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Title: साधारण बीमा कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Reference No.: आईआरडीए / एनएल / जीडीएल / एफ एंड यू / 115/07/2018
Date: 31/07/2018
बीएपी के माध्यम से यूज़ एण्ड फाइल उत्पादों, वर्धित (ऐड-ऑन) रक्षाओं के लिए व

आईआरडीए / एनएल / जीडीएल / एफ एंड यू / 115/07/2018              31 जुलाई, 2018

साधारण बीमा कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक /

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषयः बीएपी के माध्यम से `यूज़ एण्ड फाइल' उत्पादों/ वर्धित (ऐड-ऑन) रक्षाओं के लिए विलक्षण पहचान संख्या का स्वतः आबंटन

आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के अनुसार जारी साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देश (इसमें इसके बाद `दिशानिर्देश' के रूप में उल्लिखित) साधारण बीमा उत्पादों के लिए `फाइल एण्ड यूज़' प्रक्रिया के अतिरिक्त `यूज़ एण्ड फाइल' के लिए विनियामक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया का संबंध है, दायित्व बीमाकर्ताओं की उत्पाद प्रबंध समिति (पीएमसी) और वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग पर रखा गया है जिससे समुचित सावधानी  सुनिश्चित की जा सके जहाँ तक उत्पाद अभिकल्प और पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण  संबंधित हैं।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 (III) में उसमें सूचीबद्ध शर्तों के अधीन अनुसरण की जानेवाली `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया तथा फाइलिंग में उपलब्ध कराई जानेवाली सूचना का वर्णन किया गया है। प्राधिकरण, विनियामक अनुपालन के बारे में पीएमसी की सिफारिशों और सीईओ/नियुक्त बीमांकक/वकील के प्रमाणीकरणों के आधार पर उपर्युक्त उत्पादों के लिए विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) निर्धारित करता रहा है।

उक्त बीएपी साधारण बीमा उत्पाद मॉड्यूल, फार्म ए में सूचना भरने और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने पर बीमाकर्ताओं द्वारा यूआईएन उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनाया गया है। बीएपी में इस अतिरिक्त विशिष्टता को 1 अगस्त 2018 से सुलभ बनाया जा रहा है।

उक्त यूआईएन आबंटन अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकरण के पास बीएपी उत्पाद मॉड्यूल से बीमाकर्ताओं द्वारा यूआईएन प्राप्त करने के बाद किसी भी समय विस्तार से `यूज़ एण्ड फाइल' फाइलिंगों की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि यह पाया जाता है कि उत्पाद पॉलिसीधारकों के हित में नहीं है अथवा वर्तमान विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो प्राधिकरण बीमाकर्ता को सूचित कर सकता है कि वह उत्पाद को निलंबित करे या हटाये अथवा बीमाकर्ता के लिए यह अनिवार्य कर सकता है कि कम से कम `फाइल एण्ड यूज़' प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी पुनः फाइलिंग करे। जहाँ उत्पाद की फाइलिंग उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, वहाँ बीमाकर्ता पर उचित समझी जानेवाली विनियामक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया की सुविधा को वापस लेना शामिल हो सकता है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं उसके बाद जारी किये गये परिपत्र में निर्धारित सभी अन्य प्रक्रियाओं का लागू होना जारी रहेगा।

(यज्ञप्रिया भरत)

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)

 

अनुबंध

उत्पादः साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों की यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल किये गये उत्पाद के लिए विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः

. पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में नियुक्त बीमांकक (एए) द्वारा वार्षिक उत्पाद कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्राधिकरण को अधिक से अधिक 30 जून तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। उत्पाद प्रबंध समिति भी वार्षिक तौर पर उत्पाद के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगी।  

. उत्पाद का प्रस्ताव प्राधिकरण के पास फाइल किये गये रूप में पूर्णतया उत्पाद की शर्तों और अन्य विशेषताओं के अनुसार 5 करोड़ रुपये से अधिक प्रारंभिक पॉलिसी बीमित राशि से युक्त वाणिज्यिक ग्राहकों को किया जाएगा।

. उत्पाद आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 का पालन करेगा।

. कंपनी बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी।

. प्राधिकरण के पास फाइल किये गये रूप में पॉलिसी की वाक्यरचना/शब्दावली कंपनी की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी।

उत्पाद के लिए आबंटित यूआईएन का प्रयोग उत्पाद से संबंधित सभी दस्तावेजों में किया जाएगा जिनमें विक्रय सामग्री और पॉलिसी अनुसूची / संविदा शामिल हैं।

वर्धित (ऐड-ऑन) रक्षाएँ : साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों की यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल की गई वर्धित (ऐड-ऑन) रक्षाओं के लिए विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः

  • पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में नियुक्त बीमांकक (एए) द्वारा वार्षिक वर्धित (ऐड-ऑन) रक्षा कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्राधिकरण को अधिक से अधिक 30 जून तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। उत्पाद प्रबंध समिति भी वार्षिक तौर पर ऐड-ऑन रक्षाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगी।
  • उक्त ऐड-ऑन रक्षाओं का प्रस्ताव प्राधिकरण के पास फाइल किये गये रूप में पूर्णतया उत्पाद की शर्तों एवं अन्य विशिष्टताओं के अनुसार केवल 5 करोड़ रुपये से अधिक प्रारंभिक पॉलिसी बीमित राशि से युक्त वाणिज्यिक ग्राहकों को ही दिये गये उत्पाद के साथ किया जाएगा।
  • बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई प्रीमियम संगणना सारणी में ऐड-ऑन प्रीमियमों का हिसाब अलग से रखेगा।
  • विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस)/ पुस्तिका (ब्रोशर) में शर्तों, अपवर्जनों के बारे में शब्दावली/ वाक्यरचना की विशिष्टता सुस्पष्ट रूप से आवश्यक तौर पर मोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए दर्शाई जाएगी।
  • प्रॉस्पेक्टस और पॉलिसी संबंधी अन्य साहित्य में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा कि उक्त ऐड-ऑन वैकल्पिक (ऑप्शनल) हैं।
  • वर्धित रक्षाओं (ऐड-ऑन्स) के अंतर्गत संरक्षित बीमित राशि का उल्लेख संबंधित खंड में पॉलिसी अनुसूची में किया जाना चाहिए।
  • उक्त वर्धित रक्षाएँ (ऐड-ऑन्स) आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 का पालन करेंगी।
  • कंपनी बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी।
  • प्राधिकरण के पास फाइल किये गये रूप में वर्धित रक्षाओं (ऐड-ऑन्स) की शब्दावली/ वाक्यरचना कंपनी की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी।

उपर्युक्त वर्धित रक्षाओं (ऐड-ऑन्स) के लिए आबंटित यूआईएन का प्रयोग उत्पाद से संबंधित सभी दस्तावेजों में किया जाएगा जिनमें विक्रय-सामग्री और पॉलिसी अनुसूची/ संविदा शामिल हैं। 

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