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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआरडी/एमआईएससी/113/07/2018
Date: 24/07/2018
स्वास्थ्य बीमा संविदाओं में अपवर्जनों के मानकीकरण के लिए कार्य-दल का गठन

विषयः स्वास्थ्य बीमा संविदाओं में अपवर्जनों के मानकीकरण के लिए कार्य-दल का गठन

     स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा पारदर्शिता और एकरूपता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने समय-समय पर मानकीकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे, जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में प्रयुक्त की जानेवाली शब्दावली का मानकीकरण और गंभीर बीमारियों के लिए मानक नाम और प्रक्रिया। स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करानेवाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही, प्रस्तावित किये जानेवाले उत्पादों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यह वांछनीय है कि उत्पाद अभिकल्प के भाग के रूप में `अपवर्जनों' को शामिल करते हुए एवं `अपवर्जनों' की शब्दावली के लिए उद्योग एकसमान दृष्टिकोण अपनाये। 

    

     उपर्युक्त विषय की जाँच करने के लिए और उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं।

1.   श्री सुरेश माथुर, ईडी (स्वास्थ्य), आईआरडीएआई

2.    श्री हरीश नाडकर्णी, सीईओ, NABH

3.    श्रीअन्नास्वामी वैधीश, अध्यक्ष, सीआईआई उप-समिति स्वास्थ्य बीमा

4.    श्री आर.एम.सिंह, जी.एम., न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

5.    श्री डीसाई श्रीनिवास, नियुक्त बीमांकक, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

6.    श्रीराज देशपांडे, एसवीपी और हेड - ऑपरेशंस, फ्यूचर जेनेराली जनरल इंश्योरेंस कंपनी

7.    डॉ विक्रम जीत सिंह छतवाल, पूर्णकालिक निदेशक, मेडी असिस्ट टीपीए

8.    डॉ प्रकाश, सीओओ स्टार हेल्थ

9.    श्री डीवी एस रमेश, जीएम (स्वास्थ्य), आईआरडीएआई

10.   डॉ पंकज शर्मा – संयोजक

श्री सुरेश माथुर, कार्यपालक निदेशक (स्वास्थ्य) उक्त कार्य-दल के अध्यक्ष होंगे।

उक्त कार्य-दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगेः-

  1. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में प्रचलित अपवर्जनों की जाँच करना।
  2. संख्या को न्यूनतम करने के द्वारा अपवर्जनों को युक्तिसंगत बनाना, जिससे प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा संरक्षण (कवरेज) के दायरे को बढ़ाया जा सके।
  3. उन अपवर्जनों को युक्तिसंगत बनाना जो चिकित्साओं के नये तौर-तरीकों और तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में कवरेज की अनुमति नहीं देते।
  4. उन अपवर्जनों के प्रकार की पहचान करना जिनकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
  5. अपवर्जनों की शब्दावली / भाषा का अध्ययन करना और अपवर्जनों की शब्दावली का सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में मानकीकरण करना।
  6. जोखिम-अंकन के समय व्यक्ति विशिष्ट और/या रोग (एलमेंट)/ बीमारी विशिष्ट स्थायी अपवर्जनों को अनुमति देने के लिए गुंजाइश का अध्ययन करना ताकि पॉलिसीधारकों के लिए अपवर्जनों से असंबद्ध स्वास्थ्य बीमा दावों को अस्वीकृत न किया जाए। 
  7. अपवर्जनों के विषय के लिए संगत कोई अन्य विषय।

यह सूचित किया जाता है कि कार्य-दल जब भी आवश्यकता होगी, तब बैठकों का आयोजन कर सकता है तथा उसको इस आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उक्त कार्य-दल अपनी बैठकों में अन्य व्यक्तियों को अपनी बैठक(बैठकों) में विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

 

सदस्य(गैर-जीवन)

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