विनिर्दिष्टमानकों और बेंचमार्कोंके अनुपालन कीसीमा तक जाँच करनेके बाद परिपत्रसंदर्भः आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016दिनांक29 जुलाई2016 के अनुसारजारी किये गयेस्वास्थ्य बीमामें मानकीकरण संबंधीदिशानिर्देशोंके अध्यायIV के खंड(क) औरखंड (ख)काअधिक्रमण करतेहुए निम्नलिखितआशोधित खंड(क) औरखंड (ख)जारीकिये जाते हैं।
क) सभीवर्तमान नेटवर्कप्रदाता इन आशोधितदिशानिर्देशोंकी अधिसूचना कीतारीख से बारहमहीने के अंदरनिम्नलिखित काअनुपालन करेंगेः
i. बीमा सूचनाकेन्द्र(आईआईबी)द्वारा अनुरक्षितबीमाकर्ताओं केनेटवर्क(रोहिणी)में अस्पतालोंकी रजिस्ट्री मेंपंजीकृत करवा लें।https://rohini.iib.gov.in
ii. अस्पतालोंऔर स्वास्थ्य-रक्षाप्रदाताओं के लिएराष्ट्रीय आधिकारिकमान्यता(अक्रेडिटेशन)बोर्ड(एनएबीएच)द्वारा जारीकिया गया प्रवेश-पूर्वप्रमाणपत्र(या उच्चतरस्तर का प्रमाणपत्र)अथवा राष्ट्रीयस्वास्थ्य प्रणालियाँसंसाधन केन्द्र(एनएचएसआरसी)द्वारा जारीकिया गया राष्ट्रीयगुणवत्ता बीमामानक (एनक्यूएएस)के अंतर्गतराज्य स्तरीय प्रमाणपत्र(या उच्चतरस्तर का प्रमाणपत्र)प्राप्त करें।
इन आशोधितदिशानिर्देशोंकी अधिसूचना कीतारीख से नये सदस्योंके लिए,केवल उन्हींअस्पतालों को नेटवर्कप्रदाताओं के रूपमें सूचीबद्ध कियाजाएगा जो ऊपर खंड(क)(i) परविनिर्दिष्ट अपेक्षाओंका अनुपालन करतेहैं। ये नेटवर्कप्रदाता ऊपर खंड(क)(ii) परनिर्धारित अपेक्षाओंका अनुपालन नेटवर्कप्रदाता के रूपमें सूचीबद्ध कियेजाने की तारीखसे एक वर्ष के अंदरकरेंगे तथा यहस्वास्थ्य सेवाकरार की शर्तोंमें एक शर्त होगी।
ख) बीमाकर्ताऔर अन्य पक्ष प्रबंधक(टीपीए)भी अस्पतालों(नेटवर्क प्रदाताओंको छोड़कर अन्य)को प्रतिपूर्तिके दावों में संबद्धकरने के लिए प्रयासकरें जिससे ऊपरखंड (क)(i)और(क)(ii) परनिर्धारित अपेक्षाएँपूरी की जा सकें।
यहआईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) विनियम,2016 के विनियम(31)(ङ)के अनुसारजारी किया जाताहै।
येआशोधित दिशानिर्देशतत्काल प्रभावसे लागू हैं।
महाप्रबंधक(स्वास्थ्य)