्पाद)विनियम, 2013 के क्रमशः विनियम49 और विनियम66 के अंतर्गतनिहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए जारी कियाजाता है तथा तत्कालप्रभाव से प्रवृत्तहोता है।

 

 

पौर्णिमागुप्ते

सदस्य (बीमांकक)

  • Download


  • file icon

    Amounts lying under the Unclaimed Account as at 31032018 for the purpose.pdf

    ३६८ KB